अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
मार्च 15, 2012
भुगतान प्रणालियों के लिए एक्सेस मानदंड- विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणालियां संचालित करने वाले समाशोधन गृहों की सदस्यता
आरबीआई/2011-12/448भुनिप्रवि(केंका) सीएचडी.सं. 1691 / 03.01.14 /2011-2012 15 मार्च 2012 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अनुसूचित सहकारी बैंक/एनईएफटी और आरटीजीएस में भागीदार बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय महोदय/महोदया भुगतान प्रणालियों के लिए एक्सेस मानदंड- विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणालियां संचालित करने वाले समाशोधन गृहों की सदस्यता कृपया उपर्युक्त विषय पर हमारे 21 सितंबर 2011 के प
आरबीआई/2011-12/448भुनिप्रवि(केंका) सीएचडी.सं. 1691 / 03.01.14 /2011-2012 15 मार्च 2012 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अनुसूचित सहकारी बैंक/एनईएफटी और आरटीजीएस में भागीदार बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय महोदय/महोदया भुगतान प्रणालियों के लिए एक्सेस मानदंड- विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणालियां संचालित करने वाले समाशोधन गृहों की सदस्यता कृपया उपर्युक्त विषय पर हमारे 21 सितंबर 2011 के प
मार्च 14, 2012
धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक
आरबीआई/2011-12/444 बैंपविवि.एएमएल.सं.13738/14.01.001/2011-12 14 मार्च, 2012 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ स्थानीय क्षेत्र बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 12 जनवरी, 2012 का हमारा पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं. 10461/14.0
आरबीआई/2011-12/444 बैंपविवि.एएमएल.सं.13738/14.01.001/2011-12 14 मार्च, 2012 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ स्थानीय क्षेत्र बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 12 जनवरी, 2012 का हमारा पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं. 10461/14.0
मार्च 14, 2012
Implementation of UNSCR 1929 (2010) on Non-proliferation -Government of India Order of November 04, 2011
RBI/2011-12/442 DNBS(PD).CC. No 258/03.10.42/2011-12 March 14 , 2012 All Non Banking Financial Companies / Residuary Non Banking Companies Dear Sir, Implementation of UNSCR 1929 (2010) on Non-proliferation –Government of India Order of November 04, 2011 Please find enclosed a copy of Ministry of External Affairs Order dated November 4, 2011 published in the Gazette of India on implementation of United Nations Security Council Resolution 1929 (2010). 2. Utmost care sho
RBI/2011-12/442 DNBS(PD).CC. No 258/03.10.42/2011-12 March 14 , 2012 All Non Banking Financial Companies / Residuary Non Banking Companies Dear Sir, Implementation of UNSCR 1929 (2010) on Non-proliferation –Government of India Order of November 04, 2011 Please find enclosed a copy of Ministry of External Affairs Order dated November 4, 2011 published in the Gazette of India on implementation of United Nations Security Council Resolution 1929 (2010). 2. Utmost care sho
मार्च 14, 2012
धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक
भारिबैं/2011-12/443 गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:257/03.10.42/2011-12 14 मार्च 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां /अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक कृपया कुछ क्षेत्रं में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिम पर 15 सितम्बर 2011 तथा 22 सितम्बर 2011 का क्रमश: डीएनबीएस(पीडी)सीसी सं: 242/03.10.42/2011-12 तथा डीएनबीएस (पीडी)सीसी सं: 244/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। 2. वि
भारिबैं/2011-12/443 गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:257/03.10.42/2011-12 14 मार्च 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां /अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक कृपया कुछ क्षेत्रं में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिम पर 15 सितम्बर 2011 तथा 22 सितम्बर 2011 का क्रमश: डीएनबीएस(पीडी)सीसी सं: 242/03.10.42/2011-12 तथा डीएनबीएस (पीडी)सीसी सं: 244/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। 2. वि
मार्च 14, 2012
यूएपीए , 1967 की धारा 51-ए काकार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना
आरबीआई/2011-12/441बैंपविवि. एएमएल सं.13747/14.06.001/2011-12 14 मार्च 2012 अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय, यूएपीए , 1967 की धारा 51-ए काकार्यान्वयनसंयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया 9 मार्च 2012 का हमारा परिपत्र पत्र बैंपविवि.एएमएल. सं.13481 /14.06.
आरबीआई/2011-12/441बैंपविवि. एएमएल सं.13747/14.06.001/2011-12 14 मार्च 2012 अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय, यूएपीए , 1967 की धारा 51-ए काकार्यान्वयनसंयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया 9 मार्च 2012 का हमारा परिपत्र पत्र बैंपविवि.एएमएल. सं.13481 /14.06.
मार्च 12, 2012
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) -आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना
आरबीआई/2011-12/438ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.आरआरबी.बीसी.सं.65 / 03.05.33/2011-12 12 मार्च 2012 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक /क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) -आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 25 जनवरी 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी. आरआरबी. बीसी. सं. 56/07.02.01/2011-12 देखें। 2. जैसा कि रिजर्व बैंक की दिनांक 9 मार्च 2012 की प्रेस प्रकाशनी 2011-2012/1441 में उल्लेख किया
आरबीआई/2011-12/438ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.आरआरबी.बीसी.सं.65 / 03.05.33/2011-12 12 मार्च 2012 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक /क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) -आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 25 जनवरी 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी. आरआरबी. बीसी. सं. 56/07.02.01/2011-12 देखें। 2. जैसा कि रिजर्व बैंक की दिनांक 9 मार्च 2012 की प्रेस प्रकाशनी 2011-2012/1441 में उल्लेख किया
मार्च 12, 2012
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना
भारिबैं/2011-12/437ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएलसं.8993/07.02.12/2011-12 12 मार्च 2012 अध्यक्ष / कार्यपालक अधिकारीसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) / राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया दिनांक 27 फरवरी 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. आरसीबी. एएमएल. सं. 8566/03.05.28(ए)/2011-12 देखें
भारिबैं/2011-12/437ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएलसं.8993/07.02.12/2011-12 12 मार्च 2012 अध्यक्ष / कार्यपालक अधिकारीसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) / राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया दिनांक 27 फरवरी 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. आरसीबी. एएमएल. सं. 8566/03.05.28(ए)/2011-12 देखें
मार्च 09, 2012
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर ) बनाये रखना
आरबीआई/2011-12/434 संदर्भ : बैंपविवि. सं. आरईटी बीसी. 86 /12.01.001/2011-12 09 मार्च 2012 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर ) बनाये रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 24 जनवरी 2012 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 74/12.01.001/2011-12 देखें। 2. जैसा कि रिजर्व बैंक की दिनांक 9 मार्च 2012 की प्रेस प्रकाशनी 2011-2012/1441 में उल्लेख कि
आरबीआई/2011-12/434 संदर्भ : बैंपविवि. सं. आरईटी बीसी. 86 /12.01.001/2011-12 09 मार्च 2012 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर ) बनाये रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 24 जनवरी 2012 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 74/12.01.001/2011-12 देखें। 2. जैसा कि रिजर्व बैंक की दिनांक 9 मार्च 2012 की प्रेस प्रकाशनी 2011-2012/1441 में उल्लेख कि
मार्च 09, 2012
यूएपीए , 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना
भारिबैं/2011-12/436 बैंपविवि. एएमएल सं.13481/14.06.001/2011-12 9 मार्च 2012 अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय, यूएपीए , 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया 24 फरवरी 2012 का हमारा परिपत्
भारिबैं/2011-12/436 बैंपविवि. एएमएल सं.13481/14.06.001/2011-12 9 मार्च 2012 अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय, यूएपीए , 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया 24 फरवरी 2012 का हमारा परिपत्
मार्च 05, 2012
"पंजीकरण प्रमाणपत्र" प्रदान करना - ऋण संबंधी सूचना प्रदान करने का कारोबार जारी रखने के लिए - क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड
आरबीआई/2011-12/429 बैंपविवि. सं. सीआईडी. बीसी. 84/20.16.042/2011-12 5 मार्च 2012 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय, "पंजीकरण प्रमाणपत्र" प्रदान करना - ऋण संबंधी सूचना प्रदान करने का कारोबार जारी रखने के लिए - क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड हम सूचित करते हैं कि हमने क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सिबिल) को ऋण संबंधी सूचन
आरबीआई/2011-12/429 बैंपविवि. सं. सीआईडी. बीसी. 84/20.16.042/2011-12 5 मार्च 2012 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय, "पंजीकरण प्रमाणपत्र" प्रदान करना - ऋण संबंधी सूचना प्रदान करने का कारोबार जारी रखने के लिए - क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड हम सूचित करते हैं कि हमने क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सिबिल) को ऋण संबंधी सूचन
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 06, 2024