प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अक्तू॰ 25, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
25 अक्टूबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश के माध्यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था तथा ये निदेश समीक्षाधीन थे। पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 24 अप्रैल 2019 के निदेश के माध्यम से छ: माह दिन
25 अक्टूबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश के माध्यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था तथा ये निदेश समीक्षाधीन थे। पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 24 अप्रैल 2019 के निदेश के माध्यम से छ: माह दिन
अक्तू॰ 25, 2019
शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को निदेश जारी - अवधि का विस्तार
25 अक्टूबर 2019 शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को निदेश जारी - अवधि का विस्तार भारतीय रिजर्व बँक के दिनांक 03 मई 2019 के निदेश के माध्यम से शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को 04 मई 2019 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18 अ
25 अक्टूबर 2019 शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को निदेश जारी - अवधि का विस्तार भारतीय रिजर्व बँक के दिनांक 03 मई 2019 के निदेश के माध्यम से शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को 04 मई 2019 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18 अ
अक्तू॰ 23, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 – (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को- ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि का विस्तार
23 अक्टूबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 – (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को- ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 की कारोबार समाप्ति से निदेश जारी क
23 अक्टूबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 – (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को- ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 की कारोबार समाप्ति से निदेश जारी क
अक्तू॰ 22, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निर्देश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर) पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार
22 अक्टूबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निर्देश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर) पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल को निर्द
22 अक्टूबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निर्देश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर) पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल को निर्द
अक्तू॰ 17, 2019
शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निर्देश - अवधि को बढ़ाया जाना
17 अक्टूबर 2019 शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निर्देश - अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिजर्व बैंक ने (दिनांक 18 मई 2018 के निर्देश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से) शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ
17 अक्टूबर 2019 शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निर्देश - अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिजर्व बैंक ने (दिनांक 18 मई 2018 के निर्देश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से) शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ
अक्तू॰ 17, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि को बढ़ाया जाना
17 अक्तूबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट
17 अक्तूबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट
अक्तू॰ 16, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश की अवधि का विस्तार – दि सिटी को-ऑपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
16 अक्टूबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश की अवधि का विस्तार – दि सिटी को-ऑपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र दि सिटी को-ऑपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निर्देश के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निर्देशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निर्देशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निर्देशों की अवधी को दिनांक 9 अप्
16 अक्टूबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश की अवधि का विस्तार – दि सिटी को-ऑपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र दि सिटी को-ऑपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निर्देश के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निर्देशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निर्देशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निर्देशों की अवधी को दिनांक 9 अप्
अक्तू॰ 16, 2019
बज बज नांगी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 63 महात्मा गाँधी रोड, बज बज, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल – मौद्रिक दंड लगाया गया
16 अक्तूबर 2019 बज बज नांगी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 63 महात्मा गाँधी रोड, बज बज, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता 700 137, पश्चिम बंगाल – मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 20 और एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक संबंधी दिनांक 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र डीसीबीआर.केंका.बीपीडी(पीसीबी) सं:13/13.05.000/2015-16 के पैरा 5.1.1 और 5.1.3 में उल्लिखित रिज़र्व बैंक निर्देश/दिशान
16 अक्तूबर 2019 बज बज नांगी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 63 महात्मा गाँधी रोड, बज बज, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता 700 137, पश्चिम बंगाल – मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 20 और एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक संबंधी दिनांक 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र डीसीबीआर.केंका.बीपीडी(पीसीबी) सं:13/13.05.000/2015-16 के पैरा 5.1.1 और 5.1.3 में उल्लिखित रिज़र्व बैंक निर्देश/दिशान
अक्तू॰ 16, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश – वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र – अवधि में विस्तार
16 अक्तूबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश – वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र – अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के लिए 13 नवम्बर 2017 की कार्य समाप्ति से निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन निर्
16 अक्तूबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश – वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र – अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के लिए 13 नवम्बर 2017 की कार्य समाप्ति से निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन निर्
अक्तू॰ 14, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने दि लक्ष्मी विलास बैंक लि. पर मौद्रिक दंड लगाया
14 अक्तूबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने दि लक्ष्मी विलास बैंक लि. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड" संबंधी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने हेतु दि लक्ष्मी विलास बैंक लि. (बैंक) पर दिनांक 14 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा ₹ 1 करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व
14 अक्तूबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने दि लक्ष्मी विलास बैंक लि. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड" संबंधी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने हेतु दि लक्ष्मी विलास बैंक लि. (बैंक) पर दिनांक 14 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा ₹ 1 करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व
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