प्रेस प्रकाशनियां - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
मार्च 19, 2003
टीम फाइनान्स कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
टीम फाइनान्स कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द 19 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए टीम फाइनान्स कंपनी लिमिटेड,,404, जनपथ टावर्स, अशोक नगर, भुवनेश्वर्र, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 12 मार्च 2003 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभ
टीम फाइनान्स कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द 19 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए टीम फाइनान्स कंपनी लिमिटेड,,404, जनपथ टावर्स, अशोक नगर, भुवनेश्वर्र, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 12 मार्च 2003 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभ
मार्च 17, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर17 मार्च 2003जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, 24, दक्षिणेश्वर, 10, हैली रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 10 मार्च 2003 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व ब
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर17 मार्च 2003जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, 24, दक्षिणेश्वर, 10, हैली रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 10 मार्च 2003 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व ब
मार्च 07, 2003
एआरसी 20 मार्च तक भारतीय रिज़र्व बैंक को
एआरसी 20 मार्च तक भारतीय रिज़र्व बैंक को पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करें7 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिक्युरिटाइज़ेशन कंपनियों या पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले आवेदन पत्र का फार्मेट अधिसूचित किया है। इन कंपनियों को चाहिए कि वे सिक्युरिटाइज़ेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनान्शियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत पंजीकरण के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन करें। आवेदन पत्र के फार्म रिज़र्व बैंक की वेबसाइट w
एआरसी 20 मार्च तक भारतीय रिज़र्व बैंक को पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करें7 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिक्युरिटाइज़ेशन कंपनियों या पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले आवेदन पत्र का फार्मेट अधिसूचित किया है। इन कंपनियों को चाहिए कि वे सिक्युरिटाइज़ेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनान्शियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत पंजीकरण के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन करें। आवेदन पत्र के फार्म रिज़र्व बैंक की वेबसाइट w
मार्च 03, 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशियों परदिये जाने वाले ब्याज दरों की उच्चतम सीमा कम की
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशियों पर दिये जाने वाले ब्याज दरों की उच्चतम सीमा कम की3 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता की जमाराशियों पर दिये जाने वाले अधिकतम ब्याज दर में संशोधन की घोषणा की।बाजार की स्थितियां अैर समग्र वित्तीय प्रणाली में अन्य ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तनों को देखते हुए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता की जमाराशियों पर दिये जाने वाले अधिकतम ब्याज दर में संशोधन क
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशियों पर दिये जाने वाले ब्याज दरों की उच्चतम सीमा कम की3 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता की जमाराशियों पर दिये जाने वाले अधिकतम ब्याज दर में संशोधन की घोषणा की।बाजार की स्थितियां अैर समग्र वित्तीय प्रणाली में अन्य ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तनों को देखते हुए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता की जमाराशियों पर दिये जाने वाले अधिकतम ब्याज दर में संशोधन क
फ़रवरी 12, 2003
इंडसइंड लीज़िग लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
इंडसइंड लीज़िग लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द 12 फरवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इंडसइंड लीज़िंग लिमिटेड,,एससीओः 44, सेक्टर 41-डी, चंड़ीगढ़, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 8 फरवरी 2003 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकि
इंडसइंड लीज़िग लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द 12 फरवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इंडसइंड लीज़िंग लिमिटेड,,एससीओः 44, सेक्टर 41-डी, चंड़ीगढ़, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 8 फरवरी 2003 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकि
फ़रवरी 08, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द8 फरवरी 2003जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्कोटिया फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, अप्पर तल मंज़िल, डॉ. गोपाल दास भवन, 28, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 30 जनवरी 2003 को रद्द कर दिया है
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द8 फरवरी 2003जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्कोटिया फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, अप्पर तल मंज़िल, डॉ. गोपाल दास भवन, 28, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 30 जनवरी 2003 को रद्द कर दिया है
फ़रवरी 08, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर8 फरवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (4) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए युले फाइनांसिंग एण्ड लीज़िग कंपनी लिमिटेड, युले हाउस, 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरणि, कोलकाता-700 001 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 4 फरवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के ख
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर8 फरवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (4) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए युले फाइनांसिंग एण्ड लीज़िग कंपनी लिमिटेड, युले हाउस, 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरणि, कोलकाता-700 001 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 4 फरवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के ख
जनवरी 24, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर24 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सहकार फाइनान्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, हनुमान गली, सीताबर्डी, नागपुर, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 31 दिसंबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभ
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर24 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सहकार फाइनान्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, हनुमान गली, सीताबर्डी, नागपुर, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 31 दिसंबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभ
जनवरी 23, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द 23 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रान फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड (पहले सन डीप डिपॉज़िट्स एंड एडवान्सर्स प्राइवेट लिमिटेड), जी. टी. रोड, ट्रक यूनियन के पास, मोगा, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 17 जनवरी 2003 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धार
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द 23 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रान फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड (पहले सन डीप डिपॉज़िट्स एंड एडवान्सर्स प्राइवेट लिमिटेड), जी. टी. रोड, ट्रक यूनियन के पास, मोगा, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 17 जनवरी 2003 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धार
जनवरी 16, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 16 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी केपिटल्स लिमिटेड, 310, लाल कुंवा, एम.बी. मार्ग, नई दिल्ली - 110044 द्वारा गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 9 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकि
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 16 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी केपिटल्स लिमिटेड, 310, लाल कुंवा, एम.बी. मार्ग, नई दिल्ली - 110044 द्वारा गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 9 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकि
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 13, 2024