प्रेस प्रकाशनियां - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
विनियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं में शामिल सभी आंतरिक कार्यप्रणालियों का डिजिटलीकरण, दक्ष, पारदर्शी व समयबद्ध रूप से करने के लिए रिज़र्व बैंक निरंतर प्रयासरत है । इसी उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने 28 मई, 2024 को प्रवाह (विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म) पोर्टल लॉन्च किया था, ताकि विनियामक प्राधिकरण, लाइसेंस व अनुमोदन के लिए ऑनलाइन आवेदनों को सरल बनाया जा सके एवं पारदर्शी तरीके से सेवाओं का निर्बाध, सुरक्षित तथा शीघ्र प्रतिपादन किया जा सके।
विनियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं में शामिल सभी आंतरिक कार्यप्रणालियों का डिजिटलीकरण, दक्ष, पारदर्शी व समयबद्ध रूप से करने के लिए रिज़र्व बैंक निरंतर प्रयासरत है । इसी उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने 28 मई, 2024 को प्रवाह (विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म) पोर्टल लॉन्च किया था, ताकि विनियामक प्राधिकरण, लाइसेंस व अनुमोदन के लिए ऑनलाइन आवेदनों को सरल बनाया जा सके एवं पारदर्शी तरीके से सेवाओं का निर्बाध, सुरक्षित तथा शीघ्र प्रतिपादन किया जा सके।
भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने आज 5वें डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडब्ल्यू) का उद्घाटन किया। डीपीएडब्ल्यू, डिजिटल भुगतान के प्रभाव और महत्व को उजागर करने तथा डिजिटल भुगतान उत्पादों के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने की एक पहल है। इस सप्ताह के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुगतान प्रणाली परिचालकों, बैंकों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर मल्टीमीडिया अभियान, जमीनी स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम और सोशल मीडिया आधारित लोक संपर्क सहित राष्ट्रव्यापी जागरूकता गतिविधियां आयोजित करता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने आज 5वें डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडब्ल्यू) का उद्घाटन किया। डीपीएडब्ल्यू, डिजिटल भुगतान के प्रभाव और महत्व को उजागर करने तथा डिजिटल भुगतान उत्पादों के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने की एक पहल है। इस सप्ताह के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुगतान प्रणाली परिचालकों, बैंकों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर मल्टीमीडिया अभियान, जमीनी स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम और सोशल मीडिया आधारित लोक संपर्क सहित राष्ट्रव्यापी जागरूकता गतिविधियां आयोजित करता है।
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों और फिनटेक के साथ-साथ उनके संघों/ एसआरओ के साथ वार्तालाप की। यह वार्तालाप भुगतान और फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ रिज़र्व बैंक की सहभागिता की श्रृंखला का एक हिस्सा थी। इस बातचीत में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर और श्री स्वामीनाथन जे. के साथ-साथ भुगतान, फिनटेक और विनियमन के प्रभारी कार्यपालक निदेशक भी शामिल हुए।
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों और फिनटेक के साथ-साथ उनके संघों/ एसआरओ के साथ वार्तालाप की। यह वार्तालाप भुगतान और फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ रिज़र्व बैंक की सहभागिता की श्रृंखला का एक हिस्सा थी। इस बातचीत में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर और श्री स्वामीनाथन जे. के साथ-साथ भुगतान, फिनटेक और विनियमन के प्रभारी कार्यपालक निदेशक भी शामिल हुए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत ऋण व्यवस्था (क्रेडिट लाइन) के परिचालन पर एक अद्यतन परिपत्र (अद्यतन परिपत्र का हाइपरलिंक) जारी किया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत ऋण व्यवस्था (क्रेडिट लाइन) के परिचालन पर एक अद्यतन परिपत्र (अद्यतन परिपत्र का हाइपरलिंक) जारी किया है।
दिनांक 7 फरवरी 2025 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए अनुसार , भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर सीमा पारीय कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक (परिपत्र के मसौदा का हाइपरलिंक) संबंधी निदेशों के मसौदे को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए रखा है। निदेशों के मसौदे के अनुसार जब भी विदेशी व्यापारी या विदेशी अधिग्राहक द्वारा एएफ़ए के लिए अनुरोध किया जाता है, कार्ड जारीकर्ता को अनावर्ती सीमा-पारीय सीएनपी लेनदेन के लिए एएफ़ए की पुष्टि करना आवश्यक होगा।
दिनांक 7 फरवरी 2025 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए अनुसार , भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर सीमा पारीय कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक (परिपत्र के मसौदा का हाइपरलिंक) संबंधी निदेशों के मसौदे को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए रखा है। निदेशों के मसौदे के अनुसार जब भी विदेशी व्यापारी या विदेशी अधिग्राहक द्वारा एएफ़ए के लिए अनुरोध किया जाता है, कार्ड जारीकर्ता को अनावर्ती सीमा-पारीय सीएनपी लेनदेन के लिए एएफ़ए की पुष्टि करना आवश्यक होगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) 1 जनवरी 2021 से प्रकाशित कर रहा है। सितंबर 2024 के लिए सूचकांक 465.33 रहा, जबकि मार्च 2024 के लिए यह 445.5 था, जिसकी घोषणा 26 जुलाई 2024 को की गई थी। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक में वृद्धि, इस अवधि में देश भर में भुगतान अवसंरचना और भुगतान निष्पादन में संवृद्धि के कारण हुई।
भारतीय रिज़र्व बैंक देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) 1 जनवरी 2021 से प्रकाशित कर रहा है। सितंबर 2024 के लिए सूचकांक 465.33 रहा, जबकि मार्च 2024 के लिए यह 445.5 था, जिसकी घोषणा 26 जुलाई 2024 को की गई थी। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक में वृद्धि, इस अवधि में देश भर में भुगतान अवसंरचना और भुगतान निष्पादन में संवृद्धि के कारण हुई।
रिज़र्व बैंक ने आज भुगतान प्रणाली रिपोर्ट, दिसंबर 2024 प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में पिछले पाँच कैलेंडर वर्षों से लेकर वर्ष 2024 तक भारत में विभिन्न भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके किए गए भुगतान लेनदेन के रुझानों के विश्लेषण के अलावा, भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों को शामिल किया गया है और यह रिपोर्ट यूपीआई का गहन विश्लेषण प्रदान करती है। इसके बाद, इस रिपोर्ट को अर्धवार्षिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
रिज़र्व बैंक ने आज भुगतान प्रणाली रिपोर्ट, दिसंबर 2024 प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में पिछले पाँच कैलेंडर वर्षों से लेकर वर्ष 2024 तक भारत में विभिन्न भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके किए गए भुगतान लेनदेन के रुझानों के विश्लेषण के अलावा, भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों को शामिल किया गया है और यह रिपोर्ट यूपीआई का गहन विश्लेषण प्रदान करती है। इसके बाद, इस रिपोर्ट को अर्धवार्षिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित भुगतान प्रणाली परिचारक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है: क्रम सं. संस्था का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए सं. और तिथि प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरसन की तारीख निरसन का कारण 1. यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी (यूएईईसी) यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी, पी.ओ. नं. 13304, नासर बिन अब्दुल लतीफ़ बिल्डिंग नाइफ़ स्ट्रीट डेरा, दुबई, यू ए ई सं. 16/2009 दिनांकित 30 सितंबर 2009 धन अंतरण सेवा योजना संबंधी मास्टर निदेश (एमटीएसएस मास्टर निदेश) के अंतर्गत ' समुद्रपारीय प्रिंसिपल' के रूप में सीमापारीय इन-बाउंड धन अंतरण परिचारक (ग्राहक से ग्राहक)। 10 अक्तूबर 2024 विनियामक अपेक्षाओं का अननुपालन सीओए के निरसन के बाद, यूएईईसी, धन अंतरण सेवा योजना संबंधी मास्टर निदेश के अंतर्गत 'समुद्रपारीय प्रिंसिपल' के रूप में सीमापारीय इन-बाउंड धन अंतरण का कारोबार नहीं कर सकते।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित भुगतान प्रणाली परिचारक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है: क्रम सं. संस्था का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए सं. और तिथि प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरसन की तारीख निरसन का कारण 1. यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी (यूएईईसी) यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी, पी.ओ. नं. 13304, नासर बिन अब्दुल लतीफ़ बिल्डिंग नाइफ़ स्ट्रीट डेरा, दुबई, यू ए ई सं. 16/2009 दिनांकित 30 सितंबर 2009 धन अंतरण सेवा योजना संबंधी मास्टर निदेश (एमटीएसएस मास्टर निदेश) के अंतर्गत ' समुद्रपारीय प्रिंसिपल' के रूप में सीमापारीय इन-बाउंड धन अंतरण परिचारक (ग्राहक से ग्राहक)। 10 अक्तूबर 2024 विनियामक अपेक्षाओं का अननुपालन सीओए के निरसन के बाद, यूएईईसी, धन अंतरण सेवा योजना संबंधी मास्टर निदेश के अंतर्गत 'समुद्रपारीय प्रिंसिपल' के रूप में सीमापारीय इन-बाउंड धन अंतरण का कारोबार नहीं कर सकते।
पिछले कतिपय वर्षों में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिजिटल भुगतान की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, विशेषतया भुगतान के लिए अतिरिक्त अधिप्रमाणन कारक (एएफ़ए) की आवश्यकता को। अधिप्रमाणन के लिए कोई विशेष कारक अनिवार्य नहीं था, लेकिन डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र ने मुख्य रूप से एसएमएस-आधारित ओटीपी को एएफ़ए के रूप में अपनाया है। जबकि ओटीपी संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है, प्रौद्योगिकीय प्रगति ने वैकल्पिक अधिप्रमाणन व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई हैं।
पिछले कतिपय वर्षों में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिजिटल भुगतान की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, विशेषतया भुगतान के लिए अतिरिक्त अधिप्रमाणन कारक (एएफ़ए) की आवश्यकता को। अधिप्रमाणन के लिए कोई विशेष कारक अनिवार्य नहीं था, लेकिन डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र ने मुख्य रूप से एसएमएस-आधारित ओटीपी को एएफ़ए के रूप में अपनाया है। जबकि ओटीपी संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है, प्रौद्योगिकीय प्रगति ने वैकल्पिक अधिप्रमाणन व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई हैं।
आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) की सुदृढ़ता को बढ़ाने के भाग के रूप में, 08 फरवरी 2024 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा की गई थी कि एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाएगा। हाल के दिनों में, पहचान की चोरी या ग्राहक क्रेडेंशियल्स के साथ छेड़छाड़ के कारण
आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) की सुदृढ़ता को बढ़ाने के भाग के रूप में, 08 फरवरी 2024 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा की गई थी कि एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाएगा। हाल के दिनों में, पहचान की चोरी या ग्राहक क्रेडेंशियल्स के साथ छेड़छाड़ के कारण
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 28, 2025