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जून 10, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (ए) के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान – निदेश की वैधता को बढ़ाया जाना
10 जून 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (ए) के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान – निदेश की वैधता को बढ़ाया जाना सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से छह महीनों की अवधि के लिए 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से सर्व समावेशी निदेश के अंतर्गत रखा गया था जो समीक्षाधीन था। निदेश की वैधता को पिछली बार दिनांक 07 मार्च 2022 के निदेशानुसार
10 जून 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (ए) के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान – निदेश की वैधता को बढ़ाया जाना सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से छह महीनों की अवधि के लिए 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से सर्व समावेशी निदेश के अंतर्गत रखा गया था जो समीक्षाधीन था। निदेश की वैधता को पिछली बार दिनांक 07 मार्च 2022 के निदेशानुसार
जून 09, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाना
9 जून 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किया था, जि
9 जून 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किया था, जि
जून 08, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने “दि मुदोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला- बागलकोट, कर्नाटक” के लाइसेंस को रद्द किया
8 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “दि मुदोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला- बागलकोट, कर्नाटक” के लाइसेंस को रद्द किया आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 3 जून 2022 के आदेश द्वारा “दि मुदोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला- बागलकोट, कर्नाटक” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 8 जून 2022 को कारोबार की समाप्ति के पश्‍चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन कर
8 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “दि मुदोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला- बागलकोट, कर्नाटक” के लाइसेंस को रद्द किया आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 3 जून 2022 के आदेश द्वारा “दि मुदोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला- बागलकोट, कर्नाटक” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 8 जून 2022 को कारोबार की समाप्ति के पश्‍चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन कर
जून 06, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर- अवधि बढ़ाना
06 जून 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर- अवधि बढ़ाना नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 06 दिसंबर, 2021 के निदेश सं. DoS.CO.SUCBs-West/S2399/12.22.159/2021-22 के माध्‍यम से 06 दिसंबर 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता का समय 06 जून 2022 तक था। 2. जन सा
06 जून 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर- अवधि बढ़ाना नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 06 दिसंबर, 2021 के निदेश सं. DoS.CO.SUCBs-West/S2399/12.22.159/2021-22 के माध्‍यम से 06 दिसंबर 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता का समय 06 जून 2022 तक था। 2. जन सा
मई 31, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सतारा
31 मई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सतारा जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मई 2022 के निदेश संदर्भ सं. सीओ.डीओएस.डीएसडी.सं.एस101
31 मई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सतारा जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मई 2022 के निदेश संदर्भ सं. सीओ.डीओएस.डीएसडी.सं.एस101
मई 27, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
27 मई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्‍यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और अंतिम बार वैधता का समय 31 मई 2022 तक बढ़ाया था। 2.
27 मई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्‍यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और अंतिम बार वैधता का समय 31 मई 2022 तक बढ़ाया था। 2.
मई 27, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
27 मई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्‍यम से मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार वैधता का समय 31 मई 2022 तक बढ़ाया था।
27 मई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्‍यम से मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार वैधता का समय 31 मई 2022 तक बढ़ाया था।
मई 25, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना
25 मई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में, दि मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा, महाराष्ट्र को, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 24 नवंबर 2021 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। ये निदेश 25 म
25 मई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में, दि मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा, महाराष्ट्र को, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 24 नवंबर 2021 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। ये निदेश 25 म
मई 24, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
24 मई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से 25 जून 2019 को कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया था और अंतिम बार इस
24 मई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से 25 जून 2019 को कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया था और अंतिम बार इस
मई 24, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – गढ़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुना, मध्य प्रदेश. – अवधि बढ़ाना
24 मई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – गढ़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुना, मध्य प्रदेश. – अवधि बढ़ाना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में गढ़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुना, मध्य प्रदेश को दिनांक 24 फरवरी 2021 को कारोबार समाप्ति से निदेश जारी किए थे। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गय
24 मई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – गढ़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुना, मध्य प्रदेश. – अवधि बढ़ाना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में गढ़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुना, मध्य प्रदेश को दिनांक 24 फरवरी 2021 को कारोबार समाप्ति से निदेश जारी किए थे। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गय

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 16, 2024

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