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नवंबर 05, 2020
बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार

आरबीआई/2020-21/63 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2020-21 05 नवंबर 2020 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/मुख्‍य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(एसएफबी, आरआरबी, यूसीबी और एलएबी को छोड़कर)सभी पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति

आरबीआई/2020-21/63 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2020-21 05 नवंबर 2020 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/मुख्‍य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(एसएफबी, आरआरबी, यूसीबी और एलएबी को छोड़कर)सभी पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति

नवंबर 02, 2020
बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकता
भारिबैं/2020-21/62 विवि.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 नवंबर 02, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय,बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकताकृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, उपर्युक्त परिपत्र के अनुच्छेद 4 का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि मौजूदा चालू और सीसी/ओडी खातों के संबंध में, परिपत्र जारी करने की ति
भारिबैं/2020-21/62 विवि.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 नवंबर 02, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय,बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकताकृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, उपर्युक्त परिपत्र के अनुच्छेद 4 का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि मौजूदा चालू और सीसी/ओडी खातों के संबंध में, परिपत्र जारी करने की ति
अक्‍तूबर 27, 2020
विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुग्रह भुगतान देने के लिए योजना (1.3.2020 से 31.8.2020)
भारिबैं/2020-21/61 विवि.सं.बीपी.बीसी.26/21.04.048/2020-21 अक्तूबर 26, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं    सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनी सहित) महोदय/ महोदया विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अ
भारिबैं/2020-21/61 विवि.सं.बीपी.बीसी.26/21.04.048/2020-21 अक्तूबर 26, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं    सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनी सहित) महोदय/ महोदया विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अ
अक्‍तूबर 23, 2020
विदेशी मुद्रा प्रबंध (डेरिवेटिव संविदाओं हेतु मार्जिन) विनियमावली, 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्‍तीय बाजार विनियमन विभाग) (केन्‍द्रीय कार्यालय) अधिसूचना मुम्‍बई, 23 अक्‍तूबर 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (डेरिवेटिव संविदाओं हेतु मार्जिन) विनियमावली, 2020 सं.फेमा.399/आरबी-2020.– विदेशी मुद्रा विनियमन प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक निम्‍नलिखित विनियमावली तैयार करता है ताकि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के विधिवत विकास और अनुरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके, यथा

भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्‍तीय बाजार विनियमन विभाग) (केन्‍द्रीय कार्यालय) अधिसूचना मुम्‍बई, 23 अक्‍तूबर 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (डेरिवेटिव संविदाओं हेतु मार्जिन) विनियमावली, 2020 सं.फेमा.399/आरबी-2020.– विदेशी मुद्रा विनियमन प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक निम्‍नलिखित विनियमावली तैयार करता है ताकि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के विधिवत विकास और अनुरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके, यथा

अक्‍तूबर 22, 2020
आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा
भारिबैं/2020-21/60 वि.वि.गै.बैं.वि.क(आ.वि.कं)कं.परि.सं.118/03.10.136/2020-21 22 अक्तूबर 2020 आवास वित्त कंपनियाँ महोदया/महोदय, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा कृपया बैंक की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2019-20/419, दिनांक 13 अगस्त, 2019 और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक डोमेन में रखे गए मसौदा नियामक ढांचे, दिनांक 17 जून, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें। प्राप्त सुझावों की जांच के आधार पर एचएफसी के लिए संशोधित नियामकीय ढांचा जारी कर
भारिबैं/2020-21/60 वि.वि.गै.बैं.वि.क(आ.वि.कं)कं.परि.सं.118/03.10.136/2020-21 22 अक्तूबर 2020 आवास वित्त कंपनियाँ महोदया/महोदय, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा कृपया बैंक की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2019-20/419, दिनांक 13 अगस्त, 2019 और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक डोमेन में रखे गए मसौदा नियामक ढांचे, दिनांक 17 जून, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें। प्राप्त सुझावों की जांच के आधार पर एचएफसी के लिए संशोधित नियामकीय ढांचा जारी कर
अक्‍तूबर 22, 2020
डिजिटल भुगतान लेनदेन - क्यूआर कोड संबंधी बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित बनाना
आरबीआई/2020-21/59 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.497/02.14.003/2020-21 22 अक्टूबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) महोदया / महोदय, डिजिटल भुगतान लेनदेन - क्यूआर कोड संबंधी बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित बनाना जैसा कि आपको विदित है कि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने और इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड को अपनाने के लिए उपायों सुझाने के लिए एक समिति (अध्यक्
आरबीआई/2020-21/59 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.497/02.14.003/2020-21 22 अक्टूबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) महोदया / महोदय, डिजिटल भुगतान लेनदेन - क्यूआर कोड संबंधी बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित बनाना जैसा कि आपको विदित है कि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने और इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड को अपनाने के लिए उपायों सुझाने के लिए एक समिति (अध्यक्
अक्‍तूबर 22, 2020
भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन की मान्यता के लिए फ्रेमवर्क
आरबीआई/2020-21/58 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.503/02.12.004/2020-21 22 अक्टूबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) महोदया / महोदय, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन की मान्यता के लिए फ्रेमवर्क उद्योग स्व-शासन उद्योग जगत में सुचारू संचालन और ईकोसिस्टम के विकास में मदद करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2019-21 में इसीलिए भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए एक
आरबीआई/2020-21/58 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.503/02.12.004/2020-21 22 अक्टूबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) महोदया / महोदय, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन की मान्यता के लिए फ्रेमवर्क उद्योग स्व-शासन उद्योग जगत में सुचारू संचालन और ईकोसिस्टम के विकास में मदद करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2019-21 में इसीलिए भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए एक
अक्‍तूबर 20, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
भारिबैं/2020-21/57 विवि.केंका.आरआरबी.सं.25/31.04.002/2020-21 अक्तूबर 20, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 19 अक्तूबर 2020 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 27 जुलाई 2020 की अधिसूचना सं.विवि.केंका.आरआरबी.सं.138/31.04.002/2020-21 और विवि.केंका.आरआरबी.सं.139/31.04.002/2020-21 के माध्यम से भारतीय रिज़र्
भारिबैं/2020-21/57 विवि.केंका.आरआरबी.सं.25/31.04.002/2020-21 अक्तूबर 20, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 19 अक्तूबर 2020 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 27 जुलाई 2020 की अधिसूचना सं.विवि.केंका.आरआरबी.सं.138/31.04.002/2020-21 और विवि.केंका.आरआरबी.सं.139/31.04.002/2020-21 के माध्यम से भारतीय रिज़र्
अक्‍तूबर 16, 2020
वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना
भारिबैं/2020-21/56 विवि.सं.बीपी.बीसी.24/08.12.015/2020-21 अक्तूबर 16, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना कृपया 9 अक्तूबर 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 6 का संदर्भ लें, जो वैयक्तिक आवास ऋण पर जोखिम भार को तर्कसंगत बनाने से संबंधित है। 2. दिनांक 7 जून 2017 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.72/08.12.015/2016-
भारिबैं/2020-21/56 विवि.सं.बीपी.बीसी.24/08.12.015/2020-21 अक्तूबर 16, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना कृपया 9 अक्तूबर 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 6 का संदर्भ लें, जो वैयक्तिक आवास ऋण पर जोखिम भार को तर्कसंगत बनाने से संबंधित है। 2. दिनांक 7 जून 2017 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.72/08.12.015/2016-
अक्‍तूबर 13, 2020
बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 31 (धारा 56 के साथ पठित) के तहत विवरणियां प्रस्तुत करना - समय का विस्तार
भारिबैं/2020-2021/55 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं. 4/12.05.001/2020-21 13 अक्तूबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया / महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 31 (धारा 56 के साथ पठित) के तहत विवरणियां प्रस्तुत करना - समय का विस्तार कृपया सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को जारी दिनांक 26 अगस्त 2020 के हमारे परिपत्र DoR.(PCB).BPD.Cir.No.2/12.05.001/20
भारिबैं/2020-2021/55 डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं. 4/12.05.001/2020-21 13 अक्तूबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया / महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 31 (धारा 56 के साथ पठित) के तहत विवरणियां प्रस्तुत करना - समय का विस्तार कृपया सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को जारी दिनांक 26 अगस्त 2020 के हमारे परिपत्र DoR.(PCB).BPD.Cir.No.2/12.05.001/20

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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