प्रेस प्रकाशनियां - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जन॰ 09, 2003
25 लाख रुपये से कम की शुद्ध स्वाधिकृत निधि वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कारोबार नहीं कर सकेंगी
25 लाख रुपये से कम की शुद्ध स्वाधिकृत निधि वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कारोबार नहीं कर सकेंगी9 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेश दिया है कि ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झक के प्रावधानों से छूट प्राप्त से इतर) जिन्होंने 9 जनवरी 2003 तक 25 लाख रुपये की न्यूनतम शुद्ध स्वाधिकृत निधि का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, इस तारीख के बाद गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में कारोबार जा
25 लाख रुपये से कम की शुद्ध स्वाधिकृत निधि वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कारोबार नहीं कर सकेंगी9 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेश दिया है कि ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झक के प्रावधानों से छूट प्राप्त से इतर) जिन्होंने 9 जनवरी 2003 तक 25 लाख रुपये की न्यूनतम शुद्ध स्वाधिकृत निधि का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, इस तारीख के बाद गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में कारोबार जा
जन॰ 09, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर9 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (4) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संचयनी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (आइ) लिमिटेड, ब्लॉक ‘ए’, 9 एक्स, कल्याणी टाउन, जिला नादिया, पश्चिम बंगाल द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 8 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है। अलबत्ता, कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द हो जाने के बाद भ
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर9 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (4) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संचयनी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (आइ) लिमिटेड, ब्लॉक ‘ए’, 9 एक्स, कल्याणी टाउन, जिला नादिया, पश्चिम बंगाल द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 8 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है। अलबत्ता, कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द हो जाने के बाद भ
जन॰ 08, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर8 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 6 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।सोनाली विनिमय प्राइवेट लिमिटेड, 2, गणेश चंद्र एवेन्यू, दूसरी मंजिल, रूम सं.5, कोलकाता-700013.शिबानी डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड, पी-27, प्रिन्सेस स्ट्रीट,
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर8 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 6 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।सोनाली विनिमय प्राइवेट लिमिटेड, 2, गणेश चंद्र एवेन्यू, दूसरी मंजिल, रूम सं.5, कोलकाता-700013.शिबानी डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड, पी-27, प्रिन्सेस स्ट्रीट,
जन॰ 08, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 8 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन दिनांक 4 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिये हैं।क्रम संख्याकंपनी का नामआवेदन नामंजूर करने की तारीख(i)मेसर्स अलका सिक्युरिटीज़ लिमिटेड 306/307, मनुभाई टॉवर्स एम.एस. टॉवर्स के सामने एम.एस. विश्वविद्या
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 8 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन दिनांक 4 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिये हैं।क्रम संख्याकंपनी का नामआवेदन नामंजूर करने की तारीख(i)मेसर्स अलका सिक्युरिटीज़ लिमिटेड 306/307, मनुभाई टॉवर्स एम.एस. टॉवर्स के सामने एम.एस. विश्वविद्या
जन॰ 07, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर7 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स पंचरत्न फाइनान्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ए.टी. रोड, गुवाहाटी-1, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 1 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैं
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर7 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स पंचरत्न फाइनान्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ए.टी. रोड, गुवाहाटी-1, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 1 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैं
जन॰ 04, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर4 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए देव सिक्युरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, 4/181, कोडमबक्कम, हाय रोड, नुंगमबक्कम, चेन्नै-600 034, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 3 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथ
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर4 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए देव सिक्युरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, 4/181, कोडमबक्कम, हाय रोड, नुंगमबक्कम, चेन्नै-600 034, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 3 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथ
दिस॰ 27, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर27 दिसंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रकाश म्युच्युअल बेनेफिट्स लिमिटेड, प्रकाश भवन, आइ.टी.आइ. के पास, सिविल लाइन्स, देवरिया-274 001 (उत्तर प्रदेश) पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 24 दिसंबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर27 दिसंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रकाश म्युच्युअल बेनेफिट्स लिमिटेड, प्रकाश भवन, आइ.टी.आइ. के पास, सिविल लाइन्स, देवरिया-274 001 (उत्तर प्रदेश) पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 24 दिसंबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित
दिस॰ 27, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द27 दिसंबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए डीसीएल फाइनान्स लिमिटेड, डीसीएल चेम्बर्स, 6-3-569/1, आरटीए कार्यालय के सामने, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2002 को रद्द कर दिया
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द27 दिसंबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए डीसीएल फाइनान्स लिमिटेड, डीसीएल चेम्बर्स, 6-3-569/1, आरटीए कार्यालय के सामने, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2002 को रद्द कर दिया
दिस॰ 21, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द21 दिसंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप-धारा (6)के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा श्री ललितांबा ऑटो एंड जनरल फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, 3-2-392 तथा 3-2-393, बुधवार पेठ, बस स्टैंड रोड, निर्मल, आंध्र प्रदेश-504 106 में स्थित है, द्वारा किये गये अनुरोध को देखते हुए कि उसने गैर-बैंकिंग वित्तीय व्यवसाय करना बंद कर दिया है, को 16 दिसंबर 1998 को अधिनियम की धारा 4
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द21 दिसंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप-धारा (6)के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा श्री ललितांबा ऑटो एंड जनरल फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, 3-2-392 तथा 3-2-393, बुधवार पेठ, बस स्टैंड रोड, निर्मल, आंध्र प्रदेश-504 106 में स्थित है, द्वारा किये गये अनुरोध को देखते हुए कि उसने गैर-बैंकिंग वित्तीय व्यवसाय करना बंद कर दिया है, को 16 दिसंबर 1998 को अधिनियम की धारा 4
नव॰ 23, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 23 नवम्बर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सेक्युरेक्स फाइनांशियल सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, 23 नरीमन भवन, नरीमन पाइंट, मुंबई 400 021 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 13 नवम्बर 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 23 नवम्बर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सेक्युरेक्स फाइनांशियल सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, 23 नरीमन भवन, नरीमन पाइंट, मुंबई 400 021 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 13 नवम्बर 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (
नव॰ 13, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर13 नवंबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एनएमआर इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट ्य्ल्य्मटेड, सी-4, राम्स अपार्टमेंट्स, डोर सं.3, 8वां स्ट्रीट, गोपालपुरम, चैन्ने-600 086, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 11 नवंबर 2002 को नामं
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर13 नवंबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एनएमआर इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट ्य्ल्य्मटेड, सी-4, राम्स अपार्टमेंट्स, डोर सं.3, 8वां स्ट्रीट, गोपालपुरम, चैन्ने-600 086, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 11 नवंबर 2002 को नामं
अक्तू॰ 31, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द31 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अमरावती फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, सं.22-ए, देसीकर स्ट्रीट, वडापालानी, चेन्नै-600 026, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 28 अक्तूबर 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भ
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द31 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अमरावती फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, सं.22-ए, देसीकर स्ट्रीट, वडापालानी, चेन्नै-600 026, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 28 अक्तूबर 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भ
अक्तू॰ 28, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर28 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पैसिफिक ट्रैफिन लिमिटेड, 6, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, 5वीं मंज़िल, कोलकाता-700 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 16 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारत
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर28 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पैसिफिक ट्रैफिन लिमिटेड, 6, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, 5वीं मंज़िल, कोलकाता-700 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 16 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारत
अक्तू॰ 28, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द 28 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए महान हायर परचेज़ एंड फाइनान्स लिमिटेड, 5-11-1028/1, येल्लमगुट्टा, निजामाबाद-503 003, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में 26 अक्तूबर 2002 को रद्द कर दिया है
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द 28 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए महान हायर परचेज़ एंड फाइनान्स लिमिटेड, 5-11-1028/1, येल्लमगुट्टा, निजामाबाद-503 003, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में 26 अक्तूबर 2002 को रद्द कर दिया है
अक्तू॰ 26, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द 26 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीयामार फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, डी.सं.40-9-72, कलानगर, विजयवाडा, आंध्र प्रदेश-520 010, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपन
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द 26 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीयामार फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, डी.सं.40-9-72, कलानगर, विजयवाडा, आंध्र प्रदेश-520 010, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपन
अक्तू॰ 26, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मफतलाल फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, 407, डिंपल आर्केड, आशा नगर, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली (पूर्व), मुंबई 400 101, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 22 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी भारतीय रि
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मफतलाल फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, 407, डिंपल आर्केड, आशा नगर, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली (पूर्व), मुंबई 400 101, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 22 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी भारतीय रि
अक्तू॰ 26, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए शक्ति फिस्कल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, शक्ति हाउस, वर्धा रोड, नागपुर-440 012, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 17 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभा
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए शक्ति फिस्कल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, शक्ति हाउस, वर्धा रोड, नागपुर-440 012, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 17 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभा
अक्तू॰ 23, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर23 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(4) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार शुरू करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीख1) मनोरमा ट्रॅकॉम प्राइवेट लिमिटेड, 2, गणेश चंद्र एवेन्यू, दूसरी मंज़िल, कोलकाता-700 01312 अक्तूबर 20022) जयंती एजेंसी प्राइवे
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर23 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(4) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार शुरू करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीख1) मनोरमा ट्रॅकॉम प्राइवेट लिमिटेड, 2, गणेश चंद्र एवेन्यू, दूसरी मंज़िल, कोलकाता-700 01312 अक्तूबर 20022) जयंती एजेंसी प्राइवे
अक्तू॰ 22, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर22 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वालदेवी ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ए-8, विजयालक्ष्मी चेंबर, आर्टिलरी सेंटर रोड, नासिक रोड-422 101, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 26 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर22 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वालदेवी ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ए-8, विजयालक्ष्मी चेंबर, आर्टिलरी सेंटर रोड, नासिक रोड-422 101, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 26 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है
अक्तू॰ 19, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द19 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्लस फाइनान्स लिमिटेड, 44-बी, होटेल चालुक्य एनेक्स, रेस कोर्स रोड, बेंगलूर-560 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द19 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्लस फाइनान्स लिमिटेड, 44-बी, होटेल चालुक्य एनेक्स, रेस कोर्स रोड, बेंगलूर-560 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 21, 2025