प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
फ़र॰ 22, 2011
श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया
22 फरवरी 2011 श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर निर्धारित सीमा से अधिक गैर-जमानती ऋणों की संस्वीकृति पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया
22 फरवरी 2011 श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर निर्धारित सीमा से अधिक गैर-जमानती ऋणों की संस्वीकृति पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया
फ़र॰ 22, 2011
दि विरमगाम मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,विरमगाम, जिला-अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया
22 फरवरी 2011 दि विरमगाम मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,विरमगाम, जिला-अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि विरमगाम मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विरमगाम, जिला-अहमदाबाद पर नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) नहीं दर्ज करने/वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), नई दिल्ली को संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट
22 फरवरी 2011 दि विरमगाम मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,विरमगाम, जिला-अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि विरमगाम मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विरमगाम, जिला-अहमदाबाद पर नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) नहीं दर्ज करने/वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), नई दिल्ली को संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट
फ़र॰ 21, 2011
दि सूरत मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, जिला सूरत पर दण्ड लगाया गया
21 फरवरी 2011 दि सूरत मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, जिला सूरत पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि सूरत मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, जिला सूरत पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक पर यह दण्ड गैर-बैंकिंग आस्तियों का
21 फरवरी 2011 दि सूरत मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, जिला सूरत पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि सूरत मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, जिला सूरत पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक पर यह दण्ड गैर-बैंकिंग आस्तियों का
फ़र॰ 21, 2011
अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कटक पर दण्ड लगाया गया
21 फरवरी 2011 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कटक पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कटक पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक पर यह दण्ड भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना चार संग्रह काउंटर खोलन
21 फरवरी 2011 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कटक पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कटक पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक पर यह दण्ड भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना चार संग्रह काउंटर खोलन
फ़र॰ 04, 2011
दि घोघम्बा विभाग नागरीक सहकारी बैंक लि., घोघम्बा, जिला पंचमहल पर दण्ड लगाया गया
4 फरवरी 2011 दि घोघम्बा विभाग नागरीक सहकारी बैंक लि., घोघम्बा, जिला पंचमहल पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि घोघम्बा विभाग नागरीक सहकारी बैंक लि., घोघम्बा, जिला पंचमहल पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक पर यह दण्ड
4 फरवरी 2011 दि घोघम्बा विभाग नागरीक सहकारी बैंक लि., घोघम्बा, जिला पंचमहल पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि घोघम्बा विभाग नागरीक सहकारी बैंक लि., घोघम्बा, जिला पंचमहल पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक पर यह दण्ड
फ़र॰ 04, 2011
दि जनता को-ऑ. बैंक लि., गोधरा, जिला पंचमहल पर दण्ड लगाया गया
4 फरवरी 2011 दि जनता को-ऑ. बैंक लि., गोधरा, जिला पंचमहल पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि जनता को-ऑ. बैंक लि., गोधरा, जिला पंचमहल पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक पर यह दण्ड पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शाई गई अ
4 फरवरी 2011 दि जनता को-ऑ. बैंक लि., गोधरा, जिला पंचमहल पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि जनता को-ऑ. बैंक लि., गोधरा, जिला पंचमहल पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक पर यह दण्ड पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शाई गई अ
जन॰ 21, 2011
दि मकरपुरा इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा पर दण्ड लगाया गया
21 जनवरी 2011 दि मकरपुरा इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि मकरपुरा इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक पर यह दण्ड निदेशकों औ
21 जनवरी 2011 दि मकरपुरा इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि मकरपुरा इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक पर यह दण्ड निदेशकों औ
जन॰ 19, 2011
लघु वित्त संस्थाओं को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के उपाय
19 जनवरी 2011 लघु वित्त संस्थाओं को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के उपाय भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज लघु वित्त संस्थाओं (एमएफआइ) को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए अपने मौजूदा पुर्नसंरचना के दिशानिर्देशों में बैंकों को दी गई कतिपय छूट के बारे में सूचित किया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि यह छूट संपूर्णत: अस्थायी उपाय है और 31 मार्च 2011 तक बैंकों द्वारा पुर्नसंरचित लघु वित्त संस्थानों पर लागू होगी। प्रदान की गई छूट रिज़र्व बैंक ने बैंकों को पुर्न
19 जनवरी 2011 लघु वित्त संस्थाओं को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के उपाय भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज लघु वित्त संस्थाओं (एमएफआइ) को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए अपने मौजूदा पुर्नसंरचना के दिशानिर्देशों में बैंकों को दी गई कतिपय छूट के बारे में सूचित किया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि यह छूट संपूर्णत: अस्थायी उपाय है और 31 मार्च 2011 तक बैंकों द्वारा पुर्नसंरचित लघु वित्त संस्थानों पर लागू होगी। प्रदान की गई छूट रिज़र्व बैंक ने बैंकों को पुर्न
दिस॰ 31, 2010
बॉम्बे मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया
31 दिसंबर 2010 बॉम्बे मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए (1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए बॉम्बे मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक ने 21 जू
31 दिसंबर 2010 बॉम्बे मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए (1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए बॉम्बे मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक ने 21 जू
दिस॰ 24, 2010
रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया
24 दिसंबर 2010 रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक ने चालू खाते में ₹ 0.25 लाख की उच्चतम सीमा से अधिक चेको
24 दिसंबर 2010 रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक ने चालू खाते में ₹ 0.25 लाख की उच्चतम सीमा से अधिक चेको
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 08, 2025