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नवंबर 02, 2020
बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकता
भारिबैं/2020-21/62 विवि.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 नवंबर 02, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय,बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकताकृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, उपर्युक्त परिपत्र के अनुच्छेद 4 का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि मौजूदा चालू और सीसी/ओडी खातों के संबंध में, परिपत्र जारी करने की ति
भारिबैं/2020-21/62 विवि.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 नवंबर 02, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय,बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकताकृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, उपर्युक्त परिपत्र के अनुच्छेद 4 का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि मौजूदा चालू और सीसी/ओडी खातों के संबंध में, परिपत्र जारी करने की ति
अक्‍तूबर 27, 2020
विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुग्रह भुगतान देने के लिए योजना (1.3.2020 से 31.8.2020)
भारिबैं/2020-21/61 विवि.सं.बीपी.बीसी.26/21.04.048/2020-21 अक्तूबर 26, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं    सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनी सहित) महोदय/ महोदया विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अ
भारिबैं/2020-21/61 विवि.सं.बीपी.बीसी.26/21.04.048/2020-21 अक्तूबर 26, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं    सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनी सहित) महोदय/ महोदया विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अ
अक्‍तूबर 20, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
भारिबैं/2020-21/57 विवि.केंका.आरआरबी.सं.25/31.04.002/2020-21 अक्तूबर 20, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 19 अक्तूबर 2020 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 27 जुलाई 2020 की अधिसूचना सं.विवि.केंका.आरआरबी.सं.138/31.04.002/2020-21 और विवि.केंका.आरआरबी.सं.139/31.04.002/2020-21 के माध्यम से भारतीय रिज़र्
भारिबैं/2020-21/57 विवि.केंका.आरआरबी.सं.25/31.04.002/2020-21 अक्तूबर 20, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 19 अक्तूबर 2020 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 27 जुलाई 2020 की अधिसूचना सं.विवि.केंका.आरआरबी.सं.138/31.04.002/2020-21 और विवि.केंका.आरआरबी.सं.139/31.04.002/2020-21 के माध्यम से भारतीय रिज़र्
अक्‍तूबर 16, 2020
वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना
भारिबैं/2020-21/56 विवि.सं.बीपी.बीसी.24/08.12.015/2020-21 अक्तूबर 16, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना कृपया 9 अक्तूबर 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 6 का संदर्भ लें, जो वैयक्तिक आवास ऋण पर जोखिम भार को तर्कसंगत बनाने से संबंधित है। 2. दिनांक 7 जून 2017 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.72/08.12.015/2016-
भारिबैं/2020-21/56 विवि.सं.बीपी.बीसी.24/08.12.015/2020-21 अक्तूबर 16, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना कृपया 9 अक्तूबर 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 6 का संदर्भ लें, जो वैयक्तिक आवास ऋण पर जोखिम भार को तर्कसंगत बनाने से संबंधित है। 2. दिनांक 7 जून 2017 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.72/08.12.015/2016-
अक्‍तूबर 12, 2020
एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता
भारिबैं/2020-2021/54 विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 अक्तूबर 12, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 9 अक्तूबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 2 और दिनांक 1 सितंबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 देखें। 2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अ
भारिबैं/2020-2021/54 विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 अक्तूबर 12, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 9 अक्तूबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 2 और दिनांक 1 सितंबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 देखें। 2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अ
अक्‍तूबर 12, 2020
विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा
आरबीआई/2020-21/53 डीओआर.सं.बीपी.बीसी.23/21.06.201/2020-21 12 अक्तूबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक शामिल स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा कृपया 9 अक्तूबर, 2020 के विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 का संदर्भ लें, जो कि विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो की सीमा पर है। 2. बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 को जारी मास्टर परिपत्र
आरबीआई/2020-21/53 डीओआर.सं.बीपी.बीसी.23/21.06.201/2020-21 12 अक्तूबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक शामिल स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा कृपया 9 अक्तूबर, 2020 के विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 का संदर्भ लें, जो कि विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो की सीमा पर है। 2. बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 को जारी मास्टर परिपत्र
अक्‍तूबर 09, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल - कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक प्रविष्टि जोड़ना
भारिबैं/2020-2021/51 विवि.एएमएल.बीसी.सं.21/14.06.001/2020-21 अक्तूबर 09, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल - कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक प्रविष्टि जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध
भारिबैं/2020-2021/51 विवि.एएमएल.बीसी.सं.21/14.06.001/2020-21 अक्तूबर 09, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल - कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक प्रविष्टि जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध
सितंबर 30, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “सिंडीकेट बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति
भा.रि.बैं/2020-21/47 विवि.सं.आरईटी.बीसी.20/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “सिंडीकेट बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “सिंडीकेट बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2020 की अधिसूचना विवि.सं.आरईटी.बीसी.57/
भा.रि.बैं/2020-21/47 विवि.सं.आरईटी.बीसी.20/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “सिंडीकेट बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “सिंडीकेट बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2020 की अधिसूचना विवि.सं.आरईटी.बीसी.57/
सितंबर 30, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति
भा.रि.बैं/2020-21/46 विवि.सं.आरईटी.बीसी.19/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (
भा.रि.बैं/2020-21/46 विवि.सं.आरईटी.बीसी.19/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (
सितंबर 30, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “आंध्रा बैंक” और “कॉर्पोरेशन बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति
भा.रि.बैं/2020-21/45 विवि.सं.आरईटी.बीसी.18/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “आंध्रा बैंक” और “कॉर्पोरेशन बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “आंध्रा बैंक” और “कॉर्पोरेशन बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2
भा.रि.बैं/2020-21/45 विवि.सं.आरईटी.बीसी.18/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “आंध्रा बैंक” और “कॉर्पोरेशन बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “आंध्रा बैंक” और “कॉर्पोरेशन बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 26, 2024

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