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सितंबर 07, 2020
कोविड -19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय मापदंड
भारिबैं/2020-21/34 विवि.सं.बीपी.बीसी/13/21.04.048/2020-21 7 सितंबर 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड -19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय मापदंड कृपया 6 अगस्त 2020 को जारी परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.3/21.048/20
भारिबैं/2020-21/34 विवि.सं.बीपी.बीसी/13/21.04.048/2020-21 7 सितंबर 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड -19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय मापदंड कृपया 6 अगस्त 2020 को जारी परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.3/21.048/20
सितंबर 05, 2020
लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) – समीक्षा
भारिबैं/2020-21/33 संदर्भ.सं.पि.वि.के.का.पीपीजी./एसईसी.01/11.01.005/2020-21 05 सितंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक, महोदया/महोदय, लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) – समीक्षा कृपया लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) के संशोधन पर आरबीआई के परिपत्र संख्या DBS.CO.PP.BC.11/11.01.005/2001-2002 दिनांक 17 अप्रैल, 2002 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. बैं
भारिबैं/2020-21/33 संदर्भ.सं.पि.वि.के.का.पीपीजी./एसईसी.01/11.01.005/2020-21 05 सितंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक, महोदया/महोदय, लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) – समीक्षा कृपया लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) के संशोधन पर आरबीआई के परिपत्र संख्या DBS.CO.PP.BC.11/11.01.005/2001-2002 दिनांक 17 अप्रैल, 2002 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. बैं
सितंबर 03, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को हटाना
भा.रि.बैं/2020-21/30 विवि.सं.आरईटी.बीसी.10/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 18 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.आइबीडी.सं.99/23.13.138/2020-21 के द्वारा हटाया गया है। भवदीय (सुधा
भा.रि.बैं/2020-21/30 विवि.सं.आरईटी.बीसी.10/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 18 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.आइबीडी.सं.99/23.13.138/2020-21 के द्वारा हटाया गया है। भवदीय (सुधा
सितंबर 03, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “आदित्य बिड़ला आईडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” की समाप्ति
भा.रि.बैं./2020-21/32विवि.सं.आरईटी.बीसी.12/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “आदित्य बिड़ला आईडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.एनबीडी.सं.144/16.03.007/2020-21 जो 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 क
भा.रि.बैं./2020-21/32विवि.सं.आरईटी.बीसी.12/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “आदित्य बिड़ला आईडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.एनबीडी.सं.144/16.03.007/2020-21 जो 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 क
सितंबर 03, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” की समाप्ति
भा.रि.बैं./2020-21/31 विवि.सं.आरईटी.बीसी.11/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 18 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.आईबीडी.सं.100/23.13.138/2020-21 जो 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के अंतर्
भा.रि.बैं./2020-21/31 विवि.सं.आरईटी.बीसी.11/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 18 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.आईबीडी.सं.100/23.13.138/2020-21 जो 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के अंतर्
सितंबर 01, 2020
एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता (संशोधित)
भारिबैं/2020-21/29विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 1 सितंबर, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता (संशोधित) कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 10 दिसंबर 2015 के बैविवि.सं.बीपी.बीसी.65/21.04.141/2015-16 और दिनांक 4 अक्तूबर 2017 के बैविवि.सं.आरईटी.बीसी.90/12.02.001/2017-18 के साथ पठित दिनांक 1 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र बैविवि.सं.बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 का संदर्भ लें। 2. वर्तमान में, बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्ग
भारिबैं/2020-21/29विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 1 सितंबर, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता (संशोधित) कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 10 दिसंबर 2015 के बैविवि.सं.बीपी.बीसी.65/21.04.141/2015-16 और दिनांक 4 अक्तूबर 2017 के बैविवि.सं.आरईटी.बीसी.90/12.02.001/2017-18 के साथ पठित दिनांक 1 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र बैविवि.सं.बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 का संदर्भ लें। 2. वर्तमान में, बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्ग
अगस्त 21, 2020
तदर्थ/लघु समीक्षा/क्रेडिट सुविधाओं का नवीकरण
भारिबैं/2020-21/27 DoS.CO.PPG.BC.1/11.01.005/2020-21 21 अगस्त 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक सभी शहरी सहकारी बैंक महोदया/महोदय तदर्थ/लघु समीक्षा/क्रेडिट सुविधाओं का नवीकरण बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली से संबंधित दिनांक 7 अक्तूबर 1999 के परिपत्र DBOD.No.BP(SC).BC.98/21.04.103/99 के संदर्भ में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को बोर्ड द्वारा अनुमोदित क्रेडिट नीति बनाने की आवश्यकता होती है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, क्रेडिट स
भारिबैं/2020-21/27 DoS.CO.PPG.BC.1/11.01.005/2020-21 21 अगस्त 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक सभी शहरी सहकारी बैंक महोदया/महोदय तदर्थ/लघु समीक्षा/क्रेडिट सुविधाओं का नवीकरण बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली से संबंधित दिनांक 7 अक्तूबर 1999 के परिपत्र DBOD.No.BP(SC).BC.98/21.04.103/99 के संदर्भ में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को बोर्ड द्वारा अनुमोदित क्रेडिट नीति बनाने की आवश्यकता होती है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, क्रेडिट स
अगस्त 21, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सूची को अद्यतन करना
भारिबैं/2020-21/25 विवि.एएमएल.बीसी.सं.8/14.06.001/2020-21 21 अगस्त 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सूची को अद्यतन करना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 9 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधि‍नियम, 1967 की धारा 51क के
भारिबैं/2020-21/25 विवि.एएमएल.बीसी.सं.8/14.06.001/2020-21 21 अगस्त 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सूची को अद्यतन करना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 9 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधि‍नियम, 1967 की धारा 51क के
अगस्त 06, 2020
गैर-कृषि उपयोगों के लिए सोने के गहने और आभूषणों की गिरवी पर ऋण
भारिबैं/2020-21/19 विवि.सं.बीपी.बीसी/6/21.04.048/2020-21 6 अगस्त 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) महोदया, महोदय, गैर-कृषि उपयोगों के लिए सोने के गहने और आभूषणों की गिरवी पर ऋण कृपया 22 जुलाई 2014 का परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2014-15 और 16 फरवरी 2017 का परिपत्र डीबीआर.आरआरबी.बीसी.53/31.01.001/2016-17 देखें। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, सोने के गहनों और आभूषणों की गिरवी पर बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण सोने के गहनों और आभूषणो
भारिबैं/2020-21/19 विवि.सं.बीपी.बीसी/6/21.04.048/2020-21 6 अगस्त 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) महोदया, महोदय, गैर-कृषि उपयोगों के लिए सोने के गहने और आभूषणों की गिरवी पर ऋण कृपया 22 जुलाई 2014 का परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2014-15 और 16 फरवरी 2017 का परिपत्र डीबीआर.आरआरबी.बीसी.53/31.01.001/2016-17 देखें। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, सोने के गहनों और आभूषणों की गिरवी पर बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण सोने के गहनों और आभूषणो
अगस्त 06, 2020
बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना- अनुशासन की आवश्यकता
भारिबैं/2020-21/20 विवि.सं.बीपी.बीसी.7/21.04.048/2020-21 06 अगस्त 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना- अनुशासन की आवश्यकता कृपया उक्त विषय पर जुलाई 2, 2015 का परिपत्र बैंविवि.एलईजी.बीसी.25./09.07.005/2015-16 देखें। बैंकों द्वारा चालू खाता खोले जाने से संबंधित अनुदेशों की समीक्षा की गई है और संशोधित अनुदेश निम्नलिखित हैं: i. कोई भी बैंक उन ग्राहकों के लिए चालू खाता नहीं खोलेगा, जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली से न
भारिबैं/2020-21/20 विवि.सं.बीपी.बीसी.7/21.04.048/2020-21 06 अगस्त 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना- अनुशासन की आवश्यकता कृपया उक्त विषय पर जुलाई 2, 2015 का परिपत्र बैंविवि.एलईजी.बीसी.25./09.07.005/2015-16 देखें। बैंकों द्वारा चालू खाता खोले जाने से संबंधित अनुदेशों की समीक्षा की गई है और संशोधित अनुदेश निम्नलिखित हैं: i. कोई भी बैंक उन ग्राहकों के लिए चालू खाता नहीं खोलेगा, जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली से न

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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