अधिसूचनाएं - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
जुलाई 30, 2015
एनबीएफसी द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर दिशानिर्देश की समीक्षा
भारिबैं/2015-16/144 गैबैंविवि.केका.नीप्र.सं:067/03.10.01/2015-16 30 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर महोदय, एनबीएफसी द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर दिशानिर्देश की समीक्षा कृपया उपर्युक्त विषय पर 23 जनवरी 2014 का परिपत्र गैबैंपवि.केंका.नीप्र.सं:367/03.10.01/2013-14 तथा 16 जनवरी 2015 का गैबैंविवि.केंका.नीप्र.सं:011/03.10.01/2014-15 का अवलोकन करें। 2. उक्त परिपत्रों में निहित वर्तमान निर्देश के संदर्भ में, वाणिज्यिक प
भारिबैं/2015-16/144 गैबैंविवि.केका.नीप्र.सं:067/03.10.01/2015-16 30 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर महोदय, एनबीएफसी द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर दिशानिर्देश की समीक्षा कृपया उपर्युक्त विषय पर 23 जनवरी 2014 का परिपत्र गैबैंपवि.केंका.नीप्र.सं:367/03.10.01/2013-14 तथा 16 जनवरी 2015 का गैबैंविवि.केंका.नीप्र.सं:011/03.10.01/2014-15 का अवलोकन करें। 2. उक्त परिपत्रों में निहित वर्तमान निर्देश के संदर्भ में, वाणिज्यिक प
जुलाई 23, 2015
वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूली: अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जाग्रित करने के लिए संरचना- संयुक्त ऋणदाता फोरम(जेएलएफ)तथा सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी)के संबंध में दिशानिर्देशों की समीक्षा
भारिबैं/2015-16/137 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.066/03.10.001/2015-16 23 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/महोदय, वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूली: अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जाग्रित करने के लिए संरचना- संयुक्त ऋणदाता फोरम(जेएलएफ)तथा सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी)के संबंध में दिशानिर्देशों की समीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 30 जनवरी 2014 को अर्थ व्यव
भारिबैं/2015-16/137 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.066/03.10.001/2015-16 23 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/महोदय, वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूली: अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जाग्रित करने के लिए संरचना- संयुक्त ऋणदाता फोरम(जेएलएफ)तथा सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी)के संबंध में दिशानिर्देशों की समीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 30 जनवरी 2014 को अर्थ व्यव
जुलाई 09, 2015
एनबीएफसी (रू 500 करोड से कम परिसंपत्ति आकार सहित) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां (रिटर्नस)
भारिबैं/2015-16/119 गैबैंपवि(पीपीडी)कंपरि.सं. 02/24.01.191/2015-16 09 जुलाई 2015 मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) (आरएनबीसी को छोड़कर) महोदय/महोदया, एनबीएफसी (रू 500 करोड से कम परिसंपत्ति आकार सहित) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां (रिटर्नस) कृपया एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामक संरचना पर जारी 10 नवम्बर 2014 का गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.002/03.10.001/2014-15 का संदर्भ लें। 2. संशोधित विनियमन के अनुसार, रू 500 करोड़ से कम प
भारिबैं/2015-16/119 गैबैंपवि(पीपीडी)कंपरि.सं. 02/24.01.191/2015-16 09 जुलाई 2015 मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) (आरएनबीसी को छोड़कर) महोदय/महोदया, एनबीएफसी (रू 500 करोड से कम परिसंपत्ति आकार सहित) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां (रिटर्नस) कृपया एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामक संरचना पर जारी 10 नवम्बर 2014 का गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.002/03.10.001/2014-15 का संदर्भ लें। 2. संशोधित विनियमन के अनुसार, रू 500 करोड़ से कम प
जुलाई 09, 2015
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण का अधिग्रहण / अंतरण के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता
भारिबैं/2015-16/122 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.065/03.10.001/2015-16 09 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएससी) (प्राथमिक व्यापरियों को छोड़कर) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण का अधिग्रहण / अंतरण के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (अर्जन अथवा नियंत्रण के अंतरण हेतु अनुमति) निदेश, 2014 पर जारी 26 मई 2014 का परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.376/03.10.001/2013-14 और अधिसूचना सं: गैबै
भारिबैं/2015-16/122 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.065/03.10.001/2015-16 09 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएससी) (प्राथमिक व्यापरियों को छोड़कर) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण का अधिग्रहण / अंतरण के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (अर्जन अथवा नियंत्रण के अंतरण हेतु अनुमति) निदेश, 2014 पर जारी 26 मई 2014 का परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.376/03.10.001/2013-14 और अधिसूचना सं: गैबै
जुलाई 02, 2015
ऋण संकेंद्रण नियमों की प्रयोज्यता
भारिबैं/2015-16/114 गैबैंविवि.कंपरि.नीप्र.सं.064/03.10.001/2015-16 02 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) (प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर) महोदय/महोदया, ऋण संकेंद्रण नियमों की प्रयोज्यता भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (7)(I) के अनुसार, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया है कि निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की गणना के लिए एनबीएफसी द्वारा एक ही समूह की/सहायक कंपनी को प्रदान की गई ऋण/उसमें किया गया निवेश का निवल निधि का 10 प्रतिशत की सी
भारिबैं/2015-16/114 गैबैंविवि.कंपरि.नीप्र.सं.064/03.10.001/2015-16 02 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) (प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर) महोदय/महोदया, ऋण संकेंद्रण नियमों की प्रयोज्यता भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (7)(I) के अनुसार, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया है कि निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की गणना के लिए एनबीएफसी द्वारा एक ही समूह की/सहायक कंपनी को प्रदान की गई ऋण/उसमें किया गया निवेश का निवल निधि का 10 प्रतिशत की सी
जून 25, 2015
₹ 100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी को मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) योजना के तहत सब-ऐजेंट (उप –अभिकर्ता) के रूप में नियुक्ति
भारिबैं/2014-15/648 गैबैंविवि.कंपरि.नीप्र.सं.041/03.10.01/2014-15 25 जून 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, ₹ 100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी को मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) योजना के तहत सब-ऐजेंट (उप –अभिकर्ता) के रूप में नियुक्ति कृपया उक्त विषय पर 12 अगस्त 2014 का परिपत्र गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं.405/03.10.01/2014-15 का अवलोकन करें। भारतीय रिज़र्व बैंक को प्राप्त कुछ अभ्यावेदनों के आलोक में
भारिबैं/2014-15/648 गैबैंविवि.कंपरि.नीप्र.सं.041/03.10.01/2014-15 25 जून 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, ₹ 100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी को मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) योजना के तहत सब-ऐजेंट (उप –अभिकर्ता) के रूप में नियुक्ति कृपया उक्त विषय पर 12 अगस्त 2014 का परिपत्र गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं.405/03.10.01/2014-15 का अवलोकन करें। भारतीय रिज़र्व बैंक को प्राप्त कुछ अभ्यावेदनों के आलोक में
मई 21, 2015
एकल उत्पाद के जमानत पर ऋण प्रदान करना- स्वर्ण आभूषण
भारिबैं/2014-15/605गैबैंविवि.कंपरि.नीप्र.सं.036/03.10.01/2014-15 21 मई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर (पीडी) महोदय, एकल उत्पाद के जमानत पर ऋण प्रदान करना- स्वर्ण आभूषण कृपया उक्त विषय पर 16 सितम्बर 2013 का परिपत्र सं.गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं. 356/03.10.01/2013-14 तथा 08 जनवरी 2014 का गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं.365/03.10.01/2013-14 का अवलोकन करें। 2. बैंक ने यह निर्धारित किया था कि मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) की गणना के लि
भारिबैं/2014-15/605गैबैंविवि.कंपरि.नीप्र.सं.036/03.10.01/2014-15 21 मई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर (पीडी) महोदय, एकल उत्पाद के जमानत पर ऋण प्रदान करना- स्वर्ण आभूषण कृपया उक्त विषय पर 16 सितम्बर 2013 का परिपत्र सं.गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं. 356/03.10.01/2013-14 तथा 08 जनवरी 2014 का गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं.365/03.10.01/2013-14 का अवलोकन करें। 2. बैंक ने यह निर्धारित किया था कि मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) की गणना के लि
मई 20, 2015
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - अल-कायदा प्रतिबंध सूची का बारहवां अपडेट
भारिबैंक/2014-15/602 बैंविवि.एएमएल.सं.17668/14.06.001/2014-15 20 मई, 2015 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य एवं मध्यवर्ती सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी)/ भुगतान प्रणाली प्रदाता/प्रणाली सहभागी और पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता/ अधिकृत व्यक्ति और धन विप्रेषण सेवा योजनाओं के एजेंट के रूप में अधिकृत व्य
भारिबैंक/2014-15/602 बैंविवि.एएमएल.सं.17668/14.06.001/2014-15 20 मई, 2015 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य एवं मध्यवर्ती सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी)/ भुगतान प्रणाली प्रदाता/प्रणाली सहभागी और पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता/ अधिकृत व्यक्ति और धन विप्रेषण सेवा योजनाओं के एजेंट के रूप में अधिकृत व्य
मई 14, 2015
Infrastructure Debt Funds (IDFs)
RBI/2014-15/600 DNBR (PD) CC.No.035/03.10.001/2014-15 May 14, 2015 All NBFCs (excluding Primary Dealers) Dear Sirs, Infrastructure Debt Funds (IDFs) Please refer to the Infrastructure Debt Fund-Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 2011 issued vide Notification No. DNBS.233/ CGM(US)-2011 dated November 21, 2011 (the Directions) prescribing detailed guidelines on the regulatory framework for NBFCs to sponsor IDFs which are to be set up as NBFCs. 2.
RBI/2014-15/600 DNBR (PD) CC.No.035/03.10.001/2014-15 May 14, 2015 All NBFCs (excluding Primary Dealers) Dear Sirs, Infrastructure Debt Funds (IDFs) Please refer to the Infrastructure Debt Fund-Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 2011 issued vide Notification No. DNBS.233/ CGM(US)-2011 dated November 21, 2011 (the Directions) prescribing detailed guidelines on the regulatory framework for NBFCs to sponsor IDFs which are to be set up as NBFCs. 2.
मई 07, 2015
बीआईएफआर/सीडीआर/जेएलएफ मामलो के लिए समाधान अवधि
भारिबैं/2014-2015/588 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं. 02/SCRC/26.03.001/2014-2015 07 मई 2015 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियां(एससी)/ पुनर्निमार्ण कंपनियां (आरसी) महोदय, बीआईएफआर/सीडीआर/जेएलएफ मामलो के लिए समाधान अवधि कृपया 23 अप्रैल 2003 का “प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी (रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश, 2003 (इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा) तथा 01 जुलाई 2014 का परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं. 39/एससीआरसी/
भारिबैं/2014-2015/588 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं. 02/SCRC/26.03.001/2014-2015 07 मई 2015 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियां(एससी)/ पुनर्निमार्ण कंपनियां (आरसी) महोदय, बीआईएफआर/सीडीआर/जेएलएफ मामलो के लिए समाधान अवधि कृपया 23 अप्रैल 2003 का “प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी (रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश, 2003 (इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा) तथा 01 जुलाई 2014 का परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं. 39/एससीआरसी/
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