प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
नवंबर 22, 2021
पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड: आरबीआई ने समामेलन की मसौदा योजना की घोषणा की
22 नवंबर 2021 पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड: आरबीआई ने समामेलन की मसौदा योजना की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (यूएसएफबी), जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में निगमित एक बैंकिंग कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है, के साथ समामेलन की एक मसौदा योजना सार्वजनिक डोमेन में रखी है। यूएसएफ़बी ने 1 नवंबर 2021 से परिचालन शुरू कर दिया है। पीएमसी बैंक लिमिटेड, मुंब
22 नवंबर 2021 पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड: आरबीआई ने समामेलन की मसौदा योजना की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (यूएसएफबी), जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में निगमित एक बैंकिंग कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है, के साथ समामेलन की एक मसौदा योजना सार्वजनिक डोमेन में रखी है। यूएसएफ़बी ने 1 नवंबर 2021 से परिचालन शुरू कर दिया है। पीएमसी बैंक लिमिटेड, मुंब
नवंबर 22, 2021
विभिन्न सहकारी समितियों को उनके नामों में “बैंक” शब्द का प्रयोग करने के विरुद्ध आगाह किया जाना
22 नवंबर 2021 विभिन्न सहकारी समितियों को उनके नामों में “बैंक” शब्द का प्रयोग करने के विरुद्ध आगाह किया जाना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम, 1949) को बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम 39) द्वारा संशोधित किया गया था, जो 29 सितंबर 2020 को लागू हुआ। तदनुसार, सहकारी समितियां बीआर अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत या भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई अनुमति के अलावा उनके नामों में "बैंक", "बैंकर" या "बैंकिंग" शब्दों का उपयोग नही
22 नवंबर 2021 विभिन्न सहकारी समितियों को उनके नामों में “बैंक” शब्द का प्रयोग करने के विरुद्ध आगाह किया जाना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम, 1949) को बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम 39) द्वारा संशोधित किया गया था, जो 29 सितंबर 2020 को लागू हुआ। तदनुसार, सहकारी समितियां बीआर अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत या भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई अनुमति के अलावा उनके नामों में "बैंक", "बैंकर" या "बैंकिंग" शब्दों का उपयोग नही
नवंबर 16, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुराधा शहरी सहकारी बैंक लि., चिखली जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
16 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुराधा शहरी सहकारी बैंक लि., चिखली जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 16 नवंबर 2021 के एक आदेश द्वारा, अनुराधा शहरी सहकारी बैंक लि., चिखली जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र (बैंक) पर निदेशक मंडल और एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक संबंधी रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹1 लाख (केवल एक लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंकक
16 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुराधा शहरी सहकारी बैंक लि., चिखली जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 16 नवंबर 2021 के एक आदेश द्वारा, अनुराधा शहरी सहकारी बैंक लि., चिखली जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र (बैंक) पर निदेशक मंडल और एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक संबंधी रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹1 लाख (केवल एक लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंकक
नवंबर 16, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, दुर्ग, छत्तीसगढ़ पर मौद्रिक दंड लगाया
16 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, दुर्ग, छत्तीसगढ़ पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 16 नवंबर 2021 के एक आदेश द्वारा, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, दुर्ग, छत्तीसगढ़ (बैंक) पर शहरी सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹2 लाख (केवल दो लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैं
16 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, दुर्ग, छत्तीसगढ़ पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 16 नवंबर 2021 के एक आदेश द्वारा, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, दुर्ग, छत्तीसगढ़ (बैंक) पर शहरी सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹2 लाख (केवल दो लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैं
नवंबर 12, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर
12 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 12 नवंबर 2021 के निदेश DoS.Co.UCBs-West/S1910/12.07.
12 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 12 नवंबर 2021 के निदेश DoS.Co.UCBs-West/S1910/12.07.
नवंबर 10, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
10 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में इंडिपेंडन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 09 फरवरी 2021 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे
10 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में इंडिपेंडन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 09 फरवरी 2021 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे
नवंबर 08, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना
08 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, द्वारा मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे दिनांक 5 अगस्त
08 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, द्वारा मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे दिनांक 5 अगस्त
नवंबर 08, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यवतमाल, महाराष्ट्र
08 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यवतमाल, महाराष्ट्र जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 08 नवंबर 2021 के निदेश संदर्भ संख्या NGP.DOS.SSM-2 No.S-
08 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यवतमाल, महाराष्ट्र जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 08 नवंबर 2021 के निदेश संदर्भ संख्या NGP.DOS.SSM-2 No.S-
नवंबर 03, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि बढ़ाना - सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र
03 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि बढ़ाना - सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 3 फरवरी 2021 के निदेश सं.DOS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 के माध्यम से 3 फरवरी 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेशों की वैधता को बाद में
03 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि बढ़ाना - सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 3 फरवरी 2021 के निदेश सं.DOS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 के माध्यम से 3 फरवरी 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेशों की वैधता को बाद में
नवंबर 01, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
01 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना दी कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 31 अक्तू
01 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना दी कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 31 अक्तू
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