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जुलाई 09, 2002
भारत सरकार और भूतपूर्व युएसएसआर के बीच अप्रैल 30, 1981 और दिसंबर 23, 1985 का आस्थागित भुगतान व्यापार समझौता
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग केद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 ए पी (डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 4 जुलाई 09, 2002 प्रति, विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय, भारत सरकार और भूतपूर्व युएसएसआर के बीच अप्रैल 30, 1981 और दिसंबर 23, 1985 का आस्थागित भुगतान व्यापार समझौता प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान जून 5, 2002 के ए पी (डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 50 के साथ पठित मई 15, 2002 के ए पी (डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 46 की ओर आकृष्ट किया जाता है ज
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग केद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 ए पी (डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 4 जुलाई 09, 2002 प्रति, विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय, भारत सरकार और भूतपूर्व युएसएसआर के बीच अप्रैल 30, 1981 और दिसंबर 23, 1985 का आस्थागित भुगतान व्यापार समझौता प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान जून 5, 2002 के ए पी (डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 50 के साथ पठित मई 15, 2002 के ए पी (डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 46 की ओर आकृष्ट किया जाता है ज
जुलाई 06, 2002
भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों को भारत में शाखा/ परियोजना/ संपर्क कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001 ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 03 06 जुलाई 2002 सेवा में विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों को भारत में शाखा/ परियोजना/ संपर्क कार्यालय सभी प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 03 मई 2000 की भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. फेमा 22/2000-आरबी के विनियम 5 (iii) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में शाखा/ परिय
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001 ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 03 06 जुलाई 2002 सेवा में विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों को भारत में शाखा/ परियोजना/ संपर्क कार्यालय सभी प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 03 मई 2000 की भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. फेमा 22/2000-आरबी के विनियम 5 (iii) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में शाखा/ परिय
जुलाई 04, 2002
माल और सेवाओं का निर्यात
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001 ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 02 04 जुलाई 2002 सेवा में विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय माल और सेवाओं का निर्यात सभी प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 24 सितंबर  2001  के एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 6 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार कतिपय उत्पादों के विनिर्माता निर्यातक और जिनका संविदागत निर्यात मूल्य एक वर्ष में रु.100 करोड़ और उससे अधिक है उन्ह
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001 ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 02 04 जुलाई 2002 सेवा में विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय माल और सेवाओं का निर्यात सभी प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 24 सितंबर  2001  के एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 6 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार कतिपय उत्पादों के विनिर्माता निर्यातक और जिनका संविदागत निर्यात मूल्य एक वर्ष में रु.100 करोड़ और उससे अधिक है उन्ह
जुलाई 02, 2002
अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा निवासियों को सुविधाएं
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001 ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 01 02 जुलाई 2002 { 2001-02 के लिए अंतिम परिपत्र ए.पी.(डीईआर सिरीज़) परिपज्ञ सं.54 है } सेवा में विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा निवासियों को सुविधाएं जैसा कि सभी प्राधिकृत व्यापारी जानते हैं कि 03 मई 2000 की अधिसूचना स. फेमा 5/2000-आरबी के पैराग्राफ 4 की अनुसूची 3 के अनुसार भारतीय रिज़र्
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001 ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 01 02 जुलाई 2002 { 2001-02 के लिए अंतिम परिपत्र ए.पी.(डीईआर सिरीज़) परिपज्ञ सं.54 है } सेवा में विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा निवासियों को सुविधाएं जैसा कि सभी प्राधिकृत व्यापारी जानते हैं कि 03 मई 2000 की अधिसूचना स. फेमा 5/2000-आरबी के पैराग्राफ 4 की अनुसूची 3 के अनुसार भारतीय रिज़र्
जून 29, 2002
भारत में पंजीकृत/निगमित कंपनी /फर्म/निगमित निकाय द्वारा विदेशी मुद्रा खाते का रख-रखाव
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग केद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. ए.पी.(डीआइआर सिरीज़ ) परिपत्र सं.54 जून 29, 2002 सेवा में विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी महोदया / महोदय भारत में पंजीकृत/निगमित कंपनी /फर्म/निगमित निकाय द्वारा विदेशी मुद्रा खाते का रख-रखाव प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता ) विनियमावली, 2000, से संबंधित मई 3, 2000, की रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. फेमा 10/2000
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग केद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. ए.पी.(डीआइआर सिरीज़ ) परिपत्र सं.54 जून 29, 2002 सेवा में विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी महोदया / महोदय भारत में पंजीकृत/निगमित कंपनी /फर्म/निगमित निकाय द्वारा विदेशी मुद्रा खाते का रख-रखाव प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता ) विनियमावली, 2000, से संबंधित मई 3, 2000, की रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. फेमा 10/2000
जून 29, 2002
विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (संशोधन) विनियमावली,2002
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसूचना सं. फेमा.64/2002-आरबी दिनांक:29 जून, 2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (संशोधन) विनियमावली,2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (च)और धारा 47 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा , विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :- 1. (i) इन विनियमों को, विदेशी मुद्रा
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसूचना सं. फेमा.64/2002-आरबी दिनांक:29 जून, 2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (संशोधन) विनियमावली,2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (च)और धारा 47 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा , विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :- 1. (i) इन विनियमों को, विदेशी मुद्रा
जून 29, 2002
Notification No.FEMA.65 /2002-RB dated June 29, 2002
RESERVE BANK OF INDIAEXCHANGE CONTROL DEPARTMENTCENTRAL OFFICEMUMBAI 400 001.Notification No.FEMA.65 /2002-RB datedJune 29, 2002In exercise of powers conferred by clause (i) of sub-section (3) of section 6, sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to Foreign Exchange Management (Acquisition and transfer of immovable property in India) Regulations 2000, namely :-1.
RESERVE BANK OF INDIAEXCHANGE CONTROL DEPARTMENTCENTRAL OFFICEMUMBAI 400 001.Notification No.FEMA.65 /2002-RB datedJune 29, 2002In exercise of powers conferred by clause (i) of sub-section (3) of section 6, sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to Foreign Exchange Management (Acquisition and transfer of immovable property in India) Regulations 2000, namely :-1.
जून 25, 2002
एक्जिम बैंक द्वारा दे कॉमर्शियो एक्सटीरियर दे कोलंबिया एस.ए. (बैंकाल्डेक्स), कोलंबिया को 10 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग केद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. ए.पी.(डीआइआर सिरीज़ ) परिपत्र सं.52 जून 25, 2002 सेवा में विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी महोदया / महोदय एक्जिम बैंक द्वारा दे कॉमर्शियो एक्सटीरियर दे कोलंबिया एस.ए. (बैंकाल्डेक्स), कोलंबिया को 10 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया (एक्जिम बैंक) ने 5 फरवरी 2002 को बैंक दे कॉमर्शियो एठक्स्टीरियर दे कोलंबिया को 10 मिलियन अमेरीकी डालर ( 10 मिलियन अमेरीकी डाल
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग केद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. ए.पी.(डीआइआर सिरीज़ ) परिपत्र सं.52 जून 25, 2002 सेवा में विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी महोदया / महोदय एक्जिम बैंक द्वारा दे कॉमर्शियो एक्सटीरियर दे कोलंबिया एस.ए. (बैंकाल्डेक्स), कोलंबिया को 10 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया (एक्जिम बैंक) ने 5 फरवरी 2002 को बैंक दे कॉमर्शियो एठक्स्टीरियर दे कोलंबिया को 10 मिलियन अमेरीकी डालर ( 10 मिलियन अमेरीकी डाल
जून 24, 2002
भारत के बाहर के संयुक्त उद्यमों (जेवी) / पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी कंपनियों (डब्ल्यूओएस) में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग केद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.51 जून 24, 2002 सेवा में विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी महोदया / महोदय भारत के बाहर के संयुक्त उद्यमों (जेवी) / पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी कंपनियों (डब्ल्यूओएस) में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 19/आरबी-2000 द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (किस
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग केद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.51 जून 24, 2002 सेवा में विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी महोदया / महोदय भारत के बाहर के संयुक्त उद्यमों (जेवी) / पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी कंपनियों (डब्ल्यूओएस) में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 19/आरबी-2000 द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (किस
जून 21, 2002
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय - मुंबई अधिसूचना सं.फेमा.63/2002-आरबी दिनांक : 1 अप्रैल, 2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खण्ड (बी) तथा धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 27 फरवरी 2001 की अधिसूचना सं. फेमा.37/2001-आरबी) के अधिक्रमण में भारतीय रिज़र्व बैंक,विद
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय - मुंबई अधिसूचना सं.फेमा.63/2002-आरबी दिनांक : 1 अप्रैल, 2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खण्ड (बी) तथा धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 27 फरवरी 2001 की अधिसूचना सं. फेमा.37/2001-आरबी) के अधिक्रमण में भारतीय रिज़र्व बैंक,विद

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