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अगस्त 12, 2014
. 100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार सहित जमा राशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत उप एजेंट के रूप में नियुक्ति
भारिबैं/2014-15/174 गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं.405/03.10.01/2014-15 12 अगस्त 2014 ₹. 100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार सहित जमा राशि नहीं स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, ₹. 100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार सहित जमा राशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत उप एजेंट के रूप में नियुक्ति मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत उप एजेंट के तंत्र (नेटवर्क) को व्यापक बनाने के लिए
भारिबैं/2014-15/174 गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं.405/03.10.01/2014-15 12 अगस्त 2014 ₹. 100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार सहित जमा राशि नहीं स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, ₹. 100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार सहित जमा राशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत उप एजेंट के रूप में नियुक्ति मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत उप एजेंट के तंत्र (नेटवर्क) को व्यापक बनाने के लिए
अगस्त 12, 2014
ब्याज दर संबंधी भावी सौदों (इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स)- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)
भारिबैं/2014-15/173 गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं.406/03.10.01/2014-15 12 अगस्त 2014 ₹.1000 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, ब्याज दर संबंधी भावी सौदों (इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स)- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) कृपया 18 सितम्बर 2009 का परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं.161/3.10.01/2009-10 का अवलोकन करें जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक/ सेबी द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के तहत गैर बैंकिंग वित्
भारिबैं/2014-15/173 गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं.406/03.10.01/2014-15 12 अगस्त 2014 ₹.1000 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, ब्याज दर संबंधी भावी सौदों (इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स)- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) कृपया 18 सितम्बर 2009 का परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं.161/3.10.01/2009-10 का अवलोकन करें जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक/ सेबी द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के तहत गैर बैंकिंग वित्
अगस्त 08, 2014
बंधक गारंटी कंपनी (एमजीसी) पर दिशानिदेश में संशोधन
भारिबैं/2014-15/170गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि.सं.20/एमजीसी/03.011.001/2014-15 08 अगस्त 2014 सभी पंजीकृत बंधक गारंटी कंपनी (एमजीएसी) महोदय, बंधक गारंटी कंपनी (एमजीसी) पर दिशानिदेश में संशोधन कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल (1) (बी) के तहत 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि (नीप्र) एमजीसी सं.3, 4 और 5 / सीजीएम (पीके)-2008 द्वारा जारी बंधक गारंटी कंपनी का पंजीकरण और परिचालन पर दिशानिदेश (इसके बाद इसे दिशानिदेश कहा जाएगा) का अवलोकन करें। 2. उद्योग क्षेत
भारिबैं/2014-15/170गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि.सं.20/एमजीसी/03.011.001/2014-15 08 अगस्त 2014 सभी पंजीकृत बंधक गारंटी कंपनी (एमजीएसी) महोदय, बंधक गारंटी कंपनी (एमजीसी) पर दिशानिदेश में संशोधन कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल (1) (बी) के तहत 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि (नीप्र) एमजीसी सं.3, 4 और 5 / सीजीएम (पीके)-2008 द्वारा जारी बंधक गारंटी कंपनी का पंजीकरण और परिचालन पर दिशानिदेश (इसके बाद इसे दिशानिदेश कहा जाएगा) का अवलोकन करें। 2. उद्योग क्षेत
अगस्त 07, 2014
एससी / आरसी हेतु विनियामक संरचना में कुछ संशोधन - स्पष्टीकरण
भारिबैं/2014-2015/169 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 42/एससीआरसी/26.03.001/2014-15 07 अगस्त 2014 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियां(एससी) / पुनर्निमार्ण कंपनी ( आरसी ) महोदय, एससी / आरसी हेतु विनियामक संरचना में कुछ संशोधन - स्पष्टीकरण कृपया 5 अगस्त 2014 का हमारे परिपत्र गैबैंपवि ( नीप्र ) कंपरि सं.41/ एससीआरसी/26.03.001/2014-15 का संदर्भ लें। 2. हमें मामले पर उद्योग से कई प्रश्न प्राप्त हुए है तथा इसके उत्तर में हम निम्नलिखि
भारिबैं/2014-2015/169 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 42/एससीआरसी/26.03.001/2014-15 07 अगस्त 2014 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियां(एससी) / पुनर्निमार्ण कंपनी ( आरसी ) महोदय, एससी / आरसी हेतु विनियामक संरचना में कुछ संशोधन - स्पष्टीकरण कृपया 5 अगस्त 2014 का हमारे परिपत्र गैबैंपवि ( नीप्र ) कंपरि सं.41/ एससीआरसी/26.03.001/2014-15 का संदर्भ लें। 2. हमें मामले पर उद्योग से कई प्रश्न प्राप्त हुए है तथा इसके उत्तर में हम निम्नलिखि
अगस्त 05, 2014
एससी/ आरसी के लिए नियामक संरचना - कुछ संशोधन
भारिबैं/2014-2015/164 गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि. सं. 41/एससीआरसी/26.03.001/2014-2015 5 अगस्त 2014 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनिया (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनिया (आरसी) महोदय, एससी/ आरसी के लिए नियामक संरचना - कुछ संशोधन कृपया दिनांक 23 अप्रैल 2003 के “प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी (रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश, 2003” (यहाँ के बाद दिशानिर्देश कहा जाएगा) को देखें। 2 प्राप्त अनुभव के प्रकाश में, एससी
भारिबैं/2014-2015/164 गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि. सं. 41/एससीआरसी/26.03.001/2014-2015 5 अगस्त 2014 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनिया (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनिया (आरसी) महोदय, एससी/ आरसी के लिए नियामक संरचना - कुछ संशोधन कृपया दिनांक 23 अप्रैल 2003 के “प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी (रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश, 2003” (यहाँ के बाद दिशानिर्देश कहा जाएगा) को देखें। 2 प्राप्त अनुभव के प्रकाश में, एससी
अगस्त 01, 2014
विशेष जांच दल का गठन – सूचना का आदान-प्रदान
भारिबैं/2014-15/158गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.404/03.10.42 /2014-15 1 अगस्त 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, विशेष जांच दल का गठन – सूचना का आदान-प्रदान माननीय उच्चतम न्यायालय के 04 जुलाई 2011 के निर्णय के अनुसरण में भारत सरकार ने माननीय जस्टिस एम. बी. शाह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है कि : “राज्य के सभी अंग, एजेंसियां, विभाग और एजेंट, चाहे वे भारतीय संघ के स्तर पर हो
भारिबैं/2014-15/158गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.404/03.10.42 /2014-15 1 अगस्त 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, विशेष जांच दल का गठन – सूचना का आदान-प्रदान माननीय उच्चतम न्यायालय के 04 जुलाई 2011 के निर्णय के अनुसरण में भारत सरकार ने माननीय जस्टिस एम. बी. शाह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है कि : “राज्य के सभी अंग, एजेंसियां, विभाग और एजेंट, चाहे वे भारतीय संघ के स्तर पर हो
अगस्त 01, 2014
धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक
भारिबैं/2014-15/157गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:403/03.10.42/2014-15 1 अगस्त 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर 19 मार्च 2014 का परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:370/03.10.42/2013-14 का संदर्भ लें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 27 जून
भारिबैं/2014-15/157गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:403/03.10.42/2014-15 1 अगस्त 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय/महोदया धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर 19 मार्च 2014 का परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:370/03.10.42/2013-14 का संदर्भ लें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 27 जून
अगस्त 01, 2014
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफ़टी) संबंधी दिशानिर्देश - भारत में एनबीएफसी ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी)
भारिबैं/2014-15/156गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं: 402/03.10.42 /2014-15 01 अगस्त 2014 महोदय, रू 25 करोड़ तथा अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशियां नहीं स्वीकार करने /जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां. महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफ़टी) संबंधी दिशानिर्देश - भारत में एनबीएफसी ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) कृपया 3 मई 2013 का हमारा परिअपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं
भारिबैं/2014-15/156गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं: 402/03.10.42 /2014-15 01 अगस्त 2014 महोदय, रू 25 करोड़ तथा अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशियां नहीं स्वीकार करने /जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां. महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफ़टी) संबंधी दिशानिर्देश - भारत में एनबीएफसी ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) कृपया 3 मई 2013 का हमारा परिअपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं
जुलाई 25, 2014
विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के अंतर्गत युनाइटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका (यूएस) के साथ अंतर सरकारी करार (आईजीए) – पंजीकरण
भारिबैं/2014-15/146 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.401/03.10.42/2014-15 25 जुलाई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के अंतर्गत युनाइटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका (यूएस) के साथ अंतर सरकारी करार (आईजीए) – पंजीकरण भारत सरकार ने यह सूचित किया है कि भारत और अमेरिका के बीच सैद्धांतिक रूप से एफएटीसीए/FATCA लागू करने के लिए अंतर -सरकारी करार पर सहमति हुई है तथा 11 अप्रैल 2014 से भारत को आइजीए प्राप्‍त माना जाएगा। तथापि, आईजीए पर
भारिबैं/2014-15/146 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.401/03.10.42/2014-15 25 जुलाई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के अंतर्गत युनाइटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका (यूएस) के साथ अंतर सरकारी करार (आईजीए) – पंजीकरण भारत सरकार ने यह सूचित किया है कि भारत और अमेरिका के बीच सैद्धांतिक रूप से एफएटीसीए/FATCA लागू करने के लिए अंतर -सरकारी करार पर सहमति हुई है तथा 11 अप्रैल 2014 से भारत को आइजीए प्राप्‍त माना जाएगा। तथापि, आईजीए पर
जुलाई 14, 2014
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड / धनशोधननिवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत एनबीएफसी का दायित्व – पीएमएल नियमावली के अंतर्गत ई - आधार को एक' आधिकारिक वैध दस्तावेज' के रूप में स्वीकार करना
भारिबैं/2014-15/122 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 400/03.10.42/2014-15 14 जुलाई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड / धनशोधननिवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत एनबीएफसी का दायित्व – पीएमएल नियमावली के अंतर्गत ई - आधार को एक' आधिकारिक वैध दस्तावेज' के रूप में स्वीकार करना कृपया अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल)
भारिबैं/2014-15/122 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 400/03.10.42/2014-15 14 जुलाई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड / धनशोधननिवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत एनबीएफसी का दायित्व – पीएमएल नियमावली के अंतर्गत ई - आधार को एक' आधिकारिक वैध दस्तावेज' के रूप में स्वीकार करना कृपया अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल)

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 02, 2025

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