RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Non-Banking_Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

RBINotificationSearchFilter

सर्च रिफाइन करें

खोज परिणाम

अधिसूचनाएं

  • Row View
  • Grid View
फ़रवरी 12, 2021
एफ़एटीएफ़ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकारों से एनबीएफ़सी में निवेश
भारिबैं/2020-2021/97 विवि.केंका.एलआईसी.कंपरि.सं.119/03.10.001/2020-21 12 फरवरी 2021 सेवा में सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) और आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों सहित महोदया/महोदय, एफ़एटीएफ़ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकारों से एनबीएफ़सी में निवेश वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) समय-समय पर अपने निम्नलिखित प्रकाशनों में धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) से निपटने के लिए कमजोर उपायों वाले क्षेत्राधिकारों की पहचान करता है: i) कार्रवाई के अधीन उ
भारिबैं/2020-2021/97 विवि.केंका.एलआईसी.कंपरि.सं.119/03.10.001/2020-21 12 फरवरी 2021 सेवा में सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) और आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों सहित महोदया/महोदय, एफ़एटीएफ़ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकारों से एनबीएफ़सी में निवेश वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) समय-समय पर अपने निम्नलिखित प्रकाशनों में धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) से निपटने के लिए कमजोर उपायों वाले क्षेत्राधिकारों की पहचान करता है: i) कार्रवाई के अधीन उ
फ़रवरी 03, 2021
जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए)
भारिबैं/2020-21/88 संदर्भ.सं. प.वि.कें.का.पीपीजी/सेक.05/11.01.005/2020-21 03 फरवरी, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जमा लेने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की जमा नहीं लेने वाली सभी एनबीएफसी (कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ सहित), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया / प्रिय महोदय, जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) किसी भी वित्तीय इका
भारिबैं/2020-21/88 संदर्भ.सं. प.वि.कें.का.पीपीजी/सेक.05/11.01.005/2020-21 03 फरवरी, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जमा लेने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की जमा नहीं लेने वाली सभी एनबीएफसी (कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ सहित), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया / प्रिय महोदय, जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) किसी भी वित्तीय इका
अक्‍तूबर 22, 2020
आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा
भारिबैं/2020-21/60 वि.वि.गै.बैं.वि.क(आ.वि.कं)कं.परि.सं.118/03.10.136/2020-21 22 अक्तूबर 2020 आवास वित्त कंपनियाँ महोदया/महोदय, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा कृपया बैंक की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2019-20/419, दिनांक 13 अगस्त, 2019 और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक डोमेन में रखे गए मसौदा नियामक ढांचे, दिनांक 17 जून, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें। प्राप्त सुझावों की जांच के आधार पर एचएफसी के लिए संशोधित नियामकीय ढांचा जारी कर
भारिबैं/2020-21/60 वि.वि.गै.बैं.वि.क(आ.वि.कं)कं.परि.सं.118/03.10.136/2020-21 22 अक्तूबर 2020 आवास वित्त कंपनियाँ महोदया/महोदय, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा कृपया बैंक की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2019-20/419, दिनांक 13 अगस्त, 2019 और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक डोमेन में रखे गए मसौदा नियामक ढांचे, दिनांक 17 जून, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें। प्राप्त सुझावों की जांच के आधार पर एचएफसी के लिए संशोधित नियामकीय ढांचा जारी कर
अगस्त 13, 2020
मूल निवेश कंपनियों के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा
भारिबैं/2020-21/24 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.117/03.10.001/2020-21 13 अगस्त 2020 सभी मूल निवेश कंपनियां(सीआईसी) महोदया/महोदय, मूल निवेश कंपनियों के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा भारत सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री तपन रे की अध्यक्षता में गठित मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए नियामक और पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा करने वाली कार्यदल (डब्ल्यूजी) की रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें। कार्यदल (डब्ल्यूजी) की रिपोर्ट को नवंबर 2018 में सार्वजनिक रूप से
भारिबैं/2020-21/24 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.117/03.10.001/2020-21 13 अगस्त 2020 सभी मूल निवेश कंपनियां(सीआईसी) महोदया/महोदय, मूल निवेश कंपनियों के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा भारत सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री तपन रे की अध्यक्षता में गठित मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए नियामक और पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा करने वाली कार्यदल (डब्ल्यूजी) की रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें। कार्यदल (डब्ल्यूजी) की रिपोर्ट को नवंबर 2018 में सार्वजनिक रूप से
जुलाई 24, 2020
भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन
भारिबैं/2020-21/15 विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.116/22.10.106/2020-21 24 जुलाई 2020 सेवा में भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय, भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन कृपया शीर्षांकित विषय पर दिनांक 13 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.109/22.10.106/2019-20 के अनुलग्नक के पैरा 3 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार वित्तीय साधनों के उचित मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाल
भारिबैं/2020-21/15 विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.116/22.10.106/2020-21 24 जुलाई 2020 सेवा में भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय, भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन कृपया शीर्षांकित विषय पर दिनांक 13 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.109/22.10.106/2019-20 के अनुलग्नक के पैरा 3 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार वित्तीय साधनों के उचित मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाल
जुलाई 16, 2020
आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता
भारिबैं/2020-21/13विवि.गैबैंविक(एआरसी) कंपरि. सं. 9/26.03.001/2020-21 16 जुलाई 2020 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 9 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे ‘उचित व्यवहार संहिता’ अपनाएं ताकि उनके परिचालन में पारदर्शिता औ
भारिबैं/2020-21/13विवि.गैबैंविक(एआरसी) कंपरि. सं. 9/26.03.001/2020-21 16 जुलाई 2020 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 9 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे ‘उचित व्यवहार संहिता’ अपनाएं ताकि उनके परिचालन में पारदर्शिता औ
जुलाई 10, 2020
एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण से छूट - वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ)
भारिबैं/2020-21/12 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.115/03.10.001/2020-21 10 जुलाई 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफ़सी) महोदया/महोदय, एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण से छूट - वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट पर दिनांक 25 अगस्त, 2016 को जारी मास्टर निदेश के पैरा 5 का संदर्भ ग्रहण करें। प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 के अधिनियम 15) की धारा 12 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र धारण करने और जनता से जमाराशि
भारिबैं/2020-21/12 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.115/03.10.001/2020-21 10 जुलाई 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफ़सी) महोदया/महोदय, एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण से छूट - वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट पर दिनांक 25 अगस्त, 2016 को जारी मास्टर निदेश के पैरा 5 का संदर्भ ग्रहण करें। प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 के अधिनियम 15) की धारा 12 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र धारण करने और जनता से जमाराशि
जुलाई 06, 2020
लेखा परीक्षित खातों को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा को आगे बढ़ाना
भारिबैं/2020-21/11 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं. 114/03.10.001/2020-21 06 जुलाई 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफ़सी) महोदया/महोदय, लेखा परीक्षित खातों को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा को आगे बढ़ाना कृपया मास्टर निदेश- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 एवं मास्टर निदेश- गैर-प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, के पैरा 18 (2)
भारिबैं/2020-21/11 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं. 114/03.10.001/2020-21 06 जुलाई 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफ़सी) महोदया/महोदय, लेखा परीक्षित खातों को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा को आगे बढ़ाना कृपया मास्टर निदेश- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 एवं मास्टर निदेश- गैर-प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, के पैरा 18 (2)
जून 24, 2020
डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों पर बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राप्त ऋण: उचित व्यवहार संहिता और आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का पालन
भारिबैं/2019-20/258विवि.गैबैंविक(नीवि).कंपरि.सं. 112/03.10.001/2019-20 24 जून 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों पर बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राप्त ऋण: उचित व्यवहार संहिता और आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का पालन यह देखा गया है कि वित्तीय क्षेत्र में खुदरा व्यक्तियों, छोटे व्यापारियों और अन्य उधारकर्ताओं को झंझट रहित ऋण देने का दावा करने वाले कई डिजिटल प्लेट
भारिबैं/2019-20/258विवि.गैबैंविक(नीवि).कंपरि.सं. 112/03.10.001/2019-20 24 जून 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों पर बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राप्त ऋण: उचित व्यवहार संहिता और आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का पालन यह देखा गया है कि वित्तीय क्षेत्र में खुदरा व्यक्तियों, छोटे व्यापारियों और अन्य उधारकर्ताओं को झंझट रहित ऋण देने का दावा करने वाले कई डिजिटल प्लेट
मई 19, 2020
मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू करना
भारिबैं/2019-20/235 विवि.गैबैंविक(आविक).कंपरि.सं.111/03.10.136/2019-20 19 मई 2020 सेवा में सभी आवास वित्त कंपनियां महोदया/महोदय, मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू करना अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) का मुकाबला करने संबंधी बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 बैंक की सभी विनियमित संस्थाओं पर लागू है। इस संबंध में, आ
भारिबैं/2019-20/235 विवि.गैबैंविक(आविक).कंपरि.सं.111/03.10.136/2019-20 19 मई 2020 सेवा में सभी आवास वित्त कंपनियां महोदया/महोदय, मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू करना अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) का मुकाबला करने संबंधी बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 बैंक की सभी विनियमित संस्थाओं पर लागू है। इस संबंध में, आ
मार्च 13, 2020
भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन
भारिबैं/2019-20/170 विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.109/22.10.106/2019-20 13 मार्च 2020 भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय, भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन कंपनी अधिनियम (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के नियम 4 के अंतर्गत शामिल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) को अपने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को अपनाया है। उच्च गुणवत्ता और एकसमान कार्यान्वय
भारिबैं/2019-20/170 विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.109/22.10.106/2019-20 13 मार्च 2020 भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय, भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन कंपनी अधिनियम (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के नियम 4 के अंतर्गत शामिल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) को अपने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को अपनाया है। उच्च गुणवत्ता और एकसमान कार्यान्वय
फ़रवरी 25, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन - 1267 सूची में दो संस्थाओं को जोड़ना
भारिबैंक/2019-20/164 विवि.एएमएल.बीसी.सं.37/14.06.001/2019-20 25 फरवरी 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन - 1267 सूची में दो संस्थाओं को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंक
भारिबैंक/2019-20/164 विवि.एएमएल.बीसी.सं.37/14.06.001/2019-20 25 फरवरी 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन - 1267 सूची में दो संस्थाओं को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंक
फ़रवरी 20, 2020
यूएपीए,1967 की धारा 51क का कार्यान्वयन - 1267 सूची से दो प्रविष्टियों को हटाना
भारिबैंक/2019-20/163 विवि.एएमएल.बीसी.सं.36/14.06.001/2019-20 20 फरवरी 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए,1967 की धारा 51क का कार्यान्वयन - 1267 सूची से दो प्रविष्टियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आत
भारिबैंक/2019-20/163 विवि.एएमएल.बीसी.सं.36/14.06.001/2019-20 20 फरवरी 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए,1967 की धारा 51क का कार्यान्वयन - 1267 सूची से दो प्रविष्टियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आत
फ़रवरी 18, 2020
यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन : डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगों (डीआरसी) की 1533 प्रतिबंध सूची में एक नई प्रविष्टि शामिल करना
भारिबैंक/2019-20/161 विवि.एएमएल.बीसी.सं.35/14.06.001/2019-20 फरवरी 18, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन : डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगों (डीआरसी) की 1533 प्रतिबंध सूची में एक नई प्रविष्टि शामिल करना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (
भारिबैंक/2019-20/161 विवि.एएमएल.बीसी.सं.35/14.06.001/2019-20 फरवरी 18, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन : डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगों (डीआरसी) की 1533 प्रतिबंध सूची में एक नई प्रविष्टि शामिल करना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (
जनवरी 21, 2020
एकल उत्पाद को जमानत पर रखकर ऋण देना – स्वर्ण आभूषण

भारिबैं/2019-20/148 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.108/03.10.001/2019-20 21 जनवरी 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (प्राइमरी डीलर्स को छोड़कर) महोदया/महोदय, एकल उत्पाद को जमानत पर रखकर ऋण देना – स्वर्ण आभूषण कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 27 एवं मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न

भारिबैं/2019-20/148 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.108/03.10.001/2019-20 21 जनवरी 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (प्राइमरी डीलर्स को छोड़कर) महोदया/महोदय, एकल उत्पाद को जमानत पर रखकर ऋण देना – स्वर्ण आभूषण कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 27 एवं मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न

जनवरी 09, 2020
केवाईसी पर मास्टर निदेश(एमडी) में संशोधन
भारिबैं/2019-20/138 विवि.एएमएल.बीसी.सं. 27/14.01.001/2019-20 9 जनवरी 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश(एमडी) में संशोधन भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 582 (ई), दिनांक 19 अगस्त 2019 और राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 840 (ई), दिनांक 13 नवंबर, 2019 द्वारा धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधन को अधिसूचित किया है। साथ ही, विनियमित संस्थाओं द्वारा ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआईपी) में डिजिटल चैनलों का
भारिबैं/2019-20/138 विवि.एएमएल.बीसी.सं. 27/14.01.001/2019-20 9 जनवरी 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश(एमडी) में संशोधन भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 582 (ई), दिनांक 19 अगस्त 2019 और राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 840 (ई), दिनांक 13 नवंबर, 2019 द्वारा धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधन को अधिसूचित किया है। साथ ही, विनियमित संस्थाओं द्वारा ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआईपी) में डिजिटल चैनलों का
दिसंबर 31, 2019
प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर एनबीएफसी के लिए दिशा-निर्देशों में छूट को आगे बढ़ाना
भारिबैं/2019-20/131 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.107/03.10.001/2019-20 31 दिसंबर 2019 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदया/महोदय प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर एनबीएफसी के लिए दिशा-निर्देशों में छूट को आगे बढ़ाना कृपया “प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर एनबीएफसी के लिए दिशा-निर्देशों में छूट” विषय पर 29 नवम्बर 2018 के परिपत्र विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं. 95/03.10.001/2018-19 तथा छूट की तिथि को 31 दिसंबर 2019 तक आगे बढ़ाने संबंधी दिनांक 29 मई 2019 के परिपत्र संख्या विवि.गैबैंविक(नीप्र)
भारिबैं/2019-20/131 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.107/03.10.001/2019-20 31 दिसंबर 2019 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदया/महोदय प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर एनबीएफसी के लिए दिशा-निर्देशों में छूट को आगे बढ़ाना कृपया “प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर एनबीएफसी के लिए दिशा-निर्देशों में छूट” विषय पर 29 नवम्बर 2018 के परिपत्र विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं. 95/03.10.001/2018-19 तथा छूट की तिथि को 31 दिसंबर 2019 तक आगे बढ़ाने संबंधी दिनांक 29 मई 2019 के परिपत्र संख्या विवि.गैबैंविक(नीप्र)
दिसंबर 23, 2019
मास्टर निदेश की समीक्षा- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017
भा.रि.बैं/2019-20/121 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.106/03.10.124/2019-20 23 दिसंबर 2019 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म महोदया/महोदय, मास्टर निदेश की समीक्षा- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017 कृपया 04 अक्तूबर 2019 को जारी मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017 के पैराग्राफ 7 तथा 9 का संदर्भ लें। 2. समीक्षा के पश्चात यह नि
भा.रि.बैं/2019-20/121 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.106/03.10.124/2019-20 23 दिसंबर 2019 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म महोदया/महोदय, मास्टर निदेश की समीक्षा- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017 कृपया 04 अक्तूबर 2019 को जारी मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017 के पैराग्राफ 7 तथा 9 का संदर्भ लें। 2. समीक्षा के पश्चात यह नि
दिसंबर 06, 2019
आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण
भारिबैं/2019-20/110 विवि.गैबैंविक(एआरसी)कंपरि.सं.8/26.03.001/2019-20 6 दिसंबर 2019 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण कृपया 19 मार्च 2014 को जारी परिपत्र डीएनबीएस(पीडी) सीसी संख्या 37.एससीआरसी/26.03.001/2013-2014 के पैरा 2(ए) का संदर्भ ग्रहण करें। 2. समीक्षा के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) निम्नलिखित से द्विपक्षीय आधार पर वित्तीय आस्ति
भारिबैं/2019-20/110 विवि.गैबैंविक(एआरसी)कंपरि.सं.8/26.03.001/2019-20 6 दिसंबर 2019 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण कृपया 19 मार्च 2014 को जारी परिपत्र डीएनबीएस(पीडी) सीसी संख्या 37.एससीआरसी/26.03.001/2013-2014 के पैरा 2(ए) का संदर्भ ग्रहण करें। 2. समीक्षा के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) निम्नलिखित से द्विपक्षीय आधार पर वित्तीय आस्ति
नवंबर 11, 2019
आवास वित्त संस्थानों को दी गई छूट को वापस लिया जाना
भारिबैं/2019-20/98 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.105/03.10.136/2019-20 11 नवंबर 2019 सभी आवास वित्त कंपनियाँ महोदया/महोदय, आवास वित्त संस्थानों को दी गई छूट को वापस लिया जाना कृपया हमारे मास्टर निदेश- आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट के पैरा 1 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (डी) के तहत परिभाषित आवास वित्त संस्थानों को वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIB के प्रावधानों से छूट दी गई है। समीक्षा
भारिबैं/2019-20/98 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.105/03.10.136/2019-20 11 नवंबर 2019 सभी आवास वित्त कंपनियाँ महोदया/महोदय, आवास वित्त संस्थानों को दी गई छूट को वापस लिया जाना कृपया हमारे मास्टर निदेश- आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट के पैरा 1 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (डी) के तहत परिभाषित आवास वित्त संस्थानों को वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIB के प्रावधानों से छूट दी गई है। समीक्षा

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RBIPageLastUpdatedOn

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अक्‍तूबर 24, 2024

टैग फेस्ट

टॅग

श्रेणी पहलू

केटेगरी

Custom Date Facet