अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
आरबीआई/2024-25/91 DoS.CO.PPG.SEC.12/11.01.005/2024-25 02 दिसंबर 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) महोदया / महोदय, बैंकों में निष्क्रिय खाते / अदावी जमाराशि उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 जनवरी 2024 के परिपत्र DOR.SOG (LEG).REC/64/09.08.024/2023-24 का संदर्भ ग्रहण करें। इसमें बैंकों से अन्य बातों के अलावा बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे ऐसे खातों/जमाराशियों की वार्षिक समीक्षा करें जिनमें एक वर्ष से अधिक समय से ग्राहक द्वारा कोई लेन-देन नहीं हुआ है; छात्रवृत्ति राशि और/या सरकारी योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)/इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) जमा करने के लिए खोले गए खातों को कोर बैंकिंग समाधान से अलग करें ताकि ऐसे खातों के निष्क्रिय हो जाने पर भी डीबीटी जमा करने में सुविधा हो; और इन खातों/जमाराशियों के ग्राहकों का पता लगाने के लिए कदम उठाएं। इसमें ऐसे खातों/जमाराशियों को सक्रिय करने के लिए परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश, बैंकों द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक जागरूकता और वित्तीय साक्षरता अभियान जैसे ग्राहक जागरूकता उपाय भी शामिल हैं और ऐसे खातों/जमाराशियों को सक्रिय करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी बैंकों की वेबसाइटों और शाखाओं पर प्रदर्शित करनी है।
आरबीआई/2024-25/91 DoS.CO.PPG.SEC.12/11.01.005/2024-25 02 दिसंबर 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) महोदया / महोदय, बैंकों में निष्क्रिय खाते / अदावी जमाराशि उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 जनवरी 2024 के परिपत्र DOR.SOG (LEG).REC/64/09.08.024/2023-24 का संदर्भ ग्रहण करें। इसमें बैंकों से अन्य बातों के अलावा बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे ऐसे खातों/जमाराशियों की वार्षिक समीक्षा करें जिनमें एक वर्ष से अधिक समय से ग्राहक द्वारा कोई लेन-देन नहीं हुआ है; छात्रवृत्ति राशि और/या सरकारी योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)/इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) जमा करने के लिए खोले गए खातों को कोर बैंकिंग समाधान से अलग करें ताकि ऐसे खातों के निष्क्रिय हो जाने पर भी डीबीटी जमा करने में सुविधा हो; और इन खातों/जमाराशियों के ग्राहकों का पता लगाने के लिए कदम उठाएं। इसमें ऐसे खातों/जमाराशियों को सक्रिय करने के लिए परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश, बैंकों द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक जागरूकता और वित्तीय साक्षरता अभियान जैसे ग्राहक जागरूकता उपाय भी शामिल हैं और ऐसे खातों/जमाराशियों को सक्रिय करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी बैंकों की वेबसाइटों और शाखाओं पर प्रदर्शित करनी है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400001 अधिसूचना सं. फेमा 10 (आर)(4)/2024-आरबी नवम्बर 19, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 तथा धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400001 अधिसूचना सं. फेमा 10 (आर)(4)/2024-आरबी नवम्बर 19, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 तथा धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015
आरबीआई/2024-25/90 एपी (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 19 11 नवम्बर, 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में पुनर्वर्गीकृत करने हेतु परिचालन की रूपरेखा सभी प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 17 अक्तूबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 (जिसे इसके पश्चात 'नियमावली' के रूप में संदर्भित किया गया है) की ओर आकर्षित किया जाता है।
आरबीआई/2024-25/90 एपी (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 19 11 नवम्बर, 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में पुनर्वर्गीकृत करने हेतु परिचालन की रूपरेखा सभी प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 17 अक्तूबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 (जिसे इसके पश्चात 'नियमावली' के रूप में संदर्भित किया गया है) की ओर आकर्षित किया जाता है।
आरबीआई/2024-25/89 एफ़एमआरडी.एमआईओडी.07/02.05.002/2024-25 08 नवंबर, 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/ महोदय ट्रेड रिपोजिटरी को विदेशी मुद्रा लेनदेन की रिपोर्टिंग कृपया समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 05 जुलाई 2016 के हमारे मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन का संदर्भ लें, जिसके अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकृत व्यापारियों को उनके द्वारा सीधे या अपनी विदेशी संस्थाओं (विदेशी शाखाओं, आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों और प्राधिकृत व्यापारियों के संयुक्त उद्यम सहित) के माध्यम से की गई सभी ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं और विदेशी मुद्रा ब्याज दर डेरिवेटिव संविदाओं की रिपोर्टिंग क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) की ट्रेड रिपोजिटरी (टीआर) को करने की आवश्यकता होती है।
आरबीआई/2024-25/89 एफ़एमआरडी.एमआईओडी.07/02.05.002/2024-25 08 नवंबर, 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/ महोदय ट्रेड रिपोजिटरी को विदेशी मुद्रा लेनदेन की रिपोर्टिंग कृपया समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 05 जुलाई 2016 के हमारे मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन का संदर्भ लें, जिसके अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकृत व्यापारियों को उनके द्वारा सीधे या अपनी विदेशी संस्थाओं (विदेशी शाखाओं, आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों और प्राधिकृत व्यापारियों के संयुक्त उद्यम सहित) के माध्यम से की गई सभी ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं और विदेशी मुद्रा ब्याज दर डेरिवेटिव संविदाओं की रिपोर्टिंग क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) की ट्रेड रिपोजिटरी (टीआर) को करने की आवश्यकता होती है।
भारिबैं/2024-25/88 विबाविवि.एफएमआईडी.सं.06/14.01.006/2024-25 07 नवंबर, 2024 सेवा में सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश कृपया अक्टूबर 2024 - मार्च 2025 के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु कैलेंडर दिनांक 26 सितंबर, 2024 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के लिए संप्रभु हरित बॉन्ड हेतु जारी कैलेंडर को अधिसूचित किया गया है। रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2020 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 25, के माध्यम से शुरू किए गए पूर्णतः सुलभ मार्ग (एफएआर) पर भी ध्यान दें, जिसमें अनिवासी निवेशकों के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ निर्दिष्ट श्रेणियां घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध होने के अलावा बिना किसी अन्य प्रतिबंध के पूर्णतः खोली गई थी।
भारिबैं/2024-25/88 विबाविवि.एफएमआईडी.सं.06/14.01.006/2024-25 07 नवंबर, 2024 सेवा में सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश कृपया अक्टूबर 2024 - मार्च 2025 के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु कैलेंडर दिनांक 26 सितंबर, 2024 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के लिए संप्रभु हरित बॉन्ड हेतु जारी कैलेंडर को अधिसूचित किया गया है। रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2020 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 25, के माध्यम से शुरू किए गए पूर्णतः सुलभ मार्ग (एफएआर) पर भी ध्यान दें, जिसमें अनिवासी निवेशकों के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ निर्दिष्ट श्रेणियां घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध होने के अलावा बिना किसी अन्य प्रतिबंध के पूर्णतः खोली गई थी।
आरबीआई/2024-2025/87 विवि.एएमएल.आरईसी. 49/14.01.001/2024-25 06 नवंबर 2024 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन
आरबीआई/2024-2025/87 विवि.एएमएल.आरईसी. 49/14.01.001/2024-25 06 नवंबर 2024 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन
आरबीआई/2024-25/86 मुप्रवि (एनपीडी) सं. S2193/ 09.45.000/ 2024-25 अक्तूबर 30, 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया/ प्रिय महोदय, बैंकनोट सॉर्टिंग मशीन: भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मानक
आरबीआई/2024-25/86 मुप्रवि (एनपीडी) सं. S2193/ 09.45.000/ 2024-25 अक्तूबर 30, 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया/ प्रिय महोदय, बैंकनोट सॉर्टिंग मशीन: भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मानक
आरबीआई/2024-2025/ डीपीएसएस.केका.आरएलवीपीडी.सं.एस789/02.07.038/2024-25 28 अक्तूबर 2024 आरबीआई द्वारा प्राधिकृत केन्द्रीय प्रतिपक्ष/ आरबीआई से प्राधिकार मांग रहे केन्द्रीय प्रतिपक्ष/ विदेशी केन्द्रीय प्रतिपक्ष जिन्हें आरबीआई से मान्यता अपेक्षित है महोदया / महोदय केन्द्रीय प्रतिपक्षों (सीसीपी) हेतु निदेश कृपया 12 जून 2019 के परिपत्र डीपीएसएस.केका.ओडी.सं. 2565/06.08.005/2018-2019 का अवलोकन करें जिसमें सीसीपी के लिए पूंजी की अपेक्षाओं और अभिशासन व्यवस्था से संबंधित निदेशों के निर्धारण के साथ विदेशी सीसीपी को मान्यता देने की व्यवस्था भी दी गई थी।
आरबीआई/2024-2025/ डीपीएसएस.केका.आरएलवीपीडी.सं.एस789/02.07.038/2024-25 28 अक्तूबर 2024 आरबीआई द्वारा प्राधिकृत केन्द्रीय प्रतिपक्ष/ आरबीआई से प्राधिकार मांग रहे केन्द्रीय प्रतिपक्ष/ विदेशी केन्द्रीय प्रतिपक्ष जिन्हें आरबीआई से मान्यता अपेक्षित है महोदया / महोदय केन्द्रीय प्रतिपक्षों (सीसीपी) हेतु निदेश कृपया 12 जून 2019 के परिपत्र डीपीएसएस.केका.ओडी.सं. 2565/06.08.005/2018-2019 का अवलोकन करें जिसमें सीसीपी के लिए पूंजी की अपेक्षाओं और अभिशासन व्यवस्था से संबंधित निदेशों के निर्धारण के साथ विदेशी सीसीपी को मान्यता देने की व्यवस्था भी दी गई थी।
आरबीआई/2024-25/84 विवि.एएमएल.आरईसी.48 /14.06.001/2024-25 19 अक्तूबर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति और दो संगठनों को नामित करना तथा अधिनियम की पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
आरबीआई/2024-25/84 विवि.एएमएल.आरईसी.48 /14.06.001/2024-25 19 अक्तूबर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति और दो संगठनों को नामित करना तथा अधिनियम की पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
आरबीआई/2024-25/83 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं. एस-708 / 02-12-004 / 2024-25 11 अक्तूबर 2024 सभी भुगतान प्रणाली प्रतिभागिगण महोदया / प्रिय महोदय, विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणालियों तक पहुंच को सुगम बनाना – दिशानिर्देश 01 जुलाई, 2015 को रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए बैंकों में ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र का संदर्भ लें, जिसमें अन्य बातों के अलावा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संदर्भ में, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 02 फरवरी, 2024 को अधिसूचित ‘बैंकिंग क्षेत्र के लिए सुगम्यता मानक और दिशा-निर्देश’ का संदर्भ भी आमंत्रित किया जाता है।
आरबीआई/2024-25/83 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं. एस-708 / 02-12-004 / 2024-25 11 अक्तूबर 2024 सभी भुगतान प्रणाली प्रतिभागिगण महोदया / प्रिय महोदय, विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणालियों तक पहुंच को सुगम बनाना – दिशानिर्देश 01 जुलाई, 2015 को रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए बैंकों में ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र का संदर्भ लें, जिसमें अन्य बातों के अलावा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संदर्भ में, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 02 फरवरी, 2024 को अधिसूचित ‘बैंकिंग क्षेत्र के लिए सुगम्यता मानक और दिशा-निर्देश’ का संदर्भ भी आमंत्रित किया जाता है।
आरबीआई/2024-25/82
विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं. 46/26.03.001/2024-25 10 अक्तूबर 2024 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) महोदय/ महोदया,एआरसी द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को जानकारी प्रस्तुत करना
आरबीआई/2024-25/82
विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं. 46/26.03.001/2024-25 10 अक्तूबर 2024 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) महोदय/ महोदया,एआरसी द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को जानकारी प्रस्तुत करना
आरबीआई/2024-25/81
विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 47/20.16.042/2024-25 10 अक्तूबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित)
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
सभी साख सूचना कंपनियाँ
आरबीआई/2024-25/81
विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 47/20.16.042/2024-25 10 अक्तूबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित)
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
सभी साख सूचना कंपनियाँ
आरबीआई/2024-25/80
विवि.एसटीआर.आरईसी.45/04.02.001/2024-25
09 अक्तूबर 2024
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर),
प्राथमिक सहकारी (शहरी)बैंक और राज्य सहकारी बैंक(एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक),
और एक्जिम बैंक
महोदय / महोदया,
पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)
आरबीआई/2024-25/80
विवि.एसटीआर.आरईसी.45/04.02.001/2024-25
09 अक्तूबर 2024
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर),
प्राथमिक सहकारी (शहरी)बैंक और राज्य सहकारी बैंक(एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक),
और एक्जिम बैंक
महोदय / महोदया,
पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)
भ.रि.बैंक/2024-25/79
एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 18
4 अक्टूबर 2024
सेवा में
सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक
भ.रि.बैंक/2024-25/79
एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 18
4 अक्टूबर 2024
सेवा में
सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक
भा.रि.बैंक/ विमुवि/ 2024-25/78 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 17/ 2024-25 01 अक्टूबर 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक और प्राधिकृत बैंक महोदया / महोदय, निदेश – फेमा,1999 के तहत उल्लंघनों की शमन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) (जिसे इसके पश्चात फेमा,1999 संदर्भित किया गया है) की धारा-15 के प्रावधान उल्लंघनों का शमन (शमन) करने की अनुमति देते हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक को फेमा, 1999 की धारा 13 के तहत परिभाषित किसी भी उल्लंघन की, फेमा, 1999 की धारा 3 (ए) के अंतर्गत उल्लंघनों को छोड़कर, ऐसे उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के आवेदन पर, शमन करने का अधिकार प्रदान करते हैं। भारत सरकार ने 12 सितंबर 2024 की अधिसूचना जी.एस. आर. 566 (ई) के माध्यम से विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2000 को अधिक्रांत करते हुए विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है। 2. तदनुसार, पहले के परिपत्रों के माध्यम से जारी निदेशों की समीक्षा की गयी है एवं इस परिपत्र द्वारा जिन परिपत्रों का अधिक्रमण किया गया है, उनकी सूची परिशिष्ट में दी गयी है।
भा.रि.बैंक/ विमुवि/ 2024-25/78 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 17/ 2024-25 01 अक्टूबर 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक और प्राधिकृत बैंक महोदया / महोदय, निदेश – फेमा,1999 के तहत उल्लंघनों की शमन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) (जिसे इसके पश्चात फेमा,1999 संदर्भित किया गया है) की धारा-15 के प्रावधान उल्लंघनों का शमन (शमन) करने की अनुमति देते हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक को फेमा, 1999 की धारा 13 के तहत परिभाषित किसी भी उल्लंघन की, फेमा, 1999 की धारा 3 (ए) के अंतर्गत उल्लंघनों को छोड़कर, ऐसे उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के आवेदन पर, शमन करने का अधिकार प्रदान करते हैं। भारत सरकार ने 12 सितंबर 2024 की अधिसूचना जी.एस. आर. 566 (ई) के माध्यम से विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2000 को अधिक्रांत करते हुए विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है। 2. तदनुसार, पहले के परिपत्रों के माध्यम से जारी निदेशों की समीक्षा की गयी है एवं इस परिपत्र द्वारा जिन परिपत्रों का अधिक्रमण किया गया है, उनकी सूची परिशिष्ट में दी गयी है।
पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.10/11.01.005/2024-25 30 सितंबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों1 का संदर्भ लें, जिनमें पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की विभिन्न श्रेणियों के लिए सोने के अलंकरणों और गहनों को गिरवी रखकर ऋण देने संबंधित विविध विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं
पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.10/11.01.005/2024-25 30 सितंबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों1 का संदर्भ लें, जिनमें पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की विभिन्न श्रेणियों के लिए सोने के अलंकरणों और गहनों को गिरवी रखकर ऋण देने संबंधित विविध विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं
आरबीआई/2024-25/76 विवि.एसटीआर.आरईसी.44/04.02.001/2024-25 20 सितंबर 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक(एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक) और एक्जिम बैंक महोदया / महोदय, पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)
आरबीआई/2024-25/76 विवि.एसटीआर.आरईसी.44/04.02.001/2024-25 20 सितंबर 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक(एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक) और एक्जिम बैंक महोदया / महोदय, पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)
आरबीआई/2024-25/75 विवि.एएमएल.आरईसी.43 /14.06.001/2024-25 19 सितम्बर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक, 25 फरवरी 2016 (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 52 का संदर्भ लें जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) “सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005” की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगी, जैसा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 01 सितम्बर 2023 के आदेश के तहत डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के संदर्भ में निर्धारित किया गया है (‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर एमडी के अनुबंध III का संदर्भ लें)।“
आरबीआई/2024-25/75 विवि.एएमएल.आरईसी.43 /14.06.001/2024-25 19 सितम्बर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक, 25 फरवरी 2016 (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 52 का संदर्भ लें जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) “सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005” की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगी, जैसा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 01 सितम्बर 2023 के आदेश के तहत डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के संदर्भ में निर्धारित किया गया है (‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर एमडी के अनुबंध III का संदर्भ लें)।“
आरबीआई/2024-25/74 06 सितंबर 2024 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 16 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय, निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) - मासिक विवरणी की रिपोर्टिंग को बंद करना
आरबीआई/2024-25/74 06 सितंबर 2024 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 16 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय, निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) - मासिक विवरणी की रिपोर्टिंग को बंद करना
आरबीआई/2024-25/73
केंका.विसविवि.पीसीडी.बीसी.सं.9/04-04-003/2024-25 02 सितंबर 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय,
आरबीआई/2024-25/73
केंका.विसविवि.पीसीडी.बीसी.सं.9/04-04-003/2024-25 02 सितंबर 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय,
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 22, 2025