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सितंबर 29, 2020
बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा
भारिबैं/2020-21/42 विवि.बीपी.बीसी.सं.15/21.06.201/2020-21 सितंबर 29, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) महोदय/ महोदया बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा कृपया ‘बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा’ पर दिनांक 27 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.45/21.06.201/2019-20 देखें। 2. कोविड-19 के कारण निरंतर जारी दबाव को देखते हुए, पूंजी संरक्षण बफ
भारिबैं/2020-21/42 विवि.बीपी.बीसी.सं.15/21.06.201/2020-21 सितंबर 29, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) महोदय/ महोदया बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा कृपया ‘बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा’ पर दिनांक 27 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.45/21.06.201/2019-20 देखें। 2. कोविड-19 के कारण निरंतर जारी दबाव को देखते हुए, पूंजी संरक्षण बफ
सितंबर 14, 2020
बैंक में आय निर्धारण का स्वचलीकरण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण प्रक्रिया
भारिबैं/2020-21/37 संदर्भ सं. प.वि.के.का.पीपीजी/सेक.03/11.01.005/2020-21 14 सितंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) और सभी लघु वित्त बैंक महोदया / महोदय बैंक में आय निर्धारण का स्वचलीकरण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण प्रक्रिया हम अपने, 04 अगस्त, 2011 के परिपत्र DBS.CO.PPD.No.1950/11.01.005/2011-12 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे, अन्य बातों के साथ-साथ, अनर्
भारिबैं/2020-21/37 संदर्भ सं. प.वि.के.का.पीपीजी/सेक.03/11.01.005/2020-21 14 सितंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) और सभी लघु वित्त बैंक महोदया / महोदय बैंक में आय निर्धारण का स्वचलीकरण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण प्रक्रिया हम अपने, 04 अगस्त, 2011 के परिपत्र DBS.CO.PPD.No.1950/11.01.005/2011-12 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे, अन्य बातों के साथ-साथ, अनर्
सितंबर 11, 2020
बैंकों में अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका
भारिबैं/2020-21/35 संदर्भ सं.प.वि./के.का/पीपीजी./एसईसी.02/11.01.005/2020-21 11 सितम्बर, 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी. को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र के बैंक और सभी लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक महोदया/महोदय, बैंकों में अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका कृपया, अनुपालन कार्यों पर दिशानिर्देशों के संबंध में 20 अप्रैल 2007 के हमारे परिपत्र संख्या DBS.CO.PP.BC.6/11.01.005/2006-07 और 04 मा
भारिबैं/2020-21/35 संदर्भ सं.प.वि./के.का/पीपीजी./एसईसी.02/11.01.005/2020-21 11 सितम्बर, 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी. को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र के बैंक और सभी लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक महोदया/महोदय, बैंकों में अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका कृपया, अनुपालन कार्यों पर दिशानिर्देशों के संबंध में 20 अप्रैल 2007 के हमारे परिपत्र संख्या DBS.CO.PP.BC.6/11.01.005/2006-07 और 04 मा
सितंबर 11, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना-11 प्रविष्टियों में संशोधन (10 व्यक्ति एवं एक संस्था और ग्रूप में प्रविष्टि)
भा.रि.बैं./2020-21/36बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं 14/14.06.001/2020-21 11 सितंबर 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना-11 प्रविष्टियों में संशोधन (10 व्यक्ति एवं एक संस्था और ग्रूप में प्रविष्टि) कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियम
भा.रि.बैं./2020-21/36बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं 14/14.06.001/2020-21 11 सितंबर 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना-11 प्रविष्टियों में संशोधन (10 व्यक्ति एवं एक संस्था और ग्रूप में प्रविष्टि) कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियम
सितंबर 07, 2020
कोविड -19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय मापदंड
भारिबैं/2020-21/34 विवि.सं.बीपी.बीसी/13/21.04.048/2020-21 7 सितंबर 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड -19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय मापदंड कृपया 6 अगस्त 2020 को जारी परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.3/21.048/20
भारिबैं/2020-21/34 विवि.सं.बीपी.बीसी/13/21.04.048/2020-21 7 सितंबर 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड -19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय मापदंड कृपया 6 अगस्त 2020 को जारी परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.3/21.048/20
सितंबर 05, 2020
लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) – समीक्षा
भारिबैं/2020-21/33 संदर्भ.सं.पि.वि.के.का.पीपीजी./एसईसी.01/11.01.005/2020-21 05 सितंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक, महोदया/महोदय, लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) – समीक्षा कृपया लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) के संशोधन पर आरबीआई के परिपत्र संख्या DBS.CO.PP.BC.11/11.01.005/2001-2002 दिनांक 17 अप्रैल, 2002 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. बैं
भारिबैं/2020-21/33 संदर्भ.सं.पि.वि.के.का.पीपीजी./एसईसी.01/11.01.005/2020-21 05 सितंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक, महोदया/महोदय, लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) – समीक्षा कृपया लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) के संशोधन पर आरबीआई के परिपत्र संख्या DBS.CO.PP.BC.11/11.01.005/2001-2002 दिनांक 17 अप्रैल, 2002 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. बैं
सितंबर 03, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को हटाना
भा.रि.बैं/2020-21/30 विवि.सं.आरईटी.बीसी.10/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 18 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.आइबीडी.सं.99/23.13.138/2020-21 के द्वारा हटाया गया है। भवदीय (सुधा
भा.रि.बैं/2020-21/30 विवि.सं.आरईटी.बीसी.10/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 18 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.आइबीडी.सं.99/23.13.138/2020-21 के द्वारा हटाया गया है। भवदीय (सुधा
सितंबर 03, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “आदित्य बिड़ला आईडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” की समाप्ति
भा.रि.बैं./2020-21/32विवि.सं.आरईटी.बीसी.12/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “आदित्य बिड़ला आईडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.एनबीडी.सं.144/16.03.007/2020-21 जो 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 क
भा.रि.बैं./2020-21/32विवि.सं.आरईटी.बीसी.12/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “आदित्य बिड़ला आईडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.एनबीडी.सं.144/16.03.007/2020-21 जो 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 क
सितंबर 03, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” की समाप्ति
भा.रि.बैं./2020-21/31 विवि.सं.आरईटी.बीसी.11/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 18 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.आईबीडी.सं.100/23.13.138/2020-21 जो 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के अंतर्
भा.रि.बैं./2020-21/31 विवि.सं.आरईटी.बीसी.11/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 18 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.आईबीडी.सं.100/23.13.138/2020-21 जो 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के अंतर्
सितंबर 01, 2020
एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता (संशोधित)
भारिबैं/2020-21/29विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 1 सितंबर, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता (संशोधित) कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 10 दिसंबर 2015 के बैविवि.सं.बीपी.बीसी.65/21.04.141/2015-16 और दिनांक 4 अक्तूबर 2017 के बैविवि.सं.आरईटी.बीसी.90/12.02.001/2017-18 के साथ पठित दिनांक 1 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र बैविवि.सं.बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 का संदर्भ लें। 2. वर्तमान में, बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्ग
भारिबैं/2020-21/29विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 1 सितंबर, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता (संशोधित) कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 10 दिसंबर 2015 के बैविवि.सं.बीपी.बीसी.65/21.04.141/2015-16 और दिनांक 4 अक्तूबर 2017 के बैविवि.सं.आरईटी.बीसी.90/12.02.001/2017-18 के साथ पठित दिनांक 1 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र बैविवि.सं.बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 का संदर्भ लें। 2. वर्तमान में, बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्ग

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 03, 2024

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