अधिसूचनाएं - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
भारिबैं/2008-09/107भारिबैं/2008-09/107 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं./124 /03.05.002/2008-09 जुलाई 31,2008सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित)प्रिय महोदय,आय पर कर के लिए लेखांकन-लेखांकन मानक 22-पूंजी की गणना के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं का व्यवहारभारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा "आय पर करों के लेखांकन के संबंध में जारी लेखांकन मानक 22 के अनुसार ’कर योग्य आय’ की गणना कर कानून के अनुसार की जाती है और इ
भारिबैं/2008-09/107भारिबैं/2008-09/107 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं./124 /03.05.002/2008-09 जुलाई 31,2008सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित)प्रिय महोदय,आय पर कर के लिए लेखांकन-लेखांकन मानक 22-पूंजी की गणना के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं का व्यवहारभारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा "आय पर करों के लेखांकन के संबंध में जारी लेखांकन मानक 22 के अनुसार ’कर योग्य आय’ की गणना कर कानून के अनुसार की जाती है और इ
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अक्तूबर 24, 2024