अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
भारिबैं/2023-24/75 डीओआर.एसपीई.आरईसी.50/13.03.00/2023-2024 26 अक्तूबर 2023 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए थोक जमाराशियों पर जारी निर्देशों की समीक्षा कृपया दिनांक 3 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा राशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016 के पैरा 3 (ए) (i) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार "थोक जमा" का अर्थ है: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों के लिए दो करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा।
भारिबैं/2023-24/75 डीओआर.एसपीई.आरईसी.50/13.03.00/2023-2024 26 अक्तूबर 2023 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए थोक जमाराशियों पर जारी निर्देशों की समीक्षा कृपया दिनांक 3 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा राशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016 के पैरा 3 (ए) (i) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार "थोक जमा" का अर्थ है: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों के लिए दो करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा।
आरबीआई/2023-24/70 विवि.एचजीजी.जीओवी.आरईसी.46/29.67.001/2023-24 25 अक्तूबर 2023 सभी निजी क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ (भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) महोदया / महोदय पूर्णकालिक निदेशक(निदेशकों) की नियुक्ति कृपया हमारे दिनांक 26 अप्रैल 2021 के 'बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन - निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों के गठन' पर जारी निदेश संख्या आरईसी.8/29.67.001/2021-22 के पैरा 10 और 11 का संदर्भ ले।
आरबीआई/2023-24/70 विवि.एचजीजी.जीओवी.आरईसी.46/29.67.001/2023-24 25 अक्तूबर 2023 सभी निजी क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ (भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) महोदया / महोदय पूर्णकालिक निदेशक(निदेशकों) की नियुक्ति कृपया हमारे दिनांक 26 अप्रैल 2021 के 'बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन - निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों के गठन' पर जारी निदेश संख्या आरईसी.8/29.67.001/2021-22 के पैरा 10 और 11 का संदर्भ ले।
भारिबैं/2023-24/71 विवि.एसीसी.47/21.04.018/2023-24 25 अक्तूबर 2023 महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021: जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में अंतरित अदावी देयताओं की प्रस्तुति भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 (मास्टर निदेश) के अनुबंध II में दिए गए 'संकलन के लिए नोट्स और अनुदेश' के अनुसार वा
भारिबैं/2023-24/71 विवि.एसीसी.47/21.04.018/2023-24 25 अक्तूबर 2023 महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021: जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में अंतरित अदावी देयताओं की प्रस्तुति भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 (मास्टर निदेश) के अनुबंध II में दिए गए 'संकलन के लिए नोट्स और अनुदेश' के अनुसार वा
RBI/2023-24/69 DOR.AML.REC.44/14.01.001/2023-24 October 17, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Dear Sir / Madam, Amendment to the Master Direction (MD) on KYC Please refer to the Master Direction (MD) on KYC dated February 25, 2016, as amended from time to time, in terms of which Regulated Entities (REs) have to undertake Customer Due Diligence (CDD), as per the process laid out therein, for their customers.
RBI/2023-24/69 DOR.AML.REC.44/14.01.001/2023-24 October 17, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Dear Sir / Madam, Amendment to the Master Direction (MD) on KYC Please refer to the Master Direction (MD) on KYC dated February 25, 2016, as amended from time to time, in terms of which Regulated Entities (REs) have to undertake Customer Due Diligence (CDD), as per the process laid out therein, for their customers.
आरबीआई/2023-24/68 विवि.रिटर्न.आरईसी.43/12.01.001/2023-24 16 अक्तूबर 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग कृपया वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिवर्स रेपो लेनदेन की रिपोर्टिंग के संबंध में मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक [नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] दिशानिर्देश - 2021 (25 सितंबर, 2023 को अद्यतन) में फॉर्म ए रिटर्न देखें।
आरबीआई/2023-24/68 विवि.रिटर्न.आरईसी.43/12.01.001/2023-24 16 अक्तूबर 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग कृपया वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिवर्स रेपो लेनदेन की रिपोर्टिंग के संबंध में मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक [नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] दिशानिर्देश - 2021 (25 सितंबर, 2023 को अद्यतन) में फॉर्म ए रिटर्न देखें।
भा.रि.बैंक/2022-2023/118 संदर्भ सं.पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.04/11.01.005/2022-23 19 सितम्बर 2022 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया/प्रिय महोदय, अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका - शहरी सहकारी बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस के समग्र ढांचे के हिस्से के रूप में, अनुपालन कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, आनुपातिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, शहरी सहकारी बैंकों में अनुपालन कार्य
भा.रि.बैंक/2022-2023/118 संदर्भ सं.पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.04/11.01.005/2022-23 19 सितम्बर 2022 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया/प्रिय महोदय, अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका - शहरी सहकारी बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस के समग्र ढांचे के हिस्से के रूप में, अनुपालन कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, आनुपातिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, शहरी सहकारी बैंकों में अनुपालन कार्य
आरबीआई/2023-24/66
विवि.सीआरई.आरईसी.42/07.10.002/2023-24
06 अक्तूबर 2023
वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदया / महोदय,
स्वर्ण ऋण - एकमुश्त भुगतान - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)
कृपया दिनांक 30 अक्टूबर 2014 के परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.25/13.05.000/2014-15 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार यूसीबी को कुछ शर्तों के अधीन एकमुश्त भुगतान विकल्प के तहत ₹2.00 लाख तक की राशि के स्वर्ण ऋण देने के लिए अनुमति दी गई थी।
2. हमारे दिनांक 8 जून 2023 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.18/07.10.002/2023-24 के पैरा 5 की ओर भी ध्यान आमंत्रित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने वाले यूसीबी के लिए प्रोत्साहन की घोषणा अलग से की जाएगी। तदनुसार, जैसा कि 6 अक्टूबर 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 3 द्वारा घोषणा की गई है, एकमुश्त भुगतान योजना के तहत दिए जाने वाले स्वर्ण ऋणों की मौद्रिक सीमा को उन यूसीबी के लिए ₹2.00 लाख से बढ़ाकर ₹4.00 लाख करने का निर्णय लिया गया है, जो 31 मार्च 2023 को समग्र पीएसएल लक्ष्य और उप लक्ष्यों को पूरा कर चुके हैं और 8 जून 2023 के हमारे उक्त परिपत्र के पैरा 2 में निर्धारित लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को पूरा करना जारी रखते हैं।
3. ऊपर निर्धारित सीमाएँ इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी हैं। उपर्युक्त परिपत्रों के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।
भवदीय
(मनोरंजन मिश्र)
मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2023-24/66
विवि.सीआरई.आरईसी.42/07.10.002/2023-24
06 अक्तूबर 2023
वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदया / महोदय,
स्वर्ण ऋण - एकमुश्त भुगतान - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)
कृपया दिनांक 30 अक्टूबर 2014 के परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.25/13.05.000/2014-15 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार यूसीबी को कुछ शर्तों के अधीन एकमुश्त भुगतान विकल्प के तहत ₹2.00 लाख तक की राशि के स्वर्ण ऋण देने के लिए अनुमति दी गई थी।
2. हमारे दिनांक 8 जून 2023 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.18/07.10.002/2023-24 के पैरा 5 की ओर भी ध्यान आमंत्रित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने वाले यूसीबी के लिए प्रोत्साहन की घोषणा अलग से की जाएगी। तदनुसार, जैसा कि 6 अक्टूबर 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 3 द्वारा घोषणा की गई है, एकमुश्त भुगतान योजना के तहत दिए जाने वाले स्वर्ण ऋणों की मौद्रिक सीमा को उन यूसीबी के लिए ₹2.00 लाख से बढ़ाकर ₹4.00 लाख करने का निर्णय लिया गया है, जो 31 मार्च 2023 को समग्र पीएसएल लक्ष्य और उप लक्ष्यों को पूरा कर चुके हैं और 8 जून 2023 के हमारे उक्त परिपत्र के पैरा 2 में निर्धारित लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को पूरा करना जारी रखते हैं।
3. ऊपर निर्धारित सीमाएँ इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी हैं। उपर्युक्त परिपत्रों के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।
भवदीय
(मनोरंजन मिश्र)
मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2023-24/65
डीजीबीए.जीबीडी.सं.S646/42-01-029/2023-2024
03 अक्तूबर 2023
सभी एजेंसी बैंक
महोदया/महोदय,
ई-कुबेर के साथ समेकन के माध्यम से 31 मार्च 2024 के लिए सरकारी लेनदेन की स्थिति
'ई-कुबेर', जो सरकारी और अन्य भुगतानों के लिए आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है, राष्ट्रीय छुट्टियों (जो कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, महीने के सभी दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार हैं) पर किसी भी सरकारी लेनदेन को संसाधित नहीं करता है। 31 मार्च 2024 रविवार को पड़ता है। भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने सलाह दी है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित सभी सरकारी लेनदेन का लेखांकन इसी वित्त वर्ष में करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च 2024 (रविवार) को सरकारी लेनदेन के लिए एक कार्य दिवस के रूप में चिह्नित किया जाए ताकि ई-कुबेर के साथ समेकन के माध्यम से सभी सरकारी लेनदेन 31 मार्च 2024 को भी संसाधित किए जाएं और 31 मार्च 2024 तक भारत सरकार के नकद शेष की गणना के लिए उनका लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही किया जाये।
2. इसके अलावा, सरकारी लेनदेन से संबंधित डेटा को आरबीआई को स्थानांतरित करने के लिए बैंकों से लगेज़ फाइलें भी 31 मार्च 2024 को ई-कुबेर प्रणाली द्वारा स्वीकार की जाएंगी, ताकि इसका लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए खाते में किया जा सके।
भवदीय
(इंद्रनील चक्रवर्ती)
मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2023-24/65
डीजीबीए.जीबीडी.सं.S646/42-01-029/2023-2024
03 अक्तूबर 2023
सभी एजेंसी बैंक
महोदया/महोदय,
ई-कुबेर के साथ समेकन के माध्यम से 31 मार्च 2024 के लिए सरकारी लेनदेन की स्थिति
'ई-कुबेर', जो सरकारी और अन्य भुगतानों के लिए आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है, राष्ट्रीय छुट्टियों (जो कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, महीने के सभी दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार हैं) पर किसी भी सरकारी लेनदेन को संसाधित नहीं करता है। 31 मार्च 2024 रविवार को पड़ता है। भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने सलाह दी है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित सभी सरकारी लेनदेन का लेखांकन इसी वित्त वर्ष में करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च 2024 (रविवार) को सरकारी लेनदेन के लिए एक कार्य दिवस के रूप में चिह्नित किया जाए ताकि ई-कुबेर के साथ समेकन के माध्यम से सभी सरकारी लेनदेन 31 मार्च 2024 को भी संसाधित किए जाएं और 31 मार्च 2024 तक भारत सरकार के नकद शेष की गणना के लिए उनका लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही किया जाये।
2. इसके अलावा, सरकारी लेनदेन से संबंधित डेटा को आरबीआई को स्थानांतरित करने के लिए बैंकों से लगेज़ फाइलें भी 31 मार्च 2024 को ई-कुबेर प्रणाली द्वारा स्वीकार की जाएंगी, ताकि इसका लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए खाते में किया जा सके।
भवदीय
(इंद्रनील चक्रवर्ती)
मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2023-24/64
मुप्रवि(आयोजना) संख्या एस-1288/10.27.00/2023-24
30 सितंबर 2023
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
समस्त बैंक
महोदया/प्रिय महोदय,
₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट – संचलन से वापस लेना – समीक्षा
कृपया इस विषय पर हमारे दिनांक 19 मई 2023 के परिपत्र संख्या-डीसीएम (पीएलजी) संख्या एस-236/10.27.00/2023-24 और 22 मई 2023 के परिपत्र संख्या-डीसीएम (पीएलजी) संख्या एस-239/10.27.00/2023-24 का संदर्भ लें।
2. 19 मई 2023 तक संचलन में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों के कुल मूल्य ₹3.56 लाख करोड़ रुपये में से 29 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक केवल ₹0.14 लाख करोड़ रुपये संचलन में छोड़कर ₹3.42 लाख करोड़ वापस प्राप्त हुए हैं; इस प्रकार, 19 मई 2023 तक संचलन में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों का 96% वापस आ गया है।
3. चूंकि वापसी के लिए निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गई है, और समीक्षा के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को जमा/बदलने के लिए वर्तमान व्यवस्था को 07 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया जाए। इस संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। बैंक ऊपर उल्लिखित 22 मई 2023 के परिपत्र द्वारा निर्धारित प्रारूप में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को जमा/ बद
आरबीआई/2023-24/64
मुप्रवि(आयोजना) संख्या एस-1288/10.27.00/2023-24
30 सितंबर 2023
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
समस्त बैंक
महोदया/प्रिय महोदय,
₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट – संचलन से वापस लेना – समीक्षा
कृपया इस विषय पर हमारे दिनांक 19 मई 2023 के परिपत्र संख्या-डीसीएम (पीएलजी) संख्या एस-236/10.27.00/2023-24 और 22 मई 2023 के परिपत्र संख्या-डीसीएम (पीएलजी) संख्या एस-239/10.27.00/2023-24 का संदर्भ लें।
2. 19 मई 2023 तक संचलन में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों के कुल मूल्य ₹3.56 लाख करोड़ रुपये में से 29 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक केवल ₹0.14 लाख करोड़ रुपये संचलन में छोड़कर ₹3.42 लाख करोड़ वापस प्राप्त हुए हैं; इस प्रकार, 19 मई 2023 तक संचलन में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों का 96% वापस आ गया है।
3. चूंकि वापसी के लिए निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गई है, और समीक्षा के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को जमा/बदलने के लिए वर्तमान व्यवस्था को 07 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया जाए। इस संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। बैंक ऊपर उल्लिखित 22 मई 2023 के परिपत्र द्वारा निर्धारित प्रारूप में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को जमा/ बद
आरबीआई/2023-24/63
विवि.एफ़आईएन.आरईसी.41/20.16.003/2023-24
25 सितंबर, 2023
सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित तथा भुगतान बैंकों को छोड़कर
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केन्द्रीय सहकारी बैंक
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफ़आईडी)
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आवास वित्त कंपनियों सहित
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां
महोदय / महोदया
सूचना का प्रकाशन - सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियां
अधिक पारदर्शिता की दिशा में उठाए गए कदम के एक भाग के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाएं (आरई), जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के अनुसार सुरक्षित लेनदार हैं, वे उन उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करेंगी जिनकी प्रतिभूति आस्तियों को आरई द्वारा अधिनियम के तहत कब्जे में लिया गया है।
2. आरई इस सूचना को अनुबंध में निर्धारित प्रारूप में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इस तरह की पहली सूची इस परिपत्र की तारीख से छह (6) महीनों के भीतर आरई की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, और सूची को मासिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा ।
भवदीय
(जे.पी. शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक
संलग्न : अनुबंध
आरबीआई/2023-24/63
विवि.एफ़आईएन.आरईसी.41/20.16.003/2023-24
25 सितंबर, 2023
सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित तथा भुगतान बैंकों को छोड़कर
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केन्द्रीय सहकारी बैंक
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफ़आईडी)
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आवास वित्त कंपनियों सहित
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां
महोदय / महोदया
सूचना का प्रकाशन - सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियां
अधिक पारदर्शिता की दिशा में उठाए गए कदम के एक भाग के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाएं (आरई), जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के अनुसार सुरक्षित लेनदार हैं, वे उन उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करेंगी जिनकी प्रतिभूति आस्तियों को आरई द्वारा अधिनियम के तहत कब्जे में लिया गया है।
2. आरई इस सूचना को अनुबंध में निर्धारित प्रारूप में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इस तरह की पहली सूची इस परिपत्र की तारीख से छह (6) महीनों के भीतर आरई की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, और सूची को मासिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा ।
भवदीय
(जे.पी. शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक
संलग्न : अनुबंध
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 18, 2024