अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
भा.रि.बैंक/ 2023-2024/87 आंऋप्रवि.सीडीडी.सं.2128/14.04.050/2023-24 11 दिसंबर, 2023 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (संलग्न सूची के अनुसार), नामित डाकघर (संलग्न सूची के अनुसार) स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड महोदया/प्रिय महोदय,
भा.रि.बैंक/ 2023-2024/87 आंऋप्रवि.सीडीडी.सं.2128/14.04.050/2023-24 11 दिसंबर, 2023 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (संलग्न सूची के अनुसार), नामित डाकघर (संलग्न सूची के अनुसार) स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड महोदया/प्रिय महोदय,
भा.रि.बैंक/2023-2024/86 विमुवि परिपत्र सं.08 17 नवंबर 2023 सेवा में, सभी श्रेणी-1 प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय भारतीय रुपये (INR) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान - निर्यात आगम के लिए अतिरिक्त चालू खाता खोलना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान 11 जुलाई 2022 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 10 की ओर आकर्षित किया जाता है,
भा.रि.बैंक/2023-2024/86 विमुवि परिपत्र सं.08 17 नवंबर 2023 सेवा में, सभी श्रेणी-1 प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय भारतीय रुपये (INR) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान - निर्यात आगम के लिए अतिरिक्त चालू खाता खोलना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान 11 जुलाई 2022 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 10 की ओर आकर्षित किया जाता है,
आरबीआई/2023-24/85 विवि.एसटीआर.आरईसी.57/21.06.001/2023-24 16 नवंबर 2023 वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एचएफसी सहित) महोदया/महोदय उपभोक्ता ऋण और एनबीएफसी को बैंक ऋण से संबंधित विनियामक दिशा निर्देश
आरबीआई/2023-24/85 विवि.एसटीआर.आरईसी.57/21.06.001/2023-24 16 नवंबर 2023 वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एचएफसी सहित) महोदया/महोदय उपभोक्ता ऋण और एनबीएफसी को बैंक ऋण से संबंधित विनियामक दिशा निर्देश
आरबीआई/2023-2024/84 विवि.एएमएल.आरईसी. 56 /14.06.001/2023-24 15 नवंबर 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ प्रिय महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 05 प्रविष्टियों में संशोधन
आरबीआई/2023-2024/84 विवि.एएमएल.आरईसी. 56 /14.06.001/2023-24 15 नवंबर 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ प्रिय महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 05 प्रविष्टियों में संशोधन
भा.रि.बैंक/2023-2024/83 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 07 10 नवंबर 2023 सेवा में, सभी श्रेणी-1 प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा अधिसूचित पात्र ज्वैलर्स द्वारा चाँदी के आयात पर दिशा-निर्देश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान
भा.रि.बैंक/2023-2024/83 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 07 10 नवंबर 2023 सेवा में, सभी श्रेणी-1 प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा अधिसूचित पात्र ज्वैलर्स द्वारा चाँदी के आयात पर दिशा-निर्देश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान
भा.रि.बैंक/2022-23 विसविवि.कें.का.एलबीएस.बीसी. सं.11 /02.08.001/2023-24 10 नवंबर 2023 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय, राजस्थान राज्य में नये जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपना राजस्थान सरकार ने दिनांक 5 अगस्त 2023 की राजपत्र अधिसूचना सं. 9(18) राज-1/2022 (1-14) (जो 7 अगस्त 2023 से प्रभावी है) के माध्यम से राजस्थान राज्य में 19 नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया है। तदनुसार, नए जिलों में निम्नानुसार अग्रणी बैंकों को नामित करने का निर्णय लिया गया है:
भा.रि.बैंक/2022-23 विसविवि.कें.का.एलबीएस.बीसी. सं.11 /02.08.001/2023-24 10 नवंबर 2023 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय, राजस्थान राज्य में नये जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपना राजस्थान सरकार ने दिनांक 5 अगस्त 2023 की राजपत्र अधिसूचना सं. 9(18) राज-1/2022 (1-14) (जो 7 अगस्त 2023 से प्रभावी है) के माध्यम से राजस्थान राज्य में 19 नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया है। तदनुसार, नए जिलों में निम्नानुसार अग्रणी बैंकों को नामित करने का निर्णय लिया गया है:
भारिबैं/2023-24/81 विबाविवि.एफएमआईडी.सं.04/14.01.006/2023-24 08 नवंबर, 2023 सेवा में, सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश
भारिबैं/2023-24/81 विबाविवि.एफएमआईडी.सं.04/14.01.006/2023-24 08 नवंबर, 2023 सेवा में, सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश
आरबीआई/2023-24/80 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.क्रमांक एस-786/02-14-008/2023-24 31 अक्तूबर 2023 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया / प्रिय महोदय,
आरबीआई/2023-24/80 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.क्रमांक एस-786/02-14-008/2023-24 31 अक्तूबर 2023 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया / प्रिय महोदय,
आरबीआई/2023-24/79 विवि.आरईजी/एलआईसी.सं.55/07.01.000/2023-24 30 अक्तूबर 2023 महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2020 - सहकारी बैंकों के नाम में परिवर्तन बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम (2020 की संख्या 39) की अधिसूचना के अनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ('बीआर अधिनियम') की धारा 49बी और 49सी सहकारी बैंकों पर लागू होती हैं। धारा 49बी के अनुसार, सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस)/सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) किसी भी सहकारी बैंक के नाम के परिवर्तन के लिए अपनी स्वीकृति को तब तक सूचित नहीं करेंगे जब तक कि रिज़र्व बैंक लिखित रूप में प्रमाणित नहीं करता है कि उसे इस तरह के बदलाव पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा, धारा 49सी के अनुसार, किसी सहकारी बैंक के उप-नियमों में परिवर्तन की पुष्टि के लिए कोई भी आवेदन तब तक विचारणीय नहीं होगा जब तक कि रिज़र्व बैंक यह प्रमाणित नहीं कर देता कि ऐसे परिवर्तन पर कोई आपत्ति नहीं है।
आरबीआई/2023-24/79 विवि.आरईजी/एलआईसी.सं.55/07.01.000/2023-24 30 अक्तूबर 2023 महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2020 - सहकारी बैंकों के नाम में परिवर्तन बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम (2020 की संख्या 39) की अधिसूचना के अनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ('बीआर अधिनियम') की धारा 49बी और 49सी सहकारी बैंकों पर लागू होती हैं। धारा 49बी के अनुसार, सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस)/सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) किसी भी सहकारी बैंक के नाम के परिवर्तन के लिए अपनी स्वीकृति को तब तक सूचित नहीं करेंगे जब तक कि रिज़र्व बैंक लिखित रूप में प्रमाणित नहीं करता है कि उसे इस तरह के बदलाव पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा, धारा 49सी के अनुसार, किसी सहकारी बैंक के उप-नियमों में परिवर्तन की पुष्टि के लिए कोई भी आवेदन तब तक विचारणीय नहीं होगा जब तक कि रिज़र्व बैंक यह प्रमाणित नहीं कर देता कि ऐसे परिवर्तन पर कोई आपत्ति नहीं है।
आरबीआई/2023-24/78 विवि.आरईजी./एलआईसी.सं.54/19.51.052/2023-24 30 अक्टूबर, 2023 महोदया / महोदय जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा एक ही शहर, नगर या गांव के भीतर शाखाओं/कार्यालयों/विस्तार काउंटरों के स्थानांतरण के संबंध में स्पष्टीकरण तथा डीसीसीबी द्वारा शाखाओं और विस्तार काउंटरों को बंद करने संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 29 सितंबर, 2020 के बैंककारी विनियमन अधिनियम (2020 की संख्या 39) में किए गए संशोधन के अनुसरण में, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय का नया स्थान खोलने / एटीएम स्थापित करने या ऐसे कार्यालयों के स्थान को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाती है । तदनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 23 के अनुसार जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान खोलने के संबंध में दिशा-निर्देश दिनांक 11 अगस्त 2022 के परिपत्र विवि.आरईजी.सं. 63/19.51.052/2022-23 के तहत जारी किए गए थे।
आरबीआई/2023-24/78 विवि.आरईजी./एलआईसी.सं.54/19.51.052/2023-24 30 अक्टूबर, 2023 महोदया / महोदय जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा एक ही शहर, नगर या गांव के भीतर शाखाओं/कार्यालयों/विस्तार काउंटरों के स्थानांतरण के संबंध में स्पष्टीकरण तथा डीसीसीबी द्वारा शाखाओं और विस्तार काउंटरों को बंद करने संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 29 सितंबर, 2020 के बैंककारी विनियमन अधिनियम (2020 की संख्या 39) में किए गए संशोधन के अनुसरण में, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय का नया स्थान खोलने / एटीएम स्थापित करने या ऐसे कार्यालयों के स्थान को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाती है । तदनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 23 के अनुसार जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान खोलने के संबंध में दिशा-निर्देश दिनांक 11 अगस्त 2022 के परिपत्र विवि.आरईजी.सं. 63/19.51.052/2022-23 के तहत जारी किए गए थे।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 23, 2024