अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
RBI/2025-26/51 DOR.AML.REC. 30/14.01.001/2025-26 June 12, 2025 Reserve Bank of India (Know Your Customer (KYC)) (Amendment) Directions, 2025
RBI/2025-26/51 DOR.AML.REC. 30/14.01.001/2025-26 June 12, 2025 Reserve Bank of India (Know Your Customer (KYC)) (Amendment) Directions, 2025
आरबीआई/2025-26/50 विवि.एसटीआर.आरईसी.29 /21.06.008/2025-26 जून 09, 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, बासल III पूंजी विनियम - बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई)
आरबीआई/2025-26/50 विवि.एसटीआर.आरईसी.29 /21.06.008/2025-26 जून 09, 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, बासल III पूंजी विनियम - बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई)
आरबीआई/2025-26/49 विवि.सीआरई.आरईसी.28/07.10.002/2025-26 9 जून 2025 वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों की अप्राप्ति- नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और मुद्रा लिमिटेड के पास पात्र निधियों के प्रति अंशदान का विवेकपूर्ण निरूपण ए. एक्सपोजर मानदंडों से छूट एकल और समूह उधारकर्ताओं/पार्टियों के लिए ऋण जोखिम (एक्सपोजर) और बड़े एक्सपोजर की सीमाएँ तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण संबंधी लक्ष्य में संशोधन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक पर दिनांक 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.10/13.05.000/2019-20 के पैरा 2.1 के अनुसार एकल उधारकर्ता/पार्टी और आपस में संबंधित उधारकर्ताओं/ पार्टियों के समूह के लिए यूसीबी की विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमा उनकी टियर-I पूंजी की क्रमशः 15% और 25% है।
आरबीआई/2025-26/49 विवि.सीआरई.आरईसी.28/07.10.002/2025-26 9 जून 2025 वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों की अप्राप्ति- नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और मुद्रा लिमिटेड के पास पात्र निधियों के प्रति अंशदान का विवेकपूर्ण निरूपण ए. एक्सपोजर मानदंडों से छूट एकल और समूह उधारकर्ताओं/पार्टियों के लिए ऋण जोखिम (एक्सपोजर) और बड़े एक्सपोजर की सीमाएँ तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण संबंधी लक्ष्य में संशोधन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक पर दिनांक 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.10/13.05.000/2019-20 के पैरा 2.1 के अनुसार एकल उधारकर्ता/पार्टी और आपस में संबंधित उधारकर्ताओं/ पार्टियों के समूह के लिए यूसीबी की विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमा उनकी टियर-I पूंजी की क्रमशः 15% और 25% है।
आरबीआई/2025-26/48 विवि.सीआरई.आरईसी.27/21.01.003/2025-26 9 जून 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, बृहत एक्सपोज़र ढांचा– छूट प्राप्त एक्सपोज़र की सूची में संशोधन कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ) पर दिनांक 03 जून 2019 के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 के अनुबंध के पैरा 3.1 को देखें, जिसके अनुसार, "प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण देने के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारण नाबार्ड के पास रखी गई जमाराशियां" को एलईएफ के तहत ऋण सीमा से बाहर रखा गया है।
आरबीआई/2025-26/48 विवि.सीआरई.आरईसी.27/21.01.003/2025-26 9 जून 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, बृहत एक्सपोज़र ढांचा– छूट प्राप्त एक्सपोज़र की सूची में संशोधन कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ) पर दिनांक 03 जून 2019 के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 के अनुबंध के पैरा 3.1 को देखें, जिसके अनुसार, "प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण देने के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारण नाबार्ड के पास रखी गई जमाराशियां" को एलईएफ के तहत ऋण सीमा से बाहर रखा गया है।
आरबीआई/2025-26/ विवि.आरईटी.आरईसी. 22/12.01.001/2025-26 06 जून 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताओं में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज - बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] निदेश - 2021 के खंड VIII तथा हमारे दिनांक 09 अप्रैल 2025 के परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.16/12.01.001/2025-26 का संदर्भ लें ।
आरबीआई/2025-26/ विवि.आरईटी.आरईसी. 22/12.01.001/2025-26 06 जून 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताओं में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज - बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] निदेश - 2021 के खंड VIII तथा हमारे दिनांक 09 अप्रैल 2025 के परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.16/12.01.001/2025-26 का संदर्भ लें ।
आरबीआई/2025-26/41 विवि.आरईटी.आरईसी. 21/12.07.160/2025-26 27 मई 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय “दि विश्वेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 09 मई 2025 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 07 अप्रैल 2025 की अधिसूचना डीओआर.आरइजी.एलआईसी.संख्या एस75/08.27.300/2025-26 के द्वारा “दि विश्वेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। भवदीय, (मनोरंजन पाढ़ी) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2025-26/41 विवि.आरईटी.आरईसी. 21/12.07.160/2025-26 27 मई 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय “दि विश्वेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 09 मई 2025 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 07 अप्रैल 2025 की अधिसूचना डीओआर.आरइजी.एलआईसी.संख्या एस75/08.27.300/2025-26 के द्वारा “दि विश्वेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। भवदीय, (मनोरंजन पाढ़ी) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2025-26/38 विवि.आरईटी.आरईसी. 20/12.07.160/2025-26 21 मई 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तन कर "स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” करना
आरबीआई/2025-26/38 विवि.आरईटी.आरईसी. 20/12.07.160/2025-26 21 मई 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तन कर "स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” करना
आरबीआई/2025-26/36 विवि.एसटीआर.आरईसी.19/21.07.001/2025-26 8 मई 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल उधार) निदेश, 2025
आरबीआई/2025-26/36 विवि.एसटीआर.आरईसी.19/21.07.001/2025-26 8 मई 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल उधार) निदेश, 2025
भा.रि.बैं./2025-26/34 सूप्रौवि.केंका.सं.एस-106/07.71.039/2025-26 28 अप्रैल 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी प्राथमिक डीलर सभी गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर सभी क्रेडिट सूचना कंपनियाँ महोदया / प्रिय महोदय, प्रवाह के माध्यम से विनियामक प्राधिकरण/लाइसेंस/अनुमोदन का प्रसंस्करण
भा.रि.बैं./2025-26/34 सूप्रौवि.केंका.सं.एस-106/07.71.039/2025-26 28 अप्रैल 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी प्राथमिक डीलर सभी गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर सभी क्रेडिट सूचना कंपनियाँ महोदया / प्रिय महोदय, प्रवाह के माध्यम से विनियामक प्राधिकरण/लाइसेंस/अनुमोदन का प्रसंस्करण
आरबीआई/2025-26/28 के.का. /सू.प्रौ.वि./डीसीडी/सं एस81/01-71-110/2025-26 22 अप्रैल 2025 सभी वाणिज्यिक बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय/महोदया, परिपत्र - '.bank.in' डोमेन पर स्थानांतरण
आरबीआई/2025-26/28 के.का. /सू.प्रौ.वि./डीसीडी/सं एस81/01-71-110/2025-26 22 अप्रैल 2025 सभी वाणिज्यिक बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय/महोदया, परिपत्र - '.bank.in' डोमेन पर स्थानांतरण
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 23, 2025