अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
सितंबर 30, 2022
बैंक दर में परिवर्तन
आरबीआई/2022-23/123 विवि.आरईटी.आरईसी.70/12.01.001/2022-23 30 सितंबर 2022 महोदया/ महोदय, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 अगस्त 2022 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.59/12.01.001/2022-23 देखें। 2. जैसा कि 30 सितंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.65 प्रतिशत से 6.15 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड़
आरबीआई/2022-23/123 विवि.आरईटी.आरईसी.70/12.01.001/2022-23 30 सितंबर 2022 महोदया/ महोदय, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 अगस्त 2022 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.59/12.01.001/2022-23 देखें। 2. जैसा कि 30 सितंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.65 प्रतिशत से 6.15 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड़
सितंबर 19, 2022
डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) 1718 प्रतिबंध समिति द्वारा अपनी प्रतिबंध सूची में 02 मौजूदा प्रविष्टियों में संशोधन किया जाना
भा.रि.बैंक/2022-2023/119 विवि.एएमएल.आरईसी.69/14.06.001/2022-23 19 सितंबर 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) 1718 प्रतिबंध समिति द्वारा अपनी प्रतिबंध सूची में 02 मौजूदा प्रविष्टियों में संशोधन किया जाना कृपया दिनांक 08 अप्रैल 2021 के हमारे परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.03/14.06.001/2021-22 का संदर्भ लें, जिसमें विनियमित स
भा.रि.बैंक/2022-2023/119 विवि.एएमएल.आरईसी.69/14.06.001/2022-23 19 सितंबर 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) 1718 प्रतिबंध समिति द्वारा अपनी प्रतिबंध सूची में 02 मौजूदा प्रविष्टियों में संशोधन किया जाना कृपया दिनांक 08 अप्रैल 2021 के हमारे परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.03/14.06.001/2021-22 का संदर्भ लें, जिसमें विनियमित स
सितंबर 16, 2022
जमाओं पर ब्याज दर पर मास्टर निदेश
भा.रि.बैंक/2022-2023/117 विवि.एसओजी.(एसपीई).आरईसी.68/13.03.00/2022-23 16 सितंबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी लघु वित्त बैंक सभी भुगतान बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंकसभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/डीसीसीबी/राज्य सहकारी बैंक महोदया/महोदय जमाओं पर ब्याज दर पर मास्टर निदेश कृपया विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना पर दिनांक 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाओं पर ब्याज दर) निदेश, 2016 की धारा 19 (एच) और द
भा.रि.बैंक/2022-2023/117 विवि.एसओजी.(एसपीई).आरईसी.68/13.03.00/2022-23 16 सितंबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी लघु वित्त बैंक सभी भुगतान बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंकसभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/डीसीसीबी/राज्य सहकारी बैंक महोदया/महोदय जमाओं पर ब्याज दर पर मास्टर निदेश कृपया विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना पर दिनांक 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाओं पर ब्याज दर) निदेश, 2016 की धारा 19 (एच) और द
सितंबर 07, 2022
विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा – ऋण गारंटी योजनाओं (सीजीएस) द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजरों के लिए जोखिम भार
आरबीआई/2022-23/113 विवि.एसटीआर.आरईसी.67/21.06.201/2022-23 07 सितंबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय / महोदया, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा – ऋण गारंटी योजनाओं (सीजीएस) द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजरों के लिए जोखिम भार कृपया बासल III पूंजी विनियमावली पर दिनांक 1 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 5.2 का स
आरबीआई/2022-23/113 विवि.एसटीआर.आरईसी.67/21.06.201/2022-23 07 सितंबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय / महोदया, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा – ऋण गारंटी योजनाओं (सीजीएस) द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजरों के लिए जोखिम भार कृपया बासल III पूंजी विनियमावली पर दिनांक 1 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 5.2 का स
सितंबर 02, 2022
डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश
आरबीआई/2022-23/111 विवि.सीआरई.आरईसी.66/21.07.001/2022-23 02 सितंबर 2022 सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश 10 अगस्त 2022 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति "डिजिटल उधार पर कार्य दल की सिफारिशें-कार्यान्वयन" का पैरा 7 देखें। तत्काल कार्यान्वयन के लिए कार्य दल की स्वीकृत सिफारिशों पर विस्तृत दिशा-निर्देश इस परिपत्र के अन
आरबीआई/2022-23/111 विवि.सीआरई.आरईसी.66/21.07.001/2022-23 02 सितंबर 2022 सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश 10 अगस्त 2022 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति "डिजिटल उधार पर कार्य दल की सिफारिशें-कार्यान्वयन" का पैरा 7 देखें। तत्काल कार्यान्वयन के लिए कार्य दल की स्वीकृत सिफारिशों पर विस्तृत दिशा-निर्देश इस परिपत्र के अन
अगस्त 22, 2022
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति - वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले - संशोधित सूची
भारिबै/2022-23/109 विवि.एयूटी.आरईसी.62/22.01.001/2022-23 22 अगस्त, 2022 सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति - वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले - संशोधित सूची कृपया दिनांक 18 मई 2017 के 'शाखा प्राधिकरण नीति को युक्तिसंगत बनाना-दिशानिर्देशों का संशोधन' पर हमारा परिपत्र बैविवि.सं.बीएपीडी.बीसी.69/22.01.001/2016-17 देखें। परि
भारिबै/2022-23/109 विवि.एयूटी.आरईसी.62/22.01.001/2022-23 22 अगस्त, 2022 सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति - वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले - संशोधित सूची कृपया दिनांक 18 मई 2017 के 'शाखा प्राधिकरण नीति को युक्तिसंगत बनाना-दिशानिर्देशों का संशोधन' पर हमारा परिपत्र बैविवि.सं.बीएपीडी.बीसी.69/22.01.001/2016-17 देखें। परि
अगस्त 12, 2022
वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग - वसूली प्रतिनिधियोंको नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारी
आरबीआई/2022-23/108 विवि.ओआरजी.आरईसी.65/21.04.158/2022-23 12 अगस्त 2022 महोदया/ महोदय, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग - वसूली प्रतिनिधियोंको नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं को सूचित किया है कि आउटसोर्स गतिविधियों की अंतिम जिम्मेदारी उनकी ही है और इसलिए, वे वसूली प्रतिनिधियो (इसके बाद ‘प्रतिनिधि' के रूप में संदर्भित) सहित अपने सेवा प्रदाताओं के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। 2. यह देखा गया है कि विनियमि
आरबीआई/2022-23/108 विवि.ओआरजी.आरईसी.65/21.04.158/2022-23 12 अगस्त 2022 महोदया/ महोदय, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग - वसूली प्रतिनिधियोंको नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं को सूचित किया है कि आउटसोर्स गतिविधियों की अंतिम जिम्मेदारी उनकी ही है और इसलिए, वे वसूली प्रतिनिधियो (इसके बाद ‘प्रतिनिधि' के रूप में संदर्भित) सहित अपने सेवा प्रदाताओं के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। 2. यह देखा गया है कि विनियमि
अगस्त 11, 2022
अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन
आरबीआई/2022-23/107 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.64/00-00-005/2022-23 11 अगस्त 2022 महोदय / महोदया, अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30 मार्च 2021 का परिपत्र डीओआर.सीएपी.51/21.06.201/2020-21 और दिनांक 31 मार्च 2022 का परिपत्र डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.97/21.06.201/2021-22 देखें। 2. वर्तमान में, प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं की गणना करते समय, निम्नलिखित एक्सपोजर, जहां कहीं अनुमोदित है, को छूट
आरबीआई/2022-23/107 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.64/00-00-005/2022-23 11 अगस्त 2022 महोदय / महोदया, अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30 मार्च 2021 का परिपत्र डीओआर.सीएपी.51/21.06.201/2020-21 और दिनांक 31 मार्च 2022 का परिपत्र डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.97/21.06.201/2021-22 देखें। 2. वर्तमान में, प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं की गणना करते समय, निम्नलिखित एक्सपोजर, जहां कहीं अनुमोदित है, को छूट
अगस्त 08, 2022
लघु वित्त बैंकों के लिए अधिकृत डीलर श्रेणी-I लाइसेंस पात्रता
भारिबैं/2022-23/104 विवि.एलआईसी.आरईसी.60/16.13.218/2022-23 08 अगस्त 2022 लघु वित्त बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, लघु वित्त बैंकों के लिए अधिकृत डीलर श्रेणी-I लाइसेंस पात्रता कृपया रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 27 नवंबर 2014 को 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस प्रदान किए जाने से संबन्धित जारी दिशानिर्देश' और 5 दिसंबर 2019 को 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के 'ऑन-टैप' लाइसेंस के लिए जारी दिशानिर्देश देखें। 2. उक्त लाइसेंस
भारिबैं/2022-23/104 विवि.एलआईसी.आरईसी.60/16.13.218/2022-23 08 अगस्त 2022 लघु वित्त बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, लघु वित्त बैंकों के लिए अधिकृत डीलर श्रेणी-I लाइसेंस पात्रता कृपया रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 27 नवंबर 2014 को 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस प्रदान किए जाने से संबन्धित जारी दिशानिर्देश' और 5 दिसंबर 2019 को 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के 'ऑन-टैप' लाइसेंस के लिए जारी दिशानिर्देश देखें। 2. उक्त लाइसेंस
अगस्त 05, 2022
बैंक दर में परिवर्तन
आरबीआई/2022-23/103 डीओआर.आरईटी.आरईसी.59/12.01.001/2022-23 05 अगस्त, 2022 सभी बैंक महोदया / महोदय बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 08 जून 2022 का हमारा परिपत्र डीओआर.आरईटी.आरईसी.44/12.01.001/2022-23 देखें। 2. जैसा कि 05 अगस्त 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.15 प्रतिशत से 5.65 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रू
आरबीआई/2022-23/103 डीओआर.आरईटी.आरईसी.59/12.01.001/2022-23 05 अगस्त, 2022 सभी बैंक महोदया / महोदय बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 08 जून 2022 का हमारा परिपत्र डीओआर.आरईटी.आरईसी.44/12.01.001/2022-23 देखें। 2. जैसा कि 05 अगस्त 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.15 प्रतिशत से 5.65 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रू
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