प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
सित॰ 24, 2012
दि तालोद नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, तालोद, जिला साबरकांठा (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया
24 सितंबर 2012 दि तालोद नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, तालोद, जिला साबरकांठा (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि तालोद नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, तालोद, जिला साबरकांठा (गुजरात) पर 25 मार्च 2011 के परिचालनात्मक अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए प्रकटन / शेयरधारकों को लाभांश के वितरण से सं
24 सितंबर 2012 दि तालोद नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, तालोद, जिला साबरकांठा (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि तालोद नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, तालोद, जिला साबरकांठा (गुजरात) पर 25 मार्च 2011 के परिचालनात्मक अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए प्रकटन / शेयरधारकों को लाभांश के वितरण से सं
सित॰ 20, 2012
दि दाहोद मर्केंटाईल को-ऑपरेटीव बैंक लि., जिला दाहोद पर दण्ड लगाया गया
20 सितंबर 2012 दि दाहोद मर्केंटाईल को-ऑपरेटीव बैंक लि., जिला दाहोद पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि दाहोद मर्केंटाईल को-ऑपरेटीव बैंक लि., जिला दाहोद, पर दान पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व
20 सितंबर 2012 दि दाहोद मर्केंटाईल को-ऑपरेटीव बैंक लि., जिला दाहोद पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि दाहोद मर्केंटाईल को-ऑपरेटीव बैंक लि., जिला दाहोद, पर दान पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व
सित॰ 18, 2012
दि राजलक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दण्ड लगाया गया
18 सितंबर 2012 दि राजलक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि राजलक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर, पर गैर-जमानती अग्रिमों, आरएआरसी मानदण्डों और ओबीसी प्रभारों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने क
18 सितंबर 2012 दि राजलक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि राजलक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर, पर गैर-जमानती अग्रिमों, आरएआरसी मानदण्डों और ओबीसी प्रभारों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने क
सित॰ 18, 2012
दि राजस्थान अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दण्ड लगाया गया
18 सितंबर 2012 दि राजस्थान अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि राजस्थान अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर, पर वैयक्तिक और समूह निवेश सीमा, आईएआरसी मानदण्डों और विण्डो ड्रेसिंग पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण
18 सितंबर 2012 दि राजस्थान अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि राजस्थान अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर, पर वैयक्तिक और समूह निवेश सीमा, आईएआरसी मानदण्डों और विण्डो ड्रेसिंग पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण
सित॰ 12, 2012
रिजर्व बैंक ने राजीव गाँधी सहकारी बैंक लि., लातूर (महाराष्ट्र) का लाइसेंस रद्द किया
12 सितंबर 2012 रिजर्व बैंक ने राजीव गाँधी सहकारी बैंक लि., लातूर (महाराष्ट्र) का लाइसेंस रद्द किया राजीव गाँधी सहकारी बैंक लि., लातूर, (महाराष्ट्र) (आगे बैंक कहा जाएगा) अपने वर्तमान एवं भविष्य के जमाकर्ताओं को भुगतान करने में असफल रह जाने की स्थिति में होने, बैंक के कार्यकलाप जमाकर्ताओं के हित के विपरीत हो जाने तथा बैंक की वित्तीय स्थिति के पुनरुज्जीवन के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को बैंकिंग कारोबार करने के लिए दिया गया लाइसेंस रद्द क
12 सितंबर 2012 रिजर्व बैंक ने राजीव गाँधी सहकारी बैंक लि., लातूर (महाराष्ट्र) का लाइसेंस रद्द किया राजीव गाँधी सहकारी बैंक लि., लातूर, (महाराष्ट्र) (आगे बैंक कहा जाएगा) अपने वर्तमान एवं भविष्य के जमाकर्ताओं को भुगतान करने में असफल रह जाने की स्थिति में होने, बैंक के कार्यकलाप जमाकर्ताओं के हित के विपरीत हो जाने तथा बैंक की वित्तीय स्थिति के पुनरुज्जीवन के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को बैंकिंग कारोबार करने के लिए दिया गया लाइसेंस रद्द क
अग॰ 14, 2012
रुपी को-ऑपरेटीव बैंक लि., पुणे (महाराष्ट्र) पर दण्ड लगाया गया
14 अगस्त 2012 रुपी को-ऑपरेटीव बैंक लि., पुणे (महाराष्ट्र) पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए रुपी को-ऑपरेटीव बैंक लि., पुणे (महाराष्ट्र), पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। 31 मार्च 2012 की बैंक क
14 अगस्त 2012 रुपी को-ऑपरेटीव बैंक लि., पुणे (महाराष्ट्र) पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए रुपी को-ऑपरेटीव बैंक लि., पुणे (महाराष्ट्र), पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। 31 मार्च 2012 की बैंक क
अग॰ 10, 2012
दि भारत को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूर, कर्नाटक पर दण्ड लगाया गया
10 अगस्त 2012 दि भारत को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूर, कर्नाटक पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि भारत को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूर, कर्नाटक, पर ₹5.00 लाख (पाच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक द्वारा अपने निदेशकों, उनके रिश्तेदार तथा उनके कंपनी जिसमें निदेशक का हित निह
10 अगस्त 2012 दि भारत को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूर, कर्नाटक पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि भारत को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूर, कर्नाटक, पर ₹5.00 लाख (पाच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक द्वारा अपने निदेशकों, उनके रिश्तेदार तथा उनके कंपनी जिसमें निदेशक का हित निह
अग॰ 10, 2012
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दि अर्जुन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि . , सोलापुर, महाराष्ट्र
10 अगस्त 2012 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दि अर्जुन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि . , सोलापुर, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एत्दद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्जुन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि .
10 अगस्त 2012 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दि अर्जुन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि . , सोलापुर, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एत्दद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्जुन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि .
अग॰ 10, 2012
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दि कोकण प्रांत सहकारी बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र
10 अगस्त 2012 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दि कोकण प्रांत सहकारी बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एत्दद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोकण प्रांत सहकारी बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र को क
10 अगस्त 2012 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दि कोकण प्रांत सहकारी बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एत्दद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोकण प्रांत सहकारी बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र को क
अग॰ 10, 2012
दि म्युनिसिपल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर संशोधित निर्देश
10 अगस्त 2012 दि म्युनिसिपल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर संशोधित निर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए 01 फरवरी 2012 के अपने निर्देश यूबीडी.सीओ.बीएसडी II सं./डी-70/12.21.114/2011-12 के अनुसार दि म्युनिसिपल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर लगाए गए निर्देशों की अवधि जो 14 अगस्त 2012 को समाप्त हो रही है उसे अब
10 अगस्त 2012 दि म्युनिसिपल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर संशोधित निर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए 01 फरवरी 2012 के अपने निर्देश यूबीडी.सीओ.बीएसडी II सं./डी-70/12.21.114/2011-12 के अनुसार दि म्युनिसिपल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर लगाए गए निर्देशों की अवधि जो 14 अगस्त 2012 को समाप्त हो रही है उसे अब
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