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दिसंबर 07, 2005
रिज़र्व बैंक द्वारा नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम, (मध्य प्रदेश) का लाइसेंस रद्द किया जाना

7 दिसंबर 2005

रिज़र्व बैंक द्वारा नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम, (मध्य प्रदेश) का लाइसेंस रद्द किया जाना

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम, (मध्य प्रदेश) अर्थक्षम नहीं रह गया है, मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से उसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास विफल हो गए और सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 दिसंबर 2005 को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के लिए आदेश दिया। सहकारी समितियों के पंजीयक, मध्य प्रदेश से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। यह उल्लेख किया जाता है कि बैंक के परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से ₹1,00,000/- (₹ एक लाख मात्र) की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के पुनरुद्धार के लिए सभी विकल्पों के जांचोपरांत और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अंतिम कदम के रूप में नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम, (मध्य प्रदेश) का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया है। 31 मार्च 2002 को अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर बैंक को 'कमजोर' के रूप में वर्गीकृत किया गया था और पुनर्वासन के अंतर्गत रखा गया था। हालाँकि, बैंक की वित्तीय स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी, और उसकी चुकता पूंजी और आरक्षित निधि का वसूली योग्य मूल्य नकारात्मक होने के कारण जमाराशियाँ कम हो रही थीं। रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2003 को नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम की वित्तीय स्थिति को अनिश्चित पाते हुए, बैंक को 19 फरवरी 2004 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें यह बताने के लिए कहा गया था कि बैंकिंग कारोबार करने के लिए उसे दिया गया लाइसेंस रद्द क्यों न कर दिया जाए। बैंक की वित्तीय स्थिति लगातार ख़राब होती गई और भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 मार्च 2005 से बैंक के परिचालन को प्रतिबंधित करते हुए उसे निदेशाधीन कर दिया। बैंक के अस्थिर बने रहने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का नितांत कदम उठाया। इसके लाइसेंस को रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू होने के साथ, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम के जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी अधिनियम के अनुसार बीमा राशि का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 5 (बी) में परिभाषित 'बैंकिंग कारोबार’ करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें जमाराशि की स्वीकृति और पुनर्भुगतान भी शामिल है।

किसी भी स्पष्टीकरण हेतु, जमाकर्ता श्री एम.के.रे, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क विवरण इस प्रकार है:

डाक का पता:
शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पी.बी. सं. 32,
होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462 016
टेलीफोन नंबर: (0755) 2555072
फ़ैक्स नंबर: (0755) 2554515

अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2005-2006/694

7 दिसंबर 2005

रिज़र्व बैंक द्वारा नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम, (मध्य प्रदेश) का लाइसेंस रद्द किया जाना

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम, (मध्य प्रदेश) अर्थक्षम नहीं रह गया है, मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से उसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास विफल हो गए और सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 दिसंबर 2005 को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के लिए आदेश दिया। सहकारी समितियों के पंजीयक, मध्य प्रदेश से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। यह उल्लेख किया जाता है कि बैंक के परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से ₹1,00,000/- (₹ एक लाख मात्र) की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के पुनरुद्धार के लिए सभी विकल्पों के जांचोपरांत और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अंतिम कदम के रूप में नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम, (मध्य प्रदेश) का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया है। 31 मार्च 2002 को अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर बैंक को 'कमजोर' के रूप में वर्गीकृत किया गया था और पुनर्वासन के अंतर्गत रखा गया था। हालाँकि, बैंक की वित्तीय स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी, और उसकी चुकता पूंजी और आरक्षित निधि का वसूली योग्य मूल्य नकारात्मक होने के कारण जमाराशियाँ कम हो रही थीं। रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2003 को नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम की वित्तीय स्थिति को अनिश्चित पाते हुए, बैंक को 19 फरवरी 2004 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें यह बताने के लिए कहा गया था कि बैंकिंग कारोबार करने के लिए उसे दिया गया लाइसेंस रद्द क्यों न कर दिया जाए। बैंक की वित्तीय स्थिति लगातार ख़राब होती गई और भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 मार्च 2005 से बैंक के परिचालन को प्रतिबंधित करते हुए उसे निदेशाधीन कर दिया। बैंक के अस्थिर बने रहने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का नितांत कदम उठाया। इसके लाइसेंस को रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू होने के साथ, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम के जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी अधिनियम के अनुसार बीमा राशि का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 5 (बी) में परिभाषित 'बैंकिंग कारोबार’ करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें जमाराशि की स्वीकृति और पुनर्भुगतान भी शामिल है।

किसी भी स्पष्टीकरण हेतु, जमाकर्ता श्री एम.के.रे, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क विवरण इस प्रकार है:

डाक का पता:
शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पी.बी. सं. 32,
होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462 016
टेलीफोन नंबर: (0755) 2555072
फ़ैक्स नंबर: (0755) 2554515

अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2005-2006/694

नवंबर 23, 2005
रिज़र्व बैंक ने नटपुर सहकारी बैंक लिमिटेड, नडियाद, गुजरात का लाइसेन्स रद्द किया
23 नवंबर 2005 रिज़र्व बैंक ने नटपुर सहकारी बैंक लिमिटेड, नडियाद, गुजरात का लाइसेन्स रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने नटपुर सहकारी बैंक लिमिटेड, नडियाद, गुजरात के अर्थक्षम नहीं रह जाने, गुजरात सरकार के परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने और सतत अनिश्चितता के चलते जमाकर्ताओं को असुविधा का सामना करने के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश 22 नवंबर 2005 जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात से भ
23 नवंबर 2005 रिज़र्व बैंक ने नटपुर सहकारी बैंक लिमिटेड, नडियाद, गुजरात का लाइसेन्स रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने नटपुर सहकारी बैंक लिमिटेड, नडियाद, गुजरात के अर्थक्षम नहीं रह जाने, गुजरात सरकार के परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने और सतत अनिश्चितता के चलते जमाकर्ताओं को असुविधा का सामना करने के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश 22 नवंबर 2005 जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात से भ
नवंबर 18, 2005
रिज़र्व बैंक ने दि कोटागिरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोटागिरी, तमिलनाडु का लाइसेन्स रद्द किया
18 नवम्बर 2005रिज़र्व बैंक ने दि कोटागिरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोटागिरी, तमिलनाडु का लाइसेन्स रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोटागिरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोटागिरी, तमिलनाडु का लाइसेंस हेतु आवेदन इस तथ्य के चलते 17 नवम्बर 2005 को अस्वीकृत कर दिया क्योंकि यह शोधक्षम नहीं रह गया था। इसे पुनरुज्जीवित करने के सभी प्रयास असफल रहे और सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, चेन्नै से बैंक के समापन और
18 नवम्बर 2005रिज़र्व बैंक ने दि कोटागिरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोटागिरी, तमिलनाडु का लाइसेन्स रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोटागिरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोटागिरी, तमिलनाडु का लाइसेंस हेतु आवेदन इस तथ्य के चलते 17 नवम्बर 2005 को अस्वीकृत कर दिया क्योंकि यह शोधक्षम नहीं रह गया था। इसे पुनरुज्जीवित करने के सभी प्रयास असफल रहे और सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, चेन्नै से बैंक के समापन और
नवंबर 18, 2005
रिज़र्व बैंक ने सर्वोदय महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) का लाइसेन्स रद्द किया
18 नवम्बर 2005रिज़र्व बैंक ने सर्वोदय महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) का लाइसेन्स रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने सर्वोदय महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) के अर्थक्षम नहीं रह जाने, मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने और सतत अनिश्चितता के चलते जमाकर्ताओं को असुविधा का सामना करने के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश 17 नवम्बर 2005 जारी किया। सह
18 नवम्बर 2005रिज़र्व बैंक ने सर्वोदय महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) का लाइसेन्स रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने सर्वोदय महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) के अर्थक्षम नहीं रह जाने, मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने और सतत अनिश्चितता के चलते जमाकर्ताओं को असुविधा का सामना करने के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश 17 नवम्बर 2005 जारी किया। सह
अक्‍तूबर 28, 2005
रिज़र्व बैंक ने दि आणंद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आणंद, गुजरात का लाइसेन्स र िकिया
28 अक्तूबर 2005रिज़र्व बैंक ने दि आणंद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आणंद, गुजरात का लाइसेन्स र िकिया दि आणंद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आणंद, गुजरात ने ऋण शोधन बंद कर दिया था, गुजरात सरकार के साथ गहन परामर्श करके उसे पुनरूज्जीवित करने के सभी प्रयास असफल रहे और सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, इन तथ्यों को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 अक्तूबर 2005 को 17.15 बजे बैंक का लाइसेन्स र िकरने का आदेश जारी किया। सहकारी समितिय
28 अक्तूबर 2005रिज़र्व बैंक ने दि आणंद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आणंद, गुजरात का लाइसेन्स र िकिया दि आणंद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आणंद, गुजरात ने ऋण शोधन बंद कर दिया था, गुजरात सरकार के साथ गहन परामर्श करके उसे पुनरूज्जीवित करने के सभी प्रयास असफल रहे और सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, इन तथ्यों को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 अक्तूबर 2005 को 17.15 बजे बैंक का लाइसेन्स र िकरने का आदेश जारी किया। सहकारी समितिय
सितंबर 30, 2005
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कांगड़ा मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश पर जुर्माना लगाया
30 सितंबर 2005 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कांगड़ा मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश पर जुर्माना लगाया गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नान-एसएलआर) निवेश के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) की धारा 47(क)(1)(ख) के साथ पठित धारा 46(4) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ने कांगड़ा मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश पर 5,00,000/
30 सितंबर 2005 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कांगड़ा मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश पर जुर्माना लगाया गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नान-एसएलआर) निवेश के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) की धारा 47(क)(1)(ख) के साथ पठित धारा 46(4) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ने कांगड़ा मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश पर 5,00,000/
सितंबर 17, 2005
Reserve Bank cancels the licence of The Metro Cooperative Bank Ltd., Surat, Gujarat
The Reserve Bank of India, vide its order of September 8, 2005 cancelled the licence granted to the Metro Cooperative Bank Ltd., Surat Gujarat, in view of the fact that it had ceased to be solvent. The order cancelling its licence was delivered to the bank on September 16, 2005 at 11.00 a. m. A requisition has been made to the Registrar of Cooperative Societies (RCS), Gujarat for winding up of The Metro Cooperative Bank Ltd., Surat, Gujarat and to appoint a liquidator
The Reserve Bank of India, vide its order of September 8, 2005 cancelled the licence granted to the Metro Cooperative Bank Ltd., Surat Gujarat, in view of the fact that it had ceased to be solvent. The order cancelling its licence was delivered to the bank on September 16, 2005 at 11.00 a. m. A requisition has been made to the Registrar of Cooperative Societies (RCS), Gujarat for winding up of The Metro Cooperative Bank Ltd., Surat, Gujarat and to appoint a liquidator
सितंबर 13, 2005
रिज़र्व बैंक ने श्री वीतराग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात का लाइसेन्स र िकिया
13 सितंबर 2005 रिज़र्व बैंक ने श्री वीतराग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात का लाइसेन्स र ि किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 सितंबर 2005 को श्री वीतराग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात को मंजूर किया गया लाइसेन्स र िकर दिया। उक्त बैंक ने ऋण शोधन बंद कर दिया था। बैंक का लाइसेन्स र िकरने वाला आदेश बैंक को 6 सितंबर 2005 को जारी किया गया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात से श्री वीतराग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात के समापन और उसके लिए समापक नियु
13 सितंबर 2005 रिज़र्व बैंक ने श्री वीतराग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात का लाइसेन्स र ि किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 सितंबर 2005 को श्री वीतराग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात को मंजूर किया गया लाइसेन्स र िकर दिया। उक्त बैंक ने ऋण शोधन बंद कर दिया था। बैंक का लाइसेन्स र िकरने वाला आदेश बैंक को 6 सितंबर 2005 को जारी किया गया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात से श्री वीतराग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात के समापन और उसके लिए समापक नियु
जून 11, 2005
रिज़र्व बैंक ने दि सेंचुरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात का लाइसेन्स र िकिया
11 जून 2005रिज़र्व बैंक ने दि सेंचुरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात का लाइसेन्स र िकिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जून 2005 को दि सेंचुरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात को मंजूर किया गया लाइसेन्स र िकर दिया। उक्त बैंक ने ऋण शोधन बंद कर दिया था। बैंक का लाइसेन्स र िकरने वाला आदेश बैंक को 10 जून 2005 को सुबह 10.00 बजे जारी किया गया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात से दि सेंचुरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात के समापन और उसके लिए समापक नि
11 जून 2005रिज़र्व बैंक ने दि सेंचुरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात का लाइसेन्स र िकिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जून 2005 को दि सेंचुरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात को मंजूर किया गया लाइसेन्स र िकर दिया। उक्त बैंक ने ऋण शोधन बंद कर दिया था। बैंक का लाइसेन्स र िकरने वाला आदेश बैंक को 10 जून 2005 को सुबह 10.00 बजे जारी किया गया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात से दि सेंचुरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात के समापन और उसके लिए समापक नि
जून 08, 2005
रिज़र्व बैंक ने श्री स्वामीनारायण को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात का लाइसेंस र िकिया
8 जून 2005रिज़र्व बैंक ने श्री स्वामीनारायण को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात का लाइसेंस र िकिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 जून 2005 को श्री स्वामीनारायण को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात को दिया गया लाइसेंस इस तथ्य के चलते र ि कर दिया कि यह दिवालिया हो गया था। लाइसेंस र िकरने का आदेश 7 जून 2005 को बैंक को दे दिया गया था। रजिस्ट्रार ऑफ को-आपरेटिव सोसाइटीज, गुजरात से श्री स्वामीनारायण को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात का कारोबार समेटने और उसके लिए एक पर
8 जून 2005रिज़र्व बैंक ने श्री स्वामीनारायण को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात का लाइसेंस र िकिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 जून 2005 को श्री स्वामीनारायण को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात को दिया गया लाइसेंस इस तथ्य के चलते र ि कर दिया कि यह दिवालिया हो गया था। लाइसेंस र िकरने का आदेश 7 जून 2005 को बैंक को दे दिया गया था। रजिस्ट्रार ऑफ को-आपरेटिव सोसाइटीज, गुजरात से श्री स्वामीनारायण को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात का कारोबार समेटने और उसके लिए एक पर

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 16, 2024

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