मास्टर निदेशों
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2016 से सभी विनियामकीय मामलों पर मास्टर निदेश जारी करना शुरू किया है। मास्टर निदेशों में रिज़र्व बैंक बैंकिंग मुद्दों और विदेशी विनिमय लेनदेनों सहित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत नियमों और विनियमों पर अनुदेश समेकित करता है।
मास्टर निदेश जारी करने की प्रक्रिया में प्रत्येक विषय के लिए एक मास्टर निदेश जारी करना शामिल है जिसमें उस विषय पर सभी अनुदेशों को कवर किया जाता है। वर्ष के दौरान नियमों, विनियमनों या नीति में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना परिपत्रों/प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से दी जाती है। मास्टर निदेशों को उचित रूप से और नियमों/विनियमों में किसी प्रकार का बदलाव होने या नीति में किसी प्रकार का बदलाव होने के साथ ही अद्यतन किया जाएगा। सभी प्रकार के परिवर्तनों को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध मास्टर निदेशों में दर्शाया जाएगा और इसके साथ परिवर्तन होने वाली तारीख भी दर्शाई जाएगी।
मास्टर निदेशों के जारी होने के बाद बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के माध्यम से नियमों और विनियमों के स्पष्टीकरणों को समझने में आसान भाषा में जारी किया जाएगा जहां आवश्यक होगा। विभिन्न विषयों पर जारी मौजूदा मास्टर परिपत्र उस विषय पर मास्टर निदेश के जारी होने के साथ ही वापस लिए माने जाएंगे।
मास्टर निदेशों
आरबीआई/2024-25/126 एफएमआरडी.एफएमडी.सं.10/14.01.006/2024-25 07 जनवरी, 2025 (08 मई, 2025 को अद्यतित) सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण लिखतों में अनिवासी निवेश) निदेश, 2025
आरबीआई/2024-25/126 एफएमआरडी.एफएमडी.सं.10/14.01.006/2024-25 07 जनवरी, 2025 (08 मई, 2025 को अद्यतित) सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण लिखतों में अनिवासी निवेश) निदेश, 2025
आरबीआई/डीओआर/2024-25/125 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं.55/20.16.056/2024-25 06 जनवरी 2025 सभी वाणिज्यिक बैंक सहित लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और नैबफिड) आवास वित्त कंपनियों सहित एनबीएफ़सी कंपनी सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी सभी क्रेडिट सूचना कंपनी महोदय/महोदया मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (साख सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025
आरबीआई/डीओआर/2024-25/125 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं.55/20.16.056/2024-25 06 जनवरी 2025 सभी वाणिज्यिक बैंक सहित लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और नैबफिड) आवास वित्त कंपनियों सहित एनबीएफ़सी कंपनी सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी सभी क्रेडिट सूचना कंपनी महोदय/महोदया मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (साख सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025
आरबीआई/एफएमआईडी/2024-25/124 विबाविवि.एफएमआईडी.सं. 04/11.04.041/2024-25 18 अक्तूबर, 2024 सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (एनडीएस-ओएम हेतु पहुँच मानदंड) निदेश, 2024 नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुँच से संबंधित दिशानिर्देशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों आईडीएमडी.डीओडी.सं.5893/10.25.66/2007-08, दिनांक 27 मई, 2008 और आईडीएमडी.डीओडी.सं.13/10.25.66/2011-12, दिनांक 18 नवंबर, 2011 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है।
आरबीआई/एफएमआईडी/2024-25/124 विबाविवि.एफएमआईडी.सं. 04/11.04.041/2024-25 18 अक्तूबर, 2024 सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (एनडीएस-ओएम हेतु पहुँच मानदंड) निदेश, 2024 नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुँच से संबंधित दिशानिर्देशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों आईडीएमडी.डीओडी.सं.5893/10.25.66/2007-08, दिनांक 27 मई, 2008 और आईडीएमडी.डीओडी.सं.13/10.25.66/2011-12, दिनांक 18 नवंबर, 2011 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है।
आरबीआई/डीपीएसएस/2024-25/123 सीओ.डीपीएसएस.ओवीआरएसटी.सं.एस447/06-26-002/2024-25 30 जुलाई, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक महोदया / प्रिय महोदय, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर दिशानिदेश भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा और संरक्षा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का एक प्रमुख उद्देश्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) मौजूदा और उभरती सूचना प्रणालियों और साइबर सुरक्षा जोखिमों के प्रति आघात-सहनीय हैं, 08 अप्रैल, 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के हिस्से के रूप में जारी विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में यह घोषणा की गई थी कि आरबीआई भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीओएस) के लिए साइबर आघात-सहनीयता और भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर निदेश जारी करेगा।
आरबीआई/डीपीएसएस/2024-25/123 सीओ.डीपीएसएस.ओवीआरएसटी.सं.एस447/06-26-002/2024-25 30 जुलाई, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक महोदया / प्रिय महोदय, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर दिशानिदेश भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा और संरक्षा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का एक प्रमुख उद्देश्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) मौजूदा और उभरती सूचना प्रणालियों और साइबर सुरक्षा जोखिमों के प्रति आघात-सहनीय हैं, 08 अप्रैल, 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के हिस्से के रूप में जारी विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में यह घोषणा की गई थी कि आरबीआई भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीओएस) के लिए साइबर आघात-सहनीयता और भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर निदेश जारी करेगा।
आरबीआई/विवि/2024-25/122 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं. 31/20.16.003/2024-25 30 जुलाई 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक सहित लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भुगतान बैंकोको छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी सभी क्रेडिट सूचना कंपनी
आरबीआई/विवि/2024-25/122 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं. 31/20.16.003/2024-25 30 जुलाई 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक सहित लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भुगतान बैंकोको छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी सभी क्रेडिट सूचना कंपनी
भा.रि.बैंक/विमुवि/2024-2025/121 विमुवि मास्टर निदेश सं.15/2024-25 24 जुलाई 2024 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय मास्टर निदेश - पारदेशीय निवेश भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले पारदेशीय निवेश भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 22 अगस्त 2022 की अधिसूचना सं.जीएसआर.646 (ई) द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) नियमावली, 2022 (ओआई नियमावली) एवं दिनांक 22 अगस्त 2022 की अधिसूचना सं. फेमा 400/2022-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 (ओआई विनियमावली) के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं।
भा.रि.बैंक/विमुवि/2024-2025/121 विमुवि मास्टर निदेश सं.15/2024-25 24 जुलाई 2024 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय मास्टर निदेश - पारदेशीय निवेश भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले पारदेशीय निवेश भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 22 अगस्त 2022 की अधिसूचना सं.जीएसआर.646 (ई) द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) नियमावली, 2022 (ओआई नियमावली) एवं दिनांक 22 अगस्त 2022 की अधिसूचना सं. फेमा 400/2022-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 (ओआई विनियमावली) के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं।
भारिबैं/प.वि.कें.का/2024-25/120 प.वि.कें.का.एफएमजी.एसईसी.सं.7/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) (आवास वित्त कंपनियों सहित) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा 45के, 45एल और 45एम तथा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 30ए, 32 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (एनबीएफसी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024 अनुबंध के रूप में संलग्न है। ये निदेश इस विषय पर पहले जारी किए गए निदेशों, अर्थात् 29 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश - एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 को अधिक्रमित करेंगे।
भारिबैं/प.वि.कें.का/2024-25/120 प.वि.कें.का.एफएमजी.एसईसी.सं.7/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) (आवास वित्त कंपनियों सहित) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा 45के, 45एल और 45एम तथा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 30ए, 32 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (एनबीएफसी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024 अनुबंध के रूप में संलग्न है। ये निदेश इस विषय पर पहले जारी किए गए निदेशों, अर्थात् 29 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश - एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 को अधिक्रमित करेंगे।
भारिबैं/प.वि.कें.का/2024-25/119 प.वि.कें.का.एफ़एमजी.एसईसी.सं.6/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) सभी राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी) महोदया/महोदय, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) / राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) / केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश कृपया संलग्न अनुलग्नक के रूप में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 21 और धारा 35 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (यूसीबी / एसटीसीबी / सीसीबी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024’ देखें। ये निदेश इस विषय पर पहले जारी किए गए निदेशों, अर्थात् 1 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र - 'वर्गीकरण और रिपोर्टिंग' (डीसीबीआर.कें.का.बीपीडी.एमसी.सं.1 / 12.05.001/2015-16) को अधिक्रमित करेंगे।
भारिबैं/प.वि.कें.का/2024-25/119 प.वि.कें.का.एफ़एमजी.एसईसी.सं.6/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) सभी राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी) महोदया/महोदय, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) / राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) / केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश कृपया संलग्न अनुलग्नक के रूप में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 21 और धारा 35 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (यूसीबी / एसटीसीबी / सीसीबी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024’ देखें। ये निदेश इस विषय पर पहले जारी किए गए निदेशों, अर्थात् 1 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र - 'वर्गीकरण और रिपोर्टिंग' (डीसीबीआर.कें.का.बीपीडी.एमसी.सं.1 / 12.05.001/2015-16) को अधिक्रमित करेंगे।
भारिबैं/ प.वि.कें.का/2024-25/118 प.वि.कें.का.एफएमजी. एसईसी.सं.7/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) महोदया/महोदय, वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश कृपया अनुलग्नक के रूप में संलग्न 'भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024' देखें, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III-ए और अध्याय III-बी और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और धारा 35 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। ये निदेश इस विषय पर पूर्व में जारी निदेशों, अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी – वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग) निदेश 2016 (संदर्भ. डीबीएस.सीओ.सीएफ़एमसी.बीसी. सं. 01/23.04.001/2016-17) दिनांक 01 जुलाई, 2016 (03 जुलाई, 2017 तक अद्यतित) को अधिक्रमित करेंगे।
भारिबैं/ प.वि.कें.का/2024-25/118 प.वि.कें.का.एफएमजी. एसईसी.सं.7/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) महोदया/महोदय, वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश कृपया अनुलग्नक के रूप में संलग्न 'भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024' देखें, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III-ए और अध्याय III-बी और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और धारा 35 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। ये निदेश इस विषय पर पूर्व में जारी निदेशों, अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी – वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग) निदेश 2016 (संदर्भ. डीबीएस.सीओ.सीएफ़एमसी.बीसी. सं. 01/23.04.001/2016-17) दिनांक 01 जुलाई, 2016 (03 जुलाई, 2017 तक अद्यतित) को अधिक्रमित करेंगे।
आरबीआई/2024-25/117 एफएमआरडी.डीआईआरडी.01/14.01.023/2024-25 08 मई, 2024 सभी पात्र बाजार प्रतिभागी महोदया/महोदय, मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (केन्द्रीय अनापत्ति नहीं दिए गए ओटीसी डेरिवेटिव के लिए मार्जिनिंग) निदेश, 2024 कृपया 06 फरवरी 2020 को जारी किए गए द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 के एक भाग के तौर पर घोषित विकासात्मक और विनियामक नीतियों के बारे में दिए गए वक्तव्य के पैराग्राफ 10 का संदर्भ लें, जो केन्द्रीय अनापत्ति नहीं दिए गए डेरिवेटिव (एनसीसीडी) हेतु विचरण मार्जिन (वीएम) और प्रारंभिक मार्जिन (आईएम) के विनिमय हेतु निदेशों को जारी करने के बारे है।
आरबीआई/2024-25/117 एफएमआरडी.डीआईआरडी.01/14.01.023/2024-25 08 मई, 2024 सभी पात्र बाजार प्रतिभागी महोदया/महोदय, मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (केन्द्रीय अनापत्ति नहीं दिए गए ओटीसी डेरिवेटिव के लिए मार्जिनिंग) निदेश, 2024 कृपया 06 फरवरी 2020 को जारी किए गए द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 के एक भाग के तौर पर घोषित विकासात्मक और विनियामक नीतियों के बारे में दिए गए वक्तव्य के पैराग्राफ 10 का संदर्भ लें, जो केन्द्रीय अनापत्ति नहीं दिए गए डेरिवेटिव (एनसीसीडी) हेतु विचरण मार्जिन (वीएम) और प्रारंभिक मार्जिन (आईएम) के विनिमय हेतु निदेशों को जारी करने के बारे है।
HTML Example
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 29, 2025
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 29, 2025