अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
आरबीआई/2020-21/63 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2020-21 05 नवंबर 2020 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(एसएफबी, आरआरबी, यूसीबी और एलएबी को छोड़कर)सभी पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति
आरबीआई/2020-21/63 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2020-21 05 नवंबर 2020 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(एसएफबी, आरआरबी, यूसीबी और एलएबी को छोड़कर)सभी पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय बाजार विनियमन विभाग) (केन्द्रीय कार्यालय) अधिसूचना मुम्बई, 23 अक्तूबर 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (डेरिवेटिव संविदाओं हेतु मार्जिन) विनियमावली, 2020 सं.फेमा.399/आरबी-2020.– विदेशी मुद्रा विनियमन प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित विनियमावली तैयार करता है ताकि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के विधिवत विकास और अनुरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके, यथा
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय बाजार विनियमन विभाग) (केन्द्रीय कार्यालय) अधिसूचना मुम्बई, 23 अक्तूबर 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (डेरिवेटिव संविदाओं हेतु मार्जिन) विनियमावली, 2020 सं.फेमा.399/आरबी-2020.– विदेशी मुद्रा विनियमन प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित विनियमावली तैयार करता है ताकि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के विधिवत विकास और अनुरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके, यथा
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 17, 2025