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जनवरी 01, 2024
बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ -संशोधित अनुदेश

आरबीआई/2023-24/105 विवि. एसओजी(एलईजी).आरईसी.64/09.08.024/2023-24 जनवरी 1, 2024 महोदया / महोदय बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ -संशोधित अनुदेश वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, बैंकों में रखे गए किसी भी जमा खाते में क्रेडिट शेष, जिनका दस वर्ष अथवा उससे अधिक समय से परिचालन नहीं किया गया है, या कोई ऐसी राशि जो दस वर्ष अथवा उससे अधिक समय से अदावाकृत बची हुई है, जैसा कि "जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता" (डीईए) निधि योजना, 2014 के पैराग्राफ 3 (iii) में उल्लिखित है, उसे बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित डीईए निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।

आरबीआई/2023-24/105 विवि. एसओजी(एलईजी).आरईसी.64/09.08.024/2023-24 जनवरी 1, 2024 महोदया / महोदय बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ -संशोधित अनुदेश वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, बैंकों में रखे गए किसी भी जमा खाते में क्रेडिट शेष, जिनका दस वर्ष अथवा उससे अधिक समय से परिचालन नहीं किया गया है, या कोई ऐसी राशि जो दस वर्ष अथवा उससे अधिक समय से अदावाकृत बची हुई है, जैसा कि "जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता" (डीईए) निधि योजना, 2014 के पैराग्राफ 3 (iii) में उल्लिखित है, उसे बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित डीईए निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।

अक्‍तूबर 30, 2023
बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2020 - सहकारी बैंकों के नाम में परिवर्तन

आरबीआई/2023-24/79 विवि.आरईजी/एलआईसी.सं.55/07.01.000/2023-24 30 अक्तूबर 2023 महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2020 - सहकारी बैंकों के नाम में परिवर्तन बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम (2020 की संख्या 39) की अधिसूचना के अनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ('बीआर अधिनियम') की धारा 49बी और 49सी सहकारी बैंकों पर लागू होती हैं। धारा 49बी के अनुसार, सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस)/सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) किसी भी सहकारी बैंक के नाम के परिवर्तन के लिए अपनी स्वीकृति को तब तक सूचित नहीं करेंगे जब तक कि रिज़र्व बैंक लिखित रूप में प्रमाणित नहीं करता है कि उसे इस तरह के बदलाव पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा, धारा 49सी के अनुसार, किसी सहकारी बैंक के उप-नियमों में परिवर्तन की पुष्टि के लिए कोई भी आवेदन तब तक विचारणीय नहीं होगा जब तक कि रिज़र्व बैंक यह प्रमाणित नहीं कर देता कि ऐसे परिवर्तन पर कोई आपत्ति नहीं है।

 

आरबीआई/2023-24/79 विवि.आरईजी/एलआईसी.सं.55/07.01.000/2023-24 30 अक्तूबर 2023 महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2020 - सहकारी बैंकों के नाम में परिवर्तन बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम (2020 की संख्या 39) की अधिसूचना के अनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ('बीआर अधिनियम') की धारा 49बी और 49सी सहकारी बैंकों पर लागू होती हैं। धारा 49बी के अनुसार, सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस)/सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) किसी भी सहकारी बैंक के नाम के परिवर्तन के लिए अपनी स्वीकृति को तब तक सूचित नहीं करेंगे जब तक कि रिज़र्व बैंक लिखित रूप में प्रमाणित नहीं करता है कि उसे इस तरह के बदलाव पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा, धारा 49सी के अनुसार, किसी सहकारी बैंक के उप-नियमों में परिवर्तन की पुष्टि के लिए कोई भी आवेदन तब तक विचारणीय नहीं होगा जब तक कि रिज़र्व बैंक यह प्रमाणित नहीं कर देता कि ऐसे परिवर्तन पर कोई आपत्ति नहीं है।

 

अक्‍तूबर 30, 2023
जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा एक ही शहर, नगर या गांव के भीतर शाखाओं/कार्यालयों/विस्तार काउंटरों के स्थानांतरण के संबंध में स्पष्टीकरण तथा डीसीसीबी द्वारा शाखाओं और विस्तार काउंटरों को बंद करने संबंधी दिशानिर्देश

आरबीआई/2023-24/78 विवि.आरईजी./एलआईसी.सं.54/19.51.052/2023-24 30 अक्टूबर, 2023 महोदया / महोदय जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा एक ही शहर, नगर या गांव के भीतर शाखाओं/कार्यालयों/विस्तार काउंटरों के स्थानांतरण के संबंध में स्पष्टीकरण तथा डीसीसीबी द्वारा शाखाओं और विस्तार काउंटरों को बंद करने संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 29 सितंबर, 2020 के बैंककारी विनियमन अधिनियम (2020 की संख्या 39) में किए गए संशोधन के अनुसरण में, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय का नया स्थान खोलने / एटीएम स्थापित करने या ऐसे कार्यालयों के स्थान को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाती है । तदनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 23 के अनुसार जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान खोलने के संबंध में दिशा-निर्देश दिनांक 11 अगस्त 2022 के परिपत्र विवि.आरईजी.सं. 63/19.51.052/2022-23 के तहत जारी किए गए थे।

 

आरबीआई/2023-24/78 विवि.आरईजी./एलआईसी.सं.54/19.51.052/2023-24 30 अक्टूबर, 2023 महोदया / महोदय जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा एक ही शहर, नगर या गांव के भीतर शाखाओं/कार्यालयों/विस्तार काउंटरों के स्थानांतरण के संबंध में स्पष्टीकरण तथा डीसीसीबी द्वारा शाखाओं और विस्तार काउंटरों को बंद करने संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 29 सितंबर, 2020 के बैंककारी विनियमन अधिनियम (2020 की संख्या 39) में किए गए संशोधन के अनुसरण में, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय का नया स्थान खोलने / एटीएम स्थापित करने या ऐसे कार्यालयों के स्थान को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाती है । तदनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 23 के अनुसार जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान खोलने के संबंध में दिशा-निर्देश दिनांक 11 अगस्त 2022 के परिपत्र विवि.आरईजी.सं. 63/19.51.052/2022-23 के तहत जारी किए गए थे।

 

अक्‍तूबर 06, 2023
स्वर्ण ऋण - एकमुश्त भुगतान - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)

आरबीआई/2023-24/66
विवि.सीआरई.आरईसी.42/07.10.002/2023-24

06 अक्तूबर 2023

वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

स्वर्ण ऋण - एकमुश्त भुगतान - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)

कृपया दिनांक 30 अक्टूबर 2014 के परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.25/13.05.000/2014-15 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार यूसीबी को कुछ शर्तों के अधीन एकमुश्त भुगतान विकल्प के तहत ₹2.00 लाख तक की राशि के स्वर्ण ऋण देने के लिए अनुमति दी गई थी।

2. हमारे दिनांक 8 जून 2023 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.18/07.10.002/2023-24 के पैरा 5 की ओर भी ध्यान आमंत्रित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने वाले यूसीबी के लिए प्रोत्साहन की घोषणा अलग से की जाएगी। तदनुसार, जैसा कि 6 अक्टूबर 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 3 द्वारा घोषणा की गई है, एकमुश्त भुगतान योजना के तहत दिए जाने वाले स्वर्ण ऋणों की मौद्रिक सीमा को उन यूसीबी के लिए ₹2.00 लाख से बढ़ाकर ₹4.00 लाख करने का निर्णय लिया गया है, जो 31 मार्च 2023 को समग्र पीएसएल लक्ष्य और उप लक्ष्यों को पूरा कर चुके हैं और 8 जून 2023 के हमारे उक्त परिपत्र के पैरा 2 में निर्धारित लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को पूरा करना जारी रखते हैं।

3. ऊपर निर्धारित सीमाएँ इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी हैं। उपर्युक्त परिपत्रों के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय

(मनोरंजन मिश्र)
मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/2023-24/66
विवि.सीआरई.आरईसी.42/07.10.002/2023-24

06 अक्तूबर 2023

वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

स्वर्ण ऋण - एकमुश्त भुगतान - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)

कृपया दिनांक 30 अक्टूबर 2014 के परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.25/13.05.000/2014-15 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार यूसीबी को कुछ शर्तों के अधीन एकमुश्त भुगतान विकल्प के तहत ₹2.00 लाख तक की राशि के स्वर्ण ऋण देने के लिए अनुमति दी गई थी।

2. हमारे दिनांक 8 जून 2023 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.18/07.10.002/2023-24 के पैरा 5 की ओर भी ध्यान आमंत्रित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने वाले यूसीबी के लिए प्रोत्साहन की घोषणा अलग से की जाएगी। तदनुसार, जैसा कि 6 अक्टूबर 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 3 द्वारा घोषणा की गई है, एकमुश्त भुगतान योजना के तहत दिए जाने वाले स्वर्ण ऋणों की मौद्रिक सीमा को उन यूसीबी के लिए ₹2.00 लाख से बढ़ाकर ₹4.00 लाख करने का निर्णय लिया गया है, जो 31 मार्च 2023 को समग्र पीएसएल लक्ष्य और उप लक्ष्यों को पूरा कर चुके हैं और 8 जून 2023 के हमारे उक्त परिपत्र के पैरा 2 में निर्धारित लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को पूरा करना जारी रखते हैं।

3. ऊपर निर्धारित सीमाएँ इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी हैं। उपर्युक्त परिपत्रों के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय

(मनोरंजन मिश्र)
मुख्य महाप्रबंधक

अगस्त 18, 2023
समान मासिक किस्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋण पर अस्थायी (फ्लोटिंग) ब्याज दर का पुनर्निर्धारण

संदर्भ.संख्या एमपीडी.बीसी.244/07.01.279/2003-04 5 नवंबर 2003 कार्तिक 14, 1925 (सं) सभी प्राथमिक डीलर महोदय प्राथमिक डीलरों की कॉल/नोटिस मनी मार्केट तक पहुंच कृपया गवर्नर के पत्र सं एमपीडी.बीसी.241/07.01.279/2003-04 दिनांक 3 नवंबर 2003 के साथ संलग्न वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा पर उनके वक्तव्य के पैराग्राफ 62 और 63 (पैराग्राफ की प्रति संलग्न) देखें। 2. यह पुनर्स्मरण किया जाए कि अप्रैल 2002 के वार्षिक नीति वक्तव्य के बाद, जुलाई 2002 में यह

संदर्भ.संख्या एमपीडी.बीसी.244/07.01.279/2003-04 5 नवंबर 2003 कार्तिक 14, 1925 (सं) सभी प्राथमिक डीलर महोदय प्राथमिक डीलरों की कॉल/नोटिस मनी मार्केट तक पहुंच कृपया गवर्नर के पत्र सं एमपीडी.बीसी.241/07.01.279/2003-04 दिनांक 3 नवंबर 2003 के साथ संलग्न वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा पर उनके वक्तव्य के पैराग्राफ 62 और 63 (पैराग्राफ की प्रति संलग्न) देखें। 2. यह पुनर्स्मरण किया जाए कि अप्रैल 2002 के वार्षिक नीति वक्तव्य के बाद, जुलाई 2002 में यह

जून 08, 2023
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्य / उप-लक्ष्य और पीएसएल लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी के प्रति अंशदान – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) – समयावधि में विस्तार
भारिबै/2023-24/42 विवि.सीआरई.आरईसी.18/07.10.002/2023-24 08 जून 2023 वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्य / उप-लक्ष्य और पीएसएल लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी के प्रति अंशदान – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) – समयावधि में विस्तार कृपया दिनांक 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि. सं.10/13.05.000/2019-201 के पैरा 3 और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएस
भारिबै/2023-24/42 विवि.सीआरई.आरईसी.18/07.10.002/2023-24 08 जून 2023 वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्य / उप-लक्ष्य और पीएसएल लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी के प्रति अंशदान – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) – समयावधि में विस्तार कृपया दिनांक 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि. सं.10/13.05.000/2019-201 के पैरा 3 और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएस
जून 08, 2023
डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश
आरबीआई/2023-24/41 विवि.सीआरई.आरईसी.21/21.07.001/2023-24 08 जून, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक; और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/महोदय डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश 10 अगस्त, 2022 को जारी आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति “डिजिटल ऋण पर कार्य दल की सिफ़ारिशें – कार्यान्वयन” के अनुबंध-II की धारा सी के पैरा (3.4.3.1) का संदर्भ दिया जाता
आरबीआई/2023-24/41 विवि.सीआरई.आरईसी.21/21.07.001/2023-24 08 जून, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक; और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/महोदय डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश 10 अगस्त, 2022 को जारी आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति “डिजिटल ऋण पर कार्य दल की सिफ़ारिशें – कार्यान्वयन” के अनुबंध-II की धारा सी के पैरा (3.4.3.1) का संदर्भ दिया जाता
जून 08, 2023
समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा
आरबीआई/2023-24/40 विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2023-24 08 जून 2023 वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं (आरई) को दबावग्रस्त खातों से संबंध
आरबीआई/2023-24/40 विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2023-24 08 जून 2023 वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं (आरई) को दबावग्रस्त खातों से संबंध
जून 08, 2023
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए शाखा प्राधिकरण नीति का युक्तिकरण
भारिबै/2023-24/39 विवि.आरईजी.सं.19/07.01.000/2023-24 जून 08, 2023 प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (वेतन अर्जक बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए शाखा प्राधिकरण नीति का युक्तिकरण यूसीबी को वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित (एफ़एसडबल्यूएम) रूप में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड निर्धारित करने हेतु आरबीआई द्वारा दिनांक 01 दिसंबर 2022 को ‘’वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित” (एफ़एसडबल्यूएम) रूप में
भारिबै/2023-24/39 विवि.आरईजी.सं.19/07.01.000/2023-24 जून 08, 2023 प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (वेतन अर्जक बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए शाखा प्राधिकरण नीति का युक्तिकरण यूसीबी को वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित (एफ़एसडबल्यूएम) रूप में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड निर्धारित करने हेतु आरबीआई द्वारा दिनांक 01 दिसंबर 2022 को ‘’वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित” (एफ़एसडबल्यूएम) रूप में
अप्रैल 24, 2023
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा मानक आस्तियों के लिए प्रावधान - चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे के तहत संशोधित मानदंड
भारिबै/2023-24/18 विवि.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2023-24 24 अप्रैल 2023 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, महोदया/महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा मानक आस्तियों के लिए प्रावधान - चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे के तहत संशोधित मानदंड कृपया दिनांक 01 दिसंबर 2022 का परिपत्र विवि.आरईजी.सं.84/07.01.000/2022-23 देखें, जिसके अनुसार शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को चार स्तरों अर्थात् टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 में विनियामक उद्देश्यों के लिए वर्गीकृत किया गया है। 2. 0
भारिबै/2023-24/18 विवि.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2023-24 24 अप्रैल 2023 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, महोदया/महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा मानक आस्तियों के लिए प्रावधान - चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे के तहत संशोधित मानदंड कृपया दिनांक 01 दिसंबर 2022 का परिपत्र विवि.आरईजी.सं.84/07.01.000/2022-23 देखें, जिसके अनुसार शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को चार स्तरों अर्थात् टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 में विनियामक उद्देश्यों के लिए वर्गीकृत किया गया है। 2. 0

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 08, 2024

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