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अप्रैल 12, 2021
पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार
भारिबैं/2021-22/21 विवि.सीआरजी.आरइसी.06/04.02.001/2021-22 12 अप्रैल 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और एक्ज़िम बैंक महोदय / महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार कृपया दिनांक 13 मई 2020 के परिपत्र विवि.डीआईआर.बीसी.सं.69/04.02.001/2019-20 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, भारत सरकार ने पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्
भारिबैं/2021-22/21 विवि.सीआरजी.आरइसी.06/04.02.001/2021-22 12 अप्रैल 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और एक्ज़िम बैंक महोदय / महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार कृपया दिनांक 13 मई 2020 के परिपत्र विवि.डीआईआर.बीसी.सं.69/04.02.001/2019-20 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, भारत सरकार ने पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्
अप्रैल 08, 2021
दिन के अंत में प्रति ग्राहक अधिकतम शेष की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख रुपये किया जाना - भुगतान बैंक (पीबी)
भारीबैं/2021-22/20 डीओआर.एलआईसी.आरईसी.5/16.13.218/2021-22 8 अप्रैल 2021 भुगतान बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, दिन के अंत में प्रति ग्राहक अधिकतम शेष की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख रुपये किया जाना - भुगतान बैंक (पीबी) कृपया उपरोक्त विषय पर 7 अप्रैल 2021 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के अनुच्छेद सं. 3 देखें। 2. 27 नवंबर 2014 को जारी भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग के दिशानिर्देश (लाइसेंसिंग दिशानिर्देश) के अनुच्छेद 4(i) के अनुसार भुगतान
भारीबैं/2021-22/20 डीओआर.एलआईसी.आरईसी.5/16.13.218/2021-22 8 अप्रैल 2021 भुगतान बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, दिन के अंत में प्रति ग्राहक अधिकतम शेष की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख रुपये किया जाना - भुगतान बैंक (पीबी) कृपया उपरोक्त विषय पर 7 अप्रैल 2021 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के अनुच्छेद सं. 3 देखें। 2. 27 नवंबर 2014 को जारी भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग के दिशानिर्देश (लाइसेंसिंग दिशानिर्देश) के अनुच्छेद 4(i) के अनुसार भुगतान
अप्रैल 08, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन और सुरक्षा परिषद का सकल्प: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) आदेश, 2017 का अद्यतन
आरबीआई/2021-22/19 विवि.एएमएल.आरइसी.03/14.06.001/2021-22 8 अप्रैल 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन और सुरक्षा परिषद का सकल्प: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) आदेश, 2017 का अद्यतन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 01 अप्रैल 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनि
आरबीआई/2021-22/19 विवि.एएमएल.आरइसी.03/14.06.001/2021-22 8 अप्रैल 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन और सुरक्षा परिषद का सकल्प: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) आदेश, 2017 का अद्यतन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 01 अप्रैल 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनि
अप्रैल 07, 2021
कोविड-19 विनियामकीय पैकेज की समाप्ति के बाद आस्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण
भारिबैं/2021-22/17 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/21.04.048/2021-22 7 अप्रैल 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड-19 विनियामकीय पैकेज की समाप्ति के बाद आस्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2021
भारिबैं/2021-22/17 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/21.04.048/2021-22 7 अप्रैल 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड-19 विनियामकीय पैकेज की समाप्ति के बाद आस्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2021
अप्रैल 05, 2021
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015
भारिबै/2021-22/13 विवि.एयूटी.आरईसी.2/23.67.001/2021-22 05 अप्रैल 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक दिनांक 22 अक्टूबर 2015 के (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) मास्टर निदेश सं.बैविवि.आईबीडी.45/23.67.003/2015-16, में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करता है। ए
भारिबै/2021-22/13 विवि.एयूटी.आरईसी.2/23.67.001/2021-22 05 अप्रैल 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक दिनांक 22 अक्टूबर 2015 के (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) मास्टर निदेश सं.बैविवि.आईबीडी.45/23.67.003/2015-16, में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करता है। ए
अप्रैल 01, 2021
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन - स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए केवाईसी मानदंड
आरबीआई/2021-22/10 विवि.एएमएल.बीसी.सं.1/14.01.001/2021-22 1 अप्रैल 2021 सभी बैंकों के अध्यक्ष / सीईओ महोदया / महोदय, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन - स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए केवाईसी मानदंड कृपया समय-समय पर संशोधित दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर मास्टर निदेश की धारा 43 देखें, जिसमें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए सरलीकृत मानदंड निर्धारित किए गए हैं। 2. इस संबंध में, एक समीक्षा के अंतर्गत, धारा 43 के खंड (सी) में निम्नानुसार संशोधन करने का
आरबीआई/2021-22/10 विवि.एएमएल.बीसी.सं.1/14.01.001/2021-22 1 अप्रैल 2021 सभी बैंकों के अध्यक्ष / सीईओ महोदया / महोदय, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन - स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए केवाईसी मानदंड कृपया समय-समय पर संशोधित दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर मास्टर निदेश की धारा 43 देखें, जिसमें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए सरलीकृत मानदंड निर्धारित किए गए हैं। 2. इस संबंध में, एक समीक्षा के अंतर्गत, धारा 43 के खंड (सी) में निम्नानुसार संशोधन करने का
मार्च 30, 2021
अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन
आरबीआई/2020-21/115 विवि.सीएपी.51/21.06.201/2020-21 30 मार्च 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अक्तूबर 2020 के राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3463 (ई) द्वारा अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा) को अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम अर्हित वित्तीय संविदा अनुबंधों (क्य
आरबीआई/2020-21/115 विवि.सीएपी.51/21.06.201/2020-21 30 मार्च 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अक्तूबर 2020 के राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3463 (ई) द्वारा अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा) को अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम अर्हित वित्तीय संविदा अनुबंधों (क्य
मार्च 24, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 8 प्रविष्टियों में संशोधन
भा.रि.बैं/2020-21/111 विवि.एएमएल.बीसी.सं.50/14.06.001/2020-21 24 मार्च 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 8 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 23 मार्च 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रु
भा.रि.बैं/2020-21/111 विवि.एएमएल.बीसी.सं.50/14.06.001/2020-21 24 मार्च 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 8 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 23 मार्च 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रु
मार्च 23, 2021
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया
भारिबैं/2020-21/110 डीओआर.एएमएल.आरईसी.48/14.01.001/2020-21 23 मार्च 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/ महोदय, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया कृपया 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश के अध्याय IX (अंतरराष्ट्रीय करारों के तहत अपेक्षाएँ/ बाध्यताएँ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क) देखें। उक्त में निहित अनुदेशों के अनुसार, विनियमित संस्थाओं (
भारिबैं/2020-21/110 डीओआर.एएमएल.आरईसी.48/14.01.001/2020-21 23 मार्च 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/ महोदय, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया कृपया 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश के अध्याय IX (अंतरराष्ट्रीय करारों के तहत अपेक्षाएँ/ बाध्यताएँ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क) देखें। उक्त में निहित अनुदेशों के अनुसार, विनियमित संस्थाओं (
मार्च 23, 2021
वृहत एक्स्पोजर ढांचा - गैर-केंद्रीकृत रूप से समाशोधित डेरिवेटिव एक्स्पोजर पर सीमा की प्रयोज्यता को स्थगित करना
भारिबैं/2020-21/109 विवि.सं.सीआरई.बीसी.47/21.01.003/2020-21 23 मार्च 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया वृहत एक्स्पोजर ढांचा - गैर-केंद्रीकृत रूप से समाशोधित डेरिवेटिव एक्स्पोजर पर सीमा की प्रयोज्यता को स्थगित करना कृपया वृहत एक्स्पोजर ढांचा (एलईएफ़) विषय पर दिनांक 23 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2019-20 देखें। 2. समीक्षा पर यह निर्णय लिया है कि
भारिबैं/2020-21/109 विवि.सं.सीआरई.बीसी.47/21.01.003/2020-21 23 मार्च 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया वृहत एक्स्पोजर ढांचा - गैर-केंद्रीकृत रूप से समाशोधित डेरिवेटिव एक्स्पोजर पर सीमा की प्रयोज्यता को स्थगित करना कृपया वृहत एक्स्पोजर ढांचा (एलईएफ़) विषय पर दिनांक 23 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2019-20 देखें। 2. समीक्षा पर यह निर्णय लिया है कि

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 26, 2024

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