अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.13/11.01.005/2024-25 17 जनवरी 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) [पर्यवेक्षित संस्थान] महोदया/महोदय नामांकन सुविधा के अंतर्गत ग्राहकों का समावेशन जैसा कि आप जानते हैं, नामांकन सुविधा का उद्देश्य जमाकर्ता/जमाकर्ताओं की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों की कठिनाई को कम करना और दावों का शीघ्र निपटान सुलभ करना है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और जमा स्वीकार करने
पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.13/11.01.005/2024-25 17 जनवरी 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) [पर्यवेक्षित संस्थान] महोदया/महोदय नामांकन सुविधा के अंतर्गत ग्राहकों का समावेशन जैसा कि आप जानते हैं, नामांकन सुविधा का उद्देश्य जमाकर्ता/जमाकर्ताओं की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों की कठिनाई को कम करना और दावों का शीघ्र निपटान सुलभ करना है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और जमा स्वीकार करने
आरबीआई/2024-25/105
उशिसंवि.केंका.ओबीडी.S1270/50-01-001/2024-25
17 जनवरी 2025
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/सीईओ
समस्त वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित)
समस्त प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
समस्त प्रीपेड भुगतान साधन जारीकर्ता
समस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित)
समस्त क्रेडिट सूचना कंपनियाँ
समस्त भुगतान एग्रीगेटर
समस्त भुगतान प्रणाली प्रतिभागी और भुगतान प्रणाली प्रदातामहोदय/महोदया,
आरबीआई/2024-25/105
उशिसंवि.केंका.ओबीडी.S1270/50-01-001/2024-25
17 जनवरी 2025
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/सीईओ
समस्त वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित)
समस्त प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
समस्त प्रीपेड भुगतान साधन जारीकर्ता
समस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित)
समस्त क्रेडिट सूचना कंपनियाँ
समस्त भुगतान एग्रीगेटर
समस्त भुगतान प्रणाली प्रतिभागी और भुगतान प्रणाली प्रदातामहोदय/महोदया,
अधिसूचना संख्या फेमा. 395(3)/2025-आरबी 14 जनवरी 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम और गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 [दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या FEMA.395/2019-आरबी] (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है
अधिसूचना संख्या फेमा. 395(3)/2025-आरबी 14 जनवरी 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम और गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 [दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या FEMA.395/2019-आरबी] (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है
Notification No. FEMA 10(R)(5)/2025-RB January 14, 2025 Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) (Fifth Amendment) Regulations, 2025 In exercise of the powers conferred by Section 9 and clause (e) of sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) Regulations, 2015 [Notification No. FEMA 10(R)/2015-RB dated January 21, 2016] (hereinafter referred to as 'the principal regulations')
Notification No. FEMA 10(R)(5)/2025-RB January 14, 2025 Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) (Fifth Amendment) Regulations, 2025 In exercise of the powers conferred by Section 9 and clause (e) of sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) Regulations, 2015 [Notification No. FEMA 10(R)/2015-RB dated January 21, 2016] (hereinafter referred to as 'the principal regulations')
RESERVE BANK OF INDIA
FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT
CENTRAL OFFICE
Mumbai 400 001
Notification No. FEMA 5(R)(5)/2025-RB January 14, 2025
Foreign Exchange Management (Deposit) (Fifth Amendment) Regulations, 2025
RESERVE BANK OF INDIA
FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT
CENTRAL OFFICE
Mumbai 400 001
Notification No. FEMA 5(R)(5)/2025-RB January 14, 2025
Foreign Exchange Management (Deposit) (Fifth Amendment) Regulations, 2025
RBI/2024-25/103 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S770/42-01-029/2024-2025 03 जनवरी 2025 सभी एजेंसी बैंक महोदया/ महोदय, ई-कुबेर के साथ एकीकरण के माध्यम से सरकारी लेनदेन के लिए 30 मार्च 2025 की स्थिति ‘ई-कुबेर’ जो कि सरकारी और अन्य भुगतानों के लिए आरबीआई का कोर बैंकिंग समाधान प्लेटफार्म है, वैश्विक छुट्टियों (जो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, महीने के सभी दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार हैं) पर किसी भी सरकारी लेन-देन को संसाधित नहीं करता है। यह देखा गया है कि 30 मार्च 2025 को रविवार है। भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित सभी सरकारी लेन-देनों का लेखा रखने के लिए 30 मार्च 2025 (रविवार) को सरकारी लेन-देन के लिए कार्य दिवस के रूप में चिह्नित किया जाए।
RBI/2024-25/103 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S770/42-01-029/2024-2025 03 जनवरी 2025 सभी एजेंसी बैंक महोदया/ महोदय, ई-कुबेर के साथ एकीकरण के माध्यम से सरकारी लेनदेन के लिए 30 मार्च 2025 की स्थिति ‘ई-कुबेर’ जो कि सरकारी और अन्य भुगतानों के लिए आरबीआई का कोर बैंकिंग समाधान प्लेटफार्म है, वैश्विक छुट्टियों (जो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, महीने के सभी दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार हैं) पर किसी भी सरकारी लेन-देन को संसाधित नहीं करता है। यह देखा गया है कि 30 मार्च 2025 को रविवार है। भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित सभी सरकारी लेन-देनों का लेखा रखने के लिए 30 मार्च 2025 (रविवार) को सरकारी लेन-देन के लिए कार्य दिवस के रूप में चिह्नित किया जाए।
आरबीआई/2024-25/102 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.11/02.08.001/2024-25 2 जनवरी 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय, नागालैंड राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना नागालैंड सरकार ने दिनांक 02 नवंबर 2024 की राजपत्र अधिसूचना सं. जीएबी-I/प्रशासन-1/क्रिएशन/21 के माध्यम से नागालैंड राज्य में मेलुरी नामक एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया है। तदनुसार, इस नए जिले के लिए निम्नानुसार अग्रणी बैंक को नामित करने का निर्णय लिया गया है
आरबीआई/2024-25/102 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.11/02.08.001/2024-25 2 जनवरी 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय, नागालैंड राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना नागालैंड सरकार ने दिनांक 02 नवंबर 2024 की राजपत्र अधिसूचना सं. जीएबी-I/प्रशासन-1/क्रिएशन/21 के माध्यम से नागालैंड राज्य में मेलुरी नामक एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया है। तदनुसार, इस नए जिले के लिए निम्नानुसार अग्रणी बैंक को नामित करने का निर्णय लिया गया है
आरबीआई/2024-25/101 विबविवि.डीआईआरडी.सं.09/14.03.004/2024-25 01 जनवरी, 2025 सभी पात्र बाजार प्रतिभागी महोदया/महोदय, वित्तीय बाजारों में एआईएफआई के रूप में एनएबीएफआईडी की प्रतिभागिता कृपया 09 मार्च, 2022 की प्रेस विज्ञप्ति देखें जिसमें यह सूचित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और 45एन तथा दिनांक 21 सितंबर 2023 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (बासल III पूंजी ढांचे पर विवेकपूर्ण विनियम, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए संसाधन जुटाने के मानदंड) दिशानिर्देश, 2023 के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) का अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) के रूप में विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाएगा, जो निर्दिष्ट करते हैं कि एआईएफआई, समय-समय पर यथासंशोधित मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (क्रेडिट डेरिवेटिव्) निदेश, 2022 और पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 के अनुसार, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप और रेपो लेनदेन कर सकते हैं।
आरबीआई/2024-25/101 विबविवि.डीआईआरडी.सं.09/14.03.004/2024-25 01 जनवरी, 2025 सभी पात्र बाजार प्रतिभागी महोदया/महोदय, वित्तीय बाजारों में एआईएफआई के रूप में एनएबीएफआईडी की प्रतिभागिता कृपया 09 मार्च, 2022 की प्रेस विज्ञप्ति देखें जिसमें यह सूचित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और 45एन तथा दिनांक 21 सितंबर 2023 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (बासल III पूंजी ढांचे पर विवेकपूर्ण विनियम, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए संसाधन जुटाने के मानदंड) दिशानिर्देश, 2023 के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) का अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) के रूप में विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाएगा, जो निर्दिष्ट करते हैं कि एआईएफआई, समय-समय पर यथासंशोधित मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (क्रेडिट डेरिवेटिव्) निदेश, 2022 और पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 के अनुसार, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप और रेपो लेनदेन कर सकते हैं।
आरबीआई/2024-25/100 विवि.एसटीआर.आरईसी.54/21.04.048/2024-25 31 दिसंबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं
आरबीआई/2024-25/100 विवि.एसटीआर.आरईसी.54/21.04.048/2024-25 31 दिसंबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं
आरबीआई/2024-25/99 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.सं.एस987/ 04.03.001/ 2024-25 30 दिसंबर, 2024 आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणाली में भाग लेने वाले बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रिय महोदय/महोदया, तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणालियों के लिए लाभार्थी बैंक खाता नाम लुक-अप सुविधा की शुरूआत
आरबीआई/2024-25/99 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.सं.एस987/ 04.03.001/ 2024-25 30 दिसंबर, 2024 आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणाली में भाग लेने वाले बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रिय महोदय/महोदया, तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणालियों के लिए लाभार्थी बैंक खाता नाम लुक-अप सुविधा की शुरूआत
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
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