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अक्तू॰ 26, 2023
वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता के रूप में एकाउंट एग्रीगेटर व्यवस्था में शामिल होना

आरबीआई/2023-24/77 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.53/03.10.123/2023-24 26 अक्टूबर 2023 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/महोदया वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता के रूप में एकाउंट एग्रीगेटर व्यवस्था में शामिल होना कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - एकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 देखें।

आरबीआई/2023-24/77 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.53/03.10.123/2023-24 26 अक्टूबर 2023 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/महोदया वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता के रूप में एकाउंट एग्रीगेटर व्यवस्था में शामिल होना कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - एकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 देखें।

अक्तू॰ 26, 2023
एकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के अंतर्गत वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) की समीक्षा

आरबीआई/2023-24/76 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.52/03.10.123/2023-24 26 अक्तूबर 2023 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएँ महोदया / महोदय, एकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के अंतर्गत वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) की समीक्षा कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – एकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का अनुच्छेद 3(1)(xi) देखें, जिसमें 'वित्तीय सूचना प्रदाता' शब्द को परिभाषित किया गया है।

आरबीआई/2023-24/76 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.52/03.10.123/2023-24 26 अक्तूबर 2023 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएँ महोदया / महोदय, एकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के अंतर्गत वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) की समीक्षा कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – एकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का अनुच्छेद 3(1)(xi) देखें, जिसमें 'वित्तीय सूचना प्रदाता' शब्द को परिभाषित किया गया है।

अक्तू॰ 10, 2023
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क - सरकारी एनबीएफसी तक विस्तार

भा.रि.बैंक/2022-2023/118 संदर्भ सं.पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.04/11.01.005/2022-23 19 सितम्बर 2022 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया/प्रिय महोदय, अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका - शहरी सहकारी बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस के समग्र ढांचे के हिस्से के रूप में, अनुपालन कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, आनुपातिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, शहरी सहकारी बैंकों में अनुपालन कार्य

भा.रि.बैंक/2022-2023/118 संदर्भ सं.पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.04/11.01.005/2022-23 19 सितम्बर 2022 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया/प्रिय महोदय, अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका - शहरी सहकारी बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस के समग्र ढांचे के हिस्से के रूप में, अनुपालन कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, आनुपातिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, शहरी सहकारी बैंकों में अनुपालन कार्य

सित॰ 13, 2023
जिम्मेदार उधार आचरण – वैयक्तिक ऋणों के पुनर्भुगतान/निपटान पर चल/अचल संपत्ति दस्तावेज़ मुक्त करना

आरबीआई/2011-12/62 शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी).एमसी.सं.5 /13.05.000/2012-13 2 जुलाई 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय मास्टर परिपत्र अग्रिमों का प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई, 2011 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैवि.बीपीडी (पीसीबी) एमसी.सं. 5/13. 05. 000/2011-12 देखें (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध)। संलग्न मास्टर परिपत्र में  30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों / दिशानिर्देशों को स

आरबीआई/2011-12/62 शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी).एमसी.सं.5 /13.05.000/2012-13 2 जुलाई 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय मास्टर परिपत्र अग्रिमों का प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई, 2011 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैवि.बीपीडी (पीसीबी) एमसी.सं. 5/13. 05. 000/2011-12 देखें (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध)। संलग्न मास्टर परिपत्र में  30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों / दिशानिर्देशों को स

अग॰ 18, 2023
उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क

आरबीआई/2023-24/53
विवि.एमसीएस.आरईसी.28/01.01.001/2023-24

18 अगस्त 2023

सभी वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
सभी एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी)

महोदया/ महोदय,

उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क

दंडात्मक ब्याज के प्रकटीकरण में तर्कसंगतता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत, ऋण देने वाली संस्थाओं के पास ब्याज की दंडात्मक दरें लगाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करने की परिचालन स्वायत्तता है। यह पाया गया है कि कई आरई, ऐसी शर्तें जिन पर क्रेडिट सुविधाएं स्वीकृत की गई थीं, उधारकर्ता द्वारा उनकी चूक/गैर-अनुपालन किए जाने के मामले में, लागू ब्याज दरों के अलावा, दंडात्मक ब्याज दरों का प्रयोग कर रही हैं।

2. दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने का इरादा अनिवार्य रूप से ऋण अनुशासन की भावना निर्माण करना है, न की ऐसे शुल्क ब्याज की अनुबंधित दर से अधिक राजस्व वृद्धि उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए है। हालाँकि, पर्यवेक्षी समीक्षाओं में दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने संबंध में आरई द्वारा भिन्न प्रथाएं जिनसे ग्राहकों में शिकायतें और विवाद उत्पन्न होते हैं के उदाहरण मिले हैं।

3. ऋणों पर दंडात्मक ब्याज/शुल्क वसूलने के लिए आरई द्वारा अपनाई गई प्रथाओं की समीक्षा करने पर, अपनाए जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं: -

(i) उधारकर्ता द्वारा ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने पर कोई दंड, यदि लगाया जाता है, तो उसे 'दंडात्मक शुल्क' के रूप में माना जाएगा, और इसे 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाया जाएगा, जो अग्रिमों पर लगाए गए ब्याज की दर में जोड़ा जाता है। दंडात्मक शुल्कों का कोई पूंजीकरण नहीं किया जाएगा अर्थात ऐसे शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लिया जाएगा। हालाँकि, इससे ऋण खाते में ब्याज चक्रवृद्धि की सामान्य प्रक्रियाएँ प्रभावित नहीं होंगी।

(ii) आरई द्वारा ब्याज दर में कोई अतिरिक्त घटक शामिल नहीं किए जाएंगे और इन दिशानिर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(iii) आरई को दंडात्मक शुल्क अथवा ऋण पर समान शुल्क, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करनी होगी।

(iv) दंडात्मक शुल्क की मात्रा उचित होगी और किसी विशेष ऋण/उत्पाद श्रेणी के भीतर भेदभाव किए बिना ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के अनुपालन न करने के अनुरूप होगी।

(v) 'व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को, व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए' स्वीकृत किए गए ऋणों के मामले में दंडात्मक शुल्क, महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के समान गैर-अनुपालन के लिए गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक शुल्क से अधिक नहीं होगा।

आरबीआई/2023-24/53
विवि.एमसीएस.आरईसी.28/01.01.001/2023-24

18 अगस्त 2023

सभी वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
सभी एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी)

महोदया/ महोदय,

उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क

दंडात्मक ब्याज के प्रकटीकरण में तर्कसंगतता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत, ऋण देने वाली संस्थाओं के पास ब्याज की दंडात्मक दरें लगाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करने की परिचालन स्वायत्तता है। यह पाया गया है कि कई आरई, ऐसी शर्तें जिन पर क्रेडिट सुविधाएं स्वीकृत की गई थीं, उधारकर्ता द्वारा उनकी चूक/गैर-अनुपालन किए जाने के मामले में, लागू ब्याज दरों के अलावा, दंडात्मक ब्याज दरों का प्रयोग कर रही हैं।

2. दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने का इरादा अनिवार्य रूप से ऋण अनुशासन की भावना निर्माण करना है, न की ऐसे शुल्क ब्याज की अनुबंधित दर से अधिक राजस्व वृद्धि उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए है। हालाँकि, पर्यवेक्षी समीक्षाओं में दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने संबंध में आरई द्वारा भिन्न प्रथाएं जिनसे ग्राहकों में शिकायतें और विवाद उत्पन्न होते हैं के उदाहरण मिले हैं।

3. ऋणों पर दंडात्मक ब्याज/शुल्क वसूलने के लिए आरई द्वारा अपनाई गई प्रथाओं की समीक्षा करने पर, अपनाए जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं: -

(i) उधारकर्ता द्वारा ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने पर कोई दंड, यदि लगाया जाता है, तो उसे 'दंडात्मक शुल्क' के रूप में माना जाएगा, और इसे 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाया जाएगा, जो अग्रिमों पर लगाए गए ब्याज की दर में जोड़ा जाता है। दंडात्मक शुल्कों का कोई पूंजीकरण नहीं किया जाएगा अर्थात ऐसे शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लिया जाएगा। हालाँकि, इससे ऋण खाते में ब्याज चक्रवृद्धि की सामान्य प्रक्रियाएँ प्रभावित नहीं होंगी।

(ii) आरई द्वारा ब्याज दर में कोई अतिरिक्त घटक शामिल नहीं किए जाएंगे और इन दिशानिर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(iii) आरई को दंडात्मक शुल्क अथवा ऋण पर समान शुल्क, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करनी होगी।

(iv) दंडात्मक शुल्क की मात्रा उचित होगी और किसी विशेष ऋण/उत्पाद श्रेणी के भीतर भेदभाव किए बिना ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के अनुपालन न करने के अनुरूप होगी।

(v) 'व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को, व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए' स्वीकृत किए गए ऋणों के मामले में दंडात्मक शुल्क, महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के समान गैर-अनुपालन के लिए गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक शुल्क से अधिक नहीं होगा।

अग॰ 18, 2023
आईडीएफ़-एनबीएफ़सी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा

आरबीआई/2023-24/54
विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी.31/03.10.001/2023-24

18 अगस्त 2023

सभी इंफ्रास्ट्रेंक्चर डेब्ट फंड-एनबीएफ़सी (आईडीएफ़-एनबीएफ़सी)

महोदय/ महोदया,

आईडीएफ़-एनबीएफ़सी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा

आधारभूत संरचना क्षेत्र को वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आईडीएफ़-एनबीएफ़सी को सक्षम बनाने और एनबीएफ़सी द्वारा आधारभूत संरचना को वित्तपोषण को नियंत्रित करनेवाले विनियमों को समानीकरण करने के लिए भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के बाद आईडीएफ़-एनबीएफ़सी पर लागू दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है।

2. आईडीएफ़-एनबीएफ़सी के लिए संशोधित विनियामक ढांचा अनुबंध में दिया गया है। ये दिशानिर्देश इस परिपत्र की तारीख से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

(जे.पी.शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/2023-24/54
विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी.31/03.10.001/2023-24

18 अगस्त 2023

सभी इंफ्रास्ट्रेंक्चर डेब्ट फंड-एनबीएफ़सी (आईडीएफ़-एनबीएफ़सी)

महोदय/ महोदया,

आईडीएफ़-एनबीएफ़सी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा

आधारभूत संरचना क्षेत्र को वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आईडीएफ़-एनबीएफ़सी को सक्षम बनाने और एनबीएफ़सी द्वारा आधारभूत संरचना को वित्तपोषण को नियंत्रित करनेवाले विनियमों को समानीकरण करने के लिए भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के बाद आईडीएफ़-एनबीएफ़सी पर लागू दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है।

2. आईडीएफ़-एनबीएफ़सी के लिए संशोधित विनियामक ढांचा अनुबंध में दिया गया है। ये दिशानिर्देश इस परिपत्र की तारीख से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

(जे.पी.शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

अग॰ 18, 2023
समान मासिक किस्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋण पर अस्थायी (फ्लोटिंग) ब्याज दर का पुनर्निर्धारण

संदर्भ.संख्या एमपीडी.बीसी.244/07.01.279/2003-04 5 नवंबर 2003 कार्तिक 14, 1925 (सं) सभी प्राथमिक डीलर महोदय प्राथमिक डीलरों की कॉल/नोटिस मनी मार्केट तक पहुंच कृपया गवर्नर के पत्र सं एमपीडी.बीसी.241/07.01.279/2003-04 दिनांक 3 नवंबर 2003 के साथ संलग्न वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा पर उनके वक्तव्य के पैराग्राफ 62 और 63 (पैराग्राफ की प्रति संलग्न) देखें। 2. यह पुनर्स्मरण किया जाए कि अप्रैल 2002 के वार्षिक नीति वक्तव्य के बाद, जुलाई 2002 में यह

संदर्भ.संख्या एमपीडी.बीसी.244/07.01.279/2003-04 5 नवंबर 2003 कार्तिक 14, 1925 (सं) सभी प्राथमिक डीलर महोदय प्राथमिक डीलरों की कॉल/नोटिस मनी मार्केट तक पहुंच कृपया गवर्नर के पत्र सं एमपीडी.बीसी.241/07.01.279/2003-04 दिनांक 3 नवंबर 2003 के साथ संलग्न वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा पर उनके वक्तव्य के पैराग्राफ 62 और 63 (पैराग्राफ की प्रति संलग्न) देखें। 2. यह पुनर्स्मरण किया जाए कि अप्रैल 2002 के वार्षिक नीति वक्तव्य के बाद, जुलाई 2002 में यह

जून 08, 2023
डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश
आरबीआई/2023-24/41 विवि.सीआरई.आरईसी.21/21.07.001/2023-24 08 जून, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक; और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/महोदय डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश 10 अगस्त, 2022 को जारी आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति “डिजिटल ऋण पर कार्य दल की सिफ़ारिशें – कार्यान्वयन” के अनुबंध-II की धारा सी के पैरा (3.4.3.1) का संदर्भ दिया जाता
आरबीआई/2023-24/41 विवि.सीआरई.आरईसी.21/21.07.001/2023-24 08 जून, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक; और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/महोदय डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश 10 अगस्त, 2022 को जारी आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति “डिजिटल ऋण पर कार्य दल की सिफ़ारिशें – कार्यान्वयन” के अनुबंध-II की धारा सी के पैरा (3.4.3.1) का संदर्भ दिया जाता
जून 08, 2023
समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा
आरबीआई/2023-24/40 विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2023-24 08 जून 2023 वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं (आरई) को दबावग्रस्त खातों से संबंध
आरबीआई/2023-24/40 विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2023-24 08 जून 2023 वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं (आरई) को दबावग्रस्त खातों से संबंध
अप्रैल 11, 2023
हरित जमाराशियों के अंगीकरण हेतु ढांचा
आरबीआई/2023-24/14 विवि.एसएफजी.आरईसी.सं.10/30.01.021/2023-24 11 अप्रैल 2023 लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित सभी जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया / महोदय, हरित जमाराशियों के अंगीकरण हेतु ढांचा जलवायु परिवर्तन को 21वीं सदी में वैश्विक समाज और अर्थव्यवस्था के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक माना
आरबीआई/2023-24/14 विवि.एसएफजी.आरईसी.सं.10/30.01.021/2023-24 11 अप्रैल 2023 लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित सभी जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया / महोदय, हरित जमाराशियों के अंगीकरण हेतु ढांचा जलवायु परिवर्तन को 21वीं सदी में वैश्विक समाज और अर्थव्यवस्था के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक माना
फ़र॰ 20, 2023
भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन
भा.रि.बैंक/2022-2023/182 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.104/21.07.001/2022-23 20 फरवरी 2023 महोदय/महोदया भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 13 मार्च 2020 को जारी परिपत्र विवि(एनबीएफसी). सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019-20 के साथ पठित आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए जारी दिनांक 01 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी 1/26.03.001/2022-23 के पैरा 13 (iii) का संदर्भ लें। 2. यह पाया गया है कि इंड एएस (Ind AS) के कार्यान्वयन के पर
भा.रि.बैंक/2022-2023/182 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.104/21.07.001/2022-23 20 फरवरी 2023 महोदय/महोदया भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 13 मार्च 2020 को जारी परिपत्र विवि(एनबीएफसी). सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019-20 के साथ पठित आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए जारी दिनांक 01 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी 1/26.03.001/2022-23 के पैरा 13 (iii) का संदर्भ लें। 2. यह पाया गया है कि इंड एएस (Ind AS) के कार्यान्वयन के पर
दिस॰ 01, 2022
विदेशी क्षेत्राधिकारों एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफ़एससी) में भारतीय बैंकों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफ़आई) की सहायक कंपनियों और शाखाओं का परिचालन - वैधानिक/नियामक मानदंडों का अनुपालन
आरबीआई/2022-23/145 विवि.एमआरजी.आरईसी.87/00-00-020/2022-23 01 दिसम्बर 2022 विदेशी क्षेत्राधिकारों एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफ़एससी) में भारतीय बैंकों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफ़आई) की सहायक कंपनियों और शाखाओं का परिचालन - वैधानिक/नियामक मानदंडों का अनुपालन जैसा कि आपको विदित है, रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 1 दिसंबर 2008 के परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.89/21.04.141/2008-09 और दिनांक 12 मई 2014 के परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.11
आरबीआई/2022-23/145 विवि.एमआरजी.आरईसी.87/00-00-020/2022-23 01 दिसम्बर 2022 विदेशी क्षेत्राधिकारों एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफ़एससी) में भारतीय बैंकों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफ़आई) की सहायक कंपनियों और शाखाओं का परिचालन - वैधानिक/नियामक मानदंडों का अनुपालन जैसा कि आपको विदित है, रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 1 दिसंबर 2008 के परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.89/21.04.141/2008-09 और दिनांक 12 मई 2014 के परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.11
नव॰ 23, 2022
खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) का समावेश
आरबीआई/2022-23/140 विवि.फिन.आरईसी.82/03.10.123/2022-23 23 नवंबर, 2022 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएं महोदया / महोदय, खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) का समावेश कृपया दिनांक 02 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – खाता एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 देखें। 2. एमएसएमई को नकदी प्रवाह आधारित उधार की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि खाता एग्रीगेटर (एए) ढांचे
आरबीआई/2022-23/140 विवि.फिन.आरईसी.82/03.10.123/2022-23 23 नवंबर, 2022 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएं महोदया / महोदय, खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) का समावेश कृपया दिनांक 02 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – खाता एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 देखें। 2. एमएसएमई को नकदी प्रवाह आधारित उधार की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि खाता एग्रीगेटर (एए) ढांचे
अक्तू॰ 11, 2022
एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा – विवेकपूर्ण विनियम और अन्य अनुदेश
आरबीआई/2022-23/127विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.73/03.10.117/2022-23 11 अक्तूबर, 2022 सभी स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी) प्रिय महोदय / महोदया, एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा – विवेकपूर्ण विनियम और अन्य अनुदेश कृपया 11 अक्टूबर 2022 का परिपत्र डीओआर.फिन.आरईसी.सं.72/03.10.117/2022-23 देखें, जिसमें एसपीडी को अपनी गैर-प्रमुख गतिविधियों के अंतर्गत, विदेशी मुद्रा गतिविधियां करने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में, एसपीडी इस परिपत्र म
आरबीआई/2022-23/127विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.73/03.10.117/2022-23 11 अक्तूबर, 2022 सभी स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी) प्रिय महोदय / महोदया, एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा – विवेकपूर्ण विनियम और अन्य अनुदेश कृपया 11 अक्टूबर 2022 का परिपत्र डीओआर.फिन.आरईसी.सं.72/03.10.117/2022-23 देखें, जिसमें एसपीडी को अपनी गैर-प्रमुख गतिविधियों के अंतर्गत, विदेशी मुद्रा गतिविधियां करने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में, एसपीडी इस परिपत्र म
अक्तू॰ 11, 2022
एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा
आरबीआई/2022-23/126 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.72/03.10.117/2022-23 11 अक्तूबर, 2022 सभी स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी) प्रिय महोदय / महोदया, एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा दिनांक 27 जुलाई 2018 के परिपत्र डीएनबीआर (पीडी) सीसी.सं.094/03.10.001/2018-19 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार एसपीडी को उनकी गैर-प्रमुख गतिविधियों के अंतर्गत, समय-समय पर प्रदत्त अनुमति के अनुसार अपने विदेशी संविभाग निवेशक (एफ़पीआई) ग्राहकों को विदेशी मुद्रा
आरबीआई/2022-23/126 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.72/03.10.117/2022-23 11 अक्तूबर, 2022 सभी स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी) प्रिय महोदय / महोदया, एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा दिनांक 27 जुलाई 2018 के परिपत्र डीएनबीआर (पीडी) सीसी.सं.094/03.10.001/2018-19 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार एसपीडी को उनकी गैर-प्रमुख गतिविधियों के अंतर्गत, समय-समय पर प्रदत्त अनुमति के अनुसार अपने विदेशी संविभाग निवेशक (एफ़पीआई) ग्राहकों को विदेशी मुद्रा
अक्तू॰ 11, 2022
एक समूह में एकाधिक एनबीएफसी: मिडिल लेयर में वर्गीकरण
भा.रि.बैंक/2022-23/129 डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.78/03.10.001/2022-23 11 अक्तूबर 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/ महोदय एक समूह में एकाधिक एनबीएफसी: मिडिल लेयर में वर्गीकरण कृपया 22 अक्तूबर 2021 को जारी परिपत्र "स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा" के अनुबंध के पैरा 1 का संदर्भ लें, जिसमें स्केल आधारित विनियामक ढांचे के तहत एनबीएफसी के लिए चार स्तरीय विनियामक संरचना को निरूपित किया गया है। 2. मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्
भा.रि.बैंक/2022-23/129 डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.78/03.10.001/2022-23 11 अक्तूबर 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/ महोदय एक समूह में एकाधिक एनबीएफसी: मिडिल लेयर में वर्गीकरण कृपया 22 अक्तूबर 2021 को जारी परिपत्र "स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा" के अनुबंध के पैरा 1 का संदर्भ लें, जिसमें स्केल आधारित विनियामक ढांचे के तहत एनबीएफसी के लिए चार स्तरीय विनियामक संरचना को निरूपित किया गया है। 2. मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्
अक्तू॰ 11, 2022
आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा
भारिबैं/2022-23/128विवि.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23 11 अक्टूबर 2022 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां महोदय/महोदया आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा बैंकों और वित्तीय संस्थानों की दबावग्रस्त वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन में एआरसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए, उनके कामकाज और संचालन ढांचे की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, 7 अप्रैल 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विक
भारिबैं/2022-23/128विवि.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23 11 अक्टूबर 2022 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां महोदय/महोदया आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा बैंकों और वित्तीय संस्थानों की दबावग्रस्त वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन में एआरसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए, उनके कामकाज और संचालन ढांचे की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, 7 अप्रैल 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विक
सित॰ 02, 2022
डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश

आरबीआई/2022-23/111 विवि.सीआरई.आरईसी.66/21.07.001/2022-23 02 सितंबर 2022 सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश 10 अगस्त 2022 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति "डिजिटल उधार पर कार्य दल की सिफारिशें-कार्यान्वयन" का पैरा 7 देखें। तत्काल कार्यान्वयन के लिए कार्य दल की स्वीकृत सिफारिशों पर विस्तृत दिशा-निर्देश इस परिपत्र के अन

आरबीआई/2022-23/111 विवि.सीआरई.आरईसी.66/21.07.001/2022-23 02 सितंबर 2022 सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश 10 अगस्त 2022 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति "डिजिटल उधार पर कार्य दल की सिफारिशें-कार्यान्वयन" का पैरा 7 देखें। तत्काल कार्यान्वयन के लिए कार्य दल की स्वीकृत सिफारिशों पर विस्तृत दिशा-निर्देश इस परिपत्र के अन

अग॰ 12, 2022
वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग - वसूली प्रतिनिधियोंको नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारी
आरबीआई/2022-23/108 विवि.ओआरजी.आरईसी.65/21.04.158/2022-23 12 अगस्त 2022 महोदया/ महोदय, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग - वसूली प्रतिनिधियोंको नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं को सूचित किया है कि आउटसोर्स गतिविधियों की अंतिम जिम्मेदारी उनकी ही है और इसलिए, वे वसूली प्रतिनिधियो (इसके बाद ‘प्रतिनिधि' के रूप में संदर्भित) सहित अपने सेवा प्रदाताओं के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। 2. यह देखा गया है कि विनियमि
आरबीआई/2022-23/108 विवि.ओआरजी.आरईसी.65/21.04.158/2022-23 12 अगस्त 2022 महोदया/ महोदय, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग - वसूली प्रतिनिधियोंको नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं को सूचित किया है कि आउटसोर्स गतिविधियों की अंतिम जिम्मेदारी उनकी ही है और इसलिए, वे वसूली प्रतिनिधियो (इसके बाद ‘प्रतिनिधि' के रूप में संदर्भित) सहित अपने सेवा प्रदाताओं के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। 2. यह देखा गया है कि विनियमि
अग॰ 11, 2022
अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन
आरबीआई/2022-23/107 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.64/00-00-005/2022-23 11 अगस्त 2022 महोदय / महोदया, अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30 मार्च 2021 का परिपत्र डीओआर.सीएपी.51/21.06.201/2020-21 और दिनांक 31 मार्च 2022 का परिपत्र डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.97/21.06.201/2021-22 देखें। 2. वर्तमान में, प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं की गणना करते समय, निम्नलिखित एक्सपोजर, जहां कहीं अनुमोदित है, को छूट
आरबीआई/2022-23/107 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.64/00-00-005/2022-23 11 अगस्त 2022 महोदय / महोदया, अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30 मार्च 2021 का परिपत्र डीओआर.सीएपी.51/21.06.201/2020-21 और दिनांक 31 मार्च 2022 का परिपत्र डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.97/21.06.201/2021-22 देखें। 2. वर्तमान में, प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं की गणना करते समय, निम्नलिखित एक्सपोजर, जहां कहीं अनुमोदित है, को छूट

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