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जनवरी 03, 2022
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना: प्रविष्टियों में संयोजन

भारिबैं/2021-22/145 विवि.एएमएल.आरईसी.सं 75/14.06.001/2021-22 03 जनवरी 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना: प्रविष्टियों में संयोजन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍

भारिबैं/2021-22/145 विवि.एएमएल.आरईसी.सं 75/14.06.001/2021-22 03 जनवरी 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना: प्रविष्टियों में संयोजन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍

दिसंबर 10, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) – सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ़) का रखरखाव – सामान्य स्थिति में लौटना
आरबीआई/2021-22/138 डीओआर.आरईटी.आरईसी.73/12.01.001/2021-22 10 दिसंबर, 2021 सभी अनुसूचित बैंक महोदया / महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) – सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ़) का रखरखाव – सामान्य स्थिति में लौटना कृपया दिनांक 09 अगस्त 2021 के परिपत्र डीओआर.आरईटी.आरईसी.36/12.01.001/2021-22 और दिनांक 20 जुलाई 2021 के मास्टर निदेश डीओआर.सं.आरईटी.आरईसी.32/12.01.001/2021-22 की पैरा 15(i) का संदर्भ लें जिसमें बैंकों को दूसरे पूर्ववर्ती
आरबीआई/2021-22/138 डीओआर.आरईटी.आरईसी.73/12.01.001/2021-22 10 दिसंबर, 2021 सभी अनुसूचित बैंक महोदया / महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) – सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ़) का रखरखाव – सामान्य स्थिति में लौटना कृपया दिनांक 09 अगस्त 2021 के परिपत्र डीओआर.आरईटी.आरईसी.36/12.01.001/2021-22 और दिनांक 20 जुलाई 2021 के मास्टर निदेश डीओआर.सं.आरईटी.आरईसी.32/12.01.001/2021-22 की पैरा 15(i) का संदर्भ लें जिसमें बैंकों को दूसरे पूर्ववर्ती
नवंबर 26, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन
भारिबैं/2021-22/134 विवि.एएमएल.आरईसी.71/14.06.001/2021-22 26 नवम्बर 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण)
भारिबैं/2021-22/134 विवि.एएमएल.आरईसी.71/14.06.001/2021-22 26 नवम्बर 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण)
नवंबर 22, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
भारिबैं/2021-22/133 विवि.आरयूआर.आरईसी.70/31.04.002/2021-22 22 नवम्बर 2021 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 12 नवम्बर 2021 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 12 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना विवि.आरयूआर.एस1765/31.04.002/2021-22 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बड़ौदा यूपी बैंक
भारिबैं/2021-22/133 विवि.आरयूआर.आरईसी.70/31.04.002/2021-22 22 नवम्बर 2021 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 12 नवम्बर 2021 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 12 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना विवि.आरयूआर.एस1765/31.04.002/2021-22 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बड़ौदा यूपी बैंक
नवंबर 16, 2021
विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें - अप्रचलित परिपत्रों को वापस लेना
आरबीआई/2021-22/132 प.वि.कें.का.पीपीजी./एसईसी.06/11.01.005/2021-22 16 नवंबर, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक सहित), स्थानीय क्षेत्र के बैंक और सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक महोदय/महोदया विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें - अप्रचलित परिपत्रों को वापस लेना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 नवंबर, 2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति देखें। 2. अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज के कारोबार की समाप्ति से वापस लिया जाता
आरबीआई/2021-22/132 प.वि.कें.का.पीपीजी./एसईसी.06/11.01.005/2021-22 16 नवंबर, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक सहित), स्थानीय क्षेत्र के बैंक और सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक महोदय/महोदया विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें - अप्रचलित परिपत्रों को वापस लेना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 नवंबर, 2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति देखें। 2. अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज के कारोबार की समाप्ति से वापस लिया जाता
नवंबर 16, 2021
विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए) 2.0 – अंतरिम सिफारिशें – व्यतिरिक्त परिपत्रों को हटाना
भारिबैं/2021-22/128 डीओआर.आरआरए.69/01.01.101/2021-22 16 नवंबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/ महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए) 2.0 – अंतरिम सिफारिशें – व्यतिरिक्त परिपत्रों को हटाना कृपया उक्त विषय पर 16 नवंबर 2021 को जारी प्रेस प्रकाशनी देखें। 2. परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज कारोबार समाप्ति से लागू रूप में वापस ले लिया गया है। भवदीय (नीरज निगम) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक सं: यथोपरि परि
भारिबैं/2021-22/128 डीओआर.आरआरए.69/01.01.101/2021-22 16 नवंबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/ महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए) 2.0 – अंतरिम सिफारिशें – व्यतिरिक्त परिपत्रों को हटाना कृपया उक्त विषय पर 16 नवंबर 2021 को जारी प्रेस प्रकाशनी देखें। 2. परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज कारोबार समाप्ति से लागू रूप में वापस ले लिया गया है। भवदीय (नीरज निगम) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक सं: यथोपरि परि
नवंबर 02, 2021
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क
आरबीआई/2021-22/118 पवि.कें.का.पीपीजी.एसईसी.सं.4/11.01.005/2021-22 02 नवंबर, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क कृपया अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क से संबंधित 13 अप्रैल 2017 का परिपत्र संख्या डीबीएस.सीओ.पीपीडी.बीसी.सं.8/11.01.005/2016-17 देखें। 2
आरबीआई/2021-22/118 पवि.कें.का.पीपीजी.एसईसी.सं.4/11.01.005/2021-22 02 नवंबर, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क कृपया अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क से संबंधित 13 अप्रैल 2017 का परिपत्र संख्या डीबीएस.सीओ.पीपीडी.बीसी.सं.8/11.01.005/2016-17 देखें। 2
अक्‍तूबर 14, 2021
साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फॉर्मेट
भारिबैं/2021-22/111 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.59/20.16.056/2021-22 14 अक्तूबर 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया, साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फॉ
भारिबैं/2021-22/111 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.59/20.16.056/2021-22 14 अक्तूबर 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया, साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फॉ
अक्‍तूबर 07, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना
भारिबैं/2021-22/109 विवि.आरईटी.आरईसी.58/12.07.160/2021-22 07 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को 06 सितंबर 2021 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस926/16.03.006/2021-22 जो 02 अक्तूबर – 08 अक्तूबर 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रका
भारिबैं/2021-22/109 विवि.आरईटी.आरईसी.58/12.07.160/2021-22 07 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को 06 सितंबर 2021 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस926/16.03.006/2021-22 जो 02 अक्तूबर – 08 अक्तूबर 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रका
अक्‍तूबर 04, 2021
बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि - अतिरिक्त देयता का समाधान
भारिबै/2021-22/105 विवि.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 04 अक्टूबर 2021 दिनांक 11 नवंबर, 2020 के 11 वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के तहत शामिल भारतीय बैंक संघ के सभी सदस्य बैंक महोदया/महोदय, बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि -अतिरिक्त देयता का समाधान भारतीय बैंक संघ ने 11 नवंबर 2020 के 11वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के तहत आने वाले अपने सदस्य बैंकों के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के परिणामस्वरूप बढ़े हुए खर्च के परिश
भारिबै/2021-22/105 विवि.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 04 अक्टूबर 2021 दिनांक 11 नवंबर, 2020 के 11 वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के तहत शामिल भारतीय बैंक संघ के सभी सदस्य बैंक महोदया/महोदय, बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि -अतिरिक्त देयता का समाधान भारतीय बैंक संघ ने 11 नवंबर 2020 के 11वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के तहत आने वाले अपने सदस्य बैंकों के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के परिणामस्वरूप बढ़े हुए खर्च के परिश

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