अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
नवंबर 04, 2019
पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/महत्त्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश
भारिबैं/2019-20/89 विवि.नियु.बीसी.23/29.67.001/2019-20 4 नवंबर 2019 निजी क्षेत्र के सभी बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक समेत) तथा भारत में परिचालन करने वाले विदेशी बैंक महोदय/ महोदया, पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/महत्त्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के पीछे जो कारण हैं, उनमें एक प्रमुख कारण पारिश्रमिक प्रथाएं थीं,
भारिबैं/2019-20/89 विवि.नियु.बीसी.23/29.67.001/2019-20 4 नवंबर 2019 निजी क्षेत्र के सभी बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक समेत) तथा भारत में परिचालन करने वाले विदेशी बैंक महोदय/ महोदया, पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/महत्त्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के पीछे जो कारण हैं, उनमें एक प्रमुख कारण पारिश्रमिक प्रथाएं थीं,
नवंबर 01, 2019
आरआरबी के लिए विनियामक पूंजी बढ़ाने हेतु अतिरिक्त लिखतों को जारी करना
भारिबैं/2019-20/87 विवि.आरआरबी.21/31.01.001/2019-20 01 नवंबर 2019 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय/महोदया, आरआरबी के लिए विनियामक पूंजी बढ़ाने हेतु अतिरिक्त लिखतों को जारी करना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात की गणना करने तथा उसे अपने तुलन-पत्र में ‘लेखे पर टिप्पणियां' के रूप में प्रकट करने के लिए दिनांक 28 दिसंबर 2007 के परिपत्र आरपीसीडी.केंका.आरआरबी.बीसी.44/05.03.095/2007-08 के माध्यम से सूचित किया गया था
भारिबैं/2019-20/87 विवि.आरआरबी.21/31.01.001/2019-20 01 नवंबर 2019 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय/महोदया, आरआरबी के लिए विनियामक पूंजी बढ़ाने हेतु अतिरिक्त लिखतों को जारी करना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात की गणना करने तथा उसे अपने तुलन-पत्र में ‘लेखे पर टिप्पणियां' के रूप में प्रकट करने के लिए दिनांक 28 दिसंबर 2007 के परिपत्र आरपीसीडी.केंका.आरआरबी.बीसी.44/05.03.095/2007-08 के माध्यम से सूचित किया गया था
अक्तूबर 17, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “द कैथलिक सीरियन बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तित कर "सीएसबी बैंक लिमिटेड" करना
भा.रि.बैं/2019-20/84 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी/21/12.07.160/2019-20 17 अक्तूबर 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “द कैथलिक सीरियन बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तित कर "सीएसबी बैंक लिमिटेड" करना हम सूचित करते हैं कि साप्ताहिक राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 17 जुलाई 2019 की अधिसूचना बैंविवि.पीएसबीडी.सं.503/16.01.160/2019-20 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "द कैथलिक सीरियन
भा.रि.बैं/2019-20/84 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी/21/12.07.160/2019-20 17 अक्तूबर 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “द कैथलिक सीरियन बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तित कर "सीएसबी बैंक लिमिटेड" करना हम सूचित करते हैं कि साप्ताहिक राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 17 जुलाई 2019 की अधिसूचना बैंविवि.पीएसबीडी.सं.503/16.01.160/2019-20 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "द कैथलिक सीरियन
अक्तूबर 14, 2019
बैंकों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश न्यास (आईएनवीआईटी) को ऋण देना
भारिबैं/2019-20/83 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.20/08.12.014/2019-20 14 अक्तूबर 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) को छोड़कर), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) महोदय/ महोदया, बैंकों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश न्यास (आईएनवीआईटी) को ऋण देना कृपया 'आईएनवीआईटीएस की यूनिटों में बैंकों द्वारा निवेश' पर 18 अप्रैल 2017 के परिपत्र बैंविवि.सं.एफ़एसडी.बीसी.62/24.01.040/2016-17 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार बैंकों को विनिर्
भारिबैं/2019-20/83 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.20/08.12.014/2019-20 14 अक्तूबर 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) को छोड़कर), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) महोदय/ महोदया, बैंकों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश न्यास (आईएनवीआईटी) को ऋण देना कृपया 'आईएनवीआईटीएस की यूनिटों में बैंकों द्वारा निवेश' पर 18 अप्रैल 2017 के परिपत्र बैंविवि.सं.एफ़एसडी.बीसी.62/24.01.040/2016-17 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार बैंकों को विनिर्
अक्तूबर 04, 2019
बैंक दर में परिवर्तन
भारिबैं/2019-20/77 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.19/12.01.001/2019-20 04 अक्तूबर 2019 अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी,सभी अनुसूचित तथा गैर- अनुसूचित बैंक महोदय/महोदया बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर 07 अगस्त 2019 का हमारा परिपत्र बैंविवि. सं.आरईटी.बीसी.10/12.01.001/2019-20 देखें। 2. 04 अक्तूबर 2019 के चौथे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में की गयी घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को संशोधित कर 5.65 प्रतिशत से 25 आधार अंक घटा कर 5.40 प्रतिशत
भारिबैं/2019-20/77 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.19/12.01.001/2019-20 04 अक्तूबर 2019 अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी,सभी अनुसूचित तथा गैर- अनुसूचित बैंक महोदय/महोदया बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर 07 अगस्त 2019 का हमारा परिपत्र बैंविवि. सं.आरईटी.बीसी.10/12.01.001/2019-20 देखें। 2. 04 अक्तूबर 2019 के चौथे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में की गयी घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को संशोधित कर 5.65 प्रतिशत से 25 आधार अंक घटा कर 5.40 प्रतिशत
सितंबर 19, 2019
समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली
RBI/2019-20/64 DBS.CO.ARS.No.BC.01/08.91.021/2019-20 18 सितंबर, 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्रीय बैंक महोदया/महोदय, समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली कृपया, वाणिज्यिक बैंकों में समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली - आरबीआई के दिशानिर्देशों में संशोधन विषय पर, दिनांक 16 जुलाई, 2015 के परिपत्र संख्या DBS.CO.ARS.No.BC.2/08.91.021/2015-16 का संदर्भ लें। 2. जैसा कि आप जानते हैं, समवर्ती लेखापरीक्षा का
RBI/2019-20/64 DBS.CO.ARS.No.BC.01/08.91.021/2019-20 18 सितंबर, 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्रीय बैंक महोदया/महोदय, समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली कृपया, वाणिज्यिक बैंकों में समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली - आरबीआई के दिशानिर्देशों में संशोधन विषय पर, दिनांक 16 जुलाई, 2015 के परिपत्र संख्या DBS.CO.ARS.No.BC.2/08.91.021/2015-16 का संदर्भ लें। 2. जैसा कि आप जानते हैं, समवर्ती लेखापरीक्षा का
सितंबर 19, 2019
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (यूएपीए),1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण
भा.रि.बैं/2019-20/65 बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं16/14.06.001/2019-20 19 सितंबर 2019 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (यूएपीए),1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 अगस्त 2019 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकला
भा.रि.बैं/2019-20/65 बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं16/14.06.001/2019-20 19 सितंबर 2019 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (यूएपीए),1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 अगस्त 2019 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकला
सितंबर 12, 2019
वृहत एक्सपोजर ढांचा
भारिबै/2019-20/60 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी 18/21.01.003/2019-20 12 सितंबर 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया वृहत एक्सपोजर ढांचा कृपया 7 अगस्त 2019 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का "सामान्य एकल प्रतिपक्ष एक्सपोजर सीमा के साथ एकल एनबीएफसी के लिए बैंकों के एक्सपोजर के लिए एकल प्रतिपक्ष एक्पोजर सीमा का सामंजस्य" से संबंधित पैरा 7 (क) देखें (उद्धरण संलग्न)। 2. "वृहत एक्सपोजर ढांचे" पर दिनांक 03 जून 2019 के परिपत्र बै
भारिबै/2019-20/60 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी 18/21.01.003/2019-20 12 सितंबर 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया वृहत एक्सपोजर ढांचा कृपया 7 अगस्त 2019 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का "सामान्य एकल प्रतिपक्ष एक्सपोजर सीमा के साथ एकल एनबीएफसी के लिए बैंकों के एक्सपोजर के लिए एकल प्रतिपक्ष एक्पोजर सीमा का सामंजस्य" से संबंधित पैरा 7 (क) देखें (उद्धरण संलग्न)। 2. "वृहत एक्सपोजर ढांचे" पर दिनांक 03 जून 2019 के परिपत्र बै
सितंबर 12, 2019
क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों के अतिरिक्त उपभोक्ता ऋण के लिए जोखिम भार
भारिबै/2019-20/59 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.17/21.06.001/2019-20 12 सितंबर 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी लघु वित्त बैंकसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया, क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों के अतिरिक्त उपभोक्ता ऋण के लिए जोखिम भार कृपया 7 अगस्त 2019 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का "क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों के अतिरिक्त उपभोक्ता क्रेडिट के लिए जोखिम भार में कमी" से संबंधित पैरा 6 देखें (उद्धरण संलग्न)। 2. मौजूदा अनुदेशों के अनुसार
भारिबै/2019-20/59 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.17/21.06.001/2019-20 12 सितंबर 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी लघु वित्त बैंकसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया, क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों के अतिरिक्त उपभोक्ता ऋण के लिए जोखिम भार कृपया 7 अगस्त 2019 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का "क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों के अतिरिक्त उपभोक्ता क्रेडिट के लिए जोखिम भार में कमी" से संबंधित पैरा 6 देखें (उद्धरण संलग्न)। 2. मौजूदा अनुदेशों के अनुसार
सितंबर 05, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “आईडीएफ़सी बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तित कर "आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक लिमिटेड" करना
भा.रि.बैं/2019-20/54 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी/14/12.07.160/2019-20 03 सितंबर 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “आईडीएफ़सी बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तित कर "आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक लिमिटेड" करना हम सूचित करते हैं कि 30 मार्च – 05 अप्रैल 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 01 मार्च 2019 की अधिसूचना बैंविवि.पीएसबीडी.सं.7234/16.01.146/2018-19 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी
भा.रि.बैं/2019-20/54 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी/14/12.07.160/2019-20 03 सितंबर 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “आईडीएफ़सी बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तित कर "आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक लिमिटेड" करना हम सूचित करते हैं कि 30 मार्च – 05 अप्रैल 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 01 मार्च 2019 की अधिसूचना बैंविवि.पीएसबीडी.सं.7234/16.01.146/2018-19 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी
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