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मई 22, 2009
अग्रणी बैंक योजना - तमिलनाडु राज्य में एक नये जिले तिरुप्पुर का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व का आबंटन
भारिबैं/2008-09/480ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 107/ 02.08.01/2008-09 मई 22, 2009 अध्यक्ष सभी अग्रणी बैंक प्रिय महोदय, अग्रणी बैंक योजना - तमिलनाडु राज्य में एक नये जिले तिरुप्पुर का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व का आबंटन राजस्व विभाग, तमिलनाडु सरकार, के दिनांक अक्तूबर 24, 2008 के अधिसूचना सं. जी ओ (एमएस) 618 के द्वारा तिरुप्पुर नाम से एक नये जिले का गठन किया है जिसे वर्तमान जिले कोयम्बतुर और इरोड से अलग करके बनाया गया हैं और इसमें तिरुप्पुर, अवनाशी, पल्लडम, दारापु
भारिबैं/2008-09/480ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 107/ 02.08.01/2008-09 मई 22, 2009 अध्यक्ष सभी अग्रणी बैंक प्रिय महोदय, अग्रणी बैंक योजना - तमिलनाडु राज्य में एक नये जिले तिरुप्पुर का गठन - अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व का आबंटन राजस्व विभाग, तमिलनाडु सरकार, के दिनांक अक्तूबर 24, 2008 के अधिसूचना सं. जी ओ (एमएस) 618 के द्वारा तिरुप्पुर नाम से एक नये जिले का गठन किया है जिसे वर्तमान जिले कोयम्बतुर और इरोड से अलग करके बनाया गया हैं और इसमें तिरुप्पुर, अवनाशी, पल्लडम, दारापु
मई 15, 2009
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों और बाहरी चेकों के संग्रहण के लिए सेवा प्रभार लगाना एवं अधिशेष क्लियरिडग निधियों के अंतरण के लिए प्रभारों का मानकीकरण
आरबीआई/2008-09/478 ग्राआऋवि.के.का.आरआरबी.बी.सी.सं. 105 / 03.05.33/2008-09 15 मई 2009 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों और बाहरी चेकों के संग्रहण के लिए सेवा प्रभार लगाना एवं अधिशेष क्लियरिडग निधियों के अंतरण के लिए प्रभारों का मानकीकरण इसके साथ हमारे भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग,केद्रीय कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 8 जनवरी 2008 के परिपत्र डीपीएसएस.केका. सं.1001/03.01.02/2007-08, 20 जून 2008 का परिपत्र डीपीएसएस. केका.सं.2092/03.01.02(पी)/20
आरबीआई/2008-09/478 ग्राआऋवि.के.का.आरआरबी.बी.सी.सं. 105 / 03.05.33/2008-09 15 मई 2009 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों और बाहरी चेकों के संग्रहण के लिए सेवा प्रभार लगाना एवं अधिशेष क्लियरिडग निधियों के अंतरण के लिए प्रभारों का मानकीकरण इसके साथ हमारे भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग,केद्रीय कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 8 जनवरी 2008 के परिपत्र डीपीएसएस.केका. सं.1001/03.01.02/2007-08, 20 जून 2008 का परिपत्र डीपीएसएस. केका.सं.2092/03.01.02(पी)/20
मई 13, 2009
बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियमावली, 1985 - नामांकन की प्राप्ति सूचना तथा पास बुक / मीयादी जमा रसीदों में नामिति का नाम दर्शाना
आरबीआई / 2008-09/477ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 103/03.05.28ए/2008-09 13 मई 2009 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियमावली, 1985 - नामांकन की प्राप्ति सूचना तथा पास बुक / मीयादी जमा रसीदों में नामिति का नाम दर्शाना हमारे ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नामांकन करने, नामांकन को रद्द करने तथा अथवा उसमें परिवर्तन करने के विधिवत भरे गए संबंधित फार्म जमा किए जाने की सूचना देने की कोई प्रणाली नहीं है। साथ ही यह भी प
आरबीआई / 2008-09/477ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 103/03.05.28ए/2008-09 13 मई 2009 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियमावली, 1985 - नामांकन की प्राप्ति सूचना तथा पास बुक / मीयादी जमा रसीदों में नामिति का नाम दर्शाना हमारे ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नामांकन करने, नामांकन को रद्द करने तथा अथवा उसमें परिवर्तन करने के विधिवत भरे गए संबंधित फार्म जमा किए जाने की सूचना देने की कोई प्रणाली नहीं है। साथ ही यह भी प
मई 07, 2009
बैंकों का निवेश संविभाग प्रतिभूतियों मेंलेनदेन
आरबीआई/2008-09/ 473 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 104  /07.37.02/2008-09 7  मई 2009 सभी राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय बैंकों का निवेश संविभाग- प्रतिभूतियों में लेनदेन कृपया उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 23 मई 1995 के परिपत्र ग्राआऋवि.सं.बीसी. 154 /07.02.08/ 94-95 तथा 13 जुलाइ 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 14/07.02.03/2005-06 के साथ पठित दिनांक  4 सितंबर 1992 का परिपत्र ग्राआऋवि.सं. आरएफ.बीसी.17/ए. 4-92-93 देखें। 2.
आरबीआई/2008-09/ 473 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 104  /07.37.02/2008-09 7  मई 2009 सभी राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय बैंकों का निवेश संविभाग- प्रतिभूतियों में लेनदेन कृपया उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 23 मई 1995 के परिपत्र ग्राआऋवि.सं.बीसी. 154 /07.02.08/ 94-95 तथा 13 जुलाइ 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 14/07.02.03/2005-06 के साथ पठित दिनांक  4 सितंबर 1992 का परिपत्र ग्राआऋवि.सं. आरएफ.बीसी.17/ए. 4-92-93 देखें। 2.
मई 04, 2009
नियंत्रक कार्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय के रुप में पुनर्नामकरण - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरबीआइ /2008-09/468ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं.101/03.05.90-ए/2008-09                 04 मई 2009 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, नियंत्रक कार्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय के रुप में पुनर्नामकरण - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृपया शाखा लाइसेंसीकरण - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) पर 1 ज्लार्ई 2008 के हमारे मास्टर परिपत्र सं. ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. सं.बीएल. बीसी.07/03.05.90-ए/ 2008-09 (आरबीआइ/
आरबीआइ /2008-09/468ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं.101/03.05.90-ए/2008-09                 04 मई 2009 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, नियंत्रक कार्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय के रुप में पुनर्नामकरण - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृपया शाखा लाइसेंसीकरण - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) पर 1 ज्लार्ई 2008 के हमारे मास्टर परिपत्र सं. ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. सं.बीएल. बीसी.07/03.05.90-ए/ 2008-09 (आरबीआइ/
मई 04, 2009
माइक्रो और छोटे उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रदान करना
आरबीआई/2008-09/467ग्राआऋवि.एसएमइएण्डएनएफएस.बीसी.सं.102/06.04.01/2008-09 4 मई 2009 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय/महोदया माइक्रो और छोटे उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रदान करना माइक्रो और छोटे उद्यम (एमएसई) क्षेत्र द्वारा विशेषत: संभाव्य रूप से व्यवहार्य रुग्ण इकाइयों के संबंध में अनुभव की जा रही समस्याओं का पता लगाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ.के.सी.चक्रवर्ती,अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंज़्ााब नैशनल बैंक की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया था। 2. उक्त दल ने रिज़र्व
आरबीआई/2008-09/467ग्राआऋवि.एसएमइएण्डएनएफएस.बीसी.सं.102/06.04.01/2008-09 4 मई 2009 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय/महोदया माइक्रो और छोटे उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रदान करना माइक्रो और छोटे उद्यम (एमएसई) क्षेत्र द्वारा विशेषत: संभाव्य रूप से व्यवहार्य रुग्ण इकाइयों के संबंध में अनुभव की जा रही समस्याओं का पता लगाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ.के.सी.चक्रवर्ती,अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंज़्ााब नैशनल बैंक की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया था। 2. उक्त दल ने रिज़र्व
अप्रैल 24, 2009
बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 - प्रविष्टियों की सत्यापित प्रतिलिपियों/प्रिंट आउट की न्यायालयों में प्रस्तुति
आरबीआई/2008-09/457 ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं.100/07.38.03/2008-09 24 अप्रैल 2009 सभी राज्य सहकारी बैंक तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 - प्रविष्टियों की सत्यापित प्रतिलिपियों/प्रिंट आउट की न्यायालयों में प्रस्तुति महाराष्ट्र के एक सिविल जज़ के न्यायालय में सुनवाई के दौरान हाल ही के एक मामले में माननीय न्यायालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया है कि वह सभी बैंकों को निर्देश दे कि जब भी वे बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 के
आरबीआई/2008-09/457 ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं.100/07.38.03/2008-09 24 अप्रैल 2009 सभी राज्य सहकारी बैंक तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 - प्रविष्टियों की सत्यापित प्रतिलिपियों/प्रिंट आउट की न्यायालयों में प्रस्तुति महाराष्ट्र के एक सिविल जज़ के न्यायालय में सुनवाई के दौरान हाल ही के एक मामले में माननीय न्यायालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया है कि वह सभी बैंकों को निर्देश दे कि जब भी वे बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 के
अप्रैल 24, 2009
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में नाम शामिल करना /में से नाम हटाना-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरबीआई /2008-09/456 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. बीसी. सं.99/ 03.05.100/2008-09 24 अप्रैल 2009   सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक   प्रिय महोदय,   भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में नाम शामिल करना /में से नाम हटाना-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक   हम सूचित करते हैं कि दिनांक 18 मार्च 2009 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III धारा 4)में प्रकाशित दिनांक 27 जनवरी 2009 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. 7430/03.05.100/2008-09 द्वारा 8 समामेलित क्षेत्
आरबीआई /2008-09/456 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. बीसी. सं.99/ 03.05.100/2008-09 24 अप्रैल 2009   सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक   प्रिय महोदय,   भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में नाम शामिल करना /में से नाम हटाना-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक   हम सूचित करते हैं कि दिनांक 18 मार्च 2009 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III धारा 4)में प्रकाशित दिनांक 27 जनवरी 2009 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. 7430/03.05.100/2008-09 द्वारा 8 समामेलित क्षेत्
अप्रैल 21, 2009
बैंक की शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरबीआई/2008-09/443 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी. 98 / 03.05.28/2008-09 21 अप्रैल 2009 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक   प्रिय महोदय,   बैंक की शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक   वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा असामाजिक / आतंकवादी संगठनों द्वारा किए जा रहे विनाशकारी कृत्यों एवं बैंक चूंकि ऐसे घटकों के प्रहार्य लक्ष्य होते हैं इसलिए बैंक शाखाओं की सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा मानदंडों का पालन करना अनिवार्य हो गया है। 2. अत: बैं
आरबीआई/2008-09/443 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी. 98 / 03.05.28/2008-09 21 अप्रैल 2009 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक   प्रिय महोदय,   बैंक की शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक   वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा असामाजिक / आतंकवादी संगठनों द्वारा किए जा रहे विनाशकारी कृत्यों एवं बैंक चूंकि ऐसे घटकों के प्रहार्य लक्ष्य होते हैं इसलिए बैंक शाखाओं की सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा मानदंडों का पालन करना अनिवार्य हो गया है। 2. अत: बैं
अप्रैल 21, 2009
बैंक शाखाओंएटीएम को विकलांगताग्रस्त व्यक्तियो की पहुंच के अनुरूप बनाने की की पहुंच के अनुरूप बनाने की आवश्यकता
आरबीआइ/2008-09/441 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं.97/03.05.90-ए/2008-09  21 अप्रैल 2009 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय बैंक शाखाओं/एटीएम को विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों की पहुंच के अनुरूप बनाने की आवश्यकता हमें भारत सरकार सहित अन्य लोगों से इस संबंध में अनेक सुझाव प्राप्त हो रहे हैं कि बैंक शाखाओं और एटीएम में व्हील चेयर का उपयोग करनेवालों के लिए रैम्प की व्यवस्था करके तथा मशीन की ऊंचाई को व्हील चेयर की ऊंचाई के समान बनाकर विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों की पहुंच के लिए
आरबीआइ/2008-09/441 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं.97/03.05.90-ए/2008-09  21 अप्रैल 2009 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय बैंक शाखाओं/एटीएम को विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों की पहुंच के अनुरूप बनाने की आवश्यकता हमें भारत सरकार सहित अन्य लोगों से इस संबंध में अनेक सुझाव प्राप्त हो रहे हैं कि बैंक शाखाओं और एटीएम में व्हील चेयर का उपयोग करनेवालों के लिए रैम्प की व्यवस्था करके तथा मशीन की ऊंचाई को व्हील चेयर की ऊंचाई के समान बनाकर विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों की पहुंच के लिए

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