भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | विभाग | विषय | से संबधित |
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आरबीआई/2004-2005/479 डीसीएम (एस एंड डी) सं. जी.42/12.02.29/2004-05 | 24.05.2005 | मुद्रा प्रबंध विभाग | मुद्रा तिजोरियों की रखवाली के लिए सुरक्षा व्यवस्था | अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक |
आरबीआई/2004-2005/458 डीसीएम (आयो.)सं.जी 40/10.01.00/2004-05 | 07.05.2005 | मुद्रा प्रबंध विभाग | अतिरिक्त/संशोधित सुरक्षा विशेषताओं के साथ भारतीय बैंकनोट | अध्यक्ष/एमडी/सीएमडी/सीईओ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक |
आरबीआई/2004-2005/348 डीसीएम (आरएमएमटी) सं.1403/11.37.01/2004-05 | 19.01.2005 | मुद्रा प्रबंध विभाग | बैंक शाखाओं द्वारा सिक्कों को स्वीकार न करना | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सभी सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंक |
आरबीआई/2004-2005/340 डीसीएम (सीसी) संख्या जी.35/03.02.01/2004-05 | 06.01.2005 | मुद्रा प्रबंध विभाग | तिजोरी विप्रेषण में जाली नोटों का पता लगाना | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) |
आरबीआई/2004-05/315 डीसीएम (आयो) सं.जी-31/10.03.00/2004-05 | 27.12.2004 | मुद्रा प्रबंध विभाग | सिक्कों को स्वीकार नहीं करना | सूची के अनुसार मुद्रा तिजोरी रखने वाले बैंक। |
31.08.2004 | मुद्रा प्रबंध विभाग | जाली नोट पकड़ना तथा उन्हें जब्त करना -अद्यतन मास्टर परिपत्र (2004) | ||
आरबीआई/2004/201 डीसीएम(सीसी)सं.जी-1/03.35.01/2004-05 | 01.07.2004 | मुद्रा प्रबंध विभाग | मास्टर परिपत्र - मुद्रा तिजोरी लेनदेन की विलंबित सूचना/गलत सूचना/सूचना नहीं देने और मुद्रा तिजोरी शेष में कमी वाले मामलों के लिए दंडात्मक ब्याज लगाना | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) कोषागार के निदेशक (संलग्न सूची के अनुसार राज्य सरकारें)। |
आरबीआई/2004/189 डी.ओ.डीसीएम (एनई) संख्या 497/08.01.06/2003-04 | 08.05.2004 | मुद्रा प्रबंध विभाग | सार्वजनिक सेवाओं पर प्रक्रियाओं और कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति (सीपीपीएपीएस) | सभी अनुसूचित बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
आरबीआई/2004/139 डीसीएम (एफएनवीडी) सं.जी.31/16.01.01/2003-04 | 08.04.2004 | मुद्रा प्रबंध विभाग | जाली नोटों का पता लगाना-निविदाकर्ताओं को रसीद जारी करना | सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सभी सहकारी बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों/विदेशी बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
आरबीआई/2004/136 डीसीएम(आरएमएमटी)सं.1181/11/37.01/2003-04 | 05.04.2004 | मुद्रा प्रबंध विभाग | सिक्कों को स्वीकार करना | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंक |
आरबीआई/2004/30 डीसीएम (आयो)सं.874/10.36.00/2003-04 | 29.01.2004 | मुद्रा प्रबंध विभाग | काउंटरों में नोट गिनने वाली मशीनों का प्रावधान | अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक प्रबंध निदेशक, सहयोगी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक निजी क्षेत्र के बैंकों/विदेशी बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष/सीईओ |
आरबीआई/2004/27 /03.00/2003-04 | 24.01.2004 | मुद्रा प्रबंध विभाग | कुप्रो निकेल और एल्युमिनियम के पुराने सिक्कों को वापस लेना | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सभी सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंक |
आरबीआई/2004/19 डीसीएम (एनई) सं.310/08.07.18/2003-04 | 19.01.2004 | मुद्रा प्रबंध विभाग | जनता को नोटों, सिक्कों आदि के विनिमय हेतु सुविधाएं प्रदान करना | अध्यक्ष, एसबीआई और मुद्रा तिजोरी रखने वाली सभी शाखाओं के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
31.10.2003 | मुद्रा प्रबंध विभाग | रुपया निर्यात ऋण पर ब्याजदर | ||
डीसीएम 300 /08.04.21/2000-2001 | 10.01.2001 | मुद्रा प्रबंध विभाग | रु. 500/- मूल्यवर्ग के नोटों को स्वीकार न करना | अध्यक्ष सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंक |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022