अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अक्तूबर 04, 2021
बासल III पूंजी विनियमन – अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में स्थायी कर्ज लिखत (पीडीआई)- विदेशी मुद्रा/ रुपये मूल्य में विदेशों में जारी बांड के लिए पात्रता सीमा
भारिबैं/2021-22/106 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.56/21.06.201/2021-22 04 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदय/महोदया, बासल III पूंजी विनियमन – अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में स्थायी कर्ज लिखत (पीडीआई)- विदेशी मुद्रा/ रुपये मूल्य में विदेशों में जारी बांड के लिए पात्रता सीमा कृपया दिनांक 1 जुलाई, 2015 को संदर्भ.विवि.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 के माध्यम से 'बासल III पूंजी विनियमन' पर जारी मास्टर परिपत्र के अनुलग्नक 4 के पैराग्राफ 1.16 (अतिरिक्त टियर 1
भारिबैं/2021-22/106 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.56/21.06.201/2021-22 04 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदय/महोदया, बासल III पूंजी विनियमन – अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में स्थायी कर्ज लिखत (पीडीआई)- विदेशी मुद्रा/ रुपये मूल्य में विदेशों में जारी बांड के लिए पात्रता सीमा कृपया दिनांक 1 जुलाई, 2015 को संदर्भ.विवि.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 के माध्यम से 'बासल III पूंजी विनियमन' पर जारी मास्टर परिपत्र के अनुलग्नक 4 के पैराग्राफ 1.16 (अतिरिक्त टियर 1
अक्तूबर 04, 2021
बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि - अतिरिक्त देयता का समाधान
भारिबै/2021-22/105 विवि.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 04 अक्टूबर 2021 दिनांक 11 नवंबर, 2020 के 11 वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के तहत शामिल भारतीय बैंक संघ के सभी सदस्य बैंक महोदया/महोदय, बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि -अतिरिक्त देयता का समाधान भारतीय बैंक संघ ने 11 नवंबर 2020 के 11वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के तहत आने वाले अपने सदस्य बैंकों के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के परिणामस्वरूप बढ़े हुए खर्च के परिश
भारिबै/2021-22/105 विवि.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 04 अक्टूबर 2021 दिनांक 11 नवंबर, 2020 के 11 वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के तहत शामिल भारतीय बैंक संघ के सभी सदस्य बैंक महोदया/महोदय, बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि -अतिरिक्त देयता का समाधान भारतीय बैंक संघ ने 11 नवंबर 2020 के 11वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के तहत आने वाले अपने सदस्य बैंकों के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के परिणामस्वरूप बढ़े हुए खर्च के परिश
सितंबर 13, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन
आरबीआई/2021-22/99 विवि.एएमएल.आरइसी.49/14.06.001/2021-22 13 सितम्बर 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अ
आरबीआई/2021-22/99 विवि.एएमएल.आरइसी.49/14.06.001/2021-22 13 सितम्बर 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अ
सितंबर 13, 2021
आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण लाइसेंस के लिए आवेदन
भारिबैं/2021-22/98 विवि.एएमएल.आरइसी.48/14.01.001/2021-22 13 सितम्बर 2021 सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी), भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों के अध्यक्ष/सीईओ महोदया / महोदय, आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण लाइसेंस के लिए आवेदन पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 11 ए के अनुसार, बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं को, केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी सुविधा का उपयोग करके ग्राह
भारिबैं/2021-22/98 विवि.एएमएल.आरइसी.48/14.01.001/2021-22 13 सितम्बर 2021 सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी), भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों के अध्यक्ष/सीईओ महोदया / महोदय, आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण लाइसेंस के लिए आवेदन पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 11 ए के अनुसार, बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं को, केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी सुविधा का उपयोग करके ग्राह
सितंबर 09, 2021
वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - ऑफसेटिंग के लिए क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) - भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के अपने प्रधान कार्यालय के साथ गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित व्युत्पन्न लेनदेन
आरबीआई/2021-22/97 डीओआर.सीआरई.आरईसी.47/21.01.003/2021-22 09 सितंबर 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों छोडकर) महोदय/महोदया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - ऑफसेटिंग के लिए क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) - भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के अपने प्रधान कार्यालय के साथ गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित व्युत्पन्न लेनदेन कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ) पर 03 जून 2019 का परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। 2. यह सूचित किया जाता है कि एलईएफ सीमा की ग
आरबीआई/2021-22/97 डीओआर.सीआरई.आरईसी.47/21.01.003/2021-22 09 सितंबर 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों छोडकर) महोदय/महोदया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - ऑफसेटिंग के लिए क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) - भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के अपने प्रधान कार्यालय के साथ गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित व्युत्पन्न लेनदेन कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ) पर 03 जून 2019 का परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। 2. यह सूचित किया जाता है कि एलईएफ सीमा की ग
अगस्त 30, 2021
पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/महत्त्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश - स्पष्टीकरण
आरबीआई/2021-22/95 डीओआर.गव.आरईसी.44/29.67.001/2021-22 30 अगस्त 2021 सभी निजी क्षेत्र के बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक सहित) और भारत में कार्यरत विदेशी बैंक महोदय/महोदया, पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/महत्त्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश - स्पष्टीकरण कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 04 नवंबर 2019 के परिपत्र डीओआर.एपीटी.बीसी.सं.23/29.67.001/2019-20 का
आरबीआई/2021-22/95 डीओआर.गव.आरईसी.44/29.67.001/2021-22 30 अगस्त 2021 सभी निजी क्षेत्र के बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक सहित) और भारत में कार्यरत विदेशी बैंक महोदय/महोदया, पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/महत्त्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश - स्पष्टीकरण कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 04 नवंबर 2019 के परिपत्र डीओआर.एपीटी.बीसी.सं.23/29.67.001/2019-20 का
अगस्त 25, 2021
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 2(1)(एम) (iv) के अंतर्गत ‘वित्तीय संस्थान’ के रूप में अधिसूचना
भारिबैं/2021-22/91 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.41/03.10.136/2021-22 25 अगस्त 2021 सभी आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफ़सी) महोदया/महोदय, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 2(1)(एम) (iv) के अंतर्गत ‘वित्तीय संस्थान’ के रूप में अधिसूचना कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - हाउसिंग वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2021 के पैरा 105 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें सरफेसी अधिनियम की धारा 2(1)(एम)(iv) क
भारिबैं/2021-22/91 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.41/03.10.136/2021-22 25 अगस्त 2021 सभी आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफ़सी) महोदया/महोदय, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 2(1)(एम) (iv) के अंतर्गत ‘वित्तीय संस्थान’ के रूप में अधिसूचना कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - हाउसिंग वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2021 के पैरा 105 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें सरफेसी अधिनियम की धारा 2(1)(एम)(iv) क
अगस्त 18, 2021
बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा - संशोधित अनुदेश
भा.रि.बैंक/2021-2022/86 विवि.एलईजी.आरईसी/40/09.07.005/2021-22 18 अगस्त, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी सहकारी बैंक सभी लघु वित्त बैंक सभी भुगतान बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा - संशोधित अनुदेश कृपया उक्त विषय पर रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) को जारी मौजूदा अनुदेशों को देखें। बैंकिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्
भा.रि.बैंक/2021-2022/86 विवि.एलईजी.आरईसी/40/09.07.005/2021-22 18 अगस्त, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी सहकारी बैंक सभी लघु वित्त बैंक सभी भुगतान बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा - संशोधित अनुदेश कृपया उक्त विषय पर रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) को जारी मौजूदा अनुदेशों को देखें। बैंकिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्
अगस्त 09, 2021
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का रखरखाव - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) - छूट का विस्तार
भारिबै/2021-22/82 विवि.विवरणी.आरईसी.36/12.01.001/2021-22 09 अगस्त 2021 सभी अनुसूचित बैंक महोदया / महोदय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का रखरखाव - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) - छूट का विस्तार कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) पर 05 फरवरी 2021 के परिपत्र विवि.सं.आरईटी.बीसी.36/12.01.001/2020-21 का संदर्भ लें, जिसमें बैंकों को एमएसएफ के तहत उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत तक, अर्थात कुल मिलाकर एनडी
भारिबै/2021-22/82 विवि.विवरणी.आरईसी.36/12.01.001/2021-22 09 अगस्त 2021 सभी अनुसूचित बैंक महोदया / महोदय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का रखरखाव - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) - छूट का विस्तार कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) पर 05 फरवरी 2021 के परिपत्र विवि.सं.आरईटी.बीसी.36/12.01.001/2020-21 का संदर्भ लें, जिसमें बैंकों को एमएसएफ के तहत उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत तक, अर्थात कुल मिलाकर एनडी
अगस्त 06, 2021
बैंकों के तुलन पत्र में शामिल न होनेवाले एक्सपोज़र के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड – डेरिवेटिव संविदाओं की पुनर्रचना
भारिबैं/2021-22/81 डीओआर.एमआरजी.39/21.04.157/2021-22 06 अगस्त 2021 सभी बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों के तुलन पत्र में शामिल न होनेवाले एक्सपोज़र के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड – डेरिवेटिव संविदाओं की पुनर्रचना कृपया हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.57/21.04.157/2008-09 दिनांक 13 अक्तूबर 2008 का अनुच्छेद 2.2 देखें, जिसके अनुसार मूल डेरिवेटिव संविदा के किसी भी पैमाने में कोई भी परिवर्तन पुनर्रचना माना जाएगा। 2. इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि डेरिवेटिव सं
भारिबैं/2021-22/81 डीओआर.एमआरजी.39/21.04.157/2021-22 06 अगस्त 2021 सभी बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों के तुलन पत्र में शामिल न होनेवाले एक्सपोज़र के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड – डेरिवेटिव संविदाओं की पुनर्रचना कृपया हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.57/21.04.157/2008-09 दिनांक 13 अक्तूबर 2008 का अनुच्छेद 2.2 देखें, जिसके अनुसार मूल डेरिवेटिव संविदा के किसी भी पैमाने में कोई भी परिवर्तन पुनर्रचना माना जाएगा। 2. इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि डेरिवेटिव सं
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