अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अप्रैल 10, 2017
आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) की स्थापना – अनुमेय गतिविधियां
भा.रि.बैं./2016-17/273 बैंविवि.आईबीडी.बीसी.59/23.13.004/2016-17 10 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) की स्थापना – अनुमेय गतिविधियां कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 01 अप्रैल 2015 का परिपत्र बैंविवि.आईबीडी.बीसी.14570/23.13.004/2014-15 देखें, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) के संबंध में भार
भा.रि.बैं./2016-17/273 बैंविवि.आईबीडी.बीसी.59/23.13.004/2016-17 10 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) की स्थापना – अनुमेय गतिविधियां कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 01 अप्रैल 2015 का परिपत्र बैंविवि.आईबीडी.बीसी.14570/23.13.004/2014-15 देखें, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) के संबंध में भार
अप्रैल 06, 2017
बैंक दर में परिवर्तन
आरबीआई/2016-17/270 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.58/12.01.001/2016-17 06 अप्रैल 2017 अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी अनुसूचित तथा अननुसूचित बैंक महोदय/महोदया, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर 04 अक्तूबर 2016 का हमारा परिपत्र बैंविवि. सं.आरईटी.बीसी.19/12.01.001/2016-17 देखें। 2. दिनांक 06 अप्रैल 2017 को प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 में की गयी घोषणा के अनुसार, 06 अप्रैल 2017 से बैंक दर 6.75 प्रतिशत से 25 आधार अंक घट कर 6.50 प्रतिशत हो गयी ह
आरबीआई/2016-17/270 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.58/12.01.001/2016-17 06 अप्रैल 2017 अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी अनुसूचित तथा अननुसूचित बैंक महोदय/महोदया, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर 04 अक्तूबर 2016 का हमारा परिपत्र बैंविवि. सं.आरईटी.बीसी.19/12.01.001/2016-17 देखें। 2. दिनांक 06 अप्रैल 2017 को प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 में की गयी घोषणा के अनुसार, 06 अप्रैल 2017 से बैंक दर 6.75 प्रतिशत से 25 आधार अंक घट कर 6.50 प्रतिशत हो गयी ह
मार्च 29, 2017
सरकार के कारोबार के लिए 1 अप्रैल 2017 को सभी एजेंसी बैंकों को खुला रखना – संशोधित अनुदेश
भा.रि.बैं./2016-17/259 बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.56/09.07.005/2016-17 29 मार्च, 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया, सरकार के कारोबार के लिए 1 अप्रैल 2017 को सभी एजेंसी बैंकों को खुला रखना – संशोधित अनुदेश हमने 24 मार्च 2017 के परिपत्र बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.56/09.07.005/2016-17 के माध्यम से सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया था कि वे वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों को और 1 अप्रैल 2017 (शनिवार, रविवार और सभी अवकाश के दिनों सहित) को सरकार का कारोबार करने वाली अपनी सभी शाखाओं
भा.रि.बैं./2016-17/259 बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.56/09.07.005/2016-17 29 मार्च, 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया, सरकार के कारोबार के लिए 1 अप्रैल 2017 को सभी एजेंसी बैंकों को खुला रखना – संशोधित अनुदेश हमने 24 मार्च 2017 के परिपत्र बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.56/09.07.005/2016-17 के माध्यम से सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया था कि वे वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों को और 1 अप्रैल 2017 (शनिवार, रविवार और सभी अवकाश के दिनों सहित) को सरकार का कारोबार करने वाली अपनी सभी शाखाओं
मार्च 24, 2017
सभी एजेंसी बैंक 25 मार्च 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिवसों को जनता के लिए खुले रहेंगे
भा.रि.बैं./2016-17/256 बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.55/09.07.005/2016-17 24 मार्च, 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया, सभी एजेंसी बैंक 25 मार्च 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिवसों को जनता के लिए खुले रहेंगे भारत सरकार ने सूचित किया है कि सभी वेतन और लेखा कार्यालय 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिवसों को खुले रहेंगे ताकि सरकारी प्राप्ति और भुगतान कार्य सुचारू रूप से चल सके। तदनुसार, सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों को और 1 अप्रैल 2017 (शन
भा.रि.बैं./2016-17/256 बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.55/09.07.005/2016-17 24 मार्च, 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया, सभी एजेंसी बैंक 25 मार्च 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिवसों को जनता के लिए खुले रहेंगे भारत सरकार ने सूचित किया है कि सभी वेतन और लेखा कार्यालय 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिवसों को खुले रहेंगे ताकि सरकारी प्राप्ति और भुगतान कार्य सुचारू रूप से चल सके। तदनुसार, सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों को और 1 अप्रैल 2017 (शन
मार्च 09, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “द रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड पीएलसी” को शामिल करना
भा.रि.बैं/2016-17/244 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.54/12.07.150/2016-17 09 मार्च 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “द रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड पीएलसी” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “द रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड पीएलसी” को २१ जनवरी – २७ जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित २९ सितंबर, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आइबीडी.सं. 3878/23.13.020/2016-17
भा.रि.बैं/2016-17/244 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.54/12.07.150/2016-17 09 मार्च 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “द रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड पीएलसी” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “द रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड पीएलसी” को २१ जनवरी – २७ जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित २९ सितंबर, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आइबीडी.सं. 3878/23.13.020/2016-17
फ़रवरी 16, 2017
स्वर्ण ऋण की चुकौती
भारिबै/2016-17/229 बैंविवि.आरआरबी.बीसी.सं 53/31.01.001/2016-17 16 फरवरी 2017 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया, स्वर्ण ऋण की चुकौती कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 22 सितंबर 2010 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका. आरआरबी.बीसी.सं.22/03.05.34/2010-11 देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एकमुश्त चुकौती के विकल्प सहित एक लाख रुपए तक के स्वर्ण ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। 2. समीक्षा किए जाने पर, यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन योजना के अंतर्ग
भारिबै/2016-17/229 बैंविवि.आरआरबी.बीसी.सं 53/31.01.001/2016-17 16 फरवरी 2017 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया, स्वर्ण ऋण की चुकौती कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 22 सितंबर 2010 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका. आरआरबी.बीसी.सं.22/03.05.34/2010-11 देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एकमुश्त चुकौती के विकल्प सहित एक लाख रुपए तक के स्वर्ण ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। 2. समीक्षा किए जाने पर, यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन योजना के अंतर्ग
फ़रवरी 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना
भा.रि.बैं/2016-17/230 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी. 52/12.07.143ए/2016-17 16 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को 4 फरवरी – 10 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 23 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.पीएसबीडी.सं. 7144/16.02.
भा.रि.बैं/2016-17/230 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी. 52/12.07.143ए/2016-17 16 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को 4 फरवरी – 10 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 23 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.पीएसबीडी.सं. 7144/16.02.
फ़रवरी 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना
भा.रि.बैं/2016-17/231 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी. 51/12.07.145ए/2016-17 16 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को 4 फरवरी – 10 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.पीएसबीडी.सं. 5201/16.02.001/20
भा.रि.बैं/2016-17/231 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी. 51/12.07.145ए/2016-17 16 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को 4 फरवरी – 10 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.पीएसबीडी.सं. 5201/16.02.001/20
फ़रवरी 02, 2017
बासल III पूंजी विनियमावली – अतिरिक्त टियर 1 पूंजी
भा.रि.बैं./2016-17/222 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.50/21.06.201/2016-17 02 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, बासल III पूंजी विनियमावली – अतिरिक्त टियर 1 पूंजी कृपया ‘बासल III पूंजी विनियमन’ पर 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.1/21.06.201/2015-16 के “अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में बेमीयादी ऋण लिखत (पीडीआई) शामिल करने हेतु मानदंड” पर अनुबंध 4 के अंतर्गत ‘कूपन विवेकाधिकार’ पर पैरा 1.8 के साथ पठित ‘मास्टर परिप
भा.रि.बैं./2016-17/222 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.50/21.06.201/2016-17 02 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, बासल III पूंजी विनियमावली – अतिरिक्त टियर 1 पूंजी कृपया ‘बासल III पूंजी विनियमन’ पर 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.1/21.06.201/2015-16 के “अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में बेमीयादी ऋण लिखत (पीडीआई) शामिल करने हेतु मानदंड” पर अनुबंध 4 के अंतर्गत ‘कूपन विवेकाधिकार’ पर पैरा 1.8 के साथ पठित ‘मास्टर परिप
दिसंबर 28, 2016
अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड
भारिबैं/2016-17/198 बैविवि.सं.बीपी.बीसी.49/21.04.048/2016-17 28 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदया / महोदय, अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड कृपया 21 नवंबर, 2016 का परिपत्र बैविवि.सं.बीपी.बीसी.37/21.04.048/2016-17 देखें। 2. समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि: (i) ऊपर उल्लिखित परिपत्र के माध्यम से प्रदान किए गए 60 दिनों के अतिरिक्त, निम्नलिखित श्रेणी के ऋणों के मामले में 30 दिन और प्रदान किए जा
भारिबैं/2016-17/198 बैविवि.सं.बीपी.बीसी.49/21.04.048/2016-17 28 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदया / महोदय, अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड कृपया 21 नवंबर, 2016 का परिपत्र बैविवि.सं.बीपी.बीसी.37/21.04.048/2016-17 देखें। 2. समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि: (i) ऊपर उल्लिखित परिपत्र के माध्यम से प्रदान किए गए 60 दिनों के अतिरिक्त, निम्नलिखित श्रेणी के ऋणों के मामले में 30 दिन और प्रदान किए जा
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