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मार्च 08, 2011
दि मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्‍ट्र पर दण्‍ड लगाया गया
8 मार्च 2011 दि मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्‍ट्र पर दण्‍ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए दि मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्‍ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन के कारण ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है। बैंक ने पि
8 मार्च 2011 दि मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्‍ट्र पर दण्‍ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए दि मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्‍ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन के कारण ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है। बैंक ने पि
मार्च 04, 2011
माधेश्‍वरी अर्बन डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, माधा, महाराष्‍ट्र पर दण्‍ड लगाया गया
4 मार्च 2011 माधेश्‍वरी अर्बन डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, माधा, महाराष्‍ट्र पर दण्‍ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए माधेश्‍वरी अर्बन डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, माधा, महाराष्‍ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का निम्‍न प्रकार  उल्‍लंघन करने के कारण ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुप
4 मार्च 2011 माधेश्‍वरी अर्बन डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, माधा, महाराष्‍ट्र पर दण्‍ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए माधेश्‍वरी अर्बन डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, माधा, महाराष्‍ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का निम्‍न प्रकार  उल्‍लंघन करने के कारण ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुप
मार्च 04, 2011
सुलेमानी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा, जिला वड़ोदरा पर दण्‍ड लगाया गया
4 मार्च 2011 सुलेमानी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा, जिला वड़ोदरा पर दण्‍ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए सुलेमानी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा, जिला वड़ोदरा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी विशेष परिचालनात्‍मक अनुदेशों, अंतर-बैंक जमा सीमा, निरीक्षण अनुपालन तथा काला धन आशोधन (एएमएल
4 मार्च 2011 सुलेमानी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा, जिला वड़ोदरा पर दण्‍ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए सुलेमानी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा, जिला वड़ोदरा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी विशेष परिचालनात्‍मक अनुदेशों, अंतर-बैंक जमा सीमा, निरीक्षण अनुपालन तथा काला धन आशोधन (एएमएल
मार्च 01, 2011
श्री लोद्रा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, लोद्रा, जिला गांधीनगर पर दण्‍ड लगाया गया
1 मार्च 2011 श्री लोद्रा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, लोद्रा, जिला गांधीनगर पर दण्‍ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए श्री लोद्रा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, लोद्रा, जिला गांधीनगर पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्‍डों के कार्यान्‍वयन तथा वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), नई दिल्‍ली को नक
1 मार्च 2011 श्री लोद्रा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, लोद्रा, जिला गांधीनगर पर दण्‍ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए श्री लोद्रा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, लोद्रा, जिला गांधीनगर पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्‍डों के कार्यान्‍वयन तथा वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), नई दिल्‍ली को नक
फ़रवरी 28, 2011
दि जूनागढ़ कमर्शिअल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जूनागढ़ पर दण्‍ड लगाया गया
28 फरवरी 2011 दि जूनागढ़ कमर्शिअल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जूनागढ़ पर दण्‍ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए दि जूनागढ़ कमर्शिअल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जूनागढ़ पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्‍डों तथा काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र)
28 फरवरी 2011 दि जूनागढ़ कमर्शिअल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जूनागढ़ पर दण्‍ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए दि जूनागढ़ कमर्शिअल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जूनागढ़ पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्‍डों तथा काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र)
फ़रवरी 22, 2011
दि जामनगर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जामनगर पर दण्ड लगाया गया
22 फरवरी 2011 दि जामनगर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जामनगर पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि जामनगर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जामनगर पर काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस
22 फरवरी 2011 दि जामनगर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जामनगर पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि जामनगर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जामनगर पर काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस
फ़रवरी 22, 2011
अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरेली पर दण्ड लगाया गया
22 फरवरी 2011 अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरेली पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरेली पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सीसीवी) के प्रावधानों तथा काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रु
22 फरवरी 2011 अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरेली पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरेली पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सीसीवी) के प्रावधानों तथा काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रु
फ़रवरी 22, 2011
श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया
22 फरवरी 2011 श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर निर्धारित सीमा से अधिक गैर-जमानती ऋणों की संस्वीकृति पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया
22 फरवरी 2011 श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर निर्धारित सीमा से अधिक गैर-जमानती ऋणों की संस्वीकृति पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया
फ़रवरी 22, 2011
दि विरमगाम मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,विरमगाम, जिला-अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया
22 फरवरी 2011 दि विरमगाम मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,विरमगाम, जिला-अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि विरमगाम मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विरमगाम, जिला-अहमदाबाद पर नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) नहीं दर्ज करने/वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), नई दिल्ली को संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट
22 फरवरी 2011 दि विरमगाम मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,विरमगाम, जिला-अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि विरमगाम मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विरमगाम, जिला-अहमदाबाद पर नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) नहीं दर्ज करने/वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), नई दिल्ली को संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट
फ़रवरी 21, 2011
दि सूरत मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, जिला सूरत पर दण्ड लगाया गया
21 फरवरी 2011 दि सूरत मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, जिला सूरत पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि सूरत मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, जिला सूरत पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक पर यह दण्ड गैर-बैंकिंग आस्तियों का
21 फरवरी 2011 दि सूरत मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, जिला सूरत पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि सूरत मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, जिला सूरत पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक पर यह दण्ड गैर-बैंकिंग आस्तियों का

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