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अक्‍तूबर 26, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मफतलाल फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, 407, डिंपल आर्केड, आशा नगर, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली (पूर्व), मुंबई 400 101, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 22 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी भारतीय रि
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मफतलाल फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, 407, डिंपल आर्केड, आशा नगर, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली (पूर्व), मुंबई 400 101, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 22 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी भारतीय रि
अक्‍तूबर 23, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर23 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(4) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार शुरू करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीख1) मनोरमा ट्रॅकॉम प्राइवेट लिमिटेड, 2, गणेश चंद्र एवेन्यू, दूसरी मंज़िल, कोलकाता-700 01312 अक्तूबर 20022) जयंती एजेंसी प्राइवे
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर23 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(4) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार शुरू करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीख1) मनोरमा ट्रॅकॉम प्राइवेट लिमिटेड, 2, गणेश चंद्र एवेन्यू, दूसरी मंज़िल, कोलकाता-700 01312 अक्तूबर 20022) जयंती एजेंसी प्राइवे
अक्‍तूबर 22, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर22 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वालदेवी ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ए-8, विजयालक्ष्मी चेंबर, आर्टिलरी सेंटर रोड, नासिक रोड-422 101, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 26 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर22 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वालदेवी ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ए-8, विजयालक्ष्मी चेंबर, आर्टिलरी सेंटर रोड, नासिक रोड-422 101, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 26 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है
अक्‍तूबर 19, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द19 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्लस फाइनान्स लिमिटेड, 44-बी, होटेल चालुक्य एनेक्स, रेस कोर्स रोड, बेंगलूर-560 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द19 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्लस फाइनान्स लिमिटेड, 44-बी, होटेल चालुक्य एनेक्स, रेस कोर्स रोड, बेंगलूर-560 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1
अक्‍तूबर 12, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर12 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए विसेक ग्लोबल लिमिटेड, बी-6/7, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110 029, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 10 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) मे
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर12 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए विसेक ग्लोबल लिमिटेड, बी-6/7, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110 029, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 10 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) मे
अक्‍तूबर 11, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द11 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 1ए (6) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आइसीडीएस लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सिंडीकेट हाउस, मणिपाल, 576 119, जिला उडुपी, कर्नाटक में स्थित है, द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन 9 अक्तूबर 2002 को रद्द कर दिया है। अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द11 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 1ए (6) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आइसीडीएस लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सिंडीकेट हाउस, मणिपाल, 576 119, जिला उडुपी, कर्नाटक में स्थित है, द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन 9 अक्तूबर 2002 को रद्द कर दिया है। अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ
अक्‍तूबर 10, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर10 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कुमार ऑटो फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, 317-ए, पॉकेट-II, मयुर विहार, फेज़-I, नई दिल्ली-110 091, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 4 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर10 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कुमार ऑटो फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, 317-ए, पॉकेट-II, मयुर विहार, फेज़-I, नई दिल्ली-110 091, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 4 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क
अक्‍तूबर 01, 2002
RBI Modifies NBFC Regulations
The Reserve Bank of India today announced that non-banking financial companies (NBFCs) should necessarily hold their investments in Government Securities only in dematerialised form, either in a Constituent's Subsidiary General Ledger Account (CSGL) with a scheduled commercial bank / Stock Holding Corporation of India Ltd. or with a depository. The NBFCs have been permitted, as a special case, time up to October 31, 2002 to dematerialise the securities/bonds held by t
The Reserve Bank of India today announced that non-banking financial companies (NBFCs) should necessarily hold their investments in Government Securities only in dematerialised form, either in a Constituent's Subsidiary General Ledger Account (CSGL) with a scheduled commercial bank / Stock Holding Corporation of India Ltd. or with a depository. The NBFCs have been permitted, as a special case, time up to October 31, 2002 to dematerialise the securities/bonds held by t
सितंबर 28, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर28 सितंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते अपलीज़ फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, खुशनुमा कॉम्प्लेक्स, 7, मीराबाई मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 27 सितंबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर28 सितंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते अपलीज़ फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, खुशनुमा कॉम्प्लेक्स, 7, मीराबाई मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 27 सितंबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय
सितंबर 23, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द23 सितंबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इंडियन फाइनान्स एंड फैक्टर्स लिमिटेड, 66 (नयी संख्या 131) रॉयपेट्टाह हाई रोड, मैलापुर, चेन्नै-600 004, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए 25 नवंबर 1998 को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.07.00379, 19 सितंबर 2002 से रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द23 सितंबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इंडियन फाइनान्स एंड फैक्टर्स लिमिटेड, 66 (नयी संख्या 131) रॉयपेट्टाह हाई रोड, मैलापुर, चेन्नै-600 004, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए 25 नवंबर 1998 को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.07.00379, 19 सितंबर 2002 से रद्द

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