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जुल॰ 18, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना- एक व्यक्ति को जोड़ना
भारिबैं/2020-21/14 विवि.एएमएल.बीसी.सं.2/14.06.001/2020-21 18 जुलाई 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना- एक व्यक्ति को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍
भारिबैं/2020-21/14 विवि.एएमएल.बीसी.सं.2/14.06.001/2020-21 18 जुलाई 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना- एक व्यक्ति को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍
जुल॰ 01, 2020
दबावग्रस्त आस्ति निधि- दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए गौण ऋण
भारिबैं/2020-21/09 विवि.बीपी.बीसी.सं.01/21.04.048/2020-21 जुलाई 1, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (अनुसूचित आरआरबी सहित) महोदय/ महोदया दबावग्रस्त आस्ति निधि- दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए गौण ऋण कृपया उक्त योजना के संबंध में क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फ़ॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज़ (सीजीटीएमएसई) द्वारा जारी दिनांक 24 जून 2020 का परिपत्र संख्या 170/2020-21 देखें। चूंकि इस योजना के तहत दी गई ऋण सुविधाओं पर सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटी दी गई है, विशेष छूट के रूप में, यह नि
भारिबैं/2020-21/09 विवि.बीपी.बीसी.सं.01/21.04.048/2020-21 जुलाई 1, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (अनुसूचित आरआरबी सहित) महोदय/ महोदया दबावग्रस्त आस्ति निधि- दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए गौण ऋण कृपया उक्त योजना के संबंध में क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फ़ॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज़ (सीजीटीएमएसई) द्वारा जारी दिनांक 24 जून 2020 का परिपत्र संख्या 170/2020-21 देखें। चूंकि इस योजना के तहत दी गई ऋण सुविधाओं पर सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटी दी गई है, विशेष छूट के रूप में, यह नि
जुल॰ 01, 2020
एनबीएफसी/एचएफसी के लिए विशेष चलनिधि योजना
भारिबैं/2020-21/01 विवि.गैबैंविक(निवि).कंपरि.सं.113/03.10.001/2020-21 01 जुलाई 2020 सभी एनबीएफ़सी/एचएफ़सी महोदया/महोदय, एनबीएफसी/एचएफसी के लिए विशेष चलनिधि योजना भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र के लिए किसी भी संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचने के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा एनबीएफसी/एचएफसी की चलनिधि की स्थिति में सुधार हेतु एक योजना को स्वीकृति दी है। उक्त योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए: (क) मूल निवेश कंपनियों के रू
भारिबैं/2020-21/01 विवि.गैबैंविक(निवि).कंपरि.सं.113/03.10.001/2020-21 01 जुलाई 2020 सभी एनबीएफ़सी/एचएफ़सी महोदया/महोदय, एनबीएफसी/एचएफसी के लिए विशेष चलनिधि योजना भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र के लिए किसी भी संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचने के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा एनबीएफसी/एचएफसी की चलनिधि की स्थिति में सुधार हेतु एक योजना को स्वीकृति दी है। उक्त योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए: (क) मूल निवेश कंपनियों के रू
जून 26, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)
भारिबैं/2019-20/259 विवि.सं.आरईटी.बीसी/77/12.02.001/2019-20 26 जून 2020 सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) योजना पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.आरईटी.बीसी/52/12.01.001/2019-20 देखें। 2. 27 मार्च 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए गए अनुस
भारिबैं/2019-20/259 विवि.सं.आरईटी.बीसी/77/12.02.001/2019-20 26 जून 2020 सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) योजना पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.आरईटी.बीसी/52/12.01.001/2019-20 देखें। 2. 27 मार्च 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए गए अनुस
जून 26, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन
आरबीआई/2019-20/260 विवि.सं.आरईटी.बीसी.78/12.01.001/2019-20 26 जून 2020 सभी अनुसूचित बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.आरईटी.बीसी.51/12.01.001/2019-20 देखें। 2. 27 मार्च 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, न्यूनतम दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखने की अपेक्षा क
आरबीआई/2019-20/260 विवि.सं.आरईटी.बीसी.78/12.01.001/2019-20 26 जून 2020 सभी अनुसूचित बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.आरईटी.बीसी.51/12.01.001/2019-20 देखें। 2. 27 मार्च 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, न्यूनतम दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखने की अपेक्षा क
जून 21, 2020
एमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत आपातकालीन/ आपाती ऋण सुविधाओं (गारंटीकृत आपाती ऋण व्यवस्था) पर जोखिम भार लगाना
भारिबैं/2019-20/255 विवि.बीपी.बीसी.सं.76/21.06.201/2019-20 जून 21, 2020 सभी सदस्य ऋणदाता संस्थाएं (अनुसूचित आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) (उक्त योजना के अंतर्गत पात्र एचएफसी सहित एनबीएफसी) (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं – भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय निर्यात-आयात बैंक) महोदया/ महोदय एमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत आपातकालीन/ आपाती ऋण सुविधाओं (गारंटीकृत आपाती ऋण व्यवस्था) पर जोखि
भारिबैं/2019-20/255 विवि.बीपी.बीसी.सं.76/21.06.201/2019-20 जून 21, 2020 सभी सदस्य ऋणदाता संस्थाएं (अनुसूचित आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) (उक्त योजना के अंतर्गत पात्र एचएफसी सहित एनबीएफसी) (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं – भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय निर्यात-आयात बैंक) महोदया/ महोदय एमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत आपातकालीन/ आपाती ऋण सुविधाओं (गारंटीकृत आपाती ऋण व्यवस्था) पर जोखि
जून 08, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना- एक व्यक्ति को जोड़ना
भारिबैं/2019-20/252 विवि.एएमएल.बीसी.सं 75/14.06.001/2019-20 08 जून, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना- एक व्यक्ति को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि
भारिबैं/2019-20/252 विवि.एएमएल.बीसी.सं 75/14.06.001/2019-20 08 जून, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना- एक व्यक्ति को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि
मई 23, 2020
कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत समाधान समय सीमाओं की समीक्षा
भारिबैं/2019-20/245 विवि.सं.बीपी.बीसी.72/21.04.048/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक और सिडबी); सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआई) और जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) महोदया/महोदय कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत स
भारिबैं/2019-20/245 विवि.सं.बीपी.बीसी.72/21.04.048/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक और सिडबी); सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआई) और जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) महोदया/महोदय कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत स
मई 23, 2020
पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात के निर्यात ऋण – अग्रिम की अवधि का विस्तार
भारिबैं/2019-20/246 विवि.निदेश.बीसी.सं.73/04.02.002/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक1 सभी लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात के निर्यात ऋण – अग्रिम की अवधि का विस्तार दिनांक 01 जुलाई 2015 को “रुपया/वि‍देशी मुद्रा नि‍र्यात ऋण तथा नि‍र्यातकों को ग्राहक सेवा” विषय पर जारी मास्टर परि‍पत्र बैंविवि.निदे.बीसी.सं.14/04.02.002/2015-16 तथा अन्य संबद्ध परिपत्रों को देखें
भारिबैं/2019-20/246 विवि.निदेश.बीसी.सं.73/04.02.002/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक1 सभी लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात के निर्यात ऋण – अग्रिम की अवधि का विस्तार दिनांक 01 जुलाई 2015 को “रुपया/वि‍देशी मुद्रा नि‍र्यात ऋण तथा नि‍र्यातकों को ग्राहक सेवा” विषय पर जारी मास्टर परि‍पत्र बैंविवि.निदे.बीसी.सं.14/04.02.002/2015-16 तथा अन्य संबद्ध परिपत्रों को देखें
मई 23, 2020
वृहत् एक्सपोज़र ढांचा – संबंधित प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति एक्स्पोजर में बढ़ोतरी
भारिबैं/2019-20/243 विवि.सं.बीपी.बीसी.70/21.01.003/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदया/ महोदय, वृहत् एक्सपोज़र ढांचा – संबंधित प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति एक्स्पोजर में बढ़ोतरी कृपया उक्त विषय पर दिनांक 03 जून 2019 का हमारा परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। उक्त परिपत्र के पैरा 5.2 के अनुसार संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति किसी बैंक के सभी एक्सपोजर मूल्यों का योग सभी समय में बैंक के
भारिबैं/2019-20/243 विवि.सं.बीपी.बीसी.70/21.01.003/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदया/ महोदय, वृहत् एक्सपोज़र ढांचा – संबंधित प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति एक्स्पोजर में बढ़ोतरी कृपया उक्त विषय पर दिनांक 03 जून 2019 का हमारा परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। उक्त परिपत्र के पैरा 5.2 के अनुसार संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति किसी बैंक के सभी एक्सपोजर मूल्यों का योग सभी समय में बैंक के

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 28, 2025

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