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जनवरी 03, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र
03 जनवरी 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र को दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I.सं.डी-6/12.22.311/2018-19 के माध्‍यम से दिनांक 05 जनवरी 2019 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को
03 जनवरी 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र को दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I.सं.डी-6/12.22.311/2018-19 के माध्‍यम से दिनांक 05 जनवरी 2019 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को
जनवरी 03, 2020
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी दिशा-निर्देशों का वापस लिया जाना- अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु
03 जनवरी 2020 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी दिशा-निर्देशों का वापस लिया जाना- अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरू को दिनांक 01 अप्रैल 2013 को कारोबार की समाप्ति से दिशा-निर्देश जारी किए थे। लगाए गए निर्देशों क
03 जनवरी 2020 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी दिशा-निर्देशों का वापस लिया जाना- अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरू को दिनांक 01 अप्रैल 2013 को कारोबार की समाप्ति से दिशा-निर्देश जारी किए थे। लगाए गए निर्देशों क
दिसंबर 31, 2019
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंधन बोर्ड के गठन संबंधी दिशानिर्देश
31 दिसंबर 2019 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंधन बोर्ड के गठन संबंधी दिशानिर्देश नई शहरी सहकारी बैंक के लाइसेंसिंग संबंधी विशेषज्ञ समिति, 2011 (अध्यक्ष: श्री वाई. एच. मालेगाम) द्वारा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के अभिशासन और कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए निदेशक मंडल (बीओडी) के अलावा एक प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) से युक्त एक नए संगठनात्मक ढांचे का सुझाव दिया गया था। इसे शहरी सहकारी बैंकों पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति, 2015 (अध्यक्ष: श्री आर. गांधी) द्वारा दोहराय
31 दिसंबर 2019 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंधन बोर्ड के गठन संबंधी दिशानिर्देश नई शहरी सहकारी बैंक के लाइसेंसिंग संबंधी विशेषज्ञ समिति, 2011 (अध्यक्ष: श्री वाई. एच. मालेगाम) द्वारा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के अभिशासन और कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए निदेशक मंडल (बीओडी) के अलावा एक प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) से युक्त एक नए संगठनात्मक ढांचे का सुझाव दिया गया था। इसे शहरी सहकारी बैंकों पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति, 2015 (अध्यक्ष: श्री आर. गांधी) द्वारा दोहराय
दिसंबर 30, 2019
रिज़र्व बैंक ने यूसीबी के लिए एकल और समूह उधारकर्ताओं / पार्टियों एवं बड़े एक्सपोजर के लिए एक्सपोजर की सीमा तथा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण लक्ष्यों में संशोधन पर मसौदा परिपत्र जारी किया
30 दिसंबर 2019 रिज़र्व बैंक ने यूसीबी के लिए एकल और समूह उधारकर्ताओं / पार्टियों एवं बड़े एक्सपोजर के लिए एक्सपोजर की सीमा तथा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण लक्ष्यों में संशोधन पर मसौदा परिपत्र जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए एकल और समूह उधारकर्ताओं / पार्टियों एवं बड़े एक्सपोजर के लिए एक्सपोजर की सीमा तथा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण के लक्ष्यों में संशोधन पर मसौदा परिपत्र फीडबैक / सुझावों के लिए जारी किया। परिप
30 दिसंबर 2019 रिज़र्व बैंक ने यूसीबी के लिए एकल और समूह उधारकर्ताओं / पार्टियों एवं बड़े एक्सपोजर के लिए एक्सपोजर की सीमा तथा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण लक्ष्यों में संशोधन पर मसौदा परिपत्र जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए एकल और समूह उधारकर्ताओं / पार्टियों एवं बड़े एक्सपोजर के लिए एक्सपोजर की सीमा तथा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण के लक्ष्यों में संशोधन पर मसौदा परिपत्र फीडबैक / सुझावों के लिए जारी किया। परिप
दिसंबर 30, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
30 दिसंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं.डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई.नं.डी-4/12.22.141/2016-17 के माध्‍यम से दिनांक 31 अगस्त, 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 25 सितम्बर 2019 के
30 दिसंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं.डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई.नं.डी-4/12.22.141/2016-17 के माध्‍यम से दिनांक 31 अगस्त, 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 25 सितम्बर 2019 के
दिसंबर 24, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र
24 दिसंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक जून 21, 2019 के निदेश सं डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से दिनांक 25 जून 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अ
24 दिसंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक जून 21, 2019 के निदेश सं डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से दिनांक 25 जून 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अ
दिसंबर 03, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड, केरल - निदेशों की अवधि में विस्तार
03 दिसंबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड, केरल - निदेशों की अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत दिनांक 29 मई 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-15/12.26.058/2018-19 के द्वारा 4 जून 2019 को कारोबार की समाप्ति से छः माह के लिए केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड, केरल
03 दिसंबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड, केरल - निदेशों की अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत दिनांक 29 मई 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-15/12.26.058/2018-19 के द्वारा 4 जून 2019 को कारोबार की समाप्ति से छः माह के लिए केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड, केरल
दिसंबर 02, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
02 दिसंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी, 2013 के निदेश सं. यूबीडी.सीओ.बीएसडी-I/डी-28/12.22.218/2012-13 के माध्‍यम से दिनांक 22 फरवरी, 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दि. 28 अगस्त 2019 के आदेश सं. ड
02 दिसंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी, 2013 के निदेश सं. यूबीडी.सीओ.बीएसडी-I/डी-28/12.22.218/2012-13 के माध्‍यम से दिनांक 22 फरवरी, 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दि. 28 अगस्त 2019 के आदेश सं. ड
नवंबर 29, 2019
शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जि-. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार
29 नवंबर 2019 शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जि-. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 18 मई 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्‍यम से) शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरजी, जि-कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35
29 नवंबर 2019 शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जि-. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 18 मई 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्‍यम से) शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरजी, जि-कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35
नवंबर 26, 2019
नेसर्गी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेसर्गी, कर्नाटक पर अर्थदण्ड लगाया गया
26 नवंबर 2019 नेसर्गी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेसर्गी, कर्नाटक पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेसर्गी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेसर्गी पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 27 (2) के अधीन विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के लिए ₹ 0.20 लाख (रुपए बीस हजार मात्र) का मौद्
26 नवंबर 2019 नेसर्गी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेसर्गी, कर्नाटक पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेसर्गी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेसर्गी पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 27 (2) के अधीन विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के लिए ₹ 0.20 लाख (रुपए बीस हजार मात्र) का मौद्

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 27, 2024

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