प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
सितंबर 09, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक, नाशिक, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
9 सितंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक, नाशिक, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए जनता के सूचनार्थ एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक, नाशिक, महाराष्ट्र को कतिपय निदेश जारी किए गए हैं कि सितंबर
9 सितंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक, नाशिक, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए जनता के सूचनार्थ एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक, नाशिक, महाराष्ट्र को कतिपय निदेश जारी किए गए हैं कि सितंबर
सितंबर 09, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री चैतन्य को-ऑपरेटिव बैंक लि., नादिया (पश्चिम बंगाल) पर मौद्रिक दंड लगाया
9 सितंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री चैतन्य को-ऑपरेटिव बैंक लि., नादिया (पश्चिम बंगाल) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री चैतन्य को-ऑपरेटिव बैंक लि., नादिया (पश्चिम बंगाल) पर लेखों और तुलन-पत्र का प्रकाशन/प्रस्तुतीकरण नहीं करने के लिए ₹ 50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगा
9 सितंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री चैतन्य को-ऑपरेटिव बैंक लि., नादिया (पश्चिम बंगाल) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री चैतन्य को-ऑपरेटिव बैंक लि., नादिया (पश्चिम बंगाल) पर लेखों और तुलन-पत्र का प्रकाशन/प्रस्तुतीकरण नहीं करने के लिए ₹ 50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगा
सितंबर 09, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर निदेश जारी किए
9 सितंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व
9 सितंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व
सितंबर 03, 2015
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर
03 सितंबर 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर को दिनांक 28 अगस्त 2014 के निदेश सं. शबैंवि.केंका.बीएसडी-।/डी-07/12.22.044/2014-15 के माध्यम से 30 अगस्त 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। तत्पश्चात इस निदेश की वैधता को दिनांक 05 फरवरी 2015 के निदेश द्वारा 1 मार्च 2015
03 सितंबर 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर को दिनांक 28 अगस्त 2014 के निदेश सं. शबैंवि.केंका.बीएसडी-।/डी-07/12.22.044/2014-15 के माध्यम से 30 अगस्त 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। तत्पश्चात इस निदेश की वैधता को दिनांक 05 फरवरी 2015 के निदेश द्वारा 1 मार्च 2015
अगस्त 28, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने “दि जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., खामगांव (बुलढाणा), महाराष्ट्र” पर जारी निदेश वापिस लिए
28 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “दि जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., खामगांव (बुलढाणा), महाराष्ट्र” पर जारी निदेश वापिस लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “दि जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., खामगांव (बुलढाणा), महाराष्ट्र” पर 12 सितंबर 2012 को जारी सर्व समावेशी निदेश वापिस लिए हैं। ये निदेश 26 अगस्त 2015 को समाप्त बैंकिंग कारोबार से लागू रहेंगे। ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियो
28 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “दि जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., खामगांव (बुलढाणा), महाराष्ट्र” पर जारी निदेश वापिस लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “दि जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., खामगांव (बुलढाणा), महाराष्ट्र” पर 12 सितंबर 2012 को जारी सर्व समावेशी निदेश वापिस लिए हैं। ये निदेश 26 अगस्त 2015 को समाप्त बैंकिंग कारोबार से लागू रहेंगे। ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियो
अगस्त 25, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लातूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., लातूर पर मौद्रिक दंड लगाया
25 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लातूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., लातूर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लातूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., लातूर पर ‘अपने ग्राहकों को जानिए’ के मानदंडों तथा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय
25 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लातूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., लातूर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लातूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., लातूर पर ‘अपने ग्राहकों को जानिए’ के मानदंडों तथा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय
अगस्त 24, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने खरगौन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, खरगौन पर मौद्रिक दंड लगाया
24 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने खरगौन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, खरगौन पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47-ए (1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए खरगौन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, खरगौन पर अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/धन-शोधन निवारण (एएमएल), समय पर समुचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण तथा दान देने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा
24 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने खरगौन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, खरगौन पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47-ए (1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए खरगौन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, खरगौन पर अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/धन-शोधन निवारण (एएमएल), समय पर समुचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण तथा दान देने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा
अगस्त 24, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृष्णा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भोपाल पर मौद्रिक दंड लगाया
24 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृष्णा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भोपाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47-ए (1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृष्णा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भोपाल पर अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/धन-शोधन निवारण (एएमएल) के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों/निदेशों का उल्लंघन करने
24 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृष्णा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भोपाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47-ए (1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृष्णा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भोपाल पर अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/धन-शोधन निवारण (एएमएल) के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों/निदेशों का उल्लंघन करने
अगस्त 21, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेश को बढ़ाया
21 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेश को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 20 अगस्त 2015 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.केंका.एआईडी/ डी-10/12.22.218/2015-16 के माध्यम से) रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को अगले छ: माह अर्थात 22 अगस्त 2015 से 21 फरवरी 2016 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। निदेश को मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जिसे
21 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेश को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 20 अगस्त 2015 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.केंका.एआईडी/ डी-10/12.22.218/2015-16 के माध्यम से) रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को अगले छ: माह अर्थात 22 अगस्त 2015 से 21 फरवरी 2016 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। निदेश को मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जिसे
अगस्त 20, 2015
रिजर्व बैंक समिति ने यूसीबी के लिए भावी पथ का सुझाव दिया
20 अगस्त 2015 रिजर्व बैंक समिति ने यूसीबी के लिए भावी पथ का सुझाव दिया भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर शहरी सहकारी बैंकों पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति (यूसीबी) (अध्यक्ष: श्री आर गांधी) की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। रिपोर्ट पर सुझाव और टिप्पणियां 18 सितंबर 2015 तक सहकारी बैंक विनियमन विभाग (डीसीबीआर), भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, गारमेंट हाउस, प्रथम तल, डॉ एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई - 400 018 (फैक्स नंबर 022-24974030) को प्रेषित या ईमेल द्वारा भेजी जा
20 अगस्त 2015 रिजर्व बैंक समिति ने यूसीबी के लिए भावी पथ का सुझाव दिया भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर शहरी सहकारी बैंकों पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति (यूसीबी) (अध्यक्ष: श्री आर गांधी) की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। रिपोर्ट पर सुझाव और टिप्पणियां 18 सितंबर 2015 तक सहकारी बैंक विनियमन विभाग (डीसीबीआर), भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, गारमेंट हाउस, प्रथम तल, डॉ एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई - 400 018 (फैक्स नंबर 022-24974030) को प्रेषित या ईमेल द्वारा भेजी जा
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 28, 2025