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अप्रैल 16, 2019
प्राधिकृत डीलर -श्रेणी II के रूप में लाइसेंस प्रदान करना

भा.रि.बैं/2018-19/170 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.098/03.10.001/2018-19 16 अप्रैल 2019 जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां- निवेश और ऋण कंपनियां महोदया/महोदय, प्राधिकृत डीलर -श्रेणी II के रूप में लाइसेंस प्रदान करना जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत खातों के माध्यम से विदेशी मुद्रा लेन-देन से जुड़ता जा रहा है। व्यापारेतर चालू खाते संबंधित दैनिक लेन-देन संबंधी सेवा को जनता के लिए सुलभ और बेहतर करने के लिए यह निर्णय लिया गया ह

भा.रि.बैं/2018-19/170 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.098/03.10.001/2018-19 16 अप्रैल 2019 जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां- निवेश और ऋण कंपनियां महोदया/महोदय, प्राधिकृत डीलर -श्रेणी II के रूप में लाइसेंस प्रदान करना जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत खातों के माध्यम से विदेशी मुद्रा लेन-देन से जुड़ता जा रहा है। व्यापारेतर चालू खाते संबंधित दैनिक लेन-देन संबंधी सेवा को जनता के लिए सुलभ और बेहतर करने के लिए यह निर्णय लिया गया ह

फ़रवरी 22, 2019
विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी का समानीकरण

भारिबैं/2018-19/130 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.97/03.10.001/2018-19 22 फरवरी 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी का समानीकरण कृपया विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी के समानीकरण पर दिनांक 07 फरवरी 2019 को जारी 2018-19 के लिए छठवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य की विकास और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. समय के साथ-साथ विशिष्ट क्षेत्र/ आस्ति वर्गों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की

भारिबैं/2018-19/130 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.97/03.10.001/2018-19 22 फरवरी 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी का समानीकरण कृपया विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी के समानीकरण पर दिनांक 07 फरवरी 2019 को जारी 2018-19 के लिए छठवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य की विकास और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. समय के साथ-साथ विशिष्ट क्षेत्र/ आस्ति वर्गों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की

फ़रवरी 22, 2019
एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना
भारिबैं/2018-19/129 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.96/03.10.001/2018-19 22 फरवरी 2019 सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने 02 नवंबर 2018 को ‘एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना 2018’ की घोषणा की है। 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार, द्वारा उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु जारी मुख्य विशेषताओं और परिचालन दि
भारिबैं/2018-19/129 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.96/03.10.001/2018-19 22 फरवरी 2019 सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने 02 नवंबर 2018 को ‘एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना 2018’ की घोषणा की है। 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार, द्वारा उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु जारी मुख्य विशेषताओं और परिचालन दि
मई 31, 2018
सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को प्रदत्त छूट को वापस लिया जाना

आरबीआई/2017-18/181 डीएनबीआर(पीडी)सीसी.सं.092/03.10.001/2017-18 31 मई 2018 सभी सरकारी एनबीएफसी महोदया/महोदय सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को प्रदत्त छूट को वापस लिया जाना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड (45) (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617) के अंतर्गत परिभाषित सरकारी स्वामित्व वाली और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत कंपनियों को वर्तमान में निम्नलिखित विनियामक और वैधानिक प्रावधानों से छूट प्राप्त हैः (i) आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईबी और

आरबीआई/2017-18/181 डीएनबीआर(पीडी)सीसी.सं.092/03.10.001/2017-18 31 मई 2018 सभी सरकारी एनबीएफसी महोदया/महोदय सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को प्रदत्त छूट को वापस लिया जाना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड (45) (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617) के अंतर्गत परिभाषित सरकारी स्वामित्व वाली और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत कंपनियों को वर्तमान में निम्नलिखित विनियामक और वैधानिक प्रावधानों से छूट प्राप्त हैः (i) आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईबी और

मार्च 15, 2018
सरकारी स्वाधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत किया जाना
आरबीआई/2017-18/141 डीएनबीएस.पीडी.सीसी.सं.1925/66.08.001/2017-18 मार्च 15, 2018 सेवा में सभी सरकारी स्वाधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदया/महोदय सरकारी स्वाधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत किया जाना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (इसके पश्चात आरबीआई अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 45जेए, 45क और 45एल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड 45 में दिये गए परिभाषा
आरबीआई/2017-18/141 डीएनबीएस.पीडी.सीसी.सं.1925/66.08.001/2017-18 मार्च 15, 2018 सेवा में सभी सरकारी स्वाधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदया/महोदय सरकारी स्वाधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत किया जाना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (इसके पश्चात आरबीआई अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 45जेए, 45क और 45एल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड 45 में दिये गए परिभाषा
फ़रवरी 23, 2018
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना – 2018

उप राज्यपाल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना – 2018 अध‍िसूचना संदर्भ : उश‍िसंवि.निअ. सं 3590/13.01.004/2017-18 23 फरवरी 2018 1. भारतीय रिज़र्व बैंक अध‍िनियम 1934 की धारा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपन‍ियों के बीच हितकारी ऋण संस्कार को प्रोत्साहित करने के लिए और देश की ऋण प्रणाली को उसके हित में विनियमित करने हेतु, जमा, ऋण और अग्रिमों और अन्य निर्दिष्‍ट सेवओं में आनेवाली कमी के संबंध

उप राज्यपाल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना – 2018 अध‍िसूचना संदर्भ : उश‍िसंवि.निअ. सं 3590/13.01.004/2017-18 23 फरवरी 2018 1. भारतीय रिज़र्व बैंक अध‍िनियम 1934 की धारा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपन‍ियों के बीच हितकारी ऋण संस्कार को प्रोत्साहित करने के लिए और देश की ऋण प्रणाली को उसके हित में विनियमित करने हेतु, जमा, ऋण और अग्रिमों और अन्य निर्दिष्‍ट सेवओं में आनेवाली कमी के संबंध

फ़रवरी 23, 2018
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना 2018 – नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति

आरबीआई/2017-18/133 डीएनबीआर.पीडी.सीसी. सं. 091/03.10.001/2017-18 23 फरवरी, 2018 सभी एनबीएफसी महोदया/महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना 2018 – नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना 2018 (योजना) का आरंभ किया है। यह योजना आरबीआई की वेबसाइट /en/web/rbi पर उपलब्ध है। इस योजना से जुड़ी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सूचित किया जाता है कि वे यह सुन

आरबीआई/2017-18/133 डीएनबीआर.पीडी.सीसी. सं. 091/03.10.001/2017-18 23 फरवरी, 2018 सभी एनबीएफसी महोदया/महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना 2018 – नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना 2018 (योजना) का आरंभ किया है। यह योजना आरबीआई की वेबसाइट /en/web/rbi पर उपलब्ध है। इस योजना से जुड़ी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सूचित किया जाता है कि वे यह सुन

जनवरी 04, 2018
इंफोर्मेशन युटिलिटी को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करना
आरबीआई/2017-18/115 डीएनबीआर.पीडी(एआरसी)सीसी.सं.05/26.03.001/2017-18 04 जनवरी 2018 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनीमहोदय/महोदया,इंफोर्मेशन युटिलिटी को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करनाकृपया शीर्षांकित विषय पर दिनांक 19 दिसंबर 2017 के परिपत्र DBR.No.Leg.BC.98/09.08.019/2017-18 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त परिपत्र में दिये गए निर्देश सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) पर भी लागू होंगे। भवदीय,(सी.डी. श्रीनिवासन) मुख्
आरबीआई/2017-18/115 डीएनबीआर.पीडी(एआरसी)सीसी.सं.05/26.03.001/2017-18 04 जनवरी 2018 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनीमहोदय/महोदया,इंफोर्मेशन युटिलिटी को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करनाकृपया शीर्षांकित विषय पर दिनांक 19 दिसंबर 2017 के परिपत्र DBR.No.Leg.BC.98/09.08.019/2017-18 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त परिपत्र में दिये गए निर्देश सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) पर भी लागू होंगे। भवदीय,(सी.डी. श्रीनिवासन) मुख्
नवंबर 23, 2017
ऋण का इक्विटी में रूपांतरण - समीक्षा
भारिबैं/2017-18/101 डीएनबीआर.पीडी(एआरसी)सीसी.संख्या 04/26.03.001/2017-18 23 नवंबर, 2017 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां प्रिय महोदय / महोदया, ऋण का इक्विटी में रूपांतरण - समीक्षा कृपया उपरोक्त विषय पर हमारे परिपत्र डीएनबीएस (पीडी) सीसी संख्या 35/एससीआरसी/26.03.001/2013-14 दिनांक 23 जनवरी 2014 को देखें। 2. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा पुनर्निर्माण के अधीन उधारकर्ता कंपनी की परिवर्तन पश्चात इक्विटी
भारिबैं/2017-18/101 डीएनबीआर.पीडी(एआरसी)सीसी.संख्या 04/26.03.001/2017-18 23 नवंबर, 2017 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां प्रिय महोदय / महोदया, ऋण का इक्विटी में रूपांतरण - समीक्षा कृपया उपरोक्त विषय पर हमारे परिपत्र डीएनबीएस (पीडी) सीसी संख्या 35/एससीआरसी/26.03.001/2013-14 दिनांक 23 जनवरी 2014 को देखें। 2. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा पुनर्निर्माण के अधीन उधारकर्ता कंपनी की परिवर्तन पश्चात इक्विटी
नवंबर 09, 2017
एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश

आरबीआई/2017-18/87 डीएनबीआर.पीडी.सीसी.संख्या.090/03.10.001/2017-18 09 नवंबर 2017 सेवा में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदया/महोदय एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश भारतीय रिजर्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में एनबीएफसी द्वारा आउटसोर्सिंग की गतिविधियों के लिए आवश्यक सुरक्षा स्थापित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल द्वारा प्राप्त

आरबीआई/2017-18/87 डीएनबीआर.पीडी.सीसी.संख्या.090/03.10.001/2017-18 09 नवंबर 2017 सेवा में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदया/महोदय एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश भारतीय रिजर्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में एनबीएफसी द्वारा आउटसोर्सिंग की गतिविधियों के लिए आवश्यक सुरक्षा स्थापित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल द्वारा प्राप्त

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