अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
भारिबैं/2019-20/96 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.104/03.10.001/2019-20 08 नवंबर 2019 बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाएं महोदया/महोदय, अकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश कृपया 02 सितंबर, 2016 को जारी मास्टर निदेश – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. एनबीएफसी-एए, विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और इंटरफेस को अपनाने वाले वित्तीय क्षेत्र के नियामकों में फैले, विभिन्
भारिबैं/2019-20/96 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.104/03.10.001/2019-20 08 नवंबर 2019 बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाएं महोदया/महोदय, अकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश कृपया 02 सितंबर, 2016 को जारी मास्टर निदेश – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. एनबीएफसी-एए, विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और इंटरफेस को अपनाने वाले वित्तीय क्षेत्र के नियामकों में फैले, विभिन्
भारिबैं/2019-20/95 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.103/22.10.038/2019-20 08 नवंबर 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफ़सी-एमएफ़आई) महोदया/महोदय, अर्हक आस्तियां मानदंड – सीमाओं की समीक्षा कृपया 04 अक्तूबर 2019 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य के अन्तर्गत विकास और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और गै
भारिबैं/2019-20/95 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.103/22.10.038/2019-20 08 नवंबर 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफ़सी-एमएफ़आई) महोदया/महोदय, अर्हक आस्तियां मानदंड – सीमाओं की समीक्षा कृपया 04 अक्तूबर 2019 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य के अन्तर्गत विकास और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और गै
भारिबैं/2019-20/88 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.102/03.10.001/2019-20 04 नवंबर 2019 मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और मूल निवेश कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क कृपया 1 सितंबर 2016 को जारी मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और मास्टर निदेश- गै
भारिबैं/2019-20/88 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.102/03.10.001/2019-20 04 नवंबर 2019 मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और मूल निवेश कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क कृपया 1 सितंबर 2016 को जारी मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और मास्टर निदेश- गै
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई अधिसूचना सं.फेमा.395/2019-आरबी 17 अक्तूबर 2019 (15 जनवरी 2025 तक संशोधित) (23 अप्रैल 2024 तक संशोधित) (15 जून 2020 तक संशोधित)
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई अधिसूचना सं.फेमा.395/2019-आरबी 17 अक्तूबर 2019 (15 जनवरी 2025 तक संशोधित) (23 अप्रैल 2024 तक संशोधित) (15 जून 2020 तक संशोधित)
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
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