RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Non-Banking_Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

RBINotificationSearchFilter

सर्च रिफाइन करें

खोज परिणाम

प्रेस प्रकाशनियां

  • Row View
  • Grid View
मार्च 29, 2003
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विनियमावली आशोधित
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विनियमावली आशोधित29 मार्च 2003तुलनपत्र फार्मेटरिज़र्व बैंक ने आज समस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से कहा कि वे 31 मार्च 2003 को समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष से प्रभावी एक अनुसूची तुलन-पत्र के साथ लगायें और कुछेक अतिरिक्त ब्यौरे दें। रिज़र्व बैंक ने अनुसूची के लिए एक फार्मेट निर्धारित किया है। इसमें संबंधित पार्टियों को दिये गये उधारकर्ता-वार तथा निवेशक-वार ऋण, अनर्जक आस्तियों की स्थिति तथा लीजॅ और किराया खरीद एवं अन्य गतिविधियों के बारे में
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विनियमावली आशोधित29 मार्च 2003तुलनपत्र फार्मेटरिज़र्व बैंक ने आज समस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से कहा कि वे 31 मार्च 2003 को समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष से प्रभावी एक अनुसूची तुलन-पत्र के साथ लगायें और कुछेक अतिरिक्त ब्यौरे दें। रिज़र्व बैंक ने अनुसूची के लिए एक फार्मेट निर्धारित किया है। इसमें संबंधित पार्टियों को दिये गये उधारकर्ता-वार तथा निवेशक-वार ऋण, अनर्जक आस्तियों की स्थिति तथा लीजॅ और किराया खरीद एवं अन्य गतिविधियों के बारे में
मार्च 25, 2003
रिज़र्व बैंक ने फीनिक्स इंटरनैशनल फाइनान्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर किया
रिज़र्व बैंक ने फीनिक्स इंटरनैशनल फाइनान्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर किया25 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने फीनिक्स इंटरनैशनल फाइनान्स लिमिटेड जिसका कार्यालय तीसरी मंज़िल, गोपाला टॉवर, 25, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008 पर स्थित है, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन 19 मार्च 2003 को नामंजूर कर दिया है।पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन नामंजूर किये जाने के कारण फीनिक्स इंटरनैशनल फाइनान्स लिमिटेड
रिज़र्व बैंक ने फीनिक्स इंटरनैशनल फाइनान्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर किया25 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने फीनिक्स इंटरनैशनल फाइनान्स लिमिटेड जिसका कार्यालय तीसरी मंज़िल, गोपाला टॉवर, 25, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008 पर स्थित है, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन 19 मार्च 2003 को नामंजूर कर दिया है।पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन नामंजूर किये जाने के कारण फीनिक्स इंटरनैशनल फाइनान्स लिमिटेड
मार्च 22, 2003
रिज़र्व बैंक ने यशस्वी लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
रिज़र्व बैंक ने यशस्वी लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया22 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, यशस्वी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एस.एफ-10, सिटी पाइंट, 13 इन्फैन्ट्री रोड, बेंगलूर-560001 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 21 मार्च 2003 को रद्द कर दिया है।पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद यशस्वी लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। कंपनी को जमा राशियां स्वीकार
रिज़र्व बैंक ने यशस्वी लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया22 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, यशस्वी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एस.एफ-10, सिटी पाइंट, 13 इन्फैन्ट्री रोड, बेंगलूर-560001 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 21 मार्च 2003 को रद्द कर दिया है।पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद यशस्वी लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। कंपनी को जमा राशियां स्वीकार
मार्च 19, 2003
टीम फाइनान्स कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
टीम फाइनान्स कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द 19 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए टीम फाइनान्स कंपनी लिमिटेड,,404, जनपथ टावर्स, अशोक नगर, भुवनेश्वर्र, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 12 मार्च 2003 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभ
टीम फाइनान्स कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द 19 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए टीम फाइनान्स कंपनी लिमिटेड,,404, जनपथ टावर्स, अशोक नगर, भुवनेश्वर्र, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 12 मार्च 2003 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभ
मार्च 17, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर17 मार्च 2003जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, 24, दक्षिणेश्वर, 10, हैली रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 10 मार्च 2003 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व ब
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर17 मार्च 2003जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, 24, दक्षिणेश्वर, 10, हैली रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 10 मार्च 2003 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व ब
मार्च 07, 2003
एआरसी 20 मार्च तक भारतीय रिज़र्व बैंक को
एआरसी 20 मार्च तक भारतीय रिज़र्व बैंक को पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करें7 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिक्युरिटाइज़ेशन कंपनियों या पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले आवेदन पत्र का फार्मेट अधिसूचित किया है। इन कंपनियों को चाहिए कि वे सिक्युरिटाइज़ेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनान्शियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत पंजीकरण के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन करें। आवेदन पत्र के फार्म रिज़र्व बैंक की वेबसाइट w
एआरसी 20 मार्च तक भारतीय रिज़र्व बैंक को पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करें7 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिक्युरिटाइज़ेशन कंपनियों या पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले आवेदन पत्र का फार्मेट अधिसूचित किया है। इन कंपनियों को चाहिए कि वे सिक्युरिटाइज़ेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनान्शियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत पंजीकरण के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन करें। आवेदन पत्र के फार्म रिज़र्व बैंक की वेबसाइट w
मार्च 03, 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशियों परदिये जाने वाले ब्याज दरों की उच्चतम सीमा कम की
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशियों पर दिये जाने वाले ब्याज दरों की उच्चतम सीमा कम की3 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता की जमाराशियों पर दिये जाने वाले अधिकतम ब्याज दर में संशोधन की घोषणा की।बाजार की स्थितियां अैर समग्र वित्तीय प्रणाली में अन्य ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तनों को देखते हुए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता की जमाराशियों पर दिये जाने वाले अधिकतम ब्याज दर में संशोधन क
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशियों पर दिये जाने वाले ब्याज दरों की उच्चतम सीमा कम की3 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता की जमाराशियों पर दिये जाने वाले अधिकतम ब्याज दर में संशोधन की घोषणा की।बाजार की स्थितियां अैर समग्र वित्तीय प्रणाली में अन्य ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तनों को देखते हुए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता की जमाराशियों पर दिये जाने वाले अधिकतम ब्याज दर में संशोधन क
फ़रवरी 12, 2003
इंडसइंड लीज़िग लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
इंडसइंड लीज़िग लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द 12 फरवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इंडसइंड लीज़िंग लिमिटेड,,एससीओः 44, सेक्टर 41-डी, चंड़ीगढ़, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 8 फरवरी 2003 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकि
इंडसइंड लीज़िग लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द 12 फरवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इंडसइंड लीज़िंग लिमिटेड,,एससीओः 44, सेक्टर 41-डी, चंड़ीगढ़, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 8 फरवरी 2003 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकि
फ़रवरी 08, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द8 फरवरी 2003जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्कोटिया फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, अप्पर तल मंज़िल, डॉ. गोपाल दास भवन, 28, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 30 जनवरी 2003 को रद्द कर दिया है
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द8 फरवरी 2003जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्कोटिया फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, अप्पर तल मंज़िल, डॉ. गोपाल दास भवन, 28, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 30 जनवरी 2003 को रद्द कर दिया है
फ़रवरी 08, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर8 फरवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (4) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए युले फाइनांसिंग एण्ड लीज़िग कंपनी लिमिटेड, युले हाउस, 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरणि, कोलकाता-700 001 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 4 फरवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के ख
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर8 फरवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (4) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए युले फाइनांसिंग एण्ड लीज़िग कंपनी लिमिटेड, युले हाउस, 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरणि, कोलकाता-700 001 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 4 फरवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के ख

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

टैग फेस्ट

टॅग

श्रेणी पहलू

केटेगरी

RBIPageLastUpdatedOn

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 24, 2024

Custom Date Facet