अधिसूचनाएं - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
आरबीआई/2015-16/417 गैबैंविवि.कंपरि.नीप्र.सं.082/03.10.001/2015-16 02 जून, 2016 सेवा में सभी गैर –बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, परियोजना ऋणों का पुनर्वित्तीयन कृपया गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूलीअर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त : परिसंपत्तियों को पुनर्जाग्रित करने के लिए संरचना से संबंधित 21 मार्च 2014 को जारी परिपत्र संख्या गैबैंपवि.सं.कंपरि(नीप्) 371/03.05.02/2013-14
आरबीआई/2015-16/417 गैबैंविवि.कंपरि.नीप्र.सं.082/03.10.001/2015-16 02 जून, 2016 सेवा में सभी गैर –बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, परियोजना ऋणों का पुनर्वित्तीयन कृपया गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूलीअर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त : परिसंपत्तियों को पुनर्जाग्रित करने के लिए संरचना से संबंधित 21 मार्च 2014 को जारी परिपत्र संख्या गैबैंपवि.सं.कंपरि(नीप्) 371/03.05.02/2013-14
RBI/2015-16/370 DNBR.CC.PD.No.078/03.10.038/2015-16 April 13, 2016 To All NBFC-MFIs, Dear Sir/Madam, Non-Banking Financial Company-Micro Finance Institutions (Reserve Bank) Directions, 2011 – Acting as Channelizing Agents for Schemes operated by Central/State Government Agencies Please refer to the Non-Banking Financial Company -Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs) (Reserve Bank) Directions, 2011 (the Directions) issued by Reserve Bank of India (the Bank) vide Notif
RBI/2015-16/370 DNBR.CC.PD.No.078/03.10.038/2015-16 April 13, 2016 To All NBFC-MFIs, Dear Sir/Madam, Non-Banking Financial Company-Micro Finance Institutions (Reserve Bank) Directions, 2011 – Acting as Channelizing Agents for Schemes operated by Central/State Government Agencies Please refer to the Non-Banking Financial Company -Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs) (Reserve Bank) Directions, 2011 (the Directions) issued by Reserve Bank of India (the Bank) vide Notif
भारिबैं/2015-16/363 गैबैंविवि (नीप्र) कंपरि.सं. 077/03.10.001/2015-16 07 अप्रैल 2016 सभी प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली अथवा धारण नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआइ)महोदया/महोदय,ऋण/ निवेश संकेन्द्रण मानदंडों की प्रयोज्यताप्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली अथवा धारण नहीं करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2015 के पैरा 24 का उप पैरा (1) का द्वितीय परंतुक के अनुसा
भारिबैं/2015-16/363 गैबैंविवि (नीप्र) कंपरि.सं. 077/03.10.001/2015-16 07 अप्रैल 2016 सभी प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली अथवा धारण नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआइ)महोदया/महोदय,ऋण/ निवेश संकेन्द्रण मानदंडों की प्रयोज्यताप्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली अथवा धारण नहीं करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2015 के पैरा 24 का उप पैरा (1) का द्वितीय परंतुक के अनुसा
RBI/2015-16/336 DNBR (PD) CC.No.076/03.10.001/2015-16 March 10, 2016 All Non-Banking Financial Companies (excluding RNBCs) Madam/ Sir, Review of risk weights assigned to sovereign debt In terms of the extant directions, deposit accepting NBFCs, systemically important non-deposit taking NBFCs, all NBFC-MFIs and all NBFC-IFCs shall maintain a minimum capital ratio consisting of Tier I and Tier II capital which shall not be less than 15 per cent of its aggregate risk wei
RBI/2015-16/336 DNBR (PD) CC.No.076/03.10.001/2015-16 March 10, 2016 All Non-Banking Financial Companies (excluding RNBCs) Madam/ Sir, Review of risk weights assigned to sovereign debt In terms of the extant directions, deposit accepting NBFCs, systemically important non-deposit taking NBFCs, all NBFC-MFIs and all NBFC-IFCs shall maintain a minimum capital ratio consisting of Tier I and Tier II capital which shall not be less than 15 per cent of its aggregate risk wei
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 02, 2025