प्रेस प्रकाशनियां - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अक्तू॰ 12, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर12 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए विसेक ग्लोबल लिमिटेड, बी-6/7, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110 029, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 10 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) मे
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर12 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए विसेक ग्लोबल लिमिटेड, बी-6/7, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110 029, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 10 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) मे
अक्तू॰ 11, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द11 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 1ए (6) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आइसीडीएस लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सिंडीकेट हाउस, मणिपाल, 576 119, जिला उडुपी, कर्नाटक में स्थित है, द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन 9 अक्तूबर 2002 को रद्द कर दिया है। अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द11 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 1ए (6) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आइसीडीएस लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सिंडीकेट हाउस, मणिपाल, 576 119, जिला उडुपी, कर्नाटक में स्थित है, द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन 9 अक्तूबर 2002 को रद्द कर दिया है। अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ
अक्तू॰ 10, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर10 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कुमार ऑटो फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, 317-ए, पॉकेट-II, मयुर विहार, फेज़-I, नई दिल्ली-110 091, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 4 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर10 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कुमार ऑटो फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, 317-ए, पॉकेट-II, मयुर विहार, फेज़-I, नई दिल्ली-110 091, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 4 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क
अक्तू॰ 01, 2002
RBI Modifies NBFC Regulations
The Reserve Bank of India today announced that non-banking financial companies (NBFCs) should necessarily hold their investments in Government Securities only in dematerialised form, either in a Constituent's Subsidiary General Ledger Account (CSGL) with a scheduled commercial bank / Stock Holding Corporation of India Ltd. or with a depository. The NBFCs have been permitted, as a special case, time up to October 31, 2002 to dematerialise the securities/bonds held by t
The Reserve Bank of India today announced that non-banking financial companies (NBFCs) should necessarily hold their investments in Government Securities only in dematerialised form, either in a Constituent's Subsidiary General Ledger Account (CSGL) with a scheduled commercial bank / Stock Holding Corporation of India Ltd. or with a depository. The NBFCs have been permitted, as a special case, time up to October 31, 2002 to dematerialise the securities/bonds held by t
सित॰ 28, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर28 सितंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते अपलीज़ फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, खुशनुमा कॉम्प्लेक्स, 7, मीराबाई मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 27 सितंबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर28 सितंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते अपलीज़ फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, खुशनुमा कॉम्प्लेक्स, 7, मीराबाई मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 27 सितंबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय
सित॰ 23, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द23 सितंबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इंडियन फाइनान्स एंड फैक्टर्स लिमिटेड, 66 (नयी संख्या 131) रॉयपेट्टाह हाई रोड, मैलापुर, चेन्नै-600 004, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए 25 नवंबर 1998 को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.07.00379, 19 सितंबर 2002 से रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द23 सितंबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इंडियन फाइनान्स एंड फैक्टर्स लिमिटेड, 66 (नयी संख्या 131) रॉयपेट्टाह हाई रोड, मैलापुर, चेन्नै-600 004, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए 25 नवंबर 1998 को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.07.00379, 19 सितंबर 2002 से रद्द
सित॰ 05, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर5 सितंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए टोडी हायर परचेज़ एंड लीज़ फाइनान्स लिमिटेड, 1/1, कैमेक स्ट्रीट, तीसरी मंज़िल, कोलकाता-700 016, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 2 सितंबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर5 सितंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए टोडी हायर परचेज़ एंड लीज़ फाइनान्स लिमिटेड, 1/1, कैमेक स्ट्रीट, तीसरी मंज़िल, कोलकाता-700 016, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 2 सितंबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
सित॰ 03, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर3 सितंबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स एस. सी. एम. फिनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, 210, मोहन पैलेस, सरस्वती विहार, दिल्ली-110 034, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 30 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंप
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर3 सितंबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स एस. सी. एम. फिनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, 210, मोहन पैलेस, सरस्वती विहार, दिल्ली-110 034, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 30 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंप
सित॰ 02, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर2 सितंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पीयर लाइफ इंडिया लिमिटेड, सूर्या कॉम्प्लैक्स, वेल्लोरकुन्नम जंक्शन, मुवात्तुपुझा, केरल-686 673, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 31 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर2 सितंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पीयर लाइफ इंडिया लिमिटेड, सूर्या कॉम्प्लैक्स, वेल्लोरकुन्नम जंक्शन, मुवात्तुपुझा, केरल-686 673, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 31 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क
अग॰ 28, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द28 अगस्त 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रावणी फाइनान्शियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड, (पहले पेसला फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड), 302, लुम्बिनी एनक्लेव, 6-3-665, पुंजगुट्टा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 26 अगस्त 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द28 अगस्त 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रावणी फाइनान्शियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड, (पहले पेसला फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड), 302, लुम्बिनी एनक्लेव, 6-3-665, पुंजगुट्टा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 26 अगस्त 2002
अग॰ 27, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर27 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कैमूर फाइनान्स लिमिटेड, के-मैक्स बिल्डिंग, सुगुना मोरे, पटना-800 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 26 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंक
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर27 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कैमूर फाइनान्स लिमिटेड, के-मैक्स बिल्डिंग, सुगुना मोरे, पटना-800 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 26 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंक
अग॰ 26, 2002
Rejection of application for certificate of registration
The Reserve Bank of India, in exercise of the powers conferred on it under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934, has rejected on August 23, 2002 the application for certificate of registration submitted by Karnataka Financial Services Limited, Bangalore, for carrying on the business of a Non-Banking Financial Institution. As such, the above company cannot transact the business of a non-banking financial institution as defined in Clause (a) of Section 4
The Reserve Bank of India, in exercise of the powers conferred on it under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934, has rejected on August 23, 2002 the application for certificate of registration submitted by Karnataka Financial Services Limited, Bangalore, for carrying on the business of a Non-Banking Financial Institution. As such, the above company cannot transact the business of a non-banking financial institution as defined in Clause (a) of Section 4
अग॰ 26, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जेदी इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाइनान्सेज़ लिमिटेड, मादीकेरी द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 22 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जेदी इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाइनान्सेज़ लिमिटेड, मादीकेरी द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 22 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस
अग॰ 26, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोयम्बतूर लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, कृष्णा टॉवर्स, 1087 डी, अवनाशी रोड, कोयम्बतूर-641 027, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 23 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धा
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोयम्बतूर लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, कृष्णा टॉवर्स, 1087 डी, अवनाशी रोड, कोयम्बतूर-641 027, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 23 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धा
अग॰ 23, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर23 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए फेयरग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, चक्रवर्ती कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंज़िल, 53-58, सज्जन राव सर्कल, वी. वी. पुरम, बेंगलूर-560 004, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 20 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर23 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए फेयरग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, चक्रवर्ती कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंज़िल, 53-58, सज्जन राव सर्कल, वी. वी. पुरम, बेंगलूर-560 004, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 20 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम
अग॰ 19, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर19 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स वी. बी. देसाई फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, कामा बिल्डिंग, 24/26 दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400 001, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 24 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर19 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स वी. बी. देसाई फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, कामा बिल्डिंग, 24/26 दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400 001, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 24 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था
अग॰ 14, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द14 अगस्त 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए ट्रान्स इंडिया फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, ए-जी4, ‘मेट्रोपामग्रोव’, फेज़ II अपार्टमेंट्स, राजभवन रोड, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 13 अगस्त 2002 को रद्द कर दिया है
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द14 अगस्त 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए ट्रान्स इंडिया फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, ए-जी4, ‘मेट्रोपामग्रोव’, फेज़ II अपार्टमेंट्स, राजभवन रोड, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 13 अगस्त 2002 को रद्द कर दिया है
अग॰ 07, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द7 अगस्त 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कैपिटल फॉर्चून्स लिमिटेड, 6-3-649/1, नालंदा अपार्टमेंट्स, मेडिनोवा कॉम्प्लेक्स, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 6 अगस्त 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द7 अगस्त 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कैपिटल फॉर्चून्स लिमिटेड, 6-3-649/1, नालंदा अपार्टमेंट्स, मेडिनोवा कॉम्प्लेक्स, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 6 अगस्त 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त
जुल॰ 30, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर30 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एनसीसी फाइनान्स लिमिटेड, 41, नागार्जुना हिल्स, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 18 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग व
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर30 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एनसीसी फाइनान्स लिमिटेड, 41, नागार्जुना हिल्स, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 18 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग व
जुल॰ 25, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर25 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स सिंगला मोटर फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, एससीओ-1, पहली मंज़िल, सेक्टर 11, पंचकुला, हरियाणा, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 23 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क)
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर25 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स सिंगला मोटर फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, एससीओ-1, पहली मंज़िल, सेक्टर 11, पंचकुला, हरियाणा, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 23 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क)
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