अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
आरबीआई/2024-25/60 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 32/20.16.056/2024-25 8 अगस्त, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुति का अंतराल कृपया अन्य विषय के साथ दिनांक 15 जनवरी, 2015 के परिपत्र डीबीआर. सं. सीआईडी. बीसी. 60/20.16.056/2014-15 देखें, जिसके द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) को निर्देश दिए गए है कि वह अपनी एकत्रित/अनुरक्षित क्रेडिट जानकारी को मासिक आधार पर अथवा सीआई और सीआईसी के बीच सहमति से निर्धारित किए गए ऐसे छोटे अंतराल पर इसे नियमित रूप से अद्यतन रखें। डिजिटल प्रक्रियाओं द्वारा क्रेडिट अंडरराइटिंग में तेजी से परिवर्तन के समय को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सीआईसी द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट (सीआईआर) अधिक वर्तमान सूचना को दर्शाती हो, जिससे ऋणदाता योग्य क्रेडिट निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।
आरबीआई/2024-25/60 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 32/20.16.056/2024-25 8 अगस्त, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुति का अंतराल कृपया अन्य विषय के साथ दिनांक 15 जनवरी, 2015 के परिपत्र डीबीआर. सं. सीआईडी. बीसी. 60/20.16.056/2014-15 देखें, जिसके द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) को निर्देश दिए गए है कि वह अपनी एकत्रित/अनुरक्षित क्रेडिट जानकारी को मासिक आधार पर अथवा सीआई और सीआईसी के बीच सहमति से निर्धारित किए गए ऐसे छोटे अंतराल पर इसे नियमित रूप से अद्यतन रखें। डिजिटल प्रक्रियाओं द्वारा क्रेडिट अंडरराइटिंग में तेजी से परिवर्तन के समय को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सीआईसी द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट (सीआईआर) अधिक वर्तमान सूचना को दर्शाती हो, जिससे ऋणदाता योग्य क्रेडिट निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।
आरबीआई/2024-25/59 विसविवि.केंका.एफ़एसडी.बीसी.सं. 8 /05.02.001/2024-25 अगस्त 06, 2024 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों हेतु संशोधित ब्याज सहायता योजना कृपया दिनांक 23 नवम्बर 2022 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं. 13/05.02.001/2022-23 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों हेतु संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना को जारी रखने के लिए भारत सरकार के निर्णय से अवगत कराया गया है।
आरबीआई/2024-25/59 विसविवि.केंका.एफ़एसडी.बीसी.सं. 8 /05.02.001/2024-25 अगस्त 06, 2024 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों हेतु संशोधित ब्याज सहायता योजना कृपया दिनांक 23 नवम्बर 2022 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं. 13/05.02.001/2022-23 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों हेतु संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना को जारी रखने के लिए भारत सरकार के निर्णय से अवगत कराया गया है।
आरबीआई/2024-25/58 डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.27/09.18.201/2024-25 02 अगस्त 2024 महोदय/महोदया सहकारी बैंकों द्वारा अशोध्य और संदिग्ध कर्ज़ रिज़र्व का विवेकपूर्ण उपाय जैसाकि आप जानते हैं कि, संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों के प्रावधानों के तहत, अथवा अन्यथा, विवेकपूर्ण विचार से, कई सहकारी बैंकों ने अशोध्य और संदिग्ध कर्ज़ रिज़र्व (बीडीडीआर)1 सृजित किया है। जबकि कुछ मामलों में, बीडीडीआर को लाभ और हानि (पी एंड एल) लेखा में एक व्यय की पहचान कर सृजित किया जाता है, अन्य मामलों में इसे निवल लाभ से विनियोजन के माध्यम से सृजित किया जाता है।
आरबीआई/2024-25/58 डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.27/09.18.201/2024-25 02 अगस्त 2024 महोदय/महोदया सहकारी बैंकों द्वारा अशोध्य और संदिग्ध कर्ज़ रिज़र्व का विवेकपूर्ण उपाय जैसाकि आप जानते हैं कि, संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों के प्रावधानों के तहत, अथवा अन्यथा, विवेकपूर्ण विचार से, कई सहकारी बैंकों ने अशोध्य और संदिग्ध कर्ज़ रिज़र्व (बीडीडीआर)1 सृजित किया है। जबकि कुछ मामलों में, बीडीडीआर को लाभ और हानि (पी एंड एल) लेखा में एक व्यय की पहचान कर सृजित किया जाता है, अन्य मामलों में इसे निवल लाभ से विनियोजन के माध्यम से सृजित किया जाता है।
आरबीआई/2024-25/57
डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.30/09.18.201/2024-25 30 जुलाई 2024 महोदय/ महोदया, लाभांश समकरण निधि (डीईएफ) के उपाय पर दिशानिर्देश - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)
आरबीआई/2024-25/57
डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.30/09.18.201/2024-25 30 जुलाई 2024 महोदय/ महोदया, लाभांश समकरण निधि (डीईएफ) के उपाय पर दिशानिर्देश - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)
RBI/2024-25/56 FMRD.FMID.No. 03/14.01.006/2024-25 July 29, 2024 To All participants in Government Securities market Madam/Sir, ‘Fully Accessible Route’ for Investment by Non-residents in Government Securities – Exclusion of new issuances in 14-year and 30-year tenor securities A reference is invited to the Fully Accessible Route introduced by the Reserve Bank, vide A.P. (DIR Series) Circular No. 25 dated March 30, 2020, wherein certain specified categories of Central Government securities were opened fully for non-resident investors without any restrictions, apart from being available to domestic investors as well.
RBI/2024-25/56 FMRD.FMID.No. 03/14.01.006/2024-25 July 29, 2024 To All participants in Government Securities market Madam/Sir, ‘Fully Accessible Route’ for Investment by Non-residents in Government Securities – Exclusion of new issuances in 14-year and 30-year tenor securities A reference is invited to the Fully Accessible Route introduced by the Reserve Bank, vide A.P. (DIR Series) Circular No. 25 dated March 30, 2020, wherein certain specified categories of Central Government securities were opened fully for non-resident investors without any restrictions, apart from being available to domestic investors as well.
आरबीआई/2024-25/55 पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.सं.8/11.01.005/2024-25 26 जुलाई 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क
आरबीआई/2024-25/55 पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.सं.8/11.01.005/2024-25 26 जुलाई 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क
आरबीआई /2024-25/54 विवि.सीआरई.आरईसी. 29/07.10.002/2024-25 25 जुलाई 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, शेयरों और डिबेंचरों पर बैंक वित्त कृपया 22 अक्टूबर 2001 का परिपत्र शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.सीआईआर.16/13.05.00/2001-02 और 16 जनवरी 2024 के मास्टर परिपत्र - एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक का पैरा 6.6.5 देखें, जिसके अनुसार प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को निर्देश दिया गया था कि शेयरों और डिबेंचरों की ज़मानत पर दिए गए सभी ऋणों की कुल राशि बैंक की स्वाधिकृत निधियों के 20 प्रतिशत की सकल उच्चतम सीमा के अंदर होनी चाहिए।
आरबीआई /2024-25/54 विवि.सीआरई.आरईसी. 29/07.10.002/2024-25 25 जुलाई 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, शेयरों और डिबेंचरों पर बैंक वित्त कृपया 22 अक्टूबर 2001 का परिपत्र शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.सीआईआर.16/13.05.00/2001-02 और 16 जनवरी 2024 के मास्टर परिपत्र - एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक का पैरा 6.6.5 देखें, जिसके अनुसार प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को निर्देश दिया गया था कि शेयरों और डिबेंचरों की ज़मानत पर दिए गए सभी ऋणों की कुल राशि बैंक की स्वाधिकृत निधियों के 20 प्रतिशत की सकल उच्चतम सीमा के अंदर होनी चाहिए।
आरबीआई /2024-25/53 विवि.सीआरई.आरईसी. 28/07.10.002/2024-25 25 जुलाई 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, छोटे मूल्यवर्ग के ऋण – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) कृपया 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर(पीसीबी).बीपीडी.परि सं.10/13.05.000/2019-20 का पैरा 2.2 और 2.2.1 देखें, जिसके अनुसार, यूसीबी को अन्य बातों के साथ-साथ, अपने कुल ऋणों और अग्रिमों का कम से कम 50 प्रतिशत छोटे मूल्यवर्ग के ऋणों से युक्त रखना आवश्यक था अर्थात्, प्रति उधारकर्ता ₹25 लाख या बैंक की टियर-। पूंजी के 0.2% (अधिकतम ₹1 करोड़ तक सीमित), जो भी अधिक हो, तक के होने चाहिए। उपर्युक्त आवश्यकता के अनुपालन की लक्षित तिथि 31 मार्च 2024 थी।
आरबीआई /2024-25/53 विवि.सीआरई.आरईसी. 28/07.10.002/2024-25 25 जुलाई 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, छोटे मूल्यवर्ग के ऋण – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) कृपया 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर(पीसीबी).बीपीडी.परि सं.10/13.05.000/2019-20 का पैरा 2.2 और 2.2.1 देखें, जिसके अनुसार, यूसीबी को अन्य बातों के साथ-साथ, अपने कुल ऋणों और अग्रिमों का कम से कम 50 प्रतिशत छोटे मूल्यवर्ग के ऋणों से युक्त रखना आवश्यक था अर्थात्, प्रति उधारकर्ता ₹25 लाख या बैंक की टियर-। पूंजी के 0.2% (अधिकतम ₹1 करोड़ तक सीमित), जो भी अधिक हो, तक के होने चाहिए। उपर्युक्त आवश्यकता के अनुपालन की लक्षित तिथि 31 मार्च 2024 थी।
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस415/02.27.019/2024-25 जुलाई 24, 2024अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / प्रतिभागी गण (बैंक और गैर-बैंक)
महोदया / प्रिय महोदय, देशी धन अंतरण – फ्रेमवर्क का संशोधन
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस415/02.27.019/2024-25 जुलाई 24, 2024अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / प्रतिभागी गण (बैंक और गैर-बैंक)
महोदया / प्रिय महोदय, देशी धन अंतरण – फ्रेमवर्क का संशोधन
भा.रि.बैंक/2024-25/51 DoS.CO.PPG/SEC.4/11.01.005/2024-25 12 जुलाई, 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी विदेशी बैंक महोदया / महोदय, परिपत्रों को वापस लेना – आंतरिक समीक्षा अप्रचलित अनुदेशों को हटाने तथा मौजूदा दिशा-निर्देशों को युक्तिसंगत और सरल बनाने के लिए परिपत्रों की आंतरिक समीक्षा की गई है। 2. इस संदर्भ में, यह निर्णय लिया गया है कि अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज कारोबार की समाप्ति से वापस ले लिया जाए। भवदीय, (तरुण सिंह) मुख्य महाप्रबंधक संलग्नक: यथोक्त
भा.रि.बैंक/2024-25/51 DoS.CO.PPG/SEC.4/11.01.005/2024-25 12 जुलाई, 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी विदेशी बैंक महोदया / महोदय, परिपत्रों को वापस लेना – आंतरिक समीक्षा अप्रचलित अनुदेशों को हटाने तथा मौजूदा दिशा-निर्देशों को युक्तिसंगत और सरल बनाने के लिए परिपत्रों की आंतरिक समीक्षा की गई है। 2. इस संदर्भ में, यह निर्णय लिया गया है कि अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज कारोबार की समाप्ति से वापस ले लिया जाए। भवदीय, (तरुण सिंह) मुख्य महाप्रबंधक संलग्नक: यथोक्त
आरबीआई/2024-25/50 विवि.एसटीआर.आरईसी. 26/21.06.008/2024-25 10 जुलाई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया, बेसल III पूंजी विनियमन - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (ईसीएआई) कृपया बेसल III पूंजी विनियमन पर दिनांक 01 अप्रैल 2024 के मास्टर परिपत्र विवि. सीएपी. आरईसी. 4/ 21.06.201/2024-25 का पैराग्राफ 6.1.2 देखें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए बैंकों के दावों के जोखिम भार के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की सूची निर्धारित की गई है।
आरबीआई/2024-25/50 विवि.एसटीआर.आरईसी. 26/21.06.008/2024-25 10 जुलाई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया, बेसल III पूंजी विनियमन - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (ईसीएआई) कृपया बेसल III पूंजी विनियमन पर दिनांक 01 अप्रैल 2024 के मास्टर परिपत्र विवि. सीएपी. आरईसी. 4/ 21.06.201/2024-25 का पैराग्राफ 6.1.2 देखें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए बैंकों के दावों के जोखिम भार के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की सूची निर्धारित की गई है।
भा.रि.बैंक / 2024-25/49 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 15 10 जुलाई 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/ महोदय उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) को विप्रेषण
भा.रि.बैंक / 2024-25/49 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 15 10 जुलाई 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/ महोदय उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) को विप्रेषण
भा.रि.बैंक/2024-2025/48 08 जुलाई, 2024 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 14 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय छेदी जगन इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट संस्थापित करने के लिए को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 2.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने छेदी जगन इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट संस्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित 2.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (दो मिलियन पांच सौ हजार यूएसडी मात्र) की ऋण व्यवस्था (एलओसी) उपलब्ध कराने हेतु को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना (जीओ-जीयूवाई) की सरकार के साथ 29 फरवरी 2024 को करार किया है।
भा.रि.बैंक/2024-2025/48 08 जुलाई, 2024 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 14 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय छेदी जगन इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट संस्थापित करने के लिए को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 2.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने छेदी जगन इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट संस्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित 2.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (दो मिलियन पांच सौ हजार यूएसडी मात्र) की ऋण व्यवस्था (एलओसी) उपलब्ध कराने हेतु को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना (जीओ-जीयूवाई) की सरकार के साथ 29 फरवरी 2024 को करार किया है।
भा.रि.बैंक/2024-25/47 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 13 03 जुलाई 2024 सेवा में विदेशी मुद्रा विनिमय से जुड़े सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया / महोदय विविध विप्रेषणों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना दिनांक 12 सितंबर 2002 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.16, दिनांक 23 दिसंबर 2003 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.55 और दिनांक 07 मई 2012 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.118 के अंतर्गत जारी निदेशों के अनुसार, एक साधारण पत्र जिसमें सामान्य जानकारी प्रदान की गयी हो, के आधार पर प्राधिकृत व्यापारी किसी भी चालू खाता लेनदेन के लिए अधिकतम 25,000 अमेरिकी डालर या समतुल्य विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं। यह भी सूचित किया गया था कि प्राधिकृत व्यापारियों को इसके लिए फॉर्म ए2 सहित कोई अन्य दस्तावेज माँगने की आवश्यकता नहीं है और भुगतान आवेदक द्वारा उसके बैंक खाते पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से किया जाना है।
भा.रि.बैंक/2024-25/47 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 13 03 जुलाई 2024 सेवा में विदेशी मुद्रा विनिमय से जुड़े सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया / महोदय विविध विप्रेषणों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना दिनांक 12 सितंबर 2002 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.16, दिनांक 23 दिसंबर 2003 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.55 और दिनांक 07 मई 2012 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.118 के अंतर्गत जारी निदेशों के अनुसार, एक साधारण पत्र जिसमें सामान्य जानकारी प्रदान की गयी हो, के आधार पर प्राधिकृत व्यापारी किसी भी चालू खाता लेनदेन के लिए अधिकतम 25,000 अमेरिकी डालर या समतुल्य विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं। यह भी सूचित किया गया था कि प्राधिकृत व्यापारियों को इसके लिए फॉर्म ए2 सहित कोई अन्य दस्तावेज माँगने की आवश्यकता नहीं है और भुगतान आवेदक द्वारा उसके बैंक खाते पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से किया जाना है।
भा.रि.बैंक/2024-25/46 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 12 03 जुलाई 2024 सेवा में विदेशी मुद्रा विनिमय से जुड़े सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/ महोदय फॉर्म ए2 ऑनलाइन प्रस्तुत करना: विप्रेषण की राशि पर सीमा को हटाना प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों और एडी श्रेणी-II संस्थाओं का ध्यान दिनांक 11 फरवरी 2016 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 50 (आर-विवरणियों का संकलन: एफईटीईआरएस के तहत रिपोर्टिंग) और दिनांक 12 अप्रैल 2023 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 02 (प्राधिकृत डीलर श्रेणी-II – फॉर्म ए2 का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण) के पैराग्राफ 4 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें एडी श्रेणी-I बैंकों और एडी श्रेणी-II संस्थाओं को कुछ शर्तों और सीमाओं के अधीन यह अनुमति दी गई थी कि वे अपने ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रस्तुत फॉर्म ए 2 स्वीकार कर सकते हैं।
भा.रि.बैंक/2024-25/46 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 12 03 जुलाई 2024 सेवा में विदेशी मुद्रा विनिमय से जुड़े सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/ महोदय फॉर्म ए2 ऑनलाइन प्रस्तुत करना: विप्रेषण की राशि पर सीमा को हटाना प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों और एडी श्रेणी-II संस्थाओं का ध्यान दिनांक 11 फरवरी 2016 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 50 (आर-विवरणियों का संकलन: एफईटीईआरएस के तहत रिपोर्टिंग) और दिनांक 12 अप्रैल 2023 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 02 (प्राधिकृत डीलर श्रेणी-II – फॉर्म ए2 का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण) के पैराग्राफ 4 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें एडी श्रेणी-I बैंकों और एडी श्रेणी-II संस्थाओं को कुछ शर्तों और सीमाओं के अधीन यह अनुमति दी गई थी कि वे अपने ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रस्तुत फॉर्म ए 2 स्वीकार कर सकते हैं।
महोदया / महोदय,भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना
हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंकअधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड " को 14 मई 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 1 अप्रैल 2024 को प्रकाशित अधिसूचना डीओआर.आरईजी.एलआईसी.संख्या.S8/08.27.159/2024-25 के द्वारा हटा दिया गया है।
महोदया / महोदय,भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना
हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंकअधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड " को 14 मई 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 1 अप्रैल 2024 को प्रकाशित अधिसूचना डीओआर.आरईजी.एलआईसी.संख्या.S8/08.27.159/2024-25 के द्वारा हटा दिया गया है।
आरबीआई/2024-25/44
विसविवि.केंका.पीएसडी.बीसी.सं 7/04.09.01/2024-25 21 जून 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
[क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक,
लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और
वेतनभोगियों के बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक] महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - मास्टर निदेशों में संशोधन
आरबीआई/2024-25/44
विसविवि.केंका.पीएसडी.बीसी.सं 7/04.09.01/2024-25 21 जून 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
[क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक,
लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और
वेतनभोगियों के बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक] महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - मास्टर निदेशों में संशोधन
भा.रि.बैंक/2024-2025/43 विमुवि परिपत्र सं. 11 11 जून 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एडी श्रेणी-I लाइसेंस धारक) महोदया/ महोदय भारतीय रुपये (आईएनआर) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान – व्यापारिक लेनदेन के निपटान हेतु अतिरिक्त चालू खाता खोलना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान 17 नवंबर 2023 के एफईडी परिपत्र संख्या 08 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार, भारतीय रुपये (आईएनआर) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान पर 11 जुलाई 2022 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 10 के अनुसार विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता रखने वाले एडी श्रेणी-I बैंकों को अपने घटकों के लिए एक अतिरिक्त विशेष चालू खाता खोलने की अनुमति केवल निर्यात लेनदेन के निपटान हेतु प्रदान की गयी थी।
भा.रि.बैंक/2024-2025/43 विमुवि परिपत्र सं. 11 11 जून 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एडी श्रेणी-I लाइसेंस धारक) महोदया/ महोदय भारतीय रुपये (आईएनआर) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान – व्यापारिक लेनदेन के निपटान हेतु अतिरिक्त चालू खाता खोलना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान 17 नवंबर 2023 के एफईडी परिपत्र संख्या 08 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार, भारतीय रुपये (आईएनआर) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान पर 11 जुलाई 2022 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 10 के अनुसार विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता रखने वाले एडी श्रेणी-I बैंकों को अपने घटकों के लिए एक अतिरिक्त विशेष चालू खाता खोलने की अनुमति केवल निर्यात लेनदेन के निपटान हेतु प्रदान की गयी थी।
भा.रि.बैंक/ 2024-25/ 11 जून 2024 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 10 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना (GO-GUY) की सरकार को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से दो हिंदुस्तान 228-201 विमानों की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 23.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/ 2024-25/ 11 जून 2024 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 10 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना (GO-GUY) की सरकार को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से दो हिंदुस्तान 228-201 विमानों की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 23.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2024-25/41 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 09 07 जून 2024 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) निदेश, 2022 - पारदेशीय निधियों में निवेश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 22 अगस्त 2022 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.12 द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) निदेश, 2022 के पैराग्राफ 1(ix)(e) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार मेजबान क्षेत्राधिकार के वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विधिवत विनियमित किसी भी पारदेशीय निवेश निधि की यूनिटों में निवेश (प्रायोजक अंशदान सहित) को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश माना जाएगा। इसके अलावा, फेम (ओआई) निदेश, 2022 के पैराग्राफ 1(ix)(e) और पैराग्राफ 24(1) के प्रावधानों के अनुसार, निवेश निधियों की "यूनिटों" में निवेश किया जा सकता है।
भा.रि.बैंक/2024-25/41 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 09 07 जून 2024 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) निदेश, 2022 - पारदेशीय निधियों में निवेश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 22 अगस्त 2022 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.12 द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) निदेश, 2022 के पैराग्राफ 1(ix)(e) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार मेजबान क्षेत्राधिकार के वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विधिवत विनियमित किसी भी पारदेशीय निवेश निधि की यूनिटों में निवेश (प्रायोजक अंशदान सहित) को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश माना जाएगा। इसके अलावा, फेम (ओआई) निदेश, 2022 के पैराग्राफ 1(ix)(e) और पैराग्राफ 24(1) के प्रावधानों के अनुसार, निवेश निधियों की "यूनिटों" में निवेश किया जा सकता है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
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