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जनवरी 02, 2009
Regulation of excessive interest charged by NBFCs
RBI/2008-09/337 DNBS (PD) C.C. No. 133 /03.10.001/ 2008-09 January 2, 2009 To All NBFCs (excluding RNBCs) Dear Sir, Regulation of excessive interest charged by NBFCs We had vide Company Circular @@NBSP@@DNBS.PD/ CC. No. 95 /03.05.002 /2006-07 dated May 24, 2007 advised all NBFCs, inter alia,@@NBSP@@@@NBSP@@ that the rates of interest beyond a certain level may be seen to be excessive and can neither be sustainable nor be conforming to normal financial practice. Boards
RBI/2008-09/337 DNBS (PD) C.C. No. 133 /03.10.001/ 2008-09 January 2, 2009 To All NBFCs (excluding RNBCs) Dear Sir, Regulation of excessive interest charged by NBFCs We had vide Company Circular @@NBSP@@DNBS.PD/ CC. No. 95 /03.05.002 /2006-07 dated May 24, 2007 advised all NBFCs, inter alia,@@NBSP@@@@NBSP@@ that the rates of interest beyond a certain level may be seen to be excessive and can neither be sustainable nor be conforming to normal financial practice. Boards
दिसंबर 23, 2008
Raising of Short Term foreign currency Borrowings - NBFCs-ND-SI
RBI 2008-09/329 DNBS. PD. CC . No. /132/22.10.72/ 2008-09 December 23, 2008 All Non-deposit taking NBFCs with assets size of Rs. 100 crore and above Dear Sir,@@NBSP@@ Raising of@@NBSP@@ Short Term foreign currency Borrowings@@NBSP@@ - NBFCs-ND-SI@@NBSP@@ Systemically Important Non-Deposit taking NBFCs (NBFCs-ND-SI) have been permitted, as a temporary measure, to raise foreign currency short term borrowings under the approval route subject to certain conditions in term
RBI 2008-09/329 DNBS. PD. CC . No. /132/22.10.72/ 2008-09 December 23, 2008 All Non-deposit taking NBFCs with assets size of Rs. 100 crore and above Dear Sir,@@NBSP@@ Raising of@@NBSP@@ Short Term foreign currency Borrowings@@NBSP@@ - NBFCs-ND-SI@@NBSP@@ Systemically Important Non-Deposit taking NBFCs (NBFCs-ND-SI) have been permitted, as a temporary measure, to raise foreign currency short term borrowings under the approval route subject to certain conditions in term
अक्‍तूबर 29, 2008
Enhancement of NBFCs’ capital raising option for capital adequacy purposes
RBI /2008-09 /253 DNBS (PD) CC. No.131 /03.05.002 / 2008-2009@@NBSP@@ October 29, 2008 All Non-Deposit taking Non-Banking Finance Companies with assets size of Rs 100 crore and above. Dear Sir Enhancement of NBFCs’ capital raising option for capital adequacy purposes Taking into consideration, the need for enhanced funds for increasing business and meeting regulatory requirements, it has been decided that Systemically Important Non-Deposit taking Non-Banking Financial
RBI /2008-09 /253 DNBS (PD) CC. No.131 /03.05.002 / 2008-2009@@NBSP@@ October 29, 2008 All Non-Deposit taking Non-Banking Finance Companies with assets size of Rs 100 crore and above. Dear Sir Enhancement of NBFCs’ capital raising option for capital adequacy purposes Taking into consideration, the need for enhanced funds for increasing business and meeting regulatory requirements, it has been decided that Systemically Important Non-Deposit taking Non-Banking Financial
सितंबर 26, 2008
वित्तीय परिसपंत्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 3(4) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कं
भारिबैं./2008-09/197 गैबैंपवि.(नीतिप्रभा.)कंपरि. सं. 12 /10.30.000/2008-09 26 सितंबर 2008सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्निर्माण कंपनियाँ प्रिय महोदय,वित्तीय परिसपंत्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 3(4) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा तिमाही विवरण का प्रस्तुतीकरण कृपया उल्लिखित विषय पर 25 अप्रैल 2007 का हमारा परपित्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपर
भारिबैं./2008-09/197 गैबैंपवि.(नीतिप्रभा.)कंपरि. सं. 12 /10.30.000/2008-09 26 सितंबर 2008सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्निर्माण कंपनियाँ प्रिय महोदय,वित्तीय परिसपंत्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 3(4) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा तिमाही विवरण का प्रस्तुतीकरण कृपया उल्लिखित विषय पर 25 अप्रैल 2007 का हमारा परपित्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपर
सितंबर 24, 2008
Monitoring Framework for non-deposit taking NBFCs
RBI/2008-09/194 DNBS.PD/ CC.No.130 / 03.05.002 /2008-09 September 24, 2008 Non-Banking Financial Companies (non-deposit taking NBFCs with asset size of Rs 50 crore and above but less than Rs 100 crore) Dear Sir, Monitoring Framework for non-deposit taking NBFCs It has been decided to call for basic information from non-deposit taking NBFCs with asset size of Rs 50 crore and above but less than Rs 100 crore at quarterly intervals. The first such returns for the quarter
RBI/2008-09/194 DNBS.PD/ CC.No.130 / 03.05.002 /2008-09 September 24, 2008 Non-Banking Financial Companies (non-deposit taking NBFCs with asset size of Rs 50 crore and above but less than Rs 100 crore) Dear Sir, Monitoring Framework for non-deposit taking NBFCs It has been decided to call for basic information from non-deposit taking NBFCs with asset size of Rs 50 crore and above but less than Rs 100 crore at quarterly intervals. The first such returns for the quarter
सितंबर 23, 2008
"गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008"
ऱ््रेख्र्ड्ढञ्ज्ख्र् दृ्रढख्र्द्म्ख्र्न्न् ॰ख्र्ज्ञ्iभारिबैं/2008-09/193 गैबैंपवि.(नीप्रभा.) कं.परि.सं. 129/03.02.82/2008-09 23 सितंबर 2008 1. अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ(अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) 2. अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थानप्रिय महोदय,"गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008"भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-एमए के अंतर्गत गैर बैकिंग वित
ऱ््रेख्र्ड्ढञ्ज्ख्र् दृ्रढख्र्द्म्ख्र्न्न् ॰ख्र्ज्ञ्iभारिबैं/2008-09/193 गैबैंपवि.(नीप्रभा.) कं.परि.सं. 129/03.02.82/2008-09 23 सितंबर 2008 1. अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ(अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) 2. अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थानप्रिय महोदय,"गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008"भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-एमए के अंतर्गत गैर बैकिंग वित
सितंबर 15, 2008
Reclassification of NBFCs
RBI / 2008-09/167 DNBS.PD. CC No. 128 / 03.02.059 /2008-09 September 15, 2008 All Non-Banking Financial Companies excluding Residuary Non-Banking Companies Dear Sir, Reclassification of NBFCs Please refer to Company Circular DNBS.PD. CC No. 85 / 03.02.089 /2006-07@@NBSP@@@@NBSP@@ dated December 06, 2006 on the captioned subject. It was advised therein that NBFCs financing real / physical assets for productive / economic activity will be classified as Asset Finance Com
RBI / 2008-09/167 DNBS.PD. CC No. 128 / 03.02.059 /2008-09 September 15, 2008 All Non-Banking Financial Companies excluding Residuary Non-Banking Companies Dear Sir, Reclassification of NBFCs Please refer to Company Circular DNBS.PD. CC No. 85 / 03.02.089 /2006-07@@NBSP@@@@NBSP@@ dated December 06, 2006 on the captioned subject. It was advised therein that NBFCs financing real / physical assets for productive / economic activity will be classified as Asset Finance Com
अगस्त 14, 2008
Frauds - Future approach towards monitoring of frauds in NBFCs
RBI/2008-09/129 DNBS.PD.CC. No 127 /03.10.42/2008-09 August 14, 2008 All deposit taking NBFCs (including RNBCs) Dear Sirs, Frauds – Future approach towards monitoring of frauds in NBFCs Please refer to Company Circular No. 121 dated July 1, 2008 on the captioned subject which has now been revised as under: 1) Paragraph No. 3.1.3 of Master Circular DNBS.PD.CC.No.121 /03.10.42/2008-09 dated July 01, 2008 has been revised as under- 'NBFCs may also report frauds perpetrat
RBI/2008-09/129 DNBS.PD.CC. No 127 /03.10.42/2008-09 August 14, 2008 All deposit taking NBFCs (including RNBCs) Dear Sirs, Frauds – Future approach towards monitoring of frauds in NBFCs Please refer to Company Circular No. 121 dated July 1, 2008 on the captioned subject which has now been revised as under: 1) Paragraph No. 3.1.3 of Master Circular DNBS.PD.CC.No.121 /03.10.42/2008-09 dated July 01, 2008 has been revised as under- 'NBFCs may also report frauds perpetrat
अगस्त 05, 2008
PMLA,2002 - Obligation of NBFCs
RBI/2008-09/120 DNBS(PD). CC 126/03.10.042/ 2008- 09 August 5, 2008 All Non-Banking Financial Companies, Miscellaneous Non-Banking Companies, and Residuary Non-Banking Companies Dear Sir, Prevention of Money Laundering Act, 2002 – Obligation of@@NBSP@@ NBFCs in terms of Rules notified there under Please refer to our circular DNBS(PD). CC 68 /03.10.042/2005-06 dated April 5, 2006. In Paragraph 3 of the said circular, NBFCs were advised to go through the provisions of P
RBI/2008-09/120 DNBS(PD). CC 126/03.10.042/ 2008- 09 August 5, 2008 All Non-Banking Financial Companies, Miscellaneous Non-Banking Companies, and Residuary Non-Banking Companies Dear Sir, Prevention of Money Laundering Act, 2002 – Obligation of@@NBSP@@ NBFCs in terms of Rules notified there under Please refer to our circular DNBS(PD). CC 68 /03.10.042/2005-06 dated April 5, 2006. In Paragraph 3 of the said circular, NBFCs were advised to go through the provisions of P
अगस्त 01, 2008
Guidelines for NBFC-ND-SI as regards capital adequacy, liquidity and disclosure norms
RBI/2008-09/116 DNBS (PD). CC. No. 125/03.05.002 / 2008-2009 August 1, 2008 All non-deposit taking NBFCs with asset size of Rs 100 crore and above (All NBFC-ND-SI) Guidelines for NBFC-ND-SI as regards capital adequacy, liquidity and disclosure norms Please refer to paragraph 216 of Annual Statement on Monetary Policy for the Year 2008-09 in terms of which capital adequacy, liquidity and disclosure norms were to be reviewed in respect of systemically important non-depo
RBI/2008-09/116 DNBS (PD). CC. No. 125/03.05.002 / 2008-2009 August 1, 2008 All non-deposit taking NBFCs with asset size of Rs 100 crore and above (All NBFC-ND-SI) Guidelines for NBFC-ND-SI as regards capital adequacy, liquidity and disclosure norms Please refer to paragraph 216 of Annual Statement on Monetary Policy for the Year 2008-09 in terms of which capital adequacy, liquidity and disclosure norms were to be reviewed in respect of systemically important non-depo
जुलाई 31, 2008
आय पर कर के लिए लेखांकन-लेखांकन मानक 22-पूंजी की गणना के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं का व्यवहार

भारिबैं/2008-09/107भारिबैं/2008-09/107 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं./124 /03.05.002/2008-09 जुलाई 31,2008सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित)प्रिय महोदय,आय पर कर के लिए लेखांकन-लेखांकन मानक 22-पूंजी की गणना के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं का व्यवहारभारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा "आय पर करों के लेखांकन के संबंध में जारी लेखांकन मानक 22 के अनुसार ’कर योग्य आय’ की गणना कर कानून के अनुसार की जाती है और इ

भारिबैं/2008-09/107भारिबैं/2008-09/107 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं./124 /03.05.002/2008-09 जुलाई 31,2008सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित)प्रिय महोदय,आय पर कर के लिए लेखांकन-लेखांकन मानक 22-पूंजी की गणना के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं का व्यवहारभारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा "आय पर करों के लेखांकन के संबंध में जारी लेखांकन मानक 22 के अनुसार ’कर योग्य आय’ की गणना कर कानून के अनुसार की जाती है और इ

जून 17, 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक, 45-ट एवं 45 - ठ पंजीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी-जमाराशियाँ स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 200 लाख रुपए की न्यूनतम निव
़ख्र्ख्र्दृ्र॰ख्र्डभारिबै./2007-08/369 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि.सं. 114/03.02.059/2007-08 17 जून 2008जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँप्रिय महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक, 45-ट एवं 45 - ठ पंजीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी-जमाराशियाँ स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 200 लाख रुपए की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियों की अपेक्षा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार में लगी कंपनियों से अपेक्षित है कि वे
़ख्र्ख्र्दृ्र॰ख्र्डभारिबै./2007-08/369 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि.सं. 114/03.02.059/2007-08 17 जून 2008जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँप्रिय महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक, 45-ट एवं 45 - ठ पंजीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी-जमाराशियाँ स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 200 लाख रुपए की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियों की अपेक्षा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार में लगी कंपनियों से अपेक्षित है कि वे
अप्रैल 23, 2008
अपने ग्राहकों को जानने (केवाईसी) संबंधी मानक /धनशोधन निवारण मानदण्ड (ऐंटी मनी लांडरिडग स्टैंडर्ड) /आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष(सीएफटी)
भारिबैं/2007-08/294 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं. /113 /03.10.042/2007-08 23 अप्रैल 2008 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ   प्रिय महोदय   अपने ग्राहकों को जानने (केवाईसी) संबंधी मानक /धनशोधन निवारण मानदण्ड (ऐंटी मनी लांडरिडग स्टैंडर्ड) /आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष(सीएफटी)   कृपया उल्लिखित विषय पर 21 फरवरी 2005 का हमारा कंपनी परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 48/10.42/2004-05
भारिबैं/2007-08/294 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं. /113 /03.10.042/2007-08 23 अप्रैल 2008 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ   प्रिय महोदय   अपने ग्राहकों को जानने (केवाईसी) संबंधी मानक /धनशोधन निवारण मानदण्ड (ऐंटी मनी लांडरिडग स्टैंडर्ड) /आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष(सीएफटी)   कृपया उल्लिखित विषय पर 21 फरवरी 2005 का हमारा कंपनी परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 48/10.42/2004-05
अप्रैल 22, 2008
प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों का विनियमन- प्रतिभूति(सिक्युरिटी )रसीदें जारी करते समय प्रकटीकरण
भारिबैं./2007-08/291 गैबैंपवि.(नीप्रभा) कंपरि. सं. 9 /एससीआरसी/10.30.000/2007-08 22 अप्रैल 2008 पंजीकृत सभी प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँप्रिय महोदयप्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों का विनियमन- प्रतिभूति(सिक्युरिटी )रसीदें जारी करते समय प्रकटीकरण कृपया प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 संबंधी 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 2/सीजीएम(सीएसएम)-2003 का पैरा 8 एवं 28 मई 2007 के परिपत्
भारिबैं./2007-08/291 गैबैंपवि.(नीप्रभा) कंपरि. सं. 9 /एससीआरसी/10.30.000/2007-08 22 अप्रैल 2008 पंजीकृत सभी प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँप्रिय महोदयप्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों का विनियमन- प्रतिभूति(सिक्युरिटी )रसीदें जारी करते समय प्रकटीकरण कृपया प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 संबंधी 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 2/सीजीएम(सीएसएम)-2003 का पैरा 8 एवं 28 मई 2007 के परिपत्
मार्च 05, 2008
धोखाधड़ी -गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी रोकने की निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण
भारिबैं/2007-08/ 257 गैबैंपवि. नीप्रभा. कंपरि. सं./ 112 /03.10.42/2007-2008 5 मार्च 2008जमा स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियें सहित) प्रिय महोदय धोखाधड़ी -गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी रोकने की निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण कृपया उल्लिखित विषय पर 4 सितंबर 2007 का कंपनी परिपत्र(सीसी) सं. 106 देखें जिसे अब निम्नवत संशोधित किया गया है: पैरा 2.2 - ऊपर मद (घ और च ) में संदर्भित ‘लापरवाही और नकदी की कमी’ तथा ‘विदेशी मुद
भारिबैं/2007-08/ 257 गैबैंपवि. नीप्रभा. कंपरि. सं./ 112 /03.10.42/2007-2008 5 मार्च 2008जमा स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियें सहित) प्रिय महोदय धोखाधड़ी -गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी रोकने की निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण कृपया उल्लिखित विषय पर 4 सितंबर 2007 का कंपनी परिपत्र(सीसी) सं. 106 देखें जिसे अब निम्नवत संशोधित किया गया है: पैरा 2.2 - ऊपर मद (घ और च ) में संदर्भित ‘लापरवाही और नकदी की कमी’ तथा ‘विदेशी मुद
मार्च 05, 2008
प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) पुनर्सरचना कंपनियों (आरसी) का विनियमन- एससी/आरसी द्वारा विवरणियों एवं लेखापरीक्षित तुलनपत्र (बैंलेसशीट) का प्रस्तुतीकरण
भारिबैं/2007-08/258 गैंबैंपवि.(नीति प्रभा) कंपरि.सं.8/एससीआरसी/10.30.000/2007-08 5 मार्च 2008 सभी पंजीकृ त प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ /पुनर्सरचना कंपनियाँ प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) पुनर्सरचना कंपनियों (आरसी) का विनियमन- एससी/आरसी द्वारा विवरणियों एवं लेखापरीक्षित तुलनपत्र (बैंलेसशीट) का प्रस्तुतीकरण25 अप्रैल 2007 के अपने पिछले कंपनी परिपत्र सं.5/एससीआरसी/10.30.000/2006-07 में आंशिक संशोधन करते हुए , बैंक के पास पंजीकृत सभी प्रतिभूतिकरण कंपनियों /पुनर्संरचना कंपनियों को
भारिबैं/2007-08/258 गैंबैंपवि.(नीति प्रभा) कंपरि.सं.8/एससीआरसी/10.30.000/2007-08 5 मार्च 2008 सभी पंजीकृ त प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ /पुनर्सरचना कंपनियाँ प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) पुनर्सरचना कंपनियों (आरसी) का विनियमन- एससी/आरसी द्वारा विवरणियों एवं लेखापरीक्षित तुलनपत्र (बैंलेसशीट) का प्रस्तुतीकरण25 अप्रैल 2007 के अपने पिछले कंपनी परिपत्र सं.5/एससीआरसी/10.30.000/2006-07 में आंशिक संशोधन करते हुए , बैंक के पास पंजीकृत सभी प्रतिभूतिकरण कंपनियों /पुनर्संरचना कंपनियों को
फ़रवरी 15, 2008
Regulatory Framework for Mortgage Guarantee Company
RBI/2007-2008/238DNBS/PD(MGC) C.C. 1 / 03.11.001 /2007-08 February 15, 2008Regulatory Framework for Mortgage Guarantee CompanyPlease refer to Company Circular DNBS/PD(MGC) C.C.111/ 03.11.001 /2007-08 dated January 15, 2008 on the captioned subject wherein Mortgage Guarantee Company have been specified as non-banking financial company in terms of powers conferred upon the Bank under Section 45 I (f) (iii) of the RBI Act, 1934. 2. The Bank has since finalised Guidelines
RBI/2007-2008/238DNBS/PD(MGC) C.C. 1 / 03.11.001 /2007-08 February 15, 2008Regulatory Framework for Mortgage Guarantee CompanyPlease refer to Company Circular DNBS/PD(MGC) C.C.111/ 03.11.001 /2007-08 dated January 15, 2008 on the captioned subject wherein Mortgage Guarantee Company have been specified as non-banking financial company in terms of powers conferred upon the Bank under Section 45 I (f) (iii) of the RBI Act, 1934. 2. The Bank has since finalised Guidelines
जनवरी 15, 2008
बंधक(मार्गेज) गारंटी कंपनियों के लिए विनियामक संरचना(फ्रेमवर्क)
भारिबैं/2007- 2008/224 गैबैंपवि.नीप्रभा.(एमजीसी) कंपरि. सं./ 111 /03.11.001/2007-08 15 जनवरी 2008  बंधक(मार्गेज) गारंटी कंपनियों के लिए विनियामक संरचना(फ्रेमवर्क) यह स्मरण होगा कि वर्ष 2007-08 के लिए संघीय बजट प्रस्तावों की घोषणा करते समय माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार ने घोषणा की थी कि :"हमारी (आम) जनता आवास ऋण चाहती ही। बंधक रखकर उधार देने वाले बैंकों एवं आवास वित्त कंपनियों के लिए यह और सुगम होगा यदि बंधक की गारंटी त्रिपक्षीय अर्थात उधारकर्ता, उधारदाता और गार
भारिबैं/2007- 2008/224 गैबैंपवि.नीप्रभा.(एमजीसी) कंपरि. सं./ 111 /03.11.001/2007-08 15 जनवरी 2008  बंधक(मार्गेज) गारंटी कंपनियों के लिए विनियामक संरचना(फ्रेमवर्क) यह स्मरण होगा कि वर्ष 2007-08 के लिए संघीय बजट प्रस्तावों की घोषणा करते समय माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार ने घोषणा की थी कि :"हमारी (आम) जनता आवास ऋण चाहती ही। बंधक रखकर उधार देने वाले बैंकों एवं आवास वित्त कंपनियों के लिए यह और सुगम होगा यदि बंधक की गारंटी त्रिपक्षीय अर्थात उधारकर्ता, उधारदाता और गार
दिसंबर 14, 2007
अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987-जमाराशियों की विलंब से अदायगी करने पर ब्याज का भुगतान
भारिबैं/2007-08/211 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि.सं. 110/04 .18.001/2007-08 14 दिसंबर 2007 अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ (RNBCs)प्रिय महोदय अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987-जमाराशियों की विलंब से अदायगी करने पर ब्याज का भुगतान कृपया अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 का अवलोकन करें। उल्लिखित निदेश के पैरा 5ए के अनुसार अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे जमाराशियों की परिक्वता की तारीख से कम से कम दो माह पूर्व जम
भारिबैं/2007-08/211 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि.सं. 110/04 .18.001/2007-08 14 दिसंबर 2007 अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ (RNBCs)प्रिय महोदय अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987-जमाराशियों की विलंब से अदायगी करने पर ब्याज का भुगतान कृपया अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 का अवलोकन करें। उल्लिखित निदेश के पैरा 5ए के अनुसार अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे जमाराशियों की परिक्वता की तारीख से कम से कम दो माह पूर्व जम
नवंबर 26, 2007
Unsolicited Commercial Communications - National Do Not Call Registry
RBI/2007-08/193 DNBS.PD/ C.C No.109/03.10.001/2007-08 November 26, 2007 All Non-Banking Financial Companies Dear Sir, Unsolicited Commercial Communications - National Do Not Call Registry It is an emerging practice in India to engage agents/outsource business operations for the purpose of soliciting or promoting any commercial transactions using telecommunication mode. There is a need to protect the right to privacy of the members of public and to curb the complaints
RBI/2007-08/193 DNBS.PD/ C.C No.109/03.10.001/2007-08 November 26, 2007 All Non-Banking Financial Companies Dear Sir, Unsolicited Commercial Communications - National Do Not Call Registry It is an emerging practice in India to engage agents/outsource business operations for the purpose of soliciting or promoting any commercial transactions using telecommunication mode. There is a need to protect the right to privacy of the members of public and to curb the complaints

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अक्‍तूबर 24, 2024

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