प्रेस प्रकाशनियां - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
मई 21, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सान्वा कन्सल्टंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयेम हाउस, 97/99, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 023 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सान्वा कन्सल्टंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयेम हाउस, 97/99, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 023 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
मई 21, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सान्वा डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयेम हाउस, 97/99, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 023 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सान्वा डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयेम हाउस, 97/99, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 023 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
मई 21, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सान्वा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयेम हाउस, 97/99, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 023 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सान्वा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयेम हाउस, 97/99, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 023 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
मई 20, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर20 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीखसाध्वी कैपिटल एण्ड फाइनान्स लिमिटेड, 9 मई 2002कावेरी सेंटर, संजय पैलेस, आगरा (उत्तर प्रदेश) जय संतोषी इन्स्टालमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड,15 मई 2002राहे
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर20 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीखसाध्वी कैपिटल एण्ड फाइनान्स लिमिटेड, 9 मई 2002कावेरी सेंटर, संजय पैलेस, आगरा (उत्तर प्रदेश) जय संतोषी इन्स्टालमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड,15 मई 2002राहे
मई 20, 2002
रिज़र्व बैंक विनियमित सभी इकाइयां सरकारी
रिज़र्व बैंक विनियमित सभी इकाइयां सरकारी प्रतिभूतियां डि-मैट रूप में रखेंगी20 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक,पिछले कुछ समय से सरकारी प्रतिभूतियां डिमटेरियलाइज्ड (डिमैट) रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। वर्तमान में, सरकारी प्रतिभूतियों का 99 प्रतिशत कारोबार रिज़र्व बैंक के पास रखे एसजीएल खातों के जरिए होता है जिसके लिए भुगतान पर सुपुर्दगी (डीवीएस) प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि निधियों पर प्रतिभूतियों का हस्तांतरण साथ-साथ हो जाये। दलाली करने वाली कुछेक इकाइयों
रिज़र्व बैंक विनियमित सभी इकाइयां सरकारी प्रतिभूतियां डि-मैट रूप में रखेंगी20 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक,पिछले कुछ समय से सरकारी प्रतिभूतियां डिमटेरियलाइज्ड (डिमैट) रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। वर्तमान में, सरकारी प्रतिभूतियों का 99 प्रतिशत कारोबार रिज़र्व बैंक के पास रखे एसजीएल खातों के जरिए होता है जिसके लिए भुगतान पर सुपुर्दगी (डीवीएस) प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि निधियों पर प्रतिभूतियों का हस्तांतरण साथ-साथ हो जाये। दलाली करने वाली कुछेक इकाइयों
मई 18, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर18 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स ईडीटीवी इंडिया लिमिटेड, (पूर्ववर्ती यूरो डिस्कवर इंडिया लिमिटेड), 143, मित्तल कोर्ट ‘ए’, नरिमन पॉइन्ट, मुंबई 400 021, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथापरि
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर18 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स ईडीटीवी इंडिया लिमिटेड, (पूर्ववर्ती यूरो डिस्कवर इंडिया लिमिटेड), 143, मित्तल कोर्ट ‘ए’, नरिमन पॉइन्ट, मुंबई 400 021, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथापरि
मई 18, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर18 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स फिकॉम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 162, मेकर चेम्बर्स III, 223, नरिमन पॉइन्ट, मुंबई 400 021, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था क
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर18 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स फिकॉम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 162, मेकर चेम्बर्स III, 223, नरिमन पॉइन्ट, मुंबई 400 021, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था क
मई 10, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर10 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स स्वर शिल्प फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी मंज़िल, संकेत क्लासेस के ऊपर, जोधपुर चार रास्ता, अहमदाबाद-380 015, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 6 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसा
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर10 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स स्वर शिल्प फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी मंज़िल, संकेत क्लासेस के ऊपर, जोधपुर चार रास्ता, अहमदाबाद-380 015, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 6 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसा
मई 06, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर6 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते मेसर्स गंगा लीफिन एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड, एच. नं.2-5-282, नक्कलगुट्टा, श्हनामकोंडा-506 001 पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 30 अप्रैल 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर6 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते मेसर्स गंगा लीफिन एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड, एच. नं.2-5-282, नक्कलगुट्टा, श्हनामकोंडा-506 001 पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 30 अप्रैल 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का
मई 04, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त4 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोबोल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय -4 सिनेगॉग स्ट्रीट (रुम नं.903), कोलकाता 700 001 पर स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 9 अप्रैल 2002 को निरस्त कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त4 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोबोल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय -4 सिनेगॉग स्ट्रीट (रुम नं.903), कोलकाता 700 001 पर स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 9 अप्रैल 2002 को निरस्त कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर
मई 03, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर3 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स विवेक-मिर फानांशियल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 401-ए, विश्व सदन, 9, डिस्ट्रीक्ट सेंटर, जनक पुरी, नई दिल्ली-110 058, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 29 अप्रैल 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथाप
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर3 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स विवेक-मिर फानांशियल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 401-ए, विश्व सदन, 9, डिस्ट्रीक्ट सेंटर, जनक पुरी, नई दिल्ली-110 058, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 29 अप्रैल 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथाप
अप्रैल 30, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर30 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुषमा फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस-मोहिबुल्लापुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 19 अप्रैल 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यव
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर30 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुषमा फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस-मोहिबुल्लापुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 19 अप्रैल 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यव
अप्रैल 30, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर30 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीखहार्मनी कैपिटल सर्विसेज़ लिमिटेड 18 अप्रैल 20021. एफ-20, बी-शंकर पथ, तोडरमल मार्ग, बानी पार्क, जयपुर-302006.2. फ्लैट सं.278, विजय पथ सं.6, ढेर का बालाजी, जयपुर-30201
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर30 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीखहार्मनी कैपिटल सर्विसेज़ लिमिटेड 18 अप्रैल 20021. एफ-20, बी-शंकर पथ, तोडरमल मार्ग, बानी पार्क, जयपुर-302006.2. फ्लैट सं.278, विजय पथ सं.6, ढेर का बालाजी, जयपुर-30201
अप्रैल 22, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड युक्तिसंगत किये22 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज घोषित किया कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अनर्जक आस्तियों की पहचान के लिए पूर्ववर्ती 30 दिनों की नियत अवधि 31 मार्च 2003 से समाप्त हो जायेगी। इस प्रकार, ऋण आस्ति को अनर्जक आस्ति माना जायेगा यदि किस्त या उस पर देय ब्याज छह महीने के लिए अतिदेय होता है। इसी तरह से, पट्टे पर या किराया खरीद की आस्ति को अनर्जक आस्ति समझा जाएगा यदि पट्टा
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड युक्तिसंगत किये22 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज घोषित किया कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अनर्जक आस्तियों की पहचान के लिए पूर्ववर्ती 30 दिनों की नियत अवधि 31 मार्च 2003 से समाप्त हो जायेगी। इस प्रकार, ऋण आस्ति को अनर्जक आस्ति माना जायेगा यदि किस्त या उस पर देय ब्याज छह महीने के लिए अतिदेय होता है। इसी तरह से, पट्टे पर या किराया खरीद की आस्ति को अनर्जक आस्ति समझा जाएगा यदि पट्टा
अप्रैल 11, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त11 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एस.एन. फाइनांस लिमिटेड, श्री लक्ष्मी, 180, नौंवी क्रॉस, नार्थ ऑफ सीएमएच रोड, राघवेन्द्र टेम्पल स्ट्रीट, ईस्ट ऑफ इंदिरानगर ईवनिंग कॉलेज, इंदिरानगर फर्स्ट स्टेज, बेंगलूर - 560038 को दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 10 अप्रैल 2002 को निरस्त कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क)
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त11 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एस.एन. फाइनांस लिमिटेड, श्री लक्ष्मी, 180, नौंवी क्रॉस, नार्थ ऑफ सीएमएच रोड, राघवेन्द्र टेम्पल स्ट्रीट, ईस्ट ऑफ इंदिरानगर ईवनिंग कॉलेज, इंदिरानगर फर्स्ट स्टेज, बेंगलूर - 560038 को दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 10 अप्रैल 2002 को निरस्त कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क)
अप्रैल 03, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द3 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप-धारा (6)के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा गंगा जनरल फाइनान्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1168, अवनाशी रोड, कोयम्बतुर 641037 में स्थित है, द्वारा किये गये अनुरोध को देखते हुए कि उसने गैर-बैंकिंग वित्तीय व्यवसाय करना बंद कर दिया है, को 3 नवंबर 1998 को अधिनियम की धारा 45झक के अंतर्गत जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.07.00344, 26 मा
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द3 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप-धारा (6)के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा गंगा जनरल फाइनान्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1168, अवनाशी रोड, कोयम्बतुर 641037 में स्थित है, द्वारा किये गये अनुरोध को देखते हुए कि उसने गैर-बैंकिंग वित्तीय व्यवसाय करना बंद कर दिया है, को 3 नवंबर 1998 को अधिनियम की धारा 45झक के अंतर्गत जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.07.00344, 26 मा
अप्रैल 02, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 2 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स नीलगिरि प्लँटर्स फाइनांस लिमिटेड, 27/172 रमेश विहार, एच.आर.एम. बिल्डिंग, कोटागिरि, नीलगिरीज द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 28मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 2 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स नीलगिरि प्लँटर्स फाइनांस लिमिटेड, 27/172 रमेश विहार, एच.आर.एम. बिल्डिंग, कोटागिरि, नीलगिरीज द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 28मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण
अप्रैल 02, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 2 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स सेठ फाइनांस एण्ड सिक्यूरिटीज लिमिटेड, सं.80/1, गोविन्दप्पा नाइकन स्ट्रीट, चेन्नै 600 001 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 28मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 2 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स सेठ फाइनांस एण्ड सिक्यूरिटीज लिमिटेड, सं.80/1, गोविन्दप्पा नाइकन स्ट्रीट, चेन्नै 600 001 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 28मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
अप्रैल 02, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 2 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स श्री मंगलम मोटर एण्ड जनरल फाइनांस लि., भगवती पैलेस, समद रोड, अलीगढ़-202001द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 28मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरि
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 2 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स श्री मंगलम मोटर एण्ड जनरल फाइनांस लि., भगवती पैलेस, समद रोड, अलीगढ़-202001द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 28मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरि
मार्च 22, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 22 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स ज़ारिया फाइनान्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, 127/198, जूही, हमीरपुर रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 14 मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 22 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स ज़ारिया फाइनान्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, 127/198, जूही, हमीरपुर रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 14 मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 24, 2024