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मई 27, 2020
शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार
27 मई 2020 शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन (दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्‍यम से) रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के
27 मई 2020 शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन (दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्‍यम से) रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के
मई 08, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अरबन को-ओपरेटिव बैंक लि., सीकर, राजस्थान- वैधता अवधि बढ़ाना
08 मई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अरबन को-ओपरेटिव बैंक लि., सीकर, राजस्थान- वैधता अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से छह माह की अवधि के लिए 9 नवम्बर 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया जो समीक्षाधीन था। । निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 30 अक्तूबर 2019 के निदेश के माध्यम से छह
08 मई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अरबन को-ओपरेटिव बैंक लि., सीकर, राजस्थान- वैधता अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से छह माह की अवधि के लिए 9 नवम्बर 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया जो समीक्षाधीन था। । निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 30 अक्तूबर 2019 के निदेश के माध्यम से छह
मई 08, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लि., देवणगेरे, कर्नाटक - अवधि का विस्तार
08 मई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लि., देवणगेरे, कर्नाटक - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-12/12.23.096/2018-19 द्वारा मिल्लत सहकारी बैंक लि., देवणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे 5 नवम्बर 2019 के निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआईड
08 मई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लि., देवणगेरे, कर्नाटक - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-12/12.23.096/2018-19 द्वारा मिल्लत सहकारी बैंक लि., देवणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे 5 नवम्बर 2019 के निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआईड
मई 05, 2020
बैंककारी विनियम अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल- अवधि को बढ़ाया जाना
5 मई 2020 बैंककारी विनियम अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल- अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम (एएसीएस),1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 के कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेशाधीन रखा था।
5 मई 2020 बैंककारी विनियम अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल- अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम (एएसीएस),1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 के कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेशाधीन रखा था।
मई 02, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सीकेपी सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई का लाइसेंस रद्द किया
2 मई 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सीकेपी सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 28 अप्रैल 2020 के सकारण आदेश सं.डीओआर.सीओ.एआईडी/एलसी-02/12.22.035/2019-20 के द्वारा बैंकिंग कारोबार करने के लिए दि सीकेपी सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को प्रदत्त लाइसेंस 30 अप्रैल 2020 के कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया है। सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार, पुणे, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे दि सीकेपी सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई के कार
2 मई 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सीकेपी सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 28 अप्रैल 2020 के सकारण आदेश सं.डीओआर.सीओ.एआईडी/एलसी-02/12.22.035/2019-20 के द्वारा बैंकिंग कारोबार करने के लिए दि सीकेपी सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को प्रदत्त लाइसेंस 30 अप्रैल 2020 के कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया है। सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार, पुणे, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे दि सीकेपी सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई के कार
मई 01, 2020
शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार
1 मई 2020 शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के (दिनांक 03 मई 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19) के माध्‍यम से दिनांक 4 मई 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा
1 मई 2020 शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के (दिनांक 03 मई 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19) के माध्‍यम से दिनांक 4 मई 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा
अप्रैल 29, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दी मडगाँव अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मारगाँव, गोवा - अवधि का विस्तार
29 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दी मडगाँव अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मारगाँव, गोवा - अवधि का विस्तार दी मडगाँव अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मारगाँव, गोवा को दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश के माध्‍यम से दिनांक 2 मई 2019 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की वैधता दिनांक 30 अक्टूबर 2019 के निदेश के माध्‍यम से दिनांक 2 मई 2020 तक बढ़ाई गई थी। जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूच
29 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दी मडगाँव अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मारगाँव, गोवा - अवधि का विस्तार दी मडगाँव अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मारगाँव, गोवा को दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश के माध्‍यम से दिनांक 2 मई 2019 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की वैधता दिनांक 30 अक्टूबर 2019 के निदेश के माध्‍यम से दिनांक 2 मई 2020 तक बढ़ाई गई थी। जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूच
अप्रैल 29, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
29 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-3/12.22.163/2018-19 के माध्‍यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था तथा ये निदेश समीक्षाधीन थे। पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 16 अक्ट
29 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-3/12.22.163/2018-19 के माध्‍यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था तथा ये निदेश समीक्षाधीन थे। पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 16 अक्ट
अप्रैल 17, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के साथ पठित धारा 56 के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर) पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार
17 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के साथ पठित धारा 56 के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर) पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल को निदेश
17 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के साथ पठित धारा 56 के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर) पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल को निदेश
अप्रैल 17, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लि., गोवा का लाइसेंस रद्द किया
17 अप्रैल 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लि., गोवा का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 16 अप्रैल 2020 के आदेश से दी मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लि., गोवा को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। इस आदेश को दिनांक 16 अप्रैल 2020 के कारोबार की समाप्ति से प्रभावी किया गया। सहकारी सोसाइटिओं के केंद्रीय पंजीयक, भारत सरकार से भी बैंक के कारोबार को समाप्‍त करने के आदेश जारी करन
17 अप्रैल 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लि., गोवा का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 16 अप्रैल 2020 के आदेश से दी मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लि., गोवा को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। इस आदेश को दिनांक 16 अप्रैल 2020 के कारोबार की समाप्ति से प्रभावी किया गया। सहकारी सोसाइटिओं के केंद्रीय पंजीयक, भारत सरकार से भी बैंक के कारोबार को समाप्‍त करने के आदेश जारी करन
अप्रैल 16, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदया फ्रेंड्स शहरी सहकारी बैंक लि., वारुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार
16 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदया फ्रेंड्स शहरी सहकारी बैंक लि., वारुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए भाग्योदया फ्रेंड्स शहरी सहकारी बैंक लि., वारुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 को कारोबार की समाप्ति
16 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदया फ्रेंड्स शहरी सहकारी बैंक लि., वारुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए भाग्योदया फ्रेंड्स शहरी सहकारी बैंक लि., वारुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 को कारोबार की समाप्ति
अप्रैल 15, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर शारी सहकारी बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार
15 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर शारी सहकारी बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस)की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर शारी सहकारी बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र को 16 फरवरी 2019 को कारोबार की समाप्ति से
15 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर शारी सहकारी बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस)की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर शारी सहकारी बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र को 16 फरवरी 2019 को कारोबार की समाप्ति से
अप्रैल 15, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
15 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्‍यम से दिनांक 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई जिसको अंतिम
15 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्‍यम से दिनांक 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई जिसको अंतिम
अप्रैल 08, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दी मुधोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला-बागलकोट, कर्नाटक - अवधि का विस्तार
08 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दी मुधोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला-बागलकोट, कर्नाटक - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत दी मुधोल सहकारी बैंक लिमिटेड, मुधोल, जिला-बागलकोट, कर्नाटक को दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी.III डी-11/12.23.094/2018-19 के द्वारा सर्व-समावेशी निदेश जारी किया था। उक्त निदेश की वैधता अवधि 01
08 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दी मुधोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला-बागलकोट, कर्नाटक - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत दी मुधोल सहकारी बैंक लिमिटेड, मुधोल, जिला-बागलकोट, कर्नाटक को दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी.III डी-11/12.23.094/2018-19 के द्वारा सर्व-समावेशी निदेश जारी किया था। उक्त निदेश की वैधता अवधि 01
अप्रैल 01, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब-विस्तार
01 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब-विस्तार हिंदू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को 13 मार्च 2019 के निदेश DCBS.CO.BSD-IV/D-9/12.28.311/2018-19 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से जनता के हित में सर्व-समावेशी निदेश जारी किए गए (ए)। उक
01 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब-विस्तार हिंदू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को 13 मार्च 2019 के निदेश DCBS.CO.BSD-IV/D-9/12.28.311/2018-19 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से जनता के हित में सर्व-समावेशी निदेश जारी किए गए (ए)। उक
मार्च 31, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार
31 मार्च 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस)की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवंबर 2017 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त निदेश की अव
31 मार्च 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस)की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवंबर 2017 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त निदेश की अव
मार्च 31, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
31 मार्च 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश सं.UBD.CO.BSD.I.No.D-34/12.22.035/2013-14 के माध्‍यम से दिनांक 2 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 29 जनवरी 2020 के आदेश स
31 मार्च 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश सं.UBD.CO.BSD.I.No.D-34/12.22.035/2013-14 के माध्‍यम से दिनांक 2 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 29 जनवरी 2020 के आदेश स
मार्च 31, 2020
शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र - निदेश की अवधि का विस्तार
31 मार्च 2020 शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र - निदेश की अवधि का विस्तार शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18 के माध्‍यम से दिनांक 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अनुसार ये निदे
31 मार्च 2020 शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र - निदेश की अवधि का विस्तार शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18 के माध्‍यम से दिनांक 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अनुसार ये निदे
मार्च 26, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (क) के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाया
26 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (क) के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने यू. पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छः महीने बढ़ाकर 26 मार्च 2020 से 25 सितंबर 2020 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंक
26 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (क) के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने यू. पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छः महीने बढ़ाकर 26 मार्च 2020 से 25 सितंबर 2020 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंक
मार्च 23, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र
23 मार्च 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से दिनांक 25 जून 2019 की कारोबार समाप्ति से छह माह तक निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को दिनांक 23 दिसम्बर 2019 के आदेश सं.DOR.CO.AID./No.D-44/12.22.474/2019-20 के
23 मार्च 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से दिनांक 25 जून 2019 की कारोबार समाप्ति से छह माह तक निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को दिनांक 23 दिसम्बर 2019 के आदेश सं.DOR.CO.AID./No.D-44/12.22.474/2019-20 के

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 01, 2025

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