अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
जून 07, 2018
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015
भारिबैंक/2017-18/192 बैंविवि.आईबीडी.बीसी.109/23.67.001/2017-18 7 जून 2018 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 22 अक्तूबर 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) मास्टर निदेश सं.बैंविवि.आईबीडी.सं.45/23.67.003/2015-16 में निम्नानुसार संशोधन तत्काल प्रभाव से किय
भारिबैंक/2017-18/192 बैंविवि.आईबीडी.बीसी.109/23.67.001/2017-18 7 जून 2018 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 22 अक्तूबर 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) मास्टर निदेश सं.बैंविवि.आईबीडी.सं.45/23.67.003/2015-16 में निम्नानुसार संशोधन तत्काल प्रभाव से किय
जून 07, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 – धारा 26क, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – परिचालनगत दिशानिर्देश – ब्याज की अदायगी
भा.रि.बैंक/2017-18/191 बैंविवि. डीईए निधि कक्ष. बीसी.सं.110/30.01.002/2017-18 जून 07, 2018 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लघु वित्त बैंक/ भुगतान बैंक महोदय/ महोदया, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 – धारा 26क, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – परिचालनगत दिशानिर्देश – ब्याज की अदायगी कृपया उपर्युक्त विषय पर 2
भा.रि.बैंक/2017-18/191 बैंविवि. डीईए निधि कक्ष. बीसी.सं.110/30.01.002/2017-18 जून 07, 2018 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लघु वित्त बैंक/ भुगतान बैंक महोदय/ महोदया, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 – धारा 26क, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – परिचालनगत दिशानिर्देश – ब्याज की अदायगी कृपया उपर्युक्त विषय पर 2
जून 06, 2018
चलनिधि समायोजन सुविधा और सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत मार्जिन आवश्यकताओं की समीक्षा
भारिबैं/2017-2018/188 विबापवि.एमएओजी.सं.125/01.01.001/2017-18 06 जून 2018 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक एवं एकल प्राथमिक व्यापारी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा और सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत मार्जिन आवश्यकताओं की समीक्षा कृपया 19 मार्च 2013 का परिपत्र एफएमडी.एमओएजी.सं.77/01.01.001/2012-13 और 25 नवंबर 2016 का परिपत्र एफएमडी.एमओएजी.सं.117/01.01.001/2016-17 देखें। 2. वर्तमान में, ट्रेजरी बिल / क
भारिबैं/2017-2018/188 विबापवि.एमएओजी.सं.125/01.01.001/2017-18 06 जून 2018 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक एवं एकल प्राथमिक व्यापारी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा और सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत मार्जिन आवश्यकताओं की समीक्षा कृपया 19 मार्च 2013 का परिपत्र एफएमडी.एमओएजी.सं.77/01.01.001/2012-13 और 25 नवंबर 2016 का परिपत्र एफएमडी.एमओएजी.सं.117/01.01.001/2016-17 देखें। 2. वर्तमान में, ट्रेजरी बिल / क
जून 06, 2018
प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा
आरबीआई/2017-18/187 संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.383/07.01.279/2017-18 ज्येष्ठ 16, 1940 (शक) जून 6, 2018 सभी प्राथमिक व्यापारी प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा दूसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के संकल्प में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया गया है जो पहले 6.00 प्रतिशत था | 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (संपा
आरबीआई/2017-18/187 संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.383/07.01.279/2017-18 ज्येष्ठ 16, 1940 (शक) जून 6, 2018 सभी प्राथमिक व्यापारी प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा दूसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के संकल्प में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया गया है जो पहले 6.00 प्रतिशत था | 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (संपा
जून 06, 2018
एमएसएमई क्षेत्र को औपचारिक बनाने को प्रोत्साहन देना
भारिबै/2017-18/186 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.108/21.04.048/2017-18 6 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफ़सी) महोदया/ महोदय एमएसएमई क्षेत्र को औपचारिक बनाने को प्रोत्साहन देना कृपया दिनांक 07 फरवरी 2018 का परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.100/21.04.048/2017-18 देखें। 2. इनपुट ऋण संबंद्धता और अनुषंगी संबंधों पर विचार करते हुए, अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों और एनबीएफ़सी को सभी एमएसएमई, जीएसटी के तहत पंजीकृत न किए गए सहित, क
भारिबै/2017-18/186 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.108/21.04.048/2017-18 6 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफ़सी) महोदया/ महोदय एमएसएमई क्षेत्र को औपचारिक बनाने को प्रोत्साहन देना कृपया दिनांक 07 फरवरी 2018 का परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.100/21.04.048/2017-18 देखें। 2. इनपुट ऋण संबंद्धता और अनुषंगी संबंधों पर विचार करते हुए, अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों और एनबीएफ़सी को सभी एमएसएमई, जीएसटी के तहत पंजीकृत न किए गए सहित, क
जून 06, 2018
बैंक दर में परिवर्तन
आरबीआई/2017-18/185 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.107/12.01.001/2017-18 06 जून 2018 अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक महोदय/महोदया, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर 02 अगस्त 2017 का हमारा परिपत्र बैंविवि. सं.आरईटी.बीसी.82/12.01.001/2017-18 देखें। 2. दिनांक 06 जून 2018 को द्वितीय द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 में की गयी घोषणा के अनुसार, 06 जून 2018 से बैंक दर 6.25 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत की जाती है। 3.
आरबीआई/2017-18/185 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.107/12.01.001/2017-18 06 जून 2018 अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक महोदय/महोदया, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर 02 अगस्त 2017 का हमारा परिपत्र बैंविवि. सं.आरईटी.बीसी.82/12.01.001/2017-18 देखें। 2. दिनांक 06 जून 2018 को द्वितीय द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 में की गयी घोषणा के अनुसार, 06 जून 2018 से बैंक दर 6.25 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत की जाती है। 3.
मई 17, 2018
चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) – अंतिम दिशानिर्देश
भारिबैं/2017-18/178 बैंविवि.बीपी.बीसी.106/21.04.098/2017-18 17 मई 2018 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/ महोदय, चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) – अंतिम दिशानिर्देश निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) और चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) बासल III सुधार के महत्वपूर्ण संघटक हैं। 9 जून 2014 को जारी परिपत्र सं.बैंपविवि.बीपी.बीसी.120/21.04.098/2017-18 के माध्यम से एलसीआर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जो ए
भारिबैं/2017-18/178 बैंविवि.बीपी.बीसी.106/21.04.098/2017-18 17 मई 2018 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/ महोदय, चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) – अंतिम दिशानिर्देश निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) और चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) बासल III सुधार के महत्वपूर्ण संघटक हैं। 9 जून 2014 को जारी परिपत्र सं.बैंपविवि.बीपी.बीसी.120/21.04.098/2017-18 के माध्यम से एलसीआर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जो ए
मई 17, 2018
आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) की स्थापना – अनुमत कार्यकलाप
भारिबैं/2017-18/177 बैंविवि.आईबीडी.बीसी.105/23.13.004/2017-18 17 मई 2018 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) की स्थापना – अनुमत कार्यकलाप कृपया 01 अप्रैल 2015 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी तथा समय समय पर संशोधित परिपत्र बैंविवि.आईबीडी.बीसी.14570/23.13.004/2014-15 देखें जिसके माध्यम से आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों की स्थापना (आईबीयू) के संदर्भ में दिशानिर्देश जारी किया था। 2. परिपत्र के अनुच्छे
भारिबैं/2017-18/177 बैंविवि.आईबीडी.बीसी.105/23.13.004/2017-18 17 मई 2018 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) की स्थापना – अनुमत कार्यकलाप कृपया 01 अप्रैल 2015 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी तथा समय समय पर संशोधित परिपत्र बैंविवि.आईबीडी.बीसी.14570/23.13.004/2014-15 देखें जिसके माध्यम से आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों की स्थापना (आईबीयू) के संदर्भ में दिशानिर्देश जारी किया था। 2. परिपत्र के अनुच्छे
अप्रैल 06, 2018
आभासी मुद्रा (वर्चुअल करेंसी) में लेनदेन पर प्रतिबंध
भारिबैं/2017-18/154 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.104/08.13.102/2017-18 6 अप्रैल 2018 सभी वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक/ भुगतान बैंक/ लघु वित्त बैंक/ एनबीएफ़सी/ भुगतान प्रणाली प्रदाता महोदया/ महोदय, आभासी मुद्रा (वर्चुअल करेंसी) में लेनदेन पर प्रतिबंध भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 दिसंबर 2013, 01 फरवरी 2017 और 05 दिसंबर 2017 के पब्लिक नोटिस के माध्यम से बिटकोइन समेत सभी आभासी मुद्राओं के उपयोग करने वालों, धारकों तथा ट्रेडरों को कई बार इस प्रकार की आभासी मुद्राओं में लेनदेन करने से स
भारिबैं/2017-18/154 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.104/08.13.102/2017-18 6 अप्रैल 2018 सभी वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक/ भुगतान बैंक/ लघु वित्त बैंक/ एनबीएफ़सी/ भुगतान प्रणाली प्रदाता महोदया/ महोदय, आभासी मुद्रा (वर्चुअल करेंसी) में लेनदेन पर प्रतिबंध भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 दिसंबर 2013, 01 फरवरी 2017 और 05 दिसंबर 2017 के पब्लिक नोटिस के माध्यम से बिटकोइन समेत सभी आभासी मुद्राओं के उपयोग करने वालों, धारकों तथा ट्रेडरों को कई बार इस प्रकार की आभासी मुद्राओं में लेनदेन करने से स
अप्रैल 06, 2018
डेरिवेटिव पर व्यापक दिशानिर्देश: संशोधन
भारिबैं/2017-18/151 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.103/21.04.157/2017-18 6 अप्रैल 2018 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी और एलएबी को छोडकर) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री एवं पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएं एवं प्राथमिक व्यापारी महोदया/ महोदय, डेरिवेटिव पर व्यापक दिशानिर्देश: संशोधन कृपया 2 नवंबर 2011 को जारी परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.44/21.04.157/2011-12 का अनुच्छेद सं. 8.3 देखें, जिसके अनुसार विदेशी मुद्र
भारिबैं/2017-18/151 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.103/21.04.157/2017-18 6 अप्रैल 2018 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी और एलएबी को छोडकर) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री एवं पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएं एवं प्राथमिक व्यापारी महोदया/ महोदय, डेरिवेटिव पर व्यापक दिशानिर्देश: संशोधन कृपया 2 नवंबर 2011 को जारी परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.44/21.04.157/2011-12 का अनुच्छेद सं. 8.3 देखें, जिसके अनुसार विदेशी मुद्र
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