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फ़रवरी 03, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया
3 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 2 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "मास्टर परिपत्र- अग्रिमों का प्रबंधन- यूसीबी” और “मास्टर परिपत्र- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले-यूसीबी” में निहित कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ₹55 लाख (पचपन लाख रुपये मात्र
3 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 2 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "मास्टर परिपत्र- अग्रिमों का प्रबंधन- यूसीबी” और “मास्टर परिपत्र- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले-यूसीबी” में निहित कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ₹55 लाख (पचपन लाख रुपये मात्र
फ़रवरी 03, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कल्पवृक्ष को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिक्कन्याकनहल्ली, तुमकुरु जिला (कर्नाटक) पर मौद्रिक दंड लगाया
3 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कल्पवृक्ष को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिक्कन्याकनहल्ली, तुमकुरु जिला (कर्नाटक) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 2 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा दि कल्पवृक्ष को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "निदेशक मंडल-यूसीबी पर मास्टर परिपत्र" में निहित कुछ निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की
3 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कल्पवृक्ष को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिक्कन्याकनहल्ली, तुमकुरु जिला (कर्नाटक) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 2 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा दि कल्पवृक्ष को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "निदेशक मंडल-यूसीबी पर मास्टर परिपत्र" में निहित कुछ निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की
फ़रवरी 02, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोननगर समबाया बैंक लिमिटेड और संतरागाछी सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
2 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोननगर समबाया बैंक लिमिटेड और संतरागाछी सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 29 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा निम्नलिखित सहकारी बैंकों पर रिज़र्व बैंक द्वारा “एक्सपोजर मानदंडों और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध- यूसीबी” पर जारी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम संख्या बैंक का नाम जुर्माना राशि (₹ लाख में) 1 कोननगर समबाया बैंक लिमिटेड, हुगली (पश्चिम बंगाल) 2.00 2 संतरागाछी सह
2 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोननगर समबाया बैंक लिमिटेड और संतरागाछी सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 29 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा निम्नलिखित सहकारी बैंकों पर रिज़र्व बैंक द्वारा “एक्सपोजर मानदंडों और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध- यूसीबी” पर जारी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम संख्या बैंक का नाम जुर्माना राशि (₹ लाख में) 1 कोननगर समबाया बैंक लिमिटेड, हुगली (पश्चिम बंगाल) 2.00 2 संतरागाछी सह
जनवरी 30, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दी कपोल को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
30 जनवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दी कपोल को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी कपोल को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-9/12.22.111/2016-17 के माध्‍यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसे 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया था । 2. जन साधारण
30 जनवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दी कपोल को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी कपोल को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-9/12.22.111/2016-17 के माध्‍यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसे 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया था । 2. जन साधारण
जनवरी 29, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया
29 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 28 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। तदनुसार, उक्त बैंक 29 जनवरी 2021 के कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित नहीं करेगा। सहकारी आयुक्त एवं सहकारी समितियों, महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक को ब
29 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 28 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। तदनुसार, उक्त बैंक 29 जनवरी 2021 के कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित नहीं करेगा। सहकारी आयुक्त एवं सहकारी समितियों, महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक को ब
जनवरी 19, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के साथ पठित धारा 56 के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार
19 जनवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के साथ पठित धारा 56 के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल को 18 जुलाई 2018 के कारोब
19 जनवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के साथ पठित धारा 56 के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल को 18 जुलाई 2018 के कारोब
जनवरी 15, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार
15 जनवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 को कारोबार की समा
15 जनवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 को कारोबार की समा
जनवरी 15, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
15 जनवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी सिटी को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्‍यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसे 16 जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया था । 2. जन साधा
15 जनवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी सिटी को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्‍यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसे 16 जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया था । 2. जन साधा
जनवरी 13, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मांडवी मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मांडवी, जि. कच्छ (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
13 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मांडवी मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मांडवी,जि. कच्छ (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशक, रिश्तेदार तथा फर्म/ प्रतिष्ठानों जिसमें उनकी रुचि हो, को ऋण अग्रिम’ और ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियों को रखना’ संबंधी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर दि मांडवी मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मांडवी, जि. कच्छ (गुजरात) (बैंक) पर दिनांक 13
13 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मांडवी मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मांडवी,जि. कच्छ (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशक, रिश्तेदार तथा फर्म/ प्रतिष्ठानों जिसमें उनकी रुचि हो, को ऋण अग्रिम’ और ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियों को रखना’ संबंधी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर दि मांडवी मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मांडवी, जि. कच्छ (गुजरात) (बैंक) पर दिनांक 13
जनवरी 13, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवि को-ऑपरेटिव बैंक लि., बड़ौदा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
13 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवि को-ऑपरेटिव बैंक लि., बड़ौदा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशक, रिश्तेदार तथा फर्म/ प्रतिष्ठानों जिसमें उनकी रुचि हो, को ऋण अग्रिम’ संबंधी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर, अलवि को-ऑपरेटिव बैंक लि., बड़ौदा (गुजरात) (दि बैंक) पर दिनांक 13 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा ₹0.50 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह मौद्रिक दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में ब
13 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवि को-ऑपरेटिव बैंक लि., बड़ौदा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशक, रिश्तेदार तथा फर्म/ प्रतिष्ठानों जिसमें उनकी रुचि हो, को ऋण अग्रिम’ संबंधी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर, अलवि को-ऑपरेटिव बैंक लि., बड़ौदा (गुजरात) (दि बैंक) पर दिनांक 13 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा ₹0.50 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह मौद्रिक दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में ब

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