प्रेस प्रकाशनियां - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया: एनबीएफसी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख सेवा प्रदाता/मोबाइल ऐप का नाम स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड 8-2-268/के/35, प्लॉट नं. 35, नवोदय कॉलोनी, रोड # 2 बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना बी-09.00208 4 सितंबर 2015 प्रोगकैप (डेसिडेराटा इम्पैक्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन में)।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया: एनबीएफसी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख सेवा प्रदाता/मोबाइल ऐप का नाम स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड 8-2-268/के/35, प्लॉट नं. 35, नवोदय कॉलोनी, रोड # 2 बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना बी-09.00208 4 सितंबर 2015 प्रोगकैप (डेसिडेराटा इम्पैक्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन में)।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर- बैंकिंग कंपनी (एनबीएफ़सी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र(सीओआर) निरस्त कर दिया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर- बैंकिंग कंपनी (एनबीएफ़सी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र(सीओआर) निरस्त कर दिया है।
निम्नलिखित नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
निम्नलिखित नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 मार्च 2024 को ‘रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं के लिए स्व-विनियामक संगठनों की मान्यता हेतु बहुप्रयोजनीय ढांचा’ जारी किया था, जिसमें व्यापक मापदंड, अर्थात उद्देश्य, जिम्मेदारियाँ, पात्रता मानदंड, अभिशासन मानकों, आवेदन प्रक्रिया आदि विनिर्दिष्ट किए गए थे। यह भी उल्लेख किया गया था कि जब भी कोई क्षेत्रीय एसआरओ स्थापित करना अभीष्ट हो, तब एसआरओ की संख्या, सदस्यता आदि जैसे अन्य क्षेत्र-विशिष्ट दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएँगे।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 मार्च 2024 को ‘रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं के लिए स्व-विनियामक संगठनों की मान्यता हेतु बहुप्रयोजनीय ढांचा’ जारी किया था, जिसमें व्यापक मापदंड, अर्थात उद्देश्य, जिम्मेदारियाँ, पात्रता मानदंड, अभिशासन मानकों, आवेदन प्रक्रिया आदि विनिर्दिष्ट किए गए थे। यह भी उल्लेख किया गया था कि जब भी कोई क्षेत्रीय एसआरओ स्थापित करना अभीष्ट हो, तब एसआरओ की संख्या, सदस्यता आदि जैसे अन्य क्षेत्र-विशिष्ट दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएँगे।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एडलवाइस समूह से संबंधित निम्नलिखित पर्यवेक्षित संस्थाओं पर क्रमशः कारोबारी प्रतिबंध लगाए हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एडलवाइस समूह से संबंधित निम्नलिखित पर्यवेक्षित संस्थाओं पर क्रमशः कारोबारी प्रतिबंध लगाए हैं।
रिज़र्व बैंक ने आज मुंबई में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के निदेशकों और एमडी/सीईओ के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में सभी 27 एआरसी का प्रतिनिधित्व करने वाले 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। 'एआरसी में अभिशासन- प्रभावी संकल्पों की दिशा में' विषय पर यह कार्यक्रम, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के साथ पिछले एक वर्ष से आयोजित की जा रही पर्यवेक्षी गतिविधियों की शृंखला का एक हिस्सा है। इस शृंखला के भाग के रूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल और एमडी/ सीईओ के लिए सम्मेलन पूर्व में आयोजित किया गया था।
रिज़र्व बैंक ने आज मुंबई में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के निदेशकों और एमडी/सीईओ के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में सभी 27 एआरसी का प्रतिनिधित्व करने वाले 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। 'एआरसी में अभिशासन- प्रभावी संकल्पों की दिशा में' विषय पर यह कार्यक्रम, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के साथ पिछले एक वर्ष से आयोजित की जा रही पर्यवेक्षी गतिविधियों की शृंखला का एक हिस्सा है। इस शृंखला के भाग के रूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल और एमडी/ सीईओ के लिए सम्मेलन पूर्व में आयोजित किया गया था।
रिज़र्व बैंक ने आज चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों (अर्थात्, मुख्य अनुपालन अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी और आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख) के लिए मुंबई में एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में 100 से अधिक एनबीएफसी का प्रतिनिधित्व कर रहे लगभग 280 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 'आघात-सहनीय वित्तीय प्रणाली - प्रभावी आश्वासन कार्यों की भूमिका' विषय पर यह कार्यक्रम, रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी विनियमित संस्थाओं के साथ पिछले एक वर्ष से आयोजित की जा रही पर्यवेक्षी गतिविधियों की शृंखला का एक हिस्सा है। इस शृंखला के भाग के रूप में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों के लिए सम्मेलन पहले जनवरी 2024 में आयोजित किया गया था।
रिज़र्व बैंक ने आज चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों (अर्थात्, मुख्य अनुपालन अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी और आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख) के लिए मुंबई में एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में 100 से अधिक एनबीएफसी का प्रतिनिधित्व कर रहे लगभग 280 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 'आघात-सहनीय वित्तीय प्रणाली - प्रभावी आश्वासन कार्यों की भूमिका' विषय पर यह कार्यक्रम, रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी विनियमित संस्थाओं के साथ पिछले एक वर्ष से आयोजित की जा रही पर्यवेक्षी गतिविधियों की शृंखला का एक हिस्सा है। इस शृंखला के भाग के रूप में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों के लिए सम्मेलन पहले जनवरी 2024 में आयोजित किया गया था।
निम्नलिखित 15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
निम्नलिखित 15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी) निदेश, 2024 जारी किया है। इन निदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस मास्टर निदेश में, एआरसी संबंधी मास्टर निदेश और मास्टर निदेश - प्रायोजकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 द्वारा एआरसी को जारी मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों को समेकित किया गया है। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/169
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी) निदेश, 2024 जारी किया है। इन निदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस मास्टर निदेश में, एआरसी संबंधी मास्टर निदेश और मास्टर निदेश - प्रायोजकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 द्वारा एआरसी को जारी मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों को समेकित किया गया है। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/169
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 13, 2024