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दिस॰ 24, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ओपेरटिव ओपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
24 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ओपेरटिव ओपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार श्री आनंद को-ओपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से 25 जून 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वै
24 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ओपेरटिव ओपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार श्री आनंद को-ओपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से 25 जून 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वै
दिस॰ 18, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र – निदेशों की वैधता का विस्तार
18 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र – निदेशों की वैधता का विस्तार पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,मुंबई, महाराष्ट्र, एक बहु-स्टेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, को 23 सितंबर 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/19-20 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप- धारा (1) के अंतर्गत 23 सितंबर 2019 को कारोब
18 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र – निदेशों की वैधता का विस्तार पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,मुंबई, महाराष्ट्र, एक बहु-स्टेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, को 23 सितंबर 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/19-20 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप- धारा (1) के अंतर्गत 23 सितंबर 2019 को कारोब
दिस॰ 17, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि में विस्तार
17 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थ
17 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थ
दिस॰ 15, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. सं.1758, पेरिंथलमन्ना, मलाप्पुरम जिला, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया
15 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. सं.1758, पेरिंथलमन्ना, मलाप्पुरम जिला, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 11 दिसंबर 2020 के आदेश द्वारा दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सं.1758, पेरिंथलमन्ना, मलाप्पुरम जिला, केरल (दि बैंक) पर आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड तथा अग्रिमों का प्रबंधन- यूसीबी संबंधी रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अननुपालन करने के लिए ₹50.00 लाख (पचास लाख रुपये मात्
15 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. सं.1758, पेरिंथलमन्ना, मलाप्पुरम जिला, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 11 दिसंबर 2020 के आदेश द्वारा दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सं.1758, पेरिंथलमन्ना, मलाप्पुरम जिला, केरल (दि बैंक) पर आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड तथा अग्रिमों का प्रबंधन- यूसीबी संबंधी रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अननुपालन करने के लिए ₹50.00 लाख (पचास लाख रुपये मात्
दिस॰ 15, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगढ़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
15 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगढ़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगढ़, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 जून 2020 के निदेश सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2019-20 के माध्‍यम से 15 जून 2020 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बै
15 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगढ़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगढ़, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 जून 2020 के निदेश सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2019-20 के माध्‍यम से 15 जून 2020 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बै
दिस॰ 14, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निदेश –डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र –अवधि विस्तार
14 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निदेश –डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र –अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलांगा, जिला लातूर, महाराष्
14 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निदेश –डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र –अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलांगा, जिला लातूर, महाराष्
दिस॰ 11, 2020
यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश की वापसी
11 दिसंबर 2020 यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश की वापसी भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के तहत यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को दिनांक 19 सितंबर 2018 के निदेश के माध्यम से निदेश जारी किए गए थे। उपर्युक्त निदेशों की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा संशोधित किया गया
11 दिसंबर 2020 यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश की वापसी भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के तहत यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को दिनांक 19 सितंबर 2018 के निदेश के माध्यम से निदेश जारी किए गए थे। उपर्युक्त निदेशों की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा संशोधित किया गया
दिस॰ 11, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
11 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 11 दिसंबर 2020 से 10 जून 2021 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 09 जून 2020 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी-नॉर्थ/डी-1/12.28.0
11 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 11 दिसंबर 2020 से 10 जून 2021 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 09 जून 2020 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी-नॉर्थ/डी-1/12.28.0
दिस॰ 10, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) - निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना (संशोधित)
10 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) - निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना (संशोधित) सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, छह महीनों की अवधि के लिए 9 नवंबर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समवेशी निदेश के तहत रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 3 सितंबर 2020 के निदेशानुसार, समी
10 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) - निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना (संशोधित) सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, छह महीनों की अवधि के लिए 9 नवंबर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समवेशी निदेश के तहत रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 3 सितंबर 2020 के निदेशानुसार, समी
दिस॰ 08, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कराड जनता सहकारी बैंक लि., कराड, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया
8 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कराड जनता सहकारी बैंक लि., कराड, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 7 दिसंबर 2020 के आदेश द्वारा दि कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, महाराष्ट्र को 7 दिसंबर 2020 के कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। बैंक 07 नवंबर 2017 से सभी समावेशी निदेशों के अधीन था। सहकारी आयुक्त और सहकारी समितियों, महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे ब
8 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कराड जनता सहकारी बैंक लि., कराड, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 7 दिसंबर 2020 के आदेश द्वारा दि कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, महाराष्ट्र को 7 दिसंबर 2020 के कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। बैंक 07 नवंबर 2017 से सभी समावेशी निदेशों के अधीन था। सहकारी आयुक्त और सहकारी समितियों, महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे ब

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