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दिसंबर 14, 2021
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचा
भा.रि.बैंक/2021-22/139 प.वि.के.का.पीपीजी.एसईसी.7/11.01.005/2021-22 14 दिसंबर, 2021 जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एनबीएफसी [सरकारी कंपनियों को छोड़कर] मध्य, उच्च और शीर्ष स्तर के जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाले सभी एनबीएफसी1 [(i) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो जनता की जमाराशि2 स्वीकार नहीं कर रही हैं/ स्वीकार करने का इरादा नहीं रखती हैं; (ii) सरकारी कंपनियां, (iii) प्राथमिक डीलर और (iv) हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां- को छोड़कर] महोदय/ महोदया, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन
भा.रि.बैंक/2021-22/139 प.वि.के.का.पीपीजी.एसईसी.7/11.01.005/2021-22 14 दिसंबर, 2021 जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एनबीएफसी [सरकारी कंपनियों को छोड़कर] मध्य, उच्च और शीर्ष स्तर के जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाले सभी एनबीएफसी1 [(i) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो जनता की जमाराशि2 स्वीकार नहीं कर रही हैं/ स्वीकार करने का इरादा नहीं रखती हैं; (ii) सरकारी कंपनियां, (iii) प्राथमिक डीलर और (iv) हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां- को छोड़कर] महोदय/ महोदया, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन
दिसंबर 10, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) – सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ़) का रखरखाव – सामान्य स्थिति में लौटना
आरबीआई/2021-22/138 डीओआर.आरईटी.आरईसी.73/12.01.001/2021-22 10 दिसंबर, 2021 सभी अनुसूचित बैंक महोदया / महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) – सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ़) का रखरखाव – सामान्य स्थिति में लौटना कृपया दिनांक 09 अगस्त 2021 के परिपत्र डीओआर.आरईटी.आरईसी.36/12.01.001/2021-22 और दिनांक 20 जुलाई 2021 के मास्टर निदेश डीओआर.सं.आरईटी.आरईसी.32/12.01.001/2021-22 की पैरा 15(i) का संदर्भ लें जिसमें बैंकों को दूसरे पूर्ववर्ती
आरबीआई/2021-22/138 डीओआर.आरईटी.आरईसी.73/12.01.001/2021-22 10 दिसंबर, 2021 सभी अनुसूचित बैंक महोदया / महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) – सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ़) का रखरखाव – सामान्य स्थिति में लौटना कृपया दिनांक 09 अगस्त 2021 के परिपत्र डीओआर.आरईटी.आरईसी.36/12.01.001/2021-22 और दिनांक 20 जुलाई 2021 के मास्टर निदेश डीओआर.सं.आरईटी.आरईसी.32/12.01.001/2021-22 की पैरा 15(i) का संदर्भ लें जिसमें बैंकों को दूसरे पूर्ववर्ती
दिसंबर 10, 2021
सीमा-पारीय लेनदेनों के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता व्यवस्था लागू करना
भा.रि.बैंक/2021-22/137 ए.पी. (डी.आई.आर.सीरीज़) परिपत्र सं. 20 10 दिसंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक सीमा-पारीय लेनदेनों के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता व्यवस्था लागू करना विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) एक 20-अंकीय संख्या होती है, जिसका उपयोग वित्तीय डेटा प्रणालियों की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए विश्व भर में वित्तीय लेनदेन करने वाले विभिन्न पक्षों की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। एलईआई को रिज़र्व बैंक द्वारा चरणबद्ध तरीके
भा.रि.बैंक/2021-22/137 ए.पी. (डी.आई.आर.सीरीज़) परिपत्र सं. 20 10 दिसंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक सीमा-पारीय लेनदेनों के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता व्यवस्था लागू करना विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) एक 20-अंकीय संख्या होती है, जिसका उपयोग वित्तीय डेटा प्रणालियों की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए विश्व भर में वित्तीय लेनदेन करने वाले विभिन्न पक्षों की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। एलईआई को रिज़र्व बैंक द्वारा चरणबद्ध तरीके
दिसंबर 08, 2021
भारत में निगमित बैंकों द्वारा विदेशी शाखाओं और अनुषंगियों में पूंजी लगाने और इन केंद्रों में लाभ के प्रतिधारण/ प्रत्यावर्तन/ अंतरण के लिए सामान्य अनुमति
आरबीआई/2021-22/136 डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.72/21.06.201/2021-22 08 दिसंबर 2021 महोदय / महोदया, भारत में निगमित बैंकों द्वारा विदेशी शाखाओं और अनुषंगियों में पूंजी लगाने और इन केंद्रों में लाभ के प्रतिधारण/ प्रत्यावर्तन/ अंतरण के लिए सामान्य अनुमति कृपया उक्त विषय पर 8 दिसंबर 2021 को जारी 'विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य' का अनुच्छेद सं.1 देखें। 2. मौजूदा पद्धति के अनुसार, भारत में निगमित बैंकों द्वारा निम्न के लिए आरबीआई की पूर्वानुमति ली जाती है। ए. उनकी विद
आरबीआई/2021-22/136 डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.72/21.06.201/2021-22 08 दिसंबर 2021 महोदय / महोदया, भारत में निगमित बैंकों द्वारा विदेशी शाखाओं और अनुषंगियों में पूंजी लगाने और इन केंद्रों में लाभ के प्रतिधारण/ प्रत्यावर्तन/ अंतरण के लिए सामान्य अनुमति कृपया उक्त विषय पर 8 दिसंबर 2021 को जारी 'विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य' का अनुच्छेद सं.1 देखें। 2. मौजूदा पद्धति के अनुसार, भारत में निगमित बैंकों द्वारा निम्न के लिए आरबीआई की पूर्वानुमति ली जाती है। ए. उनकी विद
दिसंबर 08, 2021
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और व्यापार ऋण (टीसी) नीति – लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) के बदलाव के कारण हुए परिवर्तन
भा.रि.बैंक/2021-22/135 ए.पी. (डी.आई.आर.सीरीज़) परिपत्र सं. 19 08 दिसंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और व्यापार ऋण (टीसी) नीति – लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) के बदलाव के कारण हुए परिवर्तन कृपया 08 दिसंबर 2021 को मा. गवर्नर महोदय द्वारा विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर जारी वक्तव्य के पैराग्राफ-3 का संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान ‘बाह्य वाणिज्यिक उधार,
भा.रि.बैंक/2021-22/135 ए.पी. (डी.आई.आर.सीरीज़) परिपत्र सं. 19 08 दिसंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और व्यापार ऋण (टीसी) नीति – लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) के बदलाव के कारण हुए परिवर्तन कृपया 08 दिसंबर 2021 को मा. गवर्नर महोदय द्वारा विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर जारी वक्तव्य के पैराग्राफ-3 का संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान ‘बाह्य वाणिज्यिक उधार,
नवंबर 26, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन
भारिबैं/2021-22/134 विवि.एएमएल.आरईसी.71/14.06.001/2021-22 26 नवम्बर 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण)
भारिबैं/2021-22/134 विवि.एएमएल.आरईसी.71/14.06.001/2021-22 26 नवम्बर 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण)
नवंबर 22, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
भारिबैं/2021-22/133 विवि.आरयूआर.आरईसी.70/31.04.002/2021-22 22 नवम्बर 2021 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 12 नवम्बर 2021 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 12 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना विवि.आरयूआर.एस1765/31.04.002/2021-22 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बड़ौदा यूपी बैंक
भारिबैं/2021-22/133 विवि.आरयूआर.आरईसी.70/31.04.002/2021-22 22 नवम्बर 2021 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 12 नवम्बर 2021 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 12 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना विवि.आरयूआर.एस1765/31.04.002/2021-22 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बड़ौदा यूपी बैंक
नवंबर 16, 2021
विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें - अप्रचलित परिपत्रों को वापस लेना
आरबीआई/2021-22/132 प.वि.कें.का.पीपीजी./एसईसी.06/11.01.005/2021-22 16 नवंबर, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक सहित), स्थानीय क्षेत्र के बैंक और सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक महोदय/महोदया विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें - अप्रचलित परिपत्रों को वापस लेना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 नवंबर, 2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति देखें। 2. अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज के कारोबार की समाप्ति से वापस लिया जाता
आरबीआई/2021-22/132 प.वि.कें.का.पीपीजी./एसईसी.06/11.01.005/2021-22 16 नवंबर, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक सहित), स्थानीय क्षेत्र के बैंक और सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक महोदय/महोदया विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें - अप्रचलित परिपत्रों को वापस लेना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 नवंबर, 2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति देखें। 2. अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज के कारोबार की समाप्ति से वापस लिया जाता
नवंबर 16, 2021
अप्रासंगिक हो चुके विनियामक परिपत्र / दिशानिर्देश को वापस लेने हेतु - विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 2.0 की अंतरिम सिफारिश
आरबीआई/2021-22/131 डीसीएम(प्रशासन)सं.S472/19.01.010/2021-22 नवम्बर 16, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / महोदय, अप्रासंगिक हो चुके विनियामक परिपत्र / दिशानिर्देश को वापस लेने हेतु - विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 2.0 की अंतरिम सिफारिश कृपया विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए) 2.0 की अंतरिम सिफारिश के दिनांक 16 नवम्बर 2021 की प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें । 2. मुद्रा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी परिपत्रों की व्यापक समीक्षा आरआरए 2.0 के तहत यु
आरबीआई/2021-22/131 डीसीएम(प्रशासन)सं.S472/19.01.010/2021-22 नवम्बर 16, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / महोदय, अप्रासंगिक हो चुके विनियामक परिपत्र / दिशानिर्देश को वापस लेने हेतु - विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 2.0 की अंतरिम सिफारिश कृपया विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए) 2.0 की अंतरिम सिफारिश के दिनांक 16 नवम्बर 2021 की प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें । 2. मुद्रा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी परिपत्रों की व्यापक समीक्षा आरआरए 2.0 के तहत यु
नवंबर 16, 2021
विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्‍तुतियां – परिपत्र वापस लेना
आरबीआई/2021-22/130 ए॰ पी॰ (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं॰18 16 नवम्‍बर 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्‍तुतियां – परिपत्र वापस लेना प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (ए. डी. श्रेणी – I) के बैंकों का ध्‍यान एक नवीन विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) स्‍थापित किए जाने की घोषणा, जिसकी प्रेस प्रकाशनी 15 अप्रैल 2021 को जारी की गई थी और 16 नवम्‍बर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्‍यम से प्रकाशित आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्
आरबीआई/2021-22/130 ए॰ पी॰ (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं॰18 16 नवम्‍बर 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्‍तुतियां – परिपत्र वापस लेना प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (ए. डी. श्रेणी – I) के बैंकों का ध्‍यान एक नवीन विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) स्‍थापित किए जाने की घोषणा, जिसकी प्रेस प्रकाशनी 15 अप्रैल 2021 को जारी की गई थी और 16 नवम्‍बर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्‍यम से प्रकाशित आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्
नवंबर 16, 2021
विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्‍तुतियां – परिपत्रों को वापस लेना
आरबीआई/2021-22/129 एफएमआरडी.डीआईआरडी.09/14.03.059/2021-22 16 नवम्‍बर 2021 प्रति सभी प्राधिकृत सहभागी महोदया / महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्‍तुतियां – परिपत्रों को वापस लेना आपका ध्‍यान एक नवीन विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) स्‍थापित किए जाने की घोषणा, जिसकी प्रेस प्रकाशनी 15 अप्रैल 2021 को जारी की गई थी और 16 नवम्‍बर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्‍यम से प्रकाशित आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्‍तुतियों की तरफ दिलाया जाता है। 2. आरआरए 2.0 की अ
आरबीआई/2021-22/129 एफएमआरडी.डीआईआरडी.09/14.03.059/2021-22 16 नवम्‍बर 2021 प्रति सभी प्राधिकृत सहभागी महोदया / महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्‍तुतियां – परिपत्रों को वापस लेना आपका ध्‍यान एक नवीन विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) स्‍थापित किए जाने की घोषणा, जिसकी प्रेस प्रकाशनी 15 अप्रैल 2021 को जारी की गई थी और 16 नवम्‍बर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्‍यम से प्रकाशित आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्‍तुतियों की तरफ दिलाया जाता है। 2. आरआरए 2.0 की अ
नवंबर 16, 2021
विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए) 2.0 – अंतरिम सिफारिशें – व्यतिरिक्त परिपत्रों को हटाना
भारिबैं/2021-22/128 डीओआर.आरआरए.69/01.01.101/2021-22 16 नवंबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/ महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए) 2.0 – अंतरिम सिफारिशें – व्यतिरिक्त परिपत्रों को हटाना कृपया उक्त विषय पर 16 नवंबर 2021 को जारी प्रेस प्रकाशनी देखें। 2. परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज कारोबार समाप्ति से लागू रूप में वापस ले लिया गया है। भवदीय (नीरज निगम) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक सं: यथोपरि परि
भारिबैं/2021-22/128 डीओआर.आरआरए.69/01.01.101/2021-22 16 नवंबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/ महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए) 2.0 – अंतरिम सिफारिशें – व्यतिरिक्त परिपत्रों को हटाना कृपया उक्त विषय पर 16 नवंबर 2021 को जारी प्रेस प्रकाशनी देखें। 2. परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज कारोबार समाप्ति से लागू रूप में वापस ले लिया गया है। भवदीय (नीरज निगम) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक सं: यथोपरि परि
नवंबर 16, 2021
अप्रचलित नियामक परिपत्रों / निर्देशों को वापस लेना - विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की अंतरिम सिफारिशें
भा.रि.बैंक/2021-2022/127 सीओ.डीपीएसएस.ओवरसाइट.सं.एस929/06-08-001/2021-2022 16 नवम्बर 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर / सभी बैंक महोदया / महोदय अप्रचलित नियामक परिपत्रों / निर्देशों को वापस लेना - विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की अंतरिम सिफारिशें कृपया विनियामक समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए) 2.0 की दिनांक 16 नवंबर 2021 की अंतरिम सिफारिशों पर प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें । 2. भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस)
भा.रि.बैंक/2021-2022/127 सीओ.डीपीएसएस.ओवरसाइट.सं.एस929/06-08-001/2021-2022 16 नवम्बर 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर / सभी बैंक महोदया / महोदय अप्रचलित नियामक परिपत्रों / निर्देशों को वापस लेना - विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की अंतरिम सिफारिशें कृपया विनियामक समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए) 2.0 की दिनांक 16 नवंबर 2021 की अंतरिम सिफारिशों पर प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें । 2. भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस)
नवंबर 15, 2021
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति
आरबीआई/2021-2022/126 केंका.उशिसंवि.पीआरएस सं.एस 874/13-01-008/2021-22 15 नवंबर 2021 अध्‍यक्ष/प्रबंध निदेशक और सीईओ क) 10 या उससे अधिक शाखा वाले एनबीएफसी-डी ख) ₹5,000 करोड और उससे अधिक परिसंपत्ति वाले एनबीएफसी-एनडी (इस निदेश के खंड 3 में दिए गए एनबीएफसीयों के अलावा) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित कारोबार आचरण के
आरबीआई/2021-2022/126 केंका.उशिसंवि.पीआरएस सं.एस 874/13-01-008/2021-22 15 नवंबर 2021 अध्‍यक्ष/प्रबंध निदेशक और सीईओ क) 10 या उससे अधिक शाखा वाले एनबीएफसी-डी ख) ₹5,000 करोड और उससे अधिक परिसंपत्ति वाले एनबीएफसी-एनडी (इस निदेश के खंड 3 में दिए गए एनबीएफसीयों के अलावा) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित कारोबार आचरण के
नवंबर 12, 2021
आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड - स्पष्टीकरण
भा.रि.बैंक/2021-2022/125 विवि.एसटीआर.आरईसी.68/21.04.048/2021-22 12 नवंबर, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्राव
भा.रि.बैंक/2021-2022/125 विवि.एसटीआर.आरईसी.68/21.04.048/2021-22 12 नवंबर, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्राव
नवंबर 12, 2021
सरकारी प्रतिभूतियों का नीलामी - रिटेल निवेशकों को गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा
भारिबैं/2021-22/124 के.का.आईडीएमडी.जीबीडी (नीति).सं.एस1242/08.01.001/2021-22 नवंबर 12, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अधिसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक डीलर्स/सभी स्टॉक एक्सचेंज/ समाशोधन निगम लिमिटेड महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों का नीलामी - रिटेल निवेशकों को गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा सरकारी प्रतिभूतियों में रिटेल भागीदारी बढ़ाने के सतत प्रयास के रूप में, ‘आरबीआई रिटेल डायरेक्ट’ योजना को व्यैकतिक
भारिबैं/2021-22/124 के.का.आईडीएमडी.जीबीडी (नीति).सं.एस1242/08.01.001/2021-22 नवंबर 12, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अधिसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक डीलर्स/सभी स्टॉक एक्सचेंज/ समाशोधन निगम लिमिटेड महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों का नीलामी - रिटेल निवेशकों को गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा सरकारी प्रतिभूतियों में रिटेल भागीदारी बढ़ाने के सतत प्रयास के रूप में, ‘आरबीआई रिटेल डायरेक्ट’ योजना को व्यैकतिक
नवंबर 12, 2021
रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021
उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 अधिसूचना संदर्भ: उशिसंवि. पीआरडी.सं.एस 873/13.01.001/2021-22 12 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक जनहित में और वैकल्पिक शिकायत निवारण प्रणाली को विनियमित संस्‍थाओं के ग्राहकों के लिए सरल और अधिक उत्‍तरदायी बनाने हेतु, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 35(क), भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45ठ और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 18
उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 अधिसूचना संदर्भ: उशिसंवि. पीआरडी.सं.एस 873/13.01.001/2021-22 12 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक जनहित में और वैकल्पिक शिकायत निवारण प्रणाली को विनियमित संस्‍थाओं के ग्राहकों के लिए सरल और अधिक उत्‍तरदायी बनाने हेतु, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 35(क), भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45ठ और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 18
नवंबर 11, 2021
इस्वातिनी साम्राज्य (स्वाज़ीलैंड) की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 10.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2021-22/122 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 17 11 नवम्बर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस्वातिनी साम्राज्य (स्वाज़ीलैंड) की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 10.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने इस्वातिनी साम्राज्य (स्वाज़ीलैंड) में आपदा बहाली कार्यस्थल के निर्माण हेतु वित्तपोषण के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित 10.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर (दस मिलियन चार सौ हजार अमेरिक
भा.रि.बैंक/2021-22/122 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 17 11 नवम्बर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस्वातिनी साम्राज्य (स्वाज़ीलैंड) की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 10.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने इस्वातिनी साम्राज्य (स्वाज़ीलैंड) में आपदा बहाली कार्यस्थल के निर्माण हेतु वित्तपोषण के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित 10.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर (दस मिलियन चार सौ हजार अमेरिक
नवंबर 11, 2021
विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना [एफसीएनआर(बी)] - जमाराशियों पर ब्याज दर पर मास्टर निदेश
भा.रि.बैंक/2021-22/123 डीओआर.एसओजी(एसपीई).आरईसी.सं.67/13.03.00/2021-22 11 नवम्बर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र के बैंक सभी भुगतान बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक महोदय / महोदया विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना [एफसीएनआर(बी)] - जमाराशियों पर ब्याज दर पर मास्टर निदेश कृपया दिनांक 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा प
भा.रि.बैंक/2021-22/123 डीओआर.एसओजी(एसपीई).आरईसी.सं.67/13.03.00/2021-22 11 नवम्बर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र के बैंक सभी भुगतान बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक महोदय / महोदया विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना [एफसीएनआर(बी)] - जमाराशियों पर ब्याज दर पर मास्टर निदेश कृपया दिनांक 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा प
नवंबर 08, 2021
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा ऋण में निवेश – समीक्षा
आरबीआई/2021-22/120 ए.पी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.16 नवंबर 08, 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा ऋण में निवेश – समीक्षा प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (ए. डी. श्रेणी – I) के बैंकों का ध्‍यान 17 अक्‍तूबर 2019 की अधिसूचना सं.फेमा.396/2019-आरबी के माध्‍यम से अधिसूचित तथा समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण विलेख) विनियमावली, 2019 की अनुसूची-1 और इसके अंतर्गत जारी निदेशों की तरफ आकर्षित किया जाता है। 2. रि
आरबीआई/2021-22/120 ए.पी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.16 नवंबर 08, 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा ऋण में निवेश – समीक्षा प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (ए. डी. श्रेणी – I) के बैंकों का ध्‍यान 17 अक्‍तूबर 2019 की अधिसूचना सं.फेमा.396/2019-आरबी के माध्‍यम से अधिसूचित तथा समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण विलेख) विनियमावली, 2019 की अनुसूची-1 और इसके अंतर्गत जारी निदेशों की तरफ आकर्षित किया जाता है। 2. रि

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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