अधिसूचनाएं
भा.रि.बैंक/विमुवि/2025-26/32 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.04/2025-26 24 अप्रैल 2025 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक और प्राधिकृत बैंक महोदया / महोदय, निदेश में संशोधन – फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों की शमन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित किया जाता है
भा.रि.बैंक/विमुवि/2025-26/32 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.04/2025-26 24 अप्रैल 2025 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक और प्राधिकृत बैंक महोदया / महोदय, निदेश में संशोधन – फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों की शमन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित किया जाता है
भा.रि.बैंक/विमुवि/2025-26/30 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 02 23 अप्रैल 2025 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया / महोदय, संयुक्त अरब अमीरात में ‘भारत मार्ट’ में स्थित वेयरहाउस के माध्यम से निर्यात – रियायत
भा.रि.बैंक/विमुवि/2025-26/30 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 02 23 अप्रैल 2025 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया / महोदय, संयुक्त अरब अमीरात में ‘भारत मार्ट’ में स्थित वेयरहाउस के माध्यम से निर्यात – रियायत
भा.रि.बैंक/विमुवि/2025-26/29 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 02 /2025-26 22 अप्रैल 2025 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक और प्राधिकृत बैंक महोदया / महोदय, निदेश में संशोधन – फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों की शमन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों के शमन हेतु दिनांक 1 अक्टूबर 2024 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 17/2024-25 के माध्यम से जारी दिशानिर्देश की ओर आकर्षित किया जाता है।
भा.रि.बैंक/विमुवि/2025-26/29 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 02 /2025-26 22 अप्रैल 2025 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक और प्राधिकृत बैंक महोदया / महोदय, निदेश में संशोधन – फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों की शमन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों के शमन हेतु दिनांक 1 अक्टूबर 2024 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 17/2024-25 के माध्यम से जारी दिशानिर्देश की ओर आकर्षित किया जाता है।
आरबीआई/2025-26/20 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.01 03 अप्रैल, 2025 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा कर्ज में निवेश और ऋण चूक अदला-बदली की बिक्री की सीमा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (कर्ज लिखत) विनियम, 2019 की अनुसूची 1 और उसके तहत जारी प्रासंगिक निदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है।
आरबीआई/2025-26/20 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.01 03 अप्रैल, 2025 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा कर्ज में निवेश और ऋण चूक अदला-बदली की बिक्री की सीमा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (कर्ज लिखत) विनियम, 2019 की अनुसूची 1 और उसके तहत जारी प्रासंगिक निदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है।
आरबीआई/2024-2025/125 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 22 मार्च 17, 2025 सभी श्रेणी -। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) प्रणाली – भारत-मालदीव व्यापार
आरबीआई/2024-2025/125 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 22 मार्च 17, 2025 सभी श्रेणी -। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) प्रणाली – भारत-मालदीव व्यापार
आरबीआई/2024-2025/114 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं 21 13 फरवरी 2025 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) को उधारकर्ता देश में हाई-स्पीड गार्ड नौकाओं की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) के साथ 31 जुलाई 2024 को एक करार किया है जिसके तहत उसे उधारकर्ता देश में हाई-स्पीड गार्ड नौकाओं की खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसडी एक सौ बीस मिलियन मात्र) की ऋण व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत, भारत से निर्यात हेतु पात्र वस्तुओं और सेवाओं, इस करार के तहत यथापरिभाषित, की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते वे भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हों और उनकी खरीद के लिए वित्तपोषण की सहमति एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत प्रदान की गयी हो।
आरबीआई/2024-2025/114 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं 21 13 फरवरी 2025 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) को उधारकर्ता देश में हाई-स्पीड गार्ड नौकाओं की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) के साथ 31 जुलाई 2024 को एक करार किया है जिसके तहत उसे उधारकर्ता देश में हाई-स्पीड गार्ड नौकाओं की खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसडी एक सौ बीस मिलियन मात्र) की ऋण व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत, भारत से निर्यात हेतु पात्र वस्तुओं और सेवाओं, इस करार के तहत यथापरिभाषित, की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते वे भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हों और उनकी खरीद के लिए वित्तपोषण की सहमति एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत प्रदान की गयी हो।
आरबीआई//2024-2025/113 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं 20 13 फरवरी 2025 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) को उधारकर्ता देश में 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स (ओपीवी) की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) के साथ 31 जुलाई 2024 को एक करार किया है जिसके तहत उसे उधारकर्ता देश में 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स (ओपीवी) की खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसडी एक सौ अस्सी मिलियन मात्र) की ऋण व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत, भारत से निर्यात हेतु पात्र वस्तुओं और सेवाओं, इस करार के तहत यथापरिभाषित, की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते वे भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हों और उनकी खरीद के लिए वित्तपोषण की सहमति एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत प्रदान की गयी हो।
आरबीआई//2024-2025/113 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं 20 13 फरवरी 2025 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) को उधारकर्ता देश में 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स (ओपीवी) की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) के साथ 31 जुलाई 2024 को एक करार किया है जिसके तहत उसे उधारकर्ता देश में 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स (ओपीवी) की खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसडी एक सौ अस्सी मिलियन मात्र) की ऋण व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत, भारत से निर्यात हेतु पात्र वस्तुओं और सेवाओं, इस करार के तहत यथापरिभाषित, की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते वे भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हों और उनकी खरीद के लिए वित्तपोषण की सहमति एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत प्रदान की गयी हो।
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400 001 अधिसूचना सं. फेमा 14(आर)(1)/2025-आरबी 10 फरवरी 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) (संशोधन) विनियमावली, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400 001 अधिसूचना सं. फेमा 14(आर)(1)/2025-आरबी 10 फरवरी 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) (संशोधन) विनियमावली, 2025
अधिसूचना संख्या फेमा. 395(3)/2025-आरबी 14 जनवरी 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम और गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 [दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या FEMA.395/2019-आरबी] (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है
अधिसूचना संख्या फेमा. 395(3)/2025-आरबी 14 जनवरी 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम और गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 [दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या FEMA.395/2019-आरबी] (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है
Notification No. FEMA 10(R)(5)/2025-RB January 14, 2025 Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) (Fifth Amendment) Regulations, 2025 In exercise of the powers conferred by Section 9 and clause (e) of sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) Regulations, 2015 [Notification No. FEMA 10(R)/2015-RB dated January 21, 2016] (hereinafter referred to as 'the principal regulations')
Notification No. FEMA 10(R)(5)/2025-RB January 14, 2025 Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) (Fifth Amendment) Regulations, 2025 In exercise of the powers conferred by Section 9 and clause (e) of sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) Regulations, 2015 [Notification No. FEMA 10(R)/2015-RB dated January 21, 2016] (hereinafter referred to as 'the principal regulations')
RESERVE BANK OF INDIA
FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT
CENTRAL OFFICE
Mumbai 400 001
Notification No. FEMA 5(R)(5)/2025-RB January 14, 2025
Foreign Exchange Management (Deposit) (Fifth Amendment) Regulations, 2025
RESERVE BANK OF INDIA
FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT
CENTRAL OFFICE
Mumbai 400 001
Notification No. FEMA 5(R)(5)/2025-RB January 14, 2025
Foreign Exchange Management (Deposit) (Fifth Amendment) Regulations, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400001 अधिसूचना सं. फेमा 10 (आर)(4)/2024-आरबी नवम्बर 19, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 तथा धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400001 अधिसूचना सं. फेमा 10 (आर)(4)/2024-आरबी नवम्बर 19, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 तथा धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015
आरबीआई/2024-25/90 एपी (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 19 11 नवम्बर, 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में पुनर्वर्गीकृत करने हेतु परिचालन की रूपरेखा सभी प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 17 अक्तूबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 (जिसे इसके पश्चात 'नियमावली' के रूप में संदर्भित किया गया है) की ओर आकर्षित किया जाता है।
आरबीआई/2024-25/90 एपी (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 19 11 नवम्बर, 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में पुनर्वर्गीकृत करने हेतु परिचालन की रूपरेखा सभी प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 17 अक्तूबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 (जिसे इसके पश्चात 'नियमावली' के रूप में संदर्भित किया गया है) की ओर आकर्षित किया जाता है।
भ.रि.बैंक/2024-25/79
एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 18
4 अक्टूबर 2024
सेवा में
सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक
भ.रि.बैंक/2024-25/79
एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 18
4 अक्टूबर 2024
सेवा में
सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक
भा.रि.बैंक/ विमुवि/ 2024-25/78 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 17/ 2024-25 01 अक्टूबर 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक और प्राधिकृत बैंक महोदया / महोदय, निदेश – फेमा,1999 के तहत उल्लंघनों की शमन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) (जिसे इसके पश्चात फेमा,1999 संदर्भित किया गया है) की धारा-15 के प्रावधान उल्लंघनों का शमन (शमन) करने की अनुमति देते हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक को फेमा, 1999 की धारा 13 के तहत परिभाषित किसी भी उल्लंघन की, फेमा, 1999 की धारा 3 (ए) के अंतर्गत उल्लंघनों को छोड़कर, ऐसे उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के आवेदन पर, शमन करने का अधिकार प्रदान करते हैं। भारत सरकार ने 12 सितंबर 2024 की अधिसूचना जी.एस. आर. 566 (ई) के माध्यम से विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2000 को अधिक्रांत करते हुए विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है। 2. तदनुसार, पहले के परिपत्रों के माध्यम से जारी निदेशों की समीक्षा की गयी है एवं इस परिपत्र द्वारा जिन परिपत्रों का अधिक्रमण किया गया है, उनकी सूची परिशिष्ट में दी गयी है।
भा.रि.बैंक/ विमुवि/ 2024-25/78 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 17/ 2024-25 01 अक्टूबर 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक और प्राधिकृत बैंक महोदया / महोदय, निदेश – फेमा,1999 के तहत उल्लंघनों की शमन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) (जिसे इसके पश्चात फेमा,1999 संदर्भित किया गया है) की धारा-15 के प्रावधान उल्लंघनों का शमन (शमन) करने की अनुमति देते हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक को फेमा, 1999 की धारा 13 के तहत परिभाषित किसी भी उल्लंघन की, फेमा, 1999 की धारा 3 (ए) के अंतर्गत उल्लंघनों को छोड़कर, ऐसे उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के आवेदन पर, शमन करने का अधिकार प्रदान करते हैं। भारत सरकार ने 12 सितंबर 2024 की अधिसूचना जी.एस. आर. 566 (ई) के माध्यम से विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2000 को अधिक्रांत करते हुए विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है। 2. तदनुसार, पहले के परिपत्रों के माध्यम से जारी निदेशों की समीक्षा की गयी है एवं इस परिपत्र द्वारा जिन परिपत्रों का अधिक्रमण किया गया है, उनकी सूची परिशिष्ट में दी गयी है।
आरबीआई/2024-25/74 06 सितंबर 2024 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 16 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय, निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) - मासिक विवरणी की रिपोर्टिंग को बंद करना
आरबीआई/2024-25/74 06 सितंबर 2024 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 16 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय, निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) - मासिक विवरणी की रिपोर्टिंग को बंद करना
विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2024 सं.फेमा.396(3)/2024-आरबी. — विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 (अधिसूचना सं फेमा.396/2019-आरबी दिनांक 17 अक्टूबर, 2019) (इसके पश्चात इसे 'मूल विनियमावली' कहा गया है) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात्: – 1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन
विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2024 सं.फेमा.396(3)/2024-आरबी. — विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 (अधिसूचना सं फेमा.396/2019-आरबी दिनांक 17 अक्टूबर, 2019) (इसके पश्चात इसे 'मूल विनियमावली' कहा गया है) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात्: – 1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन
भा.रि.बैंक / 2024-25/49 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 15 10 जुलाई 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/ महोदय उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) को विप्रेषण
भा.रि.बैंक / 2024-25/49 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 15 10 जुलाई 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/ महोदय उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) को विप्रेषण
भा.रि.बैंक/2024-2025/48 08 जुलाई, 2024 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 14 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय छेदी जगन इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट संस्थापित करने के लिए को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 2.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने छेदी जगन इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट संस्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित 2.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (दो मिलियन पांच सौ हजार यूएसडी मात्र) की ऋण व्यवस्था (एलओसी) उपलब्ध कराने हेतु को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना (जीओ-जीयूवाई) की सरकार के साथ 29 फरवरी 2024 को करार किया है।
भा.रि.बैंक/2024-2025/48 08 जुलाई, 2024 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 14 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय छेदी जगन इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट संस्थापित करने के लिए को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 2.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने छेदी जगन इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट संस्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित 2.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (दो मिलियन पांच सौ हजार यूएसडी मात्र) की ऋण व्यवस्था (एलओसी) उपलब्ध कराने हेतु को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना (जीओ-जीयूवाई) की सरकार के साथ 29 फरवरी 2024 को करार किया है।
भा.रि.बैंक/2024-25/47 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 13 03 जुलाई 2024 सेवा में विदेशी मुद्रा विनिमय से जुड़े सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया / महोदय विविध विप्रेषणों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना दिनांक 12 सितंबर 2002 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.16, दिनांक 23 दिसंबर 2003 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.55 और दिनांक 07 मई 2012 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.118 के अंतर्गत जारी निदेशों के अनुसार, एक साधारण पत्र जिसमें सामान्य जानकारी प्रदान की गयी हो, के आधार पर प्राधिकृत व्यापारी किसी भी चालू खाता लेनदेन के लिए अधिकतम 25,000 अमेरिकी डालर या समतुल्य विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं। यह भी सूचित किया गया था कि प्राधिकृत व्यापारियों को इसके लिए फॉर्म ए2 सहित कोई अन्य दस्तावेज माँगने की आवश्यकता नहीं है और भुगतान आवेदक द्वारा उसके बैंक खाते पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से किया जाना है।
भा.रि.बैंक/2024-25/47 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 13 03 जुलाई 2024 सेवा में विदेशी मुद्रा विनिमय से जुड़े सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया / महोदय विविध विप्रेषणों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना दिनांक 12 सितंबर 2002 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.16, दिनांक 23 दिसंबर 2003 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.55 और दिनांक 07 मई 2012 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.118 के अंतर्गत जारी निदेशों के अनुसार, एक साधारण पत्र जिसमें सामान्य जानकारी प्रदान की गयी हो, के आधार पर प्राधिकृत व्यापारी किसी भी चालू खाता लेनदेन के लिए अधिकतम 25,000 अमेरिकी डालर या समतुल्य विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं। यह भी सूचित किया गया था कि प्राधिकृत व्यापारियों को इसके लिए फॉर्म ए2 सहित कोई अन्य दस्तावेज माँगने की आवश्यकता नहीं है और भुगतान आवेदक द्वारा उसके बैंक खाते पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से किया जाना है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 23, 2025